(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
18 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1657) पटना, शु(cid:272)वार, 10 अ(cid:200)तूबर 2025
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अ0सू0सं0-''.प्रेस (शाखा)-415/2019-556/सू0ज0स0वि0—बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019" के नियम-8(1) में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली-2022 के नियम-8(3) में निहित प्रावधान के आलोक में '' का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः- 1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार - अध्यक्ष 2. प्रभारी पदाधिकारी (पे्रस), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार - सदस्य सचिव 3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून) - सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव श्रम संसधन विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून) - सदस्य 5. श्री बिनोद बंधु, स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान - सदस्य 6. श्री अजय कुमार, संपादक, प्रभात खबर - सदस्य 7. श्री अमिताभ श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इंडिया टुडे - सदस्य 8. श्री ए0के0 अहसानी, प्रधान संपादक, पिन्दार - सदस्य 9. श्री ब्रजमोहन सिंह, एडिटर (इनपुट), न्यूज-18 बिहार - सदस्य 10. श्री नीतीश चन्द्रा, ब्यूरो प्रमुख, इंडिया टी0वी0 - सदस्य 2. उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए होगी। 3. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,