असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1507) पटना, सोमवार, 15 िसत(cid:224)बर 2025 ICDS/30030/14-2018—
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समेकित बाल विकास सेवाएँ (सक्षम ऑगनबाडी एवं पोषण 2.0) अन्तर्गत छः वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं आदि को आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः प्रकार की सेवाएँ यथा- पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवाएँ, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार-स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाती हैं। समेकित बाल विकास योजना (सक्षम ऑगनबाडी एवं पोषण 2.0) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिस पर
मानदेय मद में होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत का वहन भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही योजनाओं को लाभुकों तक पहुचाने में सेविका एवं सहायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केन्द्र सरकार द्वारा ऑगनबाडी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिए क्रमशः (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 15 िसत(cid:224)बर 2025 2 वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा मानदेय के अतिरिक्त सेविका को रू0 2500/-एवं सहायिका को रू0 1750/-राज्य भत्ता का भुगतान राज्य योजना मद से किया जा रहा है। इस प्रकार सेविका एवं सहायिका को क्रमशः रू0 7000/-(45002500) एवं रू0 4000/- (22501750) मानदेय दिया जा रहा है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढती महंगाई एवं मुद्रास्फीति को देखते हुए समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत राज्य में कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय मानदेय में वृद्वि करने की आवश्यकता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
उपरोक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2025 के प्रभाव से आँगनबाड़ी सेविका को देय मानदेय रू0 7000/-से बढाकर रू0 9000/-एवं सहायिका को देय मानदेय प्रतिमाह रू0 4000/-से बढाकर रू0 4500/-निर्धारित किये जाने तथा बढी हुई राशि का भुगतान राज्य योजना मद से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह देय मानदेय की राशि रू0 9000 में से रू0 2700/-केन्द्र सरकार द्वारा तथा रू0 6300/-(राज्यांश + राज्य भत्ता) की राशि राज्य सरकार द्वारा जबकि आँगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह देय मानदेय की राशि रू0 4500/-में से रू0 1350/-केन्द्र सरकार द्वारा तथा रू0 3150/-(राज्यांश + राज्य भत्ता) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष रू0 345,19,20,000 (तीन सौ पैतालिस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) मात्र का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।
स्वीकृत राशि समेकित बाल विकास सेवाएं (सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0) के तहत राज्य योजना मद विपत्र कोड-51-2235021020123 के तहत संगत विषय शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उदव्यय/बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा एवं आवश्यकतानुसार अनुपूरक आगणक के माध्यम से राशि का उपबंध कराया जा सकेगा। प्रस्ताव पर संचिका सं0-ICDS/30030/14-2018 के टिप्पणी पृ0 सं0-67/टि0 पर दिनांक- 09.09.2025 को मद संख्या-26 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बन्दना प्रेयषी, सचिव। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,