निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
15 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1606) पटना, मंगलवार, 7 अ(cid:200)तूबर 2025 vYila[;d dY;k.k
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vf/klwpuk
5 vDrwcj 2025
—विभागीय अधिसूचना सं॰-2011 दिनांक-09.10.2020 द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना का पूर्णगठन किया गया था। जिसका कार्यकाल दिनांक-12.10.2025 को पूर्ण हो रहा है। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्त्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 (यथा संशोधित 2025) की धारा-12 (f) के परन्तुक एवं अधिनियम की धारा-14 के तहत वर्त्तमान में गठित बोर्ड के सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण करेगें। उक्त धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति के तहत श्री अल्हाज मो॰ इरशादुल्लाह, ग्राम-वाजिदपुर, पोस्ट-बाढ़, जिला-पटना को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है, जो दिनांक- 12.10.2025 के पश्चात से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विशेष सचिव-सह-निदेशक।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,