(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1581) पटना, सोमवार, 6 अ(cid:200)तूबर 2025
S.H.A-05/2021-5672—
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सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा इस योजना को सात निश्चय-2 कार्यक्रम में भी जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया गया है।
2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं आवेदकों के निबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से ही प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र अधिष्ठापित व कार्यरत है।
3. वर्तमान में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हत्ताएँ, शर्ते एवं उद्देश्य निम्नवत् है :-
(क) 20-25 वर्ष के आयुवर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियाँ जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों से न्यूनतम इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
(ख) योजना अन्तर्गत लाभुकों को प्रतिमाह 1000/- रूपये की दर से स्वयं सहातया भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
(ग) आवेदक बिहार राज्य के संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 6 अ(cid:200)तूबर 2025 (घ) आवेदक को किसी óोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
(ड़) आवेदक को किसी प्रकार का नियोजन, (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो। (च) आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो। (छ) आवेदक को जिस दिन से स्थायी/अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन से इस योजना के तहत दी जानेवाली भत्ता हेतु पात्रता नहीं रखेंगे एवं तदनुसार भत्ता बंद कर दी जायेगी।
(ज) इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले बेरोजगार युवक/युवतियाँ को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित करते है।
4. प्रायः देखा जाता है कि अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं की अर्हत्ताएँ स्नातक होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में वैसे युवक/युवतियाँ जो स्नातक के उपरांत रोजगार की तलाश हेतु विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते है, इस योजना में शामिल किये जाने से वैसे युवक/युवतियों को भी रोजगार तलाशने में उत्पन्न आर्थिक कठिनाईयों में मददगार साबित होगी। साथ ही श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने से स्व-रोजगार स्थापना में मदद मिलेगी।
5. एतद्त राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित ''मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन/अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है :-
(क) 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक/युवतियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार/सरकारी/निजी/गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी 1000/- रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।
(ख) इस योजना से संबंधित निर्गत संकल्प ज्ञापांक-1350 दिनांक-09.03.2016 की कंडिका 7(iii) में निहित प्रावधान यथा-आवेदक को किसी óोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो, स्नातक उत्तीर्ण लाभुकों पर लागू नहीं होगा।
(ग) इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कौशल विकास से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 05 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित करते हैं।
(घ) इस योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति राज्य सरकार की अनुमोदन से गठित की जाएगी जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के दो कुलपति, जो राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे, सदस्य होंगे। इस समिति की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अन्य पाठ्यक्रम/शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया जा सकेगा। (ड़) इस योजना के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प एवं पत्र में निहित शेष शर्तें एवं अर्हत्ताएँ यथावत रहेंगे। (च) योजना अन्तर्गत संशोधित प्रावधान 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा। (छ) नियमानुसार योजना एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार मार्गनिदेश निर्गत किया जा सकेगा।
6. प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या कुल 5 लाख संभावित है, जिस पर कुल 300.00 करोड़ रूपये मात्र अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। इसी प्रकार आगामी वित्तीय वर्षों में लाभुकों की संख्या के आधार पर योजना की राशि में समानुपातिक वृद्धि संभावित है। 7. उपर्युक्त राशि निम्न बजट शीर्षो के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-
(क) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235602000117
(ख) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0106-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235607890106(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 6 अ(cid:200)तूबर 2025 3 (ग) मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-0102-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235607960102
आवश्यकतनुसार राशि की व्यवस्था अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
8. विषयांकित प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-61 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के प्रधान सचिव। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,