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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 October 2025

Published 22 October 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-10-22.43
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 30 आश्विन 1947 (श0) सं(cid:201)या 43 पटना, बुधवार,———————— 22 अक्तूबर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-97 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 98-100 पूरक

---

पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 2

भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

गृह विभाग (विषेष शाखा) ------ आदेश 9 अक्तूबर 2025 सं॰ एल/एच॰जी॰-14-02/2022-10911--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2886, दिनांक-02.05.2025 एवं विा (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-984(23), दिनांक-10.07.2025 के आलोक में श्री अमृतांशु, परिवीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-29.03.2024 से 08.06.2024 तक कुल 72 (बहार) दिनों के उपार्जित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 196 के तहत दिनांक-09.06.2024 से 22.08.2024 तक कुल 75 (पचहार) दिनों के असाधारण अवकाश की घटनोार स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।ह0/-

आदेश से, उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

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बिहार विधन सभा सचिवालय

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अध्सिूचनाएं

19 सितम्बर 2025

सं0 01स्था॰-37/2024-2805/वि0स0।--वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 की कंडिका-3[IV](a) के आलोक में अपर जिला एवं सत्रा न्यायाध्ीश, श्रीमती ख्याति सिंह, संयुक्त सचिव-सह-वर्त्तमान प्रभारी सचिव, बिहार विधन सभा, पटना को दिनांक-21.07.2024 के अप से प्रभारी सचिव के रूप में सचिव, बिहार विधन सभा का कार्य करने के निमित्त अतिरिक्त प्रभार के लिए भत्ता (Concurrent Charge) के रूप में प्रतिमाह कुल-14,484/- ;चौदह हजार चार सौ चौरासीद्ध रूपये मात्रा का नियमानुसार भुगतान की अनुमति दी जाती है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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10 सितम्बर 2025

सं0 1स्था-37/2024-2664/वि0स0।--दिनांक 11.09.2025 से 13.09.2025 तक बैंगलुरू ;कर्नाटकद्ध में 11th CPA India Region Conference तथा दिनांक 14.09.2025 से 15.09.2025 तक तिरूपति ;आंध््र प्रदेशद्ध में महिला एवं बाल विकास समिति के सम्मेलन में भाग लेने हेतु डॉ ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव, बिहार विधन सभा दिनांक 11.09.2025 को 10ः00 AM से दिनांक 16.09.2025 को 5ः50 PM तक मुख्यालय से बाहर रहने की अवध् िमें सचिव, बिहार विधन सभा को प्राध्किृत समस्त कार्यों का निष्पादन करने हेतु श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधन सभा सचिवालय को अध्किृत किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधन सभा के आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 4 सितम्बर 2025 सं0 02स्था-251/2020-2612/वि0स0।--प्रधन महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्ध का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्राांक-LR:200820251200473 LR No. : 0237/2025-2026 के आलोक में श्री आजाद कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ;कद्ध के तहत दिनांक-01.08.2025 से 14.08.2025 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-15.08.2025 से 17.08.2025 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-286 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

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9 सितम्बर 2025

सं0 02स्था-187/2025-2645/वि0स0।--श्रीमती मीमाँशा चौध्री, प्रशाखा पदाध्किारी, बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को वित्त ;वैदानिकोद्ध विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्राांक-PCFC/BLA/BLA/2022/0068-770(23), दिनांक-09.06.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-220(A) के अनुसरण में दिनांक 19.05.2025 से दिनांक-22.08.2025 तक शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-23.08.2025 तथा 24.08.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । इसके पश्चात्‌ इनके शिशु देखभाल अवकाश कोष में कुल-634 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,

सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

------ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ सं0 04/वन्यप्राणी (स्था०)-28/2025--5370/प०व०ज०प०

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग,

बिहार, पटना।

विषय :- संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के सुचारू संचालन हेतु स्थायी स्थापना अन्तर्गत विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश :- स्वी—त

पटना-15, दिनांक 4 अक्तूबर 2025 महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में रखे गये वन्यजीवों के प्रबंधन, पर्यटकों के प्रबंधन, वन्यप्राणी पर्यटन के सुचारू संचालन, वन्यजीवों के 24x7 सुरक्षा तथा देखभाल के साथ-साथ प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं परिसम्पदाओं के रख-रखाव इत्यादि कार्य हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं इन सृजित पदों पर वार्षिक व्यय रू० 8,63,42,400/- (आठ करोड़ तिरेसठ लाख बयालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की स्वी—ति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत्‌ है :-

पदनाम वेतन स्तर पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या सृजित अतिरिक्त पदों की संख्या सृजन के फलस्वरूप कुल पदों की संख्या
1 पशुचिकित्सक लेवल-09 (53100-167800) 2 1 3
2 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी लेवल-06 (35400-112400) 2 1 3
3 क्यूरेटर लेवल-06 (35400-112400) 0 1 1
4 फार्मासिस्ट लेवल-05 (29200-92300) 0 1 1
5 तकनीशियन लेवल-05 (29200-92300) 1 1 2
6 वनपाल लेवल-05 (29200-92300) 5 5 10
7 वनरक्षी लेवल-03 (21700-69100) 16 24 40
8 आशुलिपिक लेवल-04 (25500-81100) 1 1 2
9 निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-02 (19900-63200) 6 3 9
10 वरीय पशुपालक लेवल-02 (19900-63200) 3 4 7
11 पशुपालक लेवल-01 (18000-56900) 64 36 100
12 पशुकम्पाउडर लेवल-02 (19900-63200) 2 1 3
13 चालक लेवल-02 (19900-63200) 5 11 16
14 माली लेवल-01 (18000-56900) 15 25 40
15 प्लम्बर लेवल-02 (19900-63200) 1 4 5
16 बिजली मिस्त्री लेवल-02 (19900-63200) 1 4 5
17 सपेरा लेवल-01 (18000-56900) 1 4 5
18 चौकीदार लेवल-01 (18000-56900) 3 4 7
19 खानसामा लेवल-02 (19900-63200) 3 2 5
20 आदेशपाल/ कार्यालय परिचारी लेवल-01 (18000-56900) 11 19 30
21 कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त की जायेगी 0 20 20
कुलः- 142 172 314
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 4

रूप में संलग्न है।

3. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के स्थायी स्थापना अंतर्गत विभिन्न कोटि के 172 अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

4. नवसृजित पदों पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-111-चिड़ियाघर, उपशीर्ष-0001- अन्य उद्यान, विपत्र कोड-19-2406021110001 से किया जायेगा।5 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 5. उपरोक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में स्वी—ति प्राप्त है।

विश्वासभाजन, आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1 सृजित पदों की विवरणी तथा पदनाम, पद की संख्या, वेतनमान्‌, औचित्य एवं कर्तव्य। ---------------------------------------------------------------------- 1. पद का नाम- पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-09 (53100-167800)

• यह बिहार पशुपालन सेवा संवर्ग का पद होगा। • संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में रखे गये सभी वन्यजीवों के स्वास्थ परीक्षण तथा चिकित्सा का पूर्ण दायित्व इनपर होगा।

• इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा। • इस संवर्ग मे पूर्व से 2 पद सृजित है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में वर्तमान में कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीव वास कर रहे हैं, जिसमें समय-समय पर बढ़ोतरी होती रहती है। वन्यजीवों की बढ़ती प्रजातियों एवं संख्या को देखते हुये वन्यजीवों के बेहतर स्वास्थ परीक्षण एवं चिकित्सा तथा किसी पशु चिकित्सा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यों के सुचारू संपादन हेतु अतिरिक्त 01 पद का सृजन प्रस्तावित है।

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण पशुचिकित्सक की संख्या
1. जू में वास कर रहे कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीवों वन्यजीवों का स्वास्थ प्रबंधन, रख-रखाव, स्वास्थ परीक्षण तथा चिकित्सा का कार्य, गै डा ं संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, आपातकालीन सेवा, त्वरित कार्रवाई बल तथा राहत कार्य हेतु के साथ-साथ वन्यजीवों के स्थानांतरण का कार्य, लिव रिजर्व 3
आवश्यक कुल पदों की संख्या 3
पूर्व से सृजित पद 2
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

2. पद का नाम-वनों के क्षेत्र पदाधिकारी प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-06 (35400-112400)

