(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
31 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1553) पटना, सोमवार, 22 िसत(cid:224)बर 2025 सामान्य प्रशासन विभाग ———
24 जुलाई 2025 सं॰ 7/स्था0-05-07/2025-13619/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-59813 दिनांक 19.07.2025 द्वारा संसूचित पत्र में सुश्री प्रिया बरनवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-सिविल जज (कनीय कोटि), गयाजी की 30वीं बिहार न्यायिक सेवा में दिनांक 27.01.2020 को सेवा में योगदान दिये जाने के फलस्वरूप उनकी तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो गयी है। विभागीय अधिसूचना संख्या-13266 दिनांक 18.07.2025 में वर्णित विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने के शर्त का प्रावधान सुश्री प्रिया बरनवाल पर प्रभावी नहीं है। अतएव उक्त शर्त को विलोपित समझा जाय। विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-05-07/2025सा0प्र0 13266 दिनांक 18.07.2025 में अंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे। उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफ़रान अहमद, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,