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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 September 2025

Published 25 September 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-09-25.1563
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 3 आि(cid:435)न 1947 (श0)

(सं0 पटना 1563) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 25 िसत(cid:224)बर 2025

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कार्यालय आदेश

24 सितम्बर 2025

2/ई3-221/2024/श्र0सं0/61—दिनांक-05.03.2025 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, गया जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-265 दिनांक-05.03.2025 द्वारा स्व0 अनन्त कुमार राय, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, गया जी के आश्रित पुत्र-श्री अमन कुमार कृष्णा को समूह-'ग' (ग्रेड पे-1900) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा (क्रम सं0-17) की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, गया जी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के समूह-'ग' के निम्नवर्गीय लिपिक के पद (ग्रेड पे-1900, पुनरीक्षित वेतन स्तर-2) पर समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से श्री अमन कुमार कृष्णा को औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अमन कुमार कृष्णा की जन्म तिथि-18.07.2000 है। 3. श्री अमन कुमार कृष्णा को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. श्री कृष्णा को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। यदि श्री कृष्णा द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण-पोषण मेें किसी प्रकार की त्रुटि की जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण-पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। शपथ-पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करेंगे तो उनकी उपलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का अधिकार नियुक्ति पदाधिकारी का होगा।5. श्री कृष्णा को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 25 िसत(cid:224)बर 2025 2 6. श्री कृष्णा को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 7. श्री कृष्णा को विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र देना होगा। 8. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. श्री अमन कुमार कृष्णा पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

10. श्री अमन कुमार कृष्णा आदेश निर्गत की तिथि से 15 ¼iUnzg) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द की जा सकेगी। भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि श्री अमन कुमार कृष्णा के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधी सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जाएगा।

आदेश से, राजेश भारती, श्रमायुक्त, बिहार।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1563-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 September 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-09-25.1563/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-09-25.1563.