• यह वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग का पद होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा। • विगत कुछ वर्षों में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाओं का निर्माण किया गया हैं। इन सुविधाओं को वर्तमान में वनस्पति प्रक्षेत्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही वनस्पति प्रक्षेत्र के द्वारा पर्यटक-प्रबंधन एवं राजस्व संकलन का भी कार्य किया जाता है। अतः वर्तमान में कार्यरत वनस्पति प्रक्षेत्र पर बढ़ते बोझ को देखते हुए पर्यटक-प्रबंधन, राजस्व के संकलन एवं संधारण, प्रोटोकॉल एवं पर्यटकों से संबंधित अन्य सुविधाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त प्रक्षेत्र का निर्माण एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद का सृजन आवश्यक है।

क्र0 प्रक्षेत्र कार्य दायित्वों का निर्धारण वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की संख्या
1. जन्तुप्रक्षेत्र वन्य जीवों का दैनिक स्वास्थ्य एवं आहार प्रबंधन, वन्यजीवों के स्थानांतरण, वन्यजीव स्टॉक का संधारण, वन्यप्राणी के जो का सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव, नई संरचनाओं का निर्माण एवं उपलब्ध संरचनाओं का रख-रखाव। 1
2. वनस्पति प्रक्षेत्र वनस्पति प्रक्षेत्र का प्रबंधन, लैंडस्केपिंग एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, नई संरचनाओं का निर्माण एवं उपलब्ध संरचनाओं का रख-रखाव। 1
3. टूरिज्म प्रक्षेत्र पर्यटक प्रबंधन, राजस्व संकलन एवं संधारण, प्रोटोकॉल एवं पर्यटकों से संबंधित अन्य सुविधाओं का संचालन। 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 3
पूर्व से सृजित पद 2
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6

3. पद का नाम- क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-06 (35400-112400)

• संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में रखे गये सभी वन्यजीवों के संग्रहण का पूर्ण दायित्व इनपर होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा। • इस संवर्ग मे पूर्व से पद सृजित नहीं है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, देश के बड़े श्रेणी का चिड़ियाघर है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा निर्गत Recognition of Zoo Rules 2009 के तहत बड़े श्रेणी के चिड़ियाघरों में एक क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) का पद निर्धारित किया गया है। वर्तमान में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीव वास कर रहे हैं, जिनके लिए क्यूरेटर के 01 पद का सृजन प्रस्तावित है।

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण संग्रहाध्यक्ष की संख्या
1. जू में वास कर रहे कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीवो का संग्रहण एवं ं पर्यटकों का ज्ञानबर्द्धन 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 1
पूर्व से सृजित पद 0
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

4. पद का नाम- फार्मासिस्ट प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-05 (29200-92300)

• संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के वन्यजीव अस्पताल के फार्मसी में दवाईयों का वितरण एवं संधारण का पूर्ण दायित्व इनपर होगा।

• इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा। • इस संवर्ग मे पूर्व से पद सृजित नहीं है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, देश के बड़े श्रेणी का चिड़ियाघर है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा निर्गत Recognition of Zoo Rules 2009 के तहत बड़े श्रेणी के चिड़ियाघरों में एक फार्मासिस्ट का पद निर्धारित किया गया है। वर्तमान में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीव वास कर रहे हैं, जिनके लिए फार्मासिस्ट के 01 पद का सृजन प्रस्तावित है।

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण फार्मासिस्ट की संख्या
1. पटना ज ू क े वन्यजीव अस्पताल क े फार्मसी मे ं दवाईयों वितरण एवं संधारण का 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 1
पूर्व से सृजित पद 0
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

5. पद का नाम- तकनीशियन (Technician) प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान-लेवल-05 (29200-92300)

• संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पशु अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों के संचालन, रख-रखाव, वन्यजीवों के ब्लड, यूरिन एवं अन्य सैम्पल के जाँच का पूर्ण दायित्व इनपर होगा।

• इनके नियंत्री पदाधिकारी पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा।

• संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना देश के बड़े श्रेणी का चिड़ियाघर है, जिसमें कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीव वास कर रहे हैं। अतः वन्यजीव अस्पताल में उपलब्ध सामग्रियों यथा- एक्स-रेमशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन7 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 एवं अन्य मशीनरी के संचालन के साथ-साथ वन्यजीवों के ब्लड, यूरिन एवं अन्य सैम्पल कलेक्शन, उनकी जाँच,

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण तकनीशियन की संख्या
1. वन्यजीव अस्पताल में उपलब्ध सामग्रियों यथा- एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ऑपरेशन थियेटर तथा ऑब्जर्वेशन रूम में उपलब्ध अन्य मशीनरी के संचालन तथा रख-रखाव का कार्य। 1
2. जू में वास कर रहे कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीवों वन्यजीवों के ब्लड, यूरिन एवं अन्य सैम्पल की जाँच एवं प्रयोगशाला के उपकरणों का संचालन तथा रख-रखाव का कार्य। 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 2
पूर्व से सृजित पद 1
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

6. पद का नाम- वनपाल, प्रस्तावित पदों की संख्या-05, वेतनमान- लेवल-05 (29200-92300)

• यह बिहार अवर वनसेवा के वनपाल संवर्ग का पद होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी होंगे। इनका मुख्यालय संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होगा। • संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में वनपाल संवर्ग के बीट-वार कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण निम्नवत्‌ हैः-

क्र0 प्रक्षेत्र कार्य दायित्वों का निर्धारण वनपाल की संख्या
1. जन्तु प्रक्षेत्र जन्तु प्रक्षेत्र के बीट 1 का प्रभार। 1
जन्तु प्रक्षेत्र के बीट 2 का प्रभार। 1
जन्तु प्रक्षेत्र के बीट 3 का प्रभार। 1
जन्तु प्रक्षेत्र के बीट 4 का प्रभार। 1
जन्तु प्रक्षेत्र के बीट 5 का प्रभार। 1
2 वनस्पति प्रक्षेत्र वनस्पति प्रक्षेत्र के बीट 1 का प्रभार। 1
वनस्पति प्रक्षेत्र के बीट 2 का प्रभार। 1
3. टूरिज्म प्रक्षेत्र टूरिज्म प्रक्षेत्र के बीट 1 का प्रभार। 1
टूरिज्म प्रक्षेत्र के बीट 2 का प्रभार। 1
टूरिज्म प्रक्षेत्र के बीट 3 का प्रभार। 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 10
पूर्व से सृजित पद 5
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 5

7. पद का नाम- वनरक्षी, प्रस्तावित पदों की संख्या-24, वेतनमान- लेवल-03 (21700-69100)

• यह बिहार अवर वन सेवा के वनरक्षी संवर्ग का पद होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी वनपाल होंगे तथा इनका मुख्यालय संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होगा। • संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना क्षेत्र में वनपाल संवर्ग के बीटवार कार्य एवं दायित्वों का सारांश निम्नवत्‌ हैः-

क्र0 प्रक्षेत्र कार्य दायित्वों का निर्धारण वनरक्षी की संख्या
1. जन्तु प्रक्षेत्र बीट 1 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 1 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
बीट 2 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 2 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
बीट 2 के सब-बीट 3 का प्रभार। 1
बीट 3 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 3 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
बीट 3 के सब-बीट 3 का प्रभार। 1
बीट 4 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 4 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
बीट 4 के सब-बीट 3 का प्रभार। 1
बीट 5 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 5 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
रेस्क्यू कार्य दल 1
रात्रि प्रहरी गश्ती कार्य 3
सामान्य गश्ती कार्य दिन मे ं 2
लीव रिजर्व 3
जन्तु प्रक्षेत्र का कुल 22
2 वनस्पति प्रक्षेत्र बीट 1 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 1 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
बीट 1 के सब-बीट 3 का प्रभार। 1
बीट 2 के सब-बीट 1 का प्रभार। 1
बीट 2 के सब-बीट 2 का प्रभार। 1
सामान्य गश्ती कार्य दिन मे ं 02
रात्रि प्रहरी गश्ती कार्य 02
लीव रिर्जव (वनस्पति प्रक्षेत्र में संलग्न) 02
वनस्पति प्रक्षेत्र का कुल 11
3. टूरिज्म प्रक्षेत्र गेट नं॰-1 का टिकट कार्य, गेट संचालन एवं राजस्व संधारण 01
प्रोटोकॉल एवं लीव रिजर्व 01
गेट नं॰-2 का टिकट कार्य, गेट संचालन एवं राजस्व संधारण 01
प्रोटोकॉल एवं लीव रिजर्व 01
टॉय-ट्रेन का टिकट कार्य, संचालन एवं राजस्व संधारण, 01
एक्वेरियम टिकट काउंटर एवं प्रोटोकॉल 01
ऑनलाईन टिकटिंग संधारण एवं तकनीकी कार्य 01
टूरिज्म प्रक्षेत्र का कुल 7
आवश्यक कुल पदों की संख्या 40
पूर्व से सृजित पद 16
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 24
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 8

