असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1509) पटना, मंगलवार, 16 िसत(cid:224)बर 2025
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12 flrEcj 2025
@ —श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा के विरूद्ध जिला भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के सदस्य का दिनांक 20.04.2016 द्वारा कार्यालय में आम लोगो से पैसा का लेनदेन करने संबंधी लगाये गये आरोप के संबंध में संलग्न सी0डी0 क्लीपस के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 862 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1298 दिनांक 23.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक 31.08.2018 को निलंबन अवधि में ही श्री सुरेश कुमार वार्धक्य सेवानिवृत हो गये।
3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-103/2018 -सह-पठित ज्ञापांक 1923 दिनांक 11.10.2018 द्वारा दिनांक 31.08.2018 के प्रभाव से श्री सुरेश कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी0 में परिवर्तित किया गया तथा सेवानिवृत्ति की पूर्व की तिथि/निलंबन अवधि (दिनांक 12.07.2016 से 31.08.2018 तक) के संबंध में आदेश दिया गया कि श्री कुमार को उक्त अवधि का भुगतेय वेतन/भत्ता का निर्णय विभागीय कार्यवाही के परिणाम पर आधारित होगा।
4. श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा का दोषसिद्धि प्रमाणित हो चुका है एवं इस प्रमाणित दोषसिद्धि के लिए उन्हें अधिसूचना ज्ञापांक-1102 दिनांक 10.05.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के तहत् अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत
का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्रवाई निष्पादित किया गया।
उक्त दंड में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-5118 दिनांक 24.03.2023 द्वारा सहमति प्राप्त है।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 16 िसत(cid:224)बर 2025 26. विभागीय पत्रांक-2474 दिनांक 30.10.2024 द्वारा श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त (पूर्व में निलंबित) प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा को जिला अभियोजन कार्यालय, लखीसराय के द्वारा निलंबित अवधि के दौरान सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराया गया है।
श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त (पूर्व में निलंबित) प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा को विभागीय कार्यवाही में दंडित किया गया है।
अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11(5) के आलोक में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में उक्त नियम-11 के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः-
(i) श्री सुरेश कुमार को निलंबन अवधि का देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
(ii) निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।
विशेष सचिव। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,