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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 October 2025

Published 13 October 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-10-13.1663
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 आि(cid:435)न 1947 (श0)

(सं0 पटना 1663) पटना, सोमवार, 13 अ(cid:200)तूबर 2025 [kk| ,oa miHkksDrk laj{k.k foHkkx ———— vf/klwpuk 5 vDrwcj 2025

I — विभागीय अधिसूचना सं0-3572 दिनांक 26.08.2021 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा-6 एवं 8 के प्रावधानों के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2021 का गठन किया गया है। उक्त नियम में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगेः-

(A) मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष (B) सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव (C) (i) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य (ii) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य (iii) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य (iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग - सदस्य (v) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य (vi) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग - सदस्य (vii) प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्यकर विभाग - सदस्य (viii) खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य (ix) अध्यक्ष, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति - सदस्य (x) अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन - सदस्य (xi) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय - सदस्य (xii) नियंत्रक, माप एवं तौल, कृषि विभाग - सदस्य (xiii) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग - सदस्य (xiv) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना - सदस्य(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 13 अ(cid:200)तूबर 2025 2 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित दस से अनधिक उतने शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य। (i) One representative from Department of Consumer Affairs not below the rank of Director/Deputy Secretary.

(ii) Scientist-F & DDG, Bureau of Indian Standards (BIS), Eastern Regional Office .

(iii) The Director, National Test House (NTH), Eastern Regional Office (iv) Regional Director, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) Eastern Regional Office.

राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रि'kक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग-जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम-से-कम एक महिला होगी। (i) पता-ग्रा0पो0-मसौढ़ा, थाना-पालीगंज, जिला-पटना, पिन-801110 (ii) पता-205, शांति बिहार अपार्टमेन्ट, फ्रेजर रोड, जिला-पटना, पिन-800001 (iii) पता-''शांति दीप'' कामधेनु लेन, महावीर आरोग्य हॉस्पीटल के निकट, कंकड़बाग रोड, जिला-पटना, पिन-800020 (iv) पता-ग्रा0पो0-झिकटिया, थाना-महेशखूंट, जिला-खगड़िया, पिन-851213

- उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीन माह की अतिरिक्त अवधि अथवा इसका पुर्नगठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

- कोेई भी सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के

अध्यक्ष को सम्बोधित स्व-लिखित सूचना देते हुए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

-

(I) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

(II) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।

- (I) अधिनियम के अधीन अपने कार्यो का निष्पादन करने के प्रयोजन से, उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यो का निष्पादन करेगा जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे। (II) उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें यह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने है।

(III) कार्य समूह उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। (IV) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षो को उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(V) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

-

(I) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें साधारणतया राजधानी क्षेत्र पटना में आयोजित की जाएंगी।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 13 अ(cid:200)तूबर 2025 3 परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जब अध्यक्ष का यह मत हो, कि ऐसा करना उपयुक्त है, किसी अन्य स्थान पर अपनी बैंठकें आयोजित कर सकती है। (II) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजनार्थ चुने गए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। (III) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आयोजित तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकती है।

(IV) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(V) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुमति को छोड़कर, चर्चा नहीं की जाएगी।

(VI) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत का मसौदा यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत को अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थं प्रस्तुत किया जाएगा।

(VII) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत के मसौदे को अगली बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथा'kीघ्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(VIII) किसी रिक्ति के होने अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन में किसी दोष के होने मात्र से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जाएगी।

-उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे :-

(क) सदस्यों का यात्रा भत्ताः-विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों एवं सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें उनके पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।

(ख) उप-नियम (क) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वे उपभोक्ता संरक्षण परिषद अथवा इसके किसी कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

(ग) स्थानीय सदस्यों के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सत्येन्द्र नारायण सिंह, सरकार के अवर सचिव। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1663-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-10-13.1663/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-10-13.1663.