8. पद का नाम- आशुलिपिक प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-04 (25500-81100)

• यह बिहार आशुलिपिक संवर्ग का पद होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा।

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण आशुलिपिक की संख्या
1 निदेशक कार्यालय 1
2 उप निदेशक कार्यालय 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 2
पूर्व से सृजित पद 1
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

9. पद का नाम- निम्नवर्गीय लिपिकः- प्रस्तावित पदों की संख्या-03, वेतनमान- लेवल-02 (19900-63200)

• यह बिहार वन लिपिकीय संवर्ग का पद होगा। • इनके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा।9 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 • वर्तमान में कुछ वर्षों में सी.एफ.एम.एस. के लागू होने के उपरांत तथा बढ़ते विभागीय कार्यों को देखते हुए प्रक्षेत्र कार्यालयों में लेखा संधारण का कार्य बढ़ गया है। इस आलोक में प्रक्षेत्र कार्यालयों में लेखा संधारण, ई.पी.एफ. भुगतान, अभिलेखों का संधारण इत्यादि के लिए प्रत्येक प्रक्षेत्र कार्यालय में एक निम्नवर्गीय लिपिक की आवश्यकता है।

प्रशाखा कार्य दायित्वों का निर्धारण निम्नवर्गीय लिपिक की संख्या
1. लेखा प्रशाखा लेखा प्रशाखा से संबंधित कार्य। 2
2 विपत्र प्रशाखा विपत्र प्रशाखा से संबंधित कार्य। 1
3. स्थापना प्रशाखा स्थापना प्रशाखा से संबंधित कार्य। 1
4. जन्तु प्रशाखा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से संंबंधित कार्य, वन्यप्राणियों की अदला-बदली, वन्यजन्तुओ का आहार ं आपूर्ति इत्यादि वन्यजीव से संबंधित कार्य। 1
5 न्यायालय एवं विविध न्यायालय से संबंधित एवं अन्य विविध कार्य। (पर्यटक एवं ऑनलाईन टिकट की सुविधा का संचालन) 1
6 प्रक्षेत्र कार्यालय प्रक्षेत्र कार्यालय मे लिपिकीय कार्य। ं 3
आवश्यक कुल पदों की संख्या 9
पूर्व से सृजित पद 6
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 3

10. पद का नाम- वरीय पशुपालक प्रस्तावित पदों की संख्या-4, वेतनमान- लेवल-03 (21700-69100)

• वर्तमान में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में कुल 93 प्रजाति के लगभग 1122 वन्यजीवों का स्वास्थ्य एवं आहार प्रबंधन का कार्य किया जाता है। पूर्व में भी वन्यजीवों की बढ़ती संख्या के आलोक में इनके पदों में आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी की गई है। इनके कुल सृजित 03 पदों में से 02 पदों का सृजन 1987 में एवं 01 पद का सृजन 2007 में किया गया है। तत्पश्चात्‌ बढ़ते वन्यजीवों की संख्या को देखते हुए पूर्व से सृजित पदों में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

• इनके नियंत्री पदाधिकारी संबंधित बीट के वनपाल होंगे एवं इनका मुख्यालय संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होगा।

वरीय पशुपालक वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जन्तु प्रक्षेत्र के नियंत्रण एवं निदेशन में पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पशुपालक एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर वन्यजीव प्रबंधन के 24 घंटे दैनिक कार्यों का संचालन तथा प्राप्त आदेशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे/करायेंगे। इसमें इनके प्रभारी वन्यजीवों के इंक्लोजरों के पंजी का संधारण, वन्यजीवों के स्वास्थ्य, अधिवास, प्रजनन, मृत्यु, बीमारी, दवाईयाँ इत्यादि से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर प्रतिवेदन वरीय स्तर पर प्रतिवेदित करेंगे। वन्यजीव इंक्लोजर की साफ-सफाई, रख-रखाव एवं मौसमी कार्यों का प्रबंधन के अनुरूप सुनिश्चित करना तथा अन्य सभी आवंटित कार्यों का निष्पादन करेंगे/करायेंगे।

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण वरीय पशुपालक की संख्या NaN
1. Felidae, Canidae प्रजाति के वन्यजीवो की देख-भाल ं ं े 1 NaN
2 Primates, Ursidae, Viverridae, Hystricidae, Sciuridae प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 1 NaN
3. Exotic प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 1 NaN
4. Herbivore प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 1 NaN
5. Reptiles, Mustelidae प्रजाति के वन्यजीवो की देख-भाल ं ं े 1 NaN
6. पक्षी प्रजाति के वन्यजीवों की देख-भाल 1 NaN
7. ब्रीडिंग सेंटर एवं अस्पताल 1 NaN
आवश्यक कुल पदों की संख्या 7 NaN
पूर्व से सृजित पद 3 NaN
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 4 NaN
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 10

11. पद का नाम- पशुपालक प्रस्तावित पदों की संख्या-36 वेतनमान- लेवल-01 (18000-56900)

• वर्तमान में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में कुल 93 प्रजाति के लगभग 1122 वन्यजीवों का स्वास्थ्य एवं आहार प्रबंधन का कार्य किया जाता है। पूर्व में भी वन्यजीवों की बढ़ती संख्या के आलोक में इनके पदों में आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी की गई है। इनके कुल सृजित 64 पदों में से इनके 14 पदों का सृजन 1987 में, 2 पदों का सृजन 2006 में, 32 पदों का सृजन 2007 में एवं 16 पदों का सृजन 2012 में किया गया है। तत्पश्चात्‌ बढ़ते वन्यजीवों की संख्या को देखते हुए पूर्व से सृजित पदों में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

• साथ ही इनकी 24 घंटे की ड्‌यूटी को देखते हुए रात्रि ड्‌यूटी एवं लीव-रिजर्व को भी सम्मिलित किया गया है। • इनके नियंत्री पदाधिकारी संबंधित सब-बीट के वनरक्षी होंगे एवं इनका मुख्यालय संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होगा।

• पशुपालक वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जन्तु प्रक्षेत्र के नियंत्रण एवं निदेशन में पशु चिकित्सा पदाधिकारी, वरीय पशुपालक एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर वन्यजीव प्रबंधन के 24 घंटे दैनिक कार्यों का संचालन, वन्यजीवों के सतत्‌ निगरानी तथा प्राप्त आदेशानुसार अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे/करायेंगे। इन कार्याें में इनके प्रभार के वन्यजीव इंक्लोजरों के कीपर-पंजी का संधारण, वन्यजीवों के स्वास्थ्य चिकित्सा, आहार, सैम्पल-संग्रहण, अधिवास, इंक्लोजर के अंदर एवं बाहर की साफ-सफाई, इंक्लोजर के नाईट-हाउस की साफ-सफाई, अवशेष आहार पदार्थ का निष्पादन, मल-मूत्र की सफाई, मौसम के अनुसार कार्याें का निष्पादन, इंक्लोजर के अंदर एवं बाहर पेड़-पौधों का रख-रखाव, पटवन इत्यादि, इंक्लोजर की सम्पूर्ण जाँच, वरीय पशुपालक के साथ समन्वय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन इत्यादि कार्य सम्मिलित होंगे।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में पशुपालक संवर्ग के बीटवार कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण का सारांश

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण पशुपालक की संख्या
1. Felidae, Canidae प्रजाति के वन्यजीवो की देख-भाल ं ं े 16
2 Primates, Ursidae, Viverridae, Hystricidae, Sciuridae प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 13
3. Exotic प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 13
4. Herbivore प्रजाति के वन्यजीवोेंं की देख-भाल 14
5. Reptiles, Mustelidae प्रजाति के वन्यजीवो की देख-भाल ं ं े 11
6. पक्षी प्रजाति के वन्यजीवों की देख-भाल 14
7. ब्रीडिंग सेंटर 8
8. अस्पताल 11
आवश्यक कुल पदों की संख्या 100
पूर्व से सृजित पद 64
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 36

12. पद का नाम- पशु कम्पाउंडर प्रस्तावित पदों की संख्या-01, वेतनमान- लेवल-02 (19900-63200)

• संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में रखे गये सभी वन्यजीवों के स्वास्थ परीक्षण तथा चिकित्सा में पशु चिकित्सक के सहयोग का कार्य इनके द्वारा किया जायेगा।

