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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 October 2025

Published 04 October 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1571
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 आि(cid:435)न 1947 (श0)

(सं0 पटना 1571) पटना, शिनवार, 4 अ(cid:200)तूबर 2025 सं॰ ए0/ए0बी0-02/2025/6376/जे0

——— संकल्प

विषयः- बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति के सम्बन्ध में। वर्त्तमान में बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा सदस्य अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त हैं; जिसके कारण बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति तैयार किया जाना समीचीन है।

2. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु निम्नवत्‌ समग्र नीति की स्वीकृति दी जाती हैः- (क) दिनांक-01.01.2024 को या उसके पश्चात्‌ Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 03 (तीन) वर्ष तक 5,000/- (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से Stipend निम्न शर्त्तों का अनुपालन करते हुए दिया जायेगा :- (i) बिहार स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत (Enrolled) होना चाहिए। (ii) बिहार राज्य के किसी भी अधिवक्ता संघ का सदस्य होना चाहिये तथा अधिवक्ता संघ द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि ये व्यावहारिक रूप से वर्त्तमान में सक्रिय विधि व्यवसायी (Active Legal Practitioner) है।(iii) संदर्भित राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी तथा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति उक्त शर्त्तों के अध्याधीन इस हेतु सुयोग्य पात्र का चयन करेगा एवं राशि का भुगतान करेगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 (ख) राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किये जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपयेे की एकमुश्त सहायता बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी।

इस कंडिका-2 (क) एवं (ख) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा विधि विभाग, बिहार एवं वित्त विभाग, बिहार की सहमति सेे जारी किया जायेगा। 3. बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

4. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य आय से नीचे के आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सीय सहायता प्रदान किये जाने के बिन्दु पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।

5. राज्य के प्रत्येक अधिवक्ता संघ में महिला अधिवक्ताओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से समुचित निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया जायेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव कुमार, सरकार के अवर सचिव-सह-प्रभारी सचिव।

———

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1571-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1571/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1571.