िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
21 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1665) पटना, सोमवार, 13 अ(cid:200)तूबर 2025 AMRUT ———
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोंतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रूपये 26,20,00,00,000/-(छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित विा पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोंतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार विा पोषित होता रहेगा।
3 योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी-एस0एच0पी0एस0सी0) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के तकनीकी एवं विाीय2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2025 मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस0एल0टी0सी0) के गठन किये जाने का प्रावधान है। 4 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोंतो के जीर्णोद्धार हेतु रूपये 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्यासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) के अनुमानित मूल्य पर सिटी वाटर ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें केन्द्रांश रूपये 2619.768 करोड़, राज्यांश (एस0एस0यू0एल0बी0) रूपये 5838.369 करोड़ एवं 15वाँ विा आयोग की राशि रूपये 23.00 करोड़ शामिल है। 64 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर ऐक्शन प्लान का प्रस्ताव स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) द्वारा दिनांक-12.09.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत अपेक्स कमिटी द्वारा दिनांक-25.09.2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि रूपये 400.00 करोड़ तथा इसके समानुपातिक राज्यांश की राशि रूपये 800.00 करोड़ अर्थात कुल राशि रूपये 1200.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।
5 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजनान्तर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना की विवरणी निम्नवत हैः-
| SLTC | |||
| 01 | पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 48787 गृह जल संयोजन हेतु 18 ट्यूब्वेल, 18 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 7 Iron Removal Plant, 7 जलमीनार, 7 जलमीनार कैम्पस, 22.350 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 371.800 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य। | 284.7894479 | 284.7894479 केन्द्रांष - 88.0074063 राज्यांष- 196.7820416 |
6.
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी बुडको होगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) को वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। पूर्णिया नगर निगम की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।
पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना में कुल राशि रू॰ 2,84,78,94,479/-(दो सौ चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख चौरानबे हजार चार सौ उनासी रू॰) का व्यय संभावित है।
राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित हैः-
| 01 | 2025-26 | 284.7894479 | 284.7894479 |
जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू॰ 2,84,78,94,479/- (दो सौ चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख चौरानबे हजार चार सौ उनासी रू॰) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 अ(cid:200)तूबर 2025 8. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,