• इनके नियंत्री पदाधिकारी पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना होंगे एवं इनका मुख्यालय पटना होगा।

• इस संवर्ग मे पूर्व से 2 पद सृजित है। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में वन्यजीवों की बढ़ती प्रजातियों एवं संख्या को देखते हुये तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के निकट भविष्य में वन्यजीवों के बेहतर ईलाज हेतु अतिरिक्त 01 पद का सृजन प्रस्तावित है।11 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण पशु कम्पाउंडर की संख्या
1. जू में वास कर रहे कुल 93 प्रजाति के कुल 1122 वन्यजीवों का स्वास्थ प्रबंधन, रख-रखाव, स्वास्थ परीक्षण तथा चिकित्सा का कार्य, गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, आपातकालीन सेवा, त्वरित कार्रवाई बल तथा राहत कार्य के साथ-साथ वन्यजीवों के स्थानांतरण का कार्य एवं लीव रिजर्व (प्रत्येक पशु चिकित्सा पदाधिकारी के साथ एक कम्पाउंडर प्रस्तावित है।) 3
आवश्यक कुल पदों की संख्या 3
पूर्व से सृजित पद 2
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 1

13. पद का नाम- चालक प्रस्तावित पदों की संख्या-11, वेतनमान- लेवल-02 (19900-63200) संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में चालकोें का कार्य निर्धारण निम्नवत्‌ हैः-

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण चालक की संख्या
1. निदेशक वाहन हेतु चालक 1
2 उप-निदेशक वाहन हेतु चालक 1
3. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी वाहन हेतु चालक 3
4. पशु चिकित्सा पदाधिकारी वाहन हेतु चालक 3
5. रेस्क्यू वाहन हेतु चालक 1
6 आहार-वितरण वाहन हेतु चालक 3
7 टॉय-ट्रेन हेतु चालक 2
8 फायरटेंडर/एंबुलेंस हेतु चालक 1
9 लीव-रिजर्व 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 16
पूर्व से सृजित पद 5
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 11

14. पद का नाम- माली प्रस्तावित पदों की संख्या-25, लेवल-01 (18000-56900)

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण माली की संख्या
1 नर्सरी (कुल 3 नर्सरी) 6
2 मेडिसिनल गार्डेन 3
3 फर्न हाउस, पॉली हाउस एवं कैक्टस हाउस 4
4 केना गार्डेन 2
5 गेटन॰ 1 2
6 गेटन॰ 2 2
7 बटरफ्लाई गार्डेन 2
8 कार्यालय के आसपास के क्षेत्र 2
9 गुलाब गार्डेन 2
10 45 वन्यप्राणी इंक्लोजरों के आसपास का लैंडस्केपिंग क्षेत्र। 15
आवश्यक कुल पदों की संख्या 40
पूर्व से सृजित पद 15
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 25

15. पद का नाम- प्लम्बर प्रस्तावित पदों की संख्या-4, लेवल-02 (19900-63200)12 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के संरचनाओं के उचित रख-रखाव एवं वन्यजीवों के इंक्लोजर्स में सुचारू रूप से पानी

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण प्लम्बर की संख्या
1 वनस्पति प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटकों के लिए उपलब्ध पीने के पानी की सुविधा, शौचालयों एवं अन्य संरचनाओं का रख-रखाव। (जल उद्यान, फर्न हाउस, कैक्टस गाडे र्न, जगत नर्सरी, प्रक्षेत्र एवं प्रमंडलीय कार्यालय, एनेक्सी, 3डी, जू एजुकेशन हॉल एवं रॉक गार्डेन इत्यादि) 2
2 जन्तु प्रक्षेत्र के सभी इंक्लोजर में वन्यजीवों एवं पर्यटको के लिए पानी की सुविधा, ं बोरिंग/पम्प का रख-रखाव एवं संचालन 2
3 एक्वेरियम का संचालन एवं रख-रखाव 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 5
पूर्व से सृजित पद 1
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 4

16. पद का नाम- बिजली मिस्त्री प्रस्तावित पदों की संख्या-4, लेवल-02 (19900-63200) संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के संरचनाओं के उचित रख-रखाव एवं वन्यजीवों के इंक्लोजर में सुचारू रूप से बिजली

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण बिजली मिस्त्री की संख्या
1 वनस्पति प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटको के लिए उपलब्ध ट्रांसफॉर्मर, हेवीड्‌यूटी वायरिंग, ं पीने के पानी की सुविधा, शौचालयों एवं अन्य संरचनाओं का रख-रखाव। (जल उद्यान, फर्न हाउस, कैक्टस गार्डेन, जगत नर्सरी, प्रक्षेत्र एवं प्रमंडलीय कार्यालय, एनेक्सी, 3डी, जू एजुकेशन हॉल एवं रॉक गार्डेन इत्यादि) 2
2 जन्तु प्रक्षेत्र के ट्रांसफॉर्मर, हेवीड्‌यूटी वायरिंग, सभी इंक्लोजर मे वन्यजीवों एवं ं पर्यटकों के लिए पानी की सुविधा, बोरिंग/पम्प का रख-रखाव एवं संचालन 2
3 एक्वेरियम का संचालन एवं रख-रखाव 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 5
पूर्व से सृजित पद 1
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 4

17. पद का नाम-सपेरा प्रस्तावित पदों की संख्या-4, लेवल-01 (18000-56900) संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के स्नेक हाउस एवं रेस्क्यू कार्य के लिए सपेरा के निम्न पद प्रस्तावित हैः-

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण सपेरा की संख्या
1 स्नेक हाउस (लीव रिजर्व सहित) 3
2 रेस्क्यू कार्य (लीव रिजर्व सहित) 2
आवश्यक कुल पदों की संख्या 5
पूर्व से सृजित पद 1
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 4

18. पद का नाम- चौकीदार प्रस्तावित पदों की संख्या-4, लेवल-01 (18000-56900)

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण चौकीदार की संख्या
1 गेटसं॰ 1 1
2 गेटसं॰ 2 1
3 प्रक्षेत्र कार्यालय 1
4 प्रमंडलीय कार्यालय 1
5 आहार गोदाम 1
6 वनस्पति प्रक्षेत्र की संरचनाएं (3डी थियेटर, एनेक्सी इत्यादि) 1
7 लीव रिजर्व 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 7
पूर्व से सृजित पद 3
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 4
13 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025

19. पद का नाम- खानसामा प्रस्तावित पदों की संख्या-2, लेवल-02 (19900-63200) संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के आहार गोदाम एवं एनेक्सी के लिए खानसामा के निम्न पद प्रस्तावित हैः-

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण खानसामा की संख्या
1 आहार गोदाम 3
2 एनेक्सी 2
आवश्यक कुल पदों की संख्या 5
पूर्व से सृजित पद 3
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 2

20. पद का नाम- कार्यालय परिचारी प्रस्तावित पदों की संख्या-19, लेवल-01 (18000-56900) संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालयों में कार्यालय कार्य एवं संरचनाओं के रख-रखाव हेतु कार्यालय परिचारी के

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण कार्यालय परिचारी की संख्या
1 निदेशक, उप निदेशक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय 7
2 पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय 1
3 वनस्पति प्रक्षेत्र की संरचनायें 10
4 जन्तु प्रक्षेत्र की संरचनायें 10
5 पशु अस्पताल 1
6 आहार गोदाम 1
आवश्यक कुल पदों की संख्या 30
पूर्व से सृजित पद 11
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 19

21. पद का नाम- कम्प्युटर ऑपरेटर (Computer Operator) प्रस्तावित पदों की संख्या-20, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय, प्रक्षेत्र कार्यालय एवं राजस्व संग्रहण इत्यादि के लिए कम्प्युटर ऑपरेटर (Computer Operator) के निम्न पद प्रस्तावित हैः-

क्र0 कार्य दायित्वों का निर्धारण कम्प्युटर ऑपरेटर (Computer Operator) की संख्या
1 निदेशक कार्यालय 4
2 उप निदेशक कार्यालय 1
3 प्रक्षेत्र कार्यालय 3
4 पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय 1
5 टिकट काउंटर 7
6 ऑन-लाईन टिकटिंग एवं वेबसाईट का संचालन 1
7 कंट्रोल रूम का संचालन (24 x 7) 3 शिफ्ट में 3
आवश्यक कुल पदों की संख्या 20
पूर्व से सृजित पद 0
सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पद 20
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 14

