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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 October 2025

Published 03 October 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-10-03.1568
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

11 आि(cid:435)न 1947 (श0)

(सं0 पटना 1568) पटना, शु(cid:272)वार, 3 अ(cid:200)तूबर 2025 ———

अिधसूचना

सं॰ 02/स्था0-02-02/2024-3612/आ0प्र0—68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों की सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-110/लो0से0आ0/गो0, दिनांक-21.02.2024 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के क्रमांक-35 पर श्री पुष्कर कुमार (अनुक्रमांक-103324) का नाम अंकित है।

2. दस्तावेज सत्यापन हेतु गठित विभागीय सत्यापन दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रिक्त पद पर वेतन लेवल-8 (वेतन-47,600-1,51,100/-) एवं समय-समय पर राज्य सरकार से स्वी—त भत्ता पर निम्नांकित 01 (एक) अभ्यर्थी को पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

1 2 3 4 5 6
1 श्री पुष्कर कुमार 103324 अनुसूचित जाति मुंगेर सीतामढ़ी

3. उक्त अभ्यर्थी प्रभार ग्रहण करते समय सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उक्त अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)तूबर 2025 5. अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध ली गयी राशि की वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

6. नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियमानुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली-2022'' में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01.04.

2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वे दो दिनों के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित जिला में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. प्रमाण-पत्रों की जाँच/सत्यापन की प्रत्याशा में योगदान की तिथि से तीन माह तक वेतन भुगतान औपबंधिक रूप से किया जायेगा। प्रमाण-पत्रों की जाँच तीन माह के अन्दर नहीं होने की स्थिति में वेतन भुगतान स्थगित रहेगा।

11. पदभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वी—त होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वी—त किया जायेगा।

13. प्रासंगिक पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या-39, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-001- 0001-आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

14. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ———

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1568-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-10-03.1568/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-10-03.1568.