असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1687) पटना, शु(cid:272)वार, 17 अ(cid:200)तूबर 2025 ———
laŒ 1 LFkkŒ&60@2023&2857@foŒlŒ—बिहार विधन सभा सचिवालय ;भरती और सेवा शर्त्तेंद्ध नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम ;कद्ध एवं ;खद्ध के अध्यध्ीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष, बिहार विधन सभा, वित्त विभाग के परामर्श से बिहार विधन सभा सचिवालय ;भरती और सेवा शर्त्तेंद्ध नियमावली, 2018 की अनुसूची में निम्नवत् संशोध्न करते हैंः-
1. अनुसूची के सुरक्षा संवर्ग के क्रमांक-27 सहायक मार्शल के स्वीकृत बल कॉलम में '04 ;चारद्ध' के स्थान पर '12 ;बारहद्ध' प्रतिस्थापित किया जाता है ।
| 27. सहायक | मार्शल | समूह-ख राजपत्रित | वेतन संरचना में वेतन स्तर-6 | 100% | बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता। | 12 (बारह) |
| 28 | सहायक अवर मार्शल | समूह-ग अराजपत्रित | वेतन संरचना में वेतन स्तर-5 | 100% | बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता। | 21 (इक्कीस) | |
| 29 | सुरक्षा प्रहरी | समूह-ग अराजपत्रित | वेतन संरचना में वेतन स्तर-3 | 100% | बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता। | 149 (एक सौ उन्चास) |
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं॰-1स्था॰-106/2022-2553, दिनांक 06.10.2023 इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
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