आदेश से, पूनम कुमारी, सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-02 संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के स्थायी स्थापना अन्तर्गत विभिन्न कोटि के 172 अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी।

क्रमांक पदनाम पे लेवल एवं पे एक माह का वेतन एक माह का महंगाई भत्ता (55%) आवास भत्ता (10%) एक माह का परिवहन भत्ता
1 2 3 4 5 6 7
1 पशुचिकित्सक लेवल-09 (53100-167800) 53100 29205 10620 3000
2 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी लेवल-06 (35400-112400) 35400 19470 7080 1500
3 क्यूरेटर लेवल-06 (35400-112400) 35400 19470 7080 1500
4 फार्मासिस्ट लेवल-05 (29200-92300) 29200 16060 5840 1500
5 तकनीशियन लेवल-05 (29200-92300) 29200 16060 5840 1500
6 वनपाल लेवल-05 (29200-92300) 29200 16060 5840 1500
7 वनरक्षी लेवल-03 (21700-69100) 21700 11935 4340 1500
8 आशुलिपिक लेवल-04 (25500-81100) 25500 14025 5100 1500
9 निम्नवर्गीय लिपिक लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
10 वरीय पशुपालक लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
11 पशुपालक लेवल-01 (18000-56900) 18000 9900 3600 1500
12 पशु कम्पाउडर लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
13 चालक लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
14 माली लेवल-01 (18000-56900) 18000 9900 3600 1500
15 प्लम्बर लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
16 बिजली मिस्त्री लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
17 सपेरा लेवल-01 (18000-56900) 18000 9900 3600 1500
18 चौकीदार लेवल-01 (18000-56900) 18000 9900 3600 1500
19 खानसामा लेवल-02 (19900-63200) 19900 10945 3980 1500
20 आदेशपाल/ कार्यालय परिचारी लेवल-01 (18000-56900) 18000 9900 3600 1500
21 कम्प्युटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त की जाएगी। 25500 0 0 0
कुल 513500 268400 97600 31500
एक माह का परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता (55%) एक माह का चिकित्सा भत्ता वार्षिक वर्दी भत्ता एक माह का वेतन अन्य भत्ता का योग नव सृजित पदों की संख्या अनुमानित मसिक व्यय कुल वार्षिक व्यय (12 × 13 माह)
(4 to 10) (11 × 12)
8 9 10 11 12 13 14
1650 1000 0 98575 1 98575 1182900
825 1000 0 65275 1 65275 783300
825 1000 0 65275 1 65275 783300
825 1000 0 54425 1 54425 653100
825 1000 0 54425 1 54425 653100
825 1000 11000 65425 5 327125 3925500
825 1000 10000 51300 24 1231200 14774400
825 1000 0 47950 1 47950 575400
825 1000 0 38150 3 114450 1373400
825 1000 5000 43150 4 172600 2071200
825 1000 5000 39825 36 1433700 17204400
825 1000 5000 43150 1 43150 517800
825 1000 5000 43150 11 474650 5695800
825 1000 5000 39825 25 995625 11947500
825 1000 5000 43150 4 172600 2071200
825 1000 5000 43150 4 172600 2071200
825 1000 5000 39825 4 159300 1911600
825 1000 5000 39825 4 159300 1911600
825 1000 5000 43150 2 86300 1035600
825 1000 5000 39825 19 756675 9080100
0 0 0 25500 20 510000 6120000
17325 20000 76000 1024325 172 7195200 86342400
(कुल आठ करोड़ तीरसठ लाख बयालीस हजार चार सौ रूपये मात्र)
15 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 16

------ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ सं0 वन पर्या0-01/2013 (खण्ड-2)--5375/प॰व॰ज॰प॰

सेवा में, महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा :- *वित्त विभाग, बिहार, पटना विषयः- बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अन्तर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत

पटना-15, दिनांक-04 अक्तूबर 2025 2. विभागीय संकल्प संख्या-2946 दिनांक-08.10.2024 के आलोक में बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अन्तर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए रूपये 1,60,98,360/- (एक करोड़ साठ लाख अंठानवे हजार तीन सौ साठ रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न17 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 कोटि के कुल 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट-02 के अनुरूप कोटिवार पदों की संख्या एवं वेतन स्तर के अन्तर्गत निम्न विवरणी के अनुरूप दी जाती है।

क्र॰ पदनाम वेतन स्तर पूर्व से सृजित पदों की संख्या प्रत्यर्पित/ अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या कुल अभ्युक्ति
01 प्रोफेसर (डीन) 14 01 -01 00 पूर्व सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
02 निदेशक 14 0 +01 01 इस पद पर समकक्ष कोटि से अन्यून सेवानिवृत अथवा कार्यरत पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा।
03 प्रोफेसर 14 12 -07 05 पूर्व सृजित 07 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
04 एसोशिएट प्रोफेसर 13A 24 -19 05 पूर्व सृजित 19 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
05 असिस्टेंट प्रोफेसर 10 36 -26 10 पूर्व सृजित 26 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
06 असिस्टेंट लाईब्रेरियन -- 01 00 01 वित्त विभाग की सहमति से इस पद को वेतन स्तर-6 में रखा जा सकता है।
07 सहायक नियंत्रक 09 01 -01 00 पूर्व से सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
08 सहायक निबंधक 09 01 -01 00 पूर्व से सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
09 फार्म मैनेजर 06 08 -08 00 पूर्व से सृजित 08 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
10 टेक्निकल असिस्टेंट 07 20 -15 05 पूर्व से सृजित 20 पद में से 15 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
11 लैब असिस्टे ट ं - 20 -10 10 पूर्व से सृजित 20 पद मे से 10 पद को ं प्रत्यर्पित किया जा रहा है। वित्त विभाग की सहमति से इस पद को वेतन स्तर-6 में रखा जा सकता है।
12 लैब अटेंडे ट ं 01 20 -20 00 पूर्व से सृजित 20 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
13 संयुक्त निदेशक 12 0 +01 01 इस पद पर समकक्ष कोटि से अन्यून सेवानिवृत अथवा कार्यरत पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा।
14 सहायक निदेशक 09 0 +01 01 इस पद पर समकक्ष कोटि से अन्यून सेवानिवृत अथवा कार्यरत पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा।
15 लेखा पदाधिकारी 09 00 +01 01 इस पद पर समकक्ष कोटि से अन्यून सेवानिवृत अथवा कार्यरत पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा।
16 वानिकी सुपरवाईजर - 10 -06 04 पूर्व से सृजित 06 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है। पूर्व में इस पद का वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया था। इस पद को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग में रखते हुए उसका वेतन स्तर-06 निर्धारित किया जा सकता है।
17 वनपाल 05 06 +06 12 यह पद बिहार अवर वन सेवा संवर्ग का होगा।
18 ऑफिस सुप्रीटेंडेंट 07 01 -01 00 पूर्व से सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
19 प्रधान लिपिक 06 02 00 02
20 उच्च वर्गीय लिपिक 04 06 -02 04 पूर्व से सृजित 02 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
21 निम्न वर्गीय लिपिक 02 12 -06 06 पूर्व से सृजित 06 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
22 निजी सहायक 06 02 -01 01 पूर्व से सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
23 आशुलिपिक 04 10 -10 00 पूर्व से सृजित 10 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
24 फोटोग्राफर एण्ड विडियोग्राफर 06 01 -01 00 पूर्व से सृजित 01 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
25 फिल्ड ऑभरसियर - 10 -10 00 पूर्व से सृजित 10 पद को प्रत्यर्पित किया जा रहा है।
26 वनरक्षी 03 00 +10 10 यह पद बिहार अवर वन सेवा संवर्ग का होगा।
27 वाहन चालक 02 00 +02 02 यह पद बिहार वन चालक सेवा संवर्ग का होगा।
28 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर - 00 +04 04 बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰, पटना के माध्यम से सेवा प्राप्त की जायेगी।
कुल 204 प्रत्यर्पित पद-145 नवसृजित पद -26 85
(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 18

3. उपर्युक्त प्रत्यर्पित 145 पदों एवं नवसृजित 26 पदों के फलस्वरूप बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अन्तर्गत कुल 85 पद हो जायेंगे।

4. नवसृजित पदों पर होने वाले व्यय का विकलन सुसंगत विषय शीर्षों के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. उपरोक्त प्रत्यपर्ण एवं पद सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक 03.10.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन, आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

