(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1604) पटना, सोमवार, 6 अ(cid:200)तूबर 2025
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सं॰ 11/न0वि0/गठन-02/2025 /न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधानानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 द्वारा नगर पंचायत, सोनपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण किया गया है। 2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधानानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 द्वारा पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसख्ंया अवधारित की गयी। उक्त आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा नगर पंचायत, सोनपुर का पर्यटन और तीर्थस्थल के आधार पर नगर परिषद में उत्क्रमण की अनुशंसा की गई। 3. अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 में पर्यटन और तीर्थस्थल के आधार पर नगर पंचायत, सोनपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण पढ़ा एवं समझा जाए। 4. अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 का शेष यथावत् रहेगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,