असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
21 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1499) पटना, शु(cid:272)वार, 12 िसत(cid:224)बर 2025
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राज्य सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए जीवन के प्रत्येक पहलुओं में सुधार हेतु कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस क्रम में यह भी आवश्यक है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर विदाई दी जाय। वर्तमान में लगभग सभी नगर क्षेत्रों में स्थानीय नगर निकाय द्वारा संचालित शवदाह स्थल हैं। कई स्थलों पर सरकार द्वारा विद्युत शवदाह गृह की स्थापना भी की गई है, परन्तु अधिकांश स्थलों पर पारंपरिक रूप से शवों को लकड़ी के द्वारा जलाया जाता है जिससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ वन सम्पदा का भी अनावश्यक हनन होता है। इसके अतिरिक्त शवदाह स्थलों पर शव यात्रियों के लिए समुचित सुविधाओं की कमी के साथ समुचित सफाई एवं रख-रखाव की समस्या भी बनी रहती है।
2. ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग और ध्यान आश्रम के अतिरिक्त तमिलनाडु में लगभग 15 (पन्द्रह) शवदाह गृहों की स्थापना की गई है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 12 िसत(cid:224)बर 2025 2 ईशा फाउण्डेशन के द्वारा राज्य के छः शहरों यथा-पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृहों की स्थापना एवं संचालन की इच्छा व्यक्त की गई है और इस कार्य हेतु पटना (दीघा घाट), गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में 1 (एक) एकड़ भूमि 33 वर्षों के लीज पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। इस भूमि पर शवदाह गृह का निर्माण एवं संचालन ईशा फाउण्डेशन के द्वारा किया जायेगा। 3. अतः ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के छः शहरों यथा पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन तथा उक्त क्रम में इन शहरों में एक-एक एकड़ भूमि ईशा फाउण्डेशन को 1 (एक) रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है। उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-09.09.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-18 के रूप में
स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
आदेश से, , ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,