23 सितम्बर 2025

सं0 21/बी॰पी॰एस॰सी॰-12/2011,सा॰प्र॰ 18135--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा श्री पंकज कुमार, भा॰प्र॰से॰(2010), सम्प्रति से॰नि॰ को पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 (2) के अनुसार इनकी कार्यावधि, पदभार ग्रहण की तिथि से छः वर्ष या बासठ वर्ष की उम्र सीमा, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सोहैल, सचिव।19 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 23 सितम्बर 2025 सं0 21/बी॰पी॰एस॰सी॰-12/2011,सा॰प्र॰ 18136--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा श्री निशीथ वर्मा, भा॰प्र॰से॰(2013), सम्प्रति से॰नि॰ को पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 (2) के अनुसार इनकी कार्यावधि, पदभार ग्रहण की तिथि से छः वर्ष या बासठ वर्ष की उम्र सीमा, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सोहैल, सचिव।

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23 सितम्बर 2025

सं0 21/बी॰पी॰एस॰सी॰-12/2011,सा॰प्र॰ 18137--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा श्री मुरली प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰(470/2024) सम्प्रति से॰नि॰ को पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 (2) के अनुसार इनकी कार्यावधि, पदभार ग्रहण की तिथि से छः वर्ष या बासठ वर्ष की उम्र सीमा, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सोहैल, सचिव।

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23 सितम्बर 2025

सं0 21/त॰क॰च॰आयोग-01/2015,सा॰प्र॰-18095--बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजय कृष्ण, बि॰प्र॰से॰ (से॰नि॰) (83/2024) को इनके प्रभार ग्रहण की तिथि के प्रभाव से अगले तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो, तक के लिए "बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना" के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सोहैल, सचिव।

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 171, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेश मिश्र, (नामांकन सं0-371/2004) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2025/6515/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 171, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2025/6515/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार। (सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 171 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 20 time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahesh Mishra (Enrolment No.- 371/2004), Advocate West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-04/2025/6515/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 172, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अवधेश कुमार, (नामांकन सं0- 4516/1995) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2025/5857/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 172, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2025/5857/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 172 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Awadhesh Kumar (Enrolment No 4516/1995), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-08/2025/5857/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)21 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 11 सितम्बर 2025 एस0ओ0 173, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रदीप कुमार सिंह, (नामांकन सं0- BR/558/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2025/5867/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 173, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2025/5867/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 173 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Singh (Enrolment No.- BR/558/2009), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-05/2025/5867/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 174, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार, (नामांकन सं0- BR/2683/2007) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/2025/5856/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 22 11 सितम्बर 2025 एस0ओ0 174, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/2025/5856/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 174 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar (Enrolment No BR/2683/2007), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-06/2025/5856/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 175, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनोद कुमार मेहता, (नामांकन सं0-785/2005), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2025/5732/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 175, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2025/5732/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)23 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 8th September 2025

S.O. 175 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Mehta, (Enrolment No.- BR/785/2005), Advocate Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-07/2025/5732/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 176, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुधीर कुमार, (नामांकन सं0- 174/2008) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2025/5868/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 176, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2025/5868/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 176 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar (Enrolment No.- 174/2008), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-10/2025/5868/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 24 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 177, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अंजनी कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0- BR/2041/2007) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/2025/6198/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 177, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/2025/6198/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 177 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anjani Kumar Sinha (Enrolment No.-BR/2041/2007), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-11/2025/6198/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 सितम्बर 2025

एस0ओ0 178, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरविन्द कुमार, (नामांकन सं0- 749/2001) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2025/6056/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 18 सितम्बर 2025 एस0ओ0 178, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2025/6056/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th September 2025

S.O. 178 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arvind Kumar (Enrolment No.- 749/2001), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-12/2025/6056/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 179, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिनय कुमार सिन्हा (नामांकन सं0-397/2010) अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2025/5731/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 179, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2025/5731/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 26

The 8th September 2025

S.O. 179 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binay Kumar Sinha, (Enrolment No.- 397/2010) Advocate Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-14/2025/5731/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 180, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुकेश रंजन, (नामांकन सं0-8791/1999) अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/2025/5730/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 180, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/2025/5730/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 8th September 2025

S.O. 180 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sukesh Ranjan (Enrolment No.- 8791/1999), Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-16/2025/5730/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)27 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 8 सितम्बर 2025 एस0ओ0 181, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नितेश कुमार, (नामांकन सं0- BR/717/2015) अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2025/5734/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 181, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2025/5734/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 8th September 2025

S.O. 181 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nitesh Kumar (Enrolment No.- BR/717/2015), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-17/2025/5734/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 182, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धर्मेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-1030/2004) अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2025/5900/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 28 12 सितम्बर 2025 एस0ओ0 182, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2025/5900/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 182 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dharmendra Kumar, (Enrolment No.-1030/2004) Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-18/2025/5900/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 183, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उमेश प्रसाद, (नामांकन सं0-351/2010), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2025/5901/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 183, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2025/5901/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 29 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 12th September 2025

S.O. 183 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Umesh Prasad, (Enrolment No.- 351/2010), Advocate, Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-19/2025/5901/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 184, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिथलेश कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/2073/2009) अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2025/5733/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

8 सितम्बर 2025

एस0ओ0 184, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2025/5733/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th September 2025

S.O. 184 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mithlesh Kumar Singh, (Enrolment No.- BR/2073/2009), Advocate Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-20/2025/5733/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 30 15 सितम्बर 2025 एस0ओ0 185, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रयाग कुमार, (नामांकन सं0-BR/1147/2013), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-21/2025/5943/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 185, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-21/2025/5943/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 15th September 2025

S.O. 185 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prayag Kumar, (Enrolment No.- BR/1147/2013) Advocate Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-21/2025/5943/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 186, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री देवेन्द्र कुमार दुबे, (नामांकन सं0-1247/2003) अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2025/6521/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 31 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 186, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2025/6521/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 186 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Devendra Kumar Dubey, (Enrolment No.- 1247/2003) Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-22/2025/6521/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 187, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बलवन्त कुमार, (नामांकन सं0-1752/2009) अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2025/5804/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 187, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2025/5804/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 32

The 10th September 2025

S.O. 187 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Balwant Kumar, (Enrolment No.-1752/2009) Advocate Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-23/2025/5804/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 188, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल, (नामांकन सं0-5098/1999) अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2025/6238/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 188, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2025/6238/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th September 2025

S.O. 188 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Gopal Prasad Agrawal, (Enrolment No.- 5098/1999) Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-24/2025/6238/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)33 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 189, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती नीतू कुमारी, (नामांकन सं0-BR/187/2014), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2025/5805/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 189, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2025/5805/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 189 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Nitu Kumari, (Enrolment No.- BR/187/2014) Advocate Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-25/2025/5805/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 190, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आशीष कुमार, (नामांकन सं0-BR/459/2016) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2025/6073/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 34 19 सितम्बर 2025 एस0ओ0 190, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2025/6073/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th September 2025

S.O. 190 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashish Kumar (Enrolment No.- BR/459/2016), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-26/2025/6073/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 191, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हीरा लाल शर्मा, (नामांकन सं0-BR/2712/1995) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2025/6452/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 191, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2025/6452/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 35 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 7th October 2025

S.O. 191 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hira Lal Sharma, (Enrolment No.-BR/2712/1995) Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-27/2025/6452/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 192, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं0- 357/1995) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2025/6398/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 192, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2025/6398/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 192 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar Singh (Enrolment No.- 357/1995) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-28/2025/6398/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 36 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 193, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्र प्रकाश पोद्दार, (नामांकन सं0- 3961/2001) अधिवक्ता, बेगूसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2025/5798/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 193, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2025/5798/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 193 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandra Prakash Poddar (Enrolment No.- 3961/2001), Advocate Begusarai a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-29/2025/5798/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 194, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नवल किशोर ठाकुर, (नामांकन सं0- 4325/1996) अधिवक्ता, खगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2025/5799/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 37 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 194, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2025/5799/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 194 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nawal Kishor Thakur (Enrolment No.- 4325/1996), Advocate Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-30/2025/5799/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 195, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शोभा कान्त सुमन, (नामांकन सं0-BR/3399/1996) अधिवक्ता, खगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2025/6154/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 195, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2025/6154/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 38

The 22nd September 2025

S.O. 195 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shobha Kant Suman, (Enrolment No.- BR/3399/1996) Advocate Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-31/2025/6154/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 196, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0- 1191/1999) अधिवक्ता, खगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2025/5800/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 196, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2025/5800/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 196 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.- 1191/1999), Advocate Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-32/2025/5800/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)39 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 26 सितम्बर 2025 एस0ओ0 197, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार राय, (नामांकन सं0-2008/1999) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2025/6306/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 सितम्बर 2025

