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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 October 2025

Published 04 October 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1572
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

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(सं0 पटना 1572) पटना, शिनवार, 4 अ(cid:200)तूबर 2025

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11/ I —सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-5066 दिनांक-11.04.2019 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ और प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय संसूचित किया गया।

2. प्रोन्नति पर रोक के कारण राज्य के प्रशासनिक एवं लोकहित में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पदों का वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार दिये जाने की व्यवस्था की गयी।

3. इस व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार प्राप्त सरकारी सेवकों को मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का वेतन एवं दायित्व के साथ-साथ तद्‌नुसार उच्चतर वेतन के अनुरूप सभी सेवान्तीय लाभ भी अनुमान्य किये गये हैं।

4. राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक लगाये जाने की तिथि 11.04.2019 से नई व्यवस्था लागू किये जाने की तिथि 13.10.2023 की अवधि में कई योग्य सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हो गये। फलतः परिस्थितिजन्य कारणों से उन्हें उक्त व्यवस्था के तहत स्वाभाविक रूप से वेतन, दायित्व अथवा उच्चतर वेतन के अनुरूप सेवान्तीय लाभ प्राप्त नहीं कर सके।5. राज्य सरकार के समक्ष वर्णित अवधि में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उक्त व्यवस्था का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 6. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि- (i) दिनांक-11.04.2019 से दिनांक-13.10.2023 के बीच अर्हता प्राप्त (संयुक्त कालावधि सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उपलब्ध रिक्ति के आलोक में अनुमान्य उच्चतर पद का वैचारिक वेतनमान दिया जाय।

(ii) एतदर्थ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उपलब्ध संवर्गीय रिक्ति में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर अनुमान्य उच्चतर पद का वैचारिक वेतनमान दिया जायेगा। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7433 दिनांक-05.06.2018 की कंडिका-3(iv) में धारित पद पर एक वर्ष के कार्य अनुभव प्राप्त करने की शर्त में छूट दी जा सकेगी और इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये उच्चतर पद के वैचारिक वेतनमान को Level Jumping नहीं माना जायेगा। कालावधि की गणना मूल कोटि के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से की जायेगी। अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में विहित प्रक्रिया इस क्रम में भी लागू रहेंगे। (iii) चूँकि उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। परन्तु इस आधार पर मात्र पेंशन का पुनर्निर्धारण करते हुए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा।

(iv) यह एक विशिष्ट निर्णय है जो मात्र दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मियों के मामले में प्रभावी होगा।

7. कंडिका-6 के प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है तथा दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में मद संख्या-124 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8. एतदसंबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

9. उपर्युक्त प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1572-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1572/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-10-04.1572.