निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
16 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1650) पटना, बुधवार, 8 अ(cid:200)तूबर 2025
नगर विकास एवं आवास
————
अधिसूचना
6 अक्तूबर 2025
11/न0वि0/विविध-25/2024/3076/न0वि0एवंआ0वि0—राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 3698 दिनांक 10.09.2025 द्वारा सूचित किया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-6 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 524 दिनांक 06.03.2025 द्वारा नगर पंचायत, महाराजगंज के क्षेत्र विस्तार किये जाने के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(8) के अधीन 06 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में नगर पंचायत, महराजगंज के वार्ड (प्रा.नि.क्षेत्र.) गठन संबंधी कार्य किये जा रहे है, जबकि निर्वाचन संपन्न कराने के पूर्व अद्यतन मतदाता सूची तैयार किया जाना एवं पदों का आरक्षण/आवंटन किया जाना महत्वपूर्ण अवयव है। बिहार विधान सभा का अद्यतन मतदाता सूची संबंधी डाटा उपलब्ध होने के उपरांत मतदाता सूची तैयार की जाएगी। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 संपन्न कराया जाना है, जिसमें जिला स्तर पर सभी सरकारी तंत्र संलग्न रहेंगे, फलस्वरूप उक्त नगरपालिका का निर्वाचन संपन्न कराने में कठिनाई है। 2. अतएव राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के अनुरोध के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(9) के प्रावधानानुसार नगर पंचायत, महाराजगंज में निहित सभी शक्ति और —त्यों का प्रयोग या संपादन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,