एस0ओ0 197, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2025/6306/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 26th September 2025

S.O. 197 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Roy, (Enrolment No.- 2008/1999) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-33/2025/6306/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 198, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नागेन्द्र प्रसाद, (नामांकन सं0- BR/2666/1994) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2025/5858/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 40 11 सितम्बर 2025 एस0ओ0 198, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2025/5858/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 198 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nagendra Prasad (Enrolment No:-BR/2666/1994), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-34/2025/5858/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 199, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशि भूषण कुमार, (नामांकन सं0- BR/3416/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2025/5929/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 199, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2025/5929/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 199 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to41 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Bhushan Kumar (Enrolment No.- BR/3416/1999), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-35/2025/5929/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 200, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मीरा कुमारी, (नामांकन सं0- BR/1321/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2025/6253/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 200, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2025/6253/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th September 2025

S.O. 200 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Meera Kumari (Enrolment No:- BR/1321/2011), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-36/2025/6253/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 42 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 201, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हरिश्चन्द्र पटेल, (नामांकन सं0- BR/3045/2006) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2025/5803/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 201, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2025/5803/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 201 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Harish Chandra Patel (Enrolment No.- BR/3045/2006), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-37/2025/5803/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 सितम्बर 2025

एस0ओ0 202, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार चौबे, (नामांकन सं0- BR/2258/2013) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2025/5998/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 43 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 17 सितम्बर 2025 एस0ओ0 202, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2025/5998/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th September 2025

S.O. 202 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Chaubey (Enrolment No.- BR/2258/2013), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-39/2025/5998/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 203, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनुपम कुमार, (नामांकन सं0- 86/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2025/5965/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 203, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2025/5965/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 44

The 16th September 2025

S.O. 203 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anupam Kumar (Enrolment No:- 86/2012), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-40/2025/5965/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 204, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/50/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2025/6182/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 204, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2025/6182/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23rd September 2025

S.O. 204 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.-BR/50/2009), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-41/2025/6182/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)45 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 11 सितम्बर 2025 एस0ओ0 205, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम किशोर सिंह, (नामांकन सं0- BR/4401/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2025/5864/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 205, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2025/5864/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 205 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Kishor Singh (Enrolment No:- BR/4401/1999), Advocate Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-42/2025/5864/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 206, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार मिश्र, (नामांकन सं0-2413/2009) अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2025/6250/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 46 25 सितम्बर 2025 एस0ओ0 206, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2025/6250/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 25th September 2025

S.O. 206 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Mishra, (Enrolment No.- 2413/2009) Advocate, Aurangabad a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-43/2025/6250/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 207, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमरेन्द्र झा, (नामांकन सं0-854/2003) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2025/5958/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 207, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2025/5958/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 47 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 15th September 2025

S.O. 207 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amrendra Jha, (Enrolment No.-854/2003) Advocate,Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-44/2025/5958/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 सितम्बर 2025

एस0ओ0 208, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रशेखर, (नामांकन सं0-BR/446/2013) अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2025/6047/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 सितम्बर 2025

एस0ओ0 208, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2025/6047/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 18th September 2025

S.O. 208 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandra Shekhar, (Enrolment No.-BR/446/2013) Advocate Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-45/2025/6047/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 48 25 सितम्बर 2025 एस0ओ0 209, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, (नामांकन सं0-7664/1999) अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2025/6251/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 209, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2025/6251/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 25th September 2025

S.O. 209 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mritunjay Kumar Singh, (Enrolment No.- 7664/1999) Advocate Aurangabad a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-46/2025/6251/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 210, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शेखर आशुतोष कुमार, (नामांकन सं0-179/2004) अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2025/6450/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 49 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 210, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2025/6450/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 210 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shekhar Ashutosh Kumar, (Enrolment No.- 179/2004) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-47/2025/6450/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 211, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिनय कुमार, (नामांकन सं0-1289/2003) अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2025/6399/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 211, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2025/6399/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 50

The 6th October 2025

S.O. 211 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binay Kumar, (Enrolment No.-1289/2003) Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-48/2025/6399/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 212, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कमलेश कुमार, (नामांकन सं0-2442/2010) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2025/6113/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 212, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2025/6113/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th September 2025

S.O. 212 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar (Enrolment No.-2442/2010) Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-50/2025/6113/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)51 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 18 सितम्बर 2025 एस0ओ0 213, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री वीर चन्द्र पटेल, (नामांकन सं0-656/2011) अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2025/6046/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 सितम्बर 2025

एस0ओ0 213, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2025/6046/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 18th September 2025

S.O. 213 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bir Chandra Patel, (Enrolment No.-656/2011) Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-51/2025/6046/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 214, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आनन्द कुमार पासवान, (नामांकन सं0-BR/1172/2016) अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-52/2025/5905/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 52 12 सितम्बर 2025 एस0ओ0 214, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-52/2025/5905/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 214 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Aanand Kumar Paswan, (Enrolment No.- BR/1172/2016) Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-52/2025/5905/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 215, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम निवास कुमार, (नामांकन सं0-807/2005), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2025/5957/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

15 सितम्बर 2025

एस0ओ0 215, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2025/5957/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 53 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 15th September 2025

S.O. 215 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Niwas Kumar, (Enrolment No.- 807/2005), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-53/2025/5957/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 सितम्बर 2025

एस0ओ0 216, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रशेखर वर्मा, (नामांकन सं0-1450/2007) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2025/5987/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 सितम्बर 2025

एस0ओ0 216, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2025/5987/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 17th September 2025

S.O. 216 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandra Shekhar Verma, (Enrolment No.- 1450/2007) Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-54/2025/5987/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 54 17 सितम्बर 2025 एस0ओ0 217, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती कुमारी संध्या झा, (नामांकन सं0-BR/1130/2013) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2025/6015/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 सितम्बर 2025

एस0ओ0 217, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2025/6015/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 17th September 2025

S.O. 217 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Kumari Sandhya Jha, (Enrolment No.- BR/1130/2013) Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-55/2025/6015/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 218, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आलोक कुमार, (नामांकन सं0-306/2001) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/2025/6516/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 55 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 218, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/2025/6516/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 218 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Alok Kumar, (Enrolment No.-306/2001) Advocate Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-56/2025/6516/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 219, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विकास कुमार, (नामांकन सं0-711/2002) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2025/6394/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 219, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2025/6394/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 56

The 6th October 2025

S.O. 219 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vikas Kumar (Enrolment No.- 711/2002) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-58/2025/6394/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 220, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शंकर रविदास, (नामांकन सं0-4432/1995) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2025/6395/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 220, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2025/6395/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 220 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shankar Rabidas, (Enrolment No.- 4432/1995) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-59/2025/6395/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)57 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 221, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भुजंगी पासवान, (नामांकन सं0-186/1993) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2025/6390/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 221, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2025/6390/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 221 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhujangi Paswan, (Enrolment No.- 186/1993) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-60/2025/6390/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 222, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गणेश प्रसाद यादव, (नामांकन सं0-378/1989) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2025/6397/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 58 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 222, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2025/6397/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 222 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ganesh Prasad Yadav, (Enrolment No.- 378/1989) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-61/2025/6397/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 223, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सूर्यजीत सिंह वर्णाला, (नामांकन सं0-2370/2003) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2025/6389/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 223, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2025/6389/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 59 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 6th October 2025

S.O. 223 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suryajeet Singh Barnala, (Enrolment No.-2370/2003) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-63/2025/6389/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 224, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती श्वेता कुमारी साहा, (नामांकन सं0-805/2004) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-64/2025/5883/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 224, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-64/2025/5883/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 224 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sweta Kumari Saha (Enrolment No.- 805/2004) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-64/2025/5883/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 60 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 225, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीत कुमार गुप्ता, (नामांकन सं0-948/2011) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-65/2025/6451/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 225, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-65/2025/6451/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 225 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeet Kumar Gupta, (Enrolment No.- 948/2011) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-65/2025/6451/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 226, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार, (नामांकन सं0-4549/1996) अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-66/2025/6151/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 61 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 22 सितम्बर 2025 एस0ओ0 226, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-66/2025/6151/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd September 2025

S.O. 226 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, (Enrolment No.-4549/1996) Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-66/2025/6151/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 227, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, (नामांकन सं0-8796/1999), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2025/6152/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 227, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2025/6152/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 62

The 22th September 2025

S.O. 227 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Chandrashekhar Prasad, (Enrolment No.- 8796/1999), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-67/2025/6152/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 228, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री साधु दास, (नामांकन सं0-3192/2001) अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-68/2025/6155/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 228, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-68/2025/6155/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22th September 2025

S.O. 228 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sadhu Das, (Enrolment No.- 3192/2001) Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-68/2025/6155/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)63 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 229, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पवन कुमार सिंह, (नामांकन सं0-50/2002) अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-69/2025/6199/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 229, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-69/2025/6199/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 229 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pawan Kumar Singh, (Enrolment No.- 50/2002) Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-69/2025/6199/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 230, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार महतो, (नामांकन सं0-2100/2011), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2025/6167/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 64 23 सितम्बर 2025 एस0ओ0 230, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2025/6167/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23rd September 2025

S.O. 230 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Mahto, (Enrolment No.- 2100/2011), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-74/2025/6167/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 231, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री त्रिलोकी नाथ दिवाकर, (नामांकन सं0-660/2006) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2025/6209/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 231, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2025/6209/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 65 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 24th September 2025

S.O. 231 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Triloki Nath Diwakar, (Enrolment No.- 660/2006) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-83/2025/6209/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 232, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार, (नामांकन सं0-3493/2001) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/2025/6150/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 232, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/2025/6150/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd September 2025

S.O. 232 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Kumar, (Enrolment No.-3493/2001) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-84/2025/6150/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 66 16 सितम्बर 2025 एस0ओ0 233, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिनेश कुमार, (नामांकन सं0- BR/6245/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-85/2025/5962/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 233, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-85/2025/5962/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 16th September 2025

S.O. 233 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar (Enrolment No.- BR/6245/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-85/2025/5962/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 234, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नागेन्द्र कुमार चौधरी, (नामांकन सं0- BR/2632/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-86/2025/5801/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 67 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 234, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-86/2025/5801/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 234 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nagendra Kumar Chaudhary (Enrolment No.- BR/2632/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-86/2025/5801/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 235, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पंकज मणि, (नामांकन सं0-830/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2025/6252/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 235, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2025/6252/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 68

The 25th September 2025

S.O. 235 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pankaj Mani (Enrolment No.- 830/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-87/2025/6252/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 236, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संदीप आनन्द, (नामांकन सं0- BR/1392/2013) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2025/6169/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

23 सितम्बर 2025

एस0ओ0 236, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2025/6169/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 23rd September 2025

S.O. 236 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sandeep Anand (Enrolment No.- BR/1392/2013), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-88/2025/6169/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)69 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 19 सितम्बर 2025 एस0ओ0 237, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अंजिल कुमार, (नामांकन सं0- BR/6452/1996) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/2025/6082/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 237, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/2025/6082/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 19th September 2025

S.O. 237 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anjil Kumar (Enrolment No.- BR/6452/1996), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-89/2025/6082/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 सितम्बर 2025

एस0ओ0 238, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार सुश्री/श्रीमती सोनी कुमारी (नामांकन सं0- BR/40/2017) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2025/5802/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 70 10 सितम्बर 2025 एस0ओ0 238, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2025/5802/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th September 2025

S.O. 238 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Ms. Soni Kumari (Enrolment No.- BR/40/2017), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-91/2025/5802/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 239, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गौतम कुमार, (नामांकन सं0- BR/1583/2016) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2025/5870/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 239, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2025/5870/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 71 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 11th September 2025

S.O. 239 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Gautam Kumar (Enrolment No.- BR/1583/2016), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-92/2025/5870/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 240, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं0- 3525/2001) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2025/6074/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 240, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2025/6074/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th September 2025

S.O. 240 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amrendra Kumar Singh (Enrolment No.- 3525/2001), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-93/2025/6074/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 72 19 सितम्बर 2025 एस0ओ0 241, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनीष कुमार, (नामांकन सं0- BR/1493/2010) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-94/2025/6071/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2025

एस0ओ0 241, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-94/2025/6071/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 19th September 2025

S.O. 241 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manish Kumar (Enrolment No.- BR/1493/2010), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-94/2025/6071/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 242, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मदन मोहन लाल, (नामांकन सं0- BR/1038/1989) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2025/6381/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 73 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 242, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2025/6381/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 242 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Madan Mohan Lal (Enrolment No.- BR/1038/1989), Advocate, Nalanda (Bihar)a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda (Bihar) district for the district of Nalanda (Bihar) for the next five years.

(File no. -A/Not-95/2025/6381/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 243, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री फखरे कमाल, (नामांकन सं0-BR/9739/1996) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2025/5980/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2025

एस0ओ0 243, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2025/5980/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 74

The 16th September 2025

S.O. 243 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Fakhre Kamal, (Enrolment No.-BR/9739/1996) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-99/2025/5980/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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16 अगस्त 2025

एस0ओ0 244, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 एयाज वहीदी, (नामांकन सं0-BR/1461/2007) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2025/5979/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

16 अगस्त 2025

एस0ओ0 244, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2025/5979/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 16th August 2025

S.O. 244 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Ayaz Wahidi, (Enrolment No.-BR/1461/2007) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-100/2025/5979/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)75 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 245, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती बिन्दु कुमारी, (नामांकन सं0- BR/628/2006) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-103/2025/6216/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 245, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-103/2025/6216/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 245 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Bindu Kumari (Enrolment No.-BR/628/2006), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-103/2025/6216/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 246, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 महताब आलम, (नामांकन सं0- BR/1810/2016) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2025/6203/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 76 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 246, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-104/2025/6203/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 246 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint MD. Mahtab Alam (Enrolment No.-BR/1810/2016), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-104/ 2025/6203/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 247, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री निर्मल कुमार, (नामांकन सं0-347/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2025/6201/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 247, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-105/2025/6201/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 77 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 24th September 2025

S.O. 247 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nirmal Kumar (Enrolment No.-347/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-105/2025/6201/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 248, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिथिलेश कुमार आर्य, (नामांकन सं0-981/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2025/6223/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 248, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-107/2025/6223/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 248 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mithilesh Kumar Arya (Enrolment No.- 981/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-107/2025/6223/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 78 12 सितम्बर 2025 एस0ओ0 249, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दीपक सिन्हा, (नामांकन सं0-2298/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2025/5906/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 249, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-108/2025/5906/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 249 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deepak Sinha (Enrolment No.- 2298/2009), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-108/2025/5906/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 सितम्बर 2025

एस0ओ0 250, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरविन्द प्रसाद गुप्ता, (नामांकन सं0-2425/2005) अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2025/5880/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 79 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 11 सितम्बर 2025 एस0ओ0 250, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2025/5880/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th September 2025

S.O. 250 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arbind Prasad Gupta, (Enrolment No.- 2425/2005) Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-113/2025/5880/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 251, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती नमिता कुमारी, (नामांकन सं0-BR/1325/2016) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2025/5886/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 251, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-126/2025/5886/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 80

The 12th September 2025

S.O. 251 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Srimati Namita Kumari (Enrolment No.-BR/1325/2016), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-126/2025/5886/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 252, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ललन कुमार, (नामांकन सं0-2169/2010) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-127/2025/6385/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 252, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-127/2025/6385/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 252 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lalan Kumar (Enrolment No.-2169/2010), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-127/2025/6385/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)81 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 253, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री लाल मोहन प्रसाद, (नामांकन सं0- BR/1303/2012) अधिवक्ता, नालन्दा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-128/2025/6380/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 253, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-128/2025/6380/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 253 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lal Mohan Prasad (Enrolment No.-BR/1303/2012), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-128/2025/6380/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 सितम्बर 2025

एस0ओ0 254, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती प्रीति रानी, (नामांकन सं0- 2798/2001) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2025/6305/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 82 26 सितम्बर 2025 एस0ओ0 254, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2025/6305/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th September 2025

S.O. 254 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Priti Rani (Enrolment No.- 2798/2001), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-129/2025/6305/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 सितम्बर 2025

एस0ओ0 255, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिग्विजय कुमार यादव, (नामांकन सं0-BR/1448/2008) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-130/2025/6301/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

26 सितम्बर 2025

एस0ओ0 255, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-130/2025/6301/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 83 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 26th September 2025

S.O. 255 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Digvijay Kumar Yadav (Enrolment No.- BR/1448/2008), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-130/2025/6301/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 256, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मधु रंजन साह, (नामांकन सं0-BR/2179/2010) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-131/2025/6204/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 256, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-131/2025/6204/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 256 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Madhu Ranjan Sah (Enrolment No.-BR/2179/2010), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-131/2025/6204/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 84 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 257, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/1074/2005) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/2025/6226/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 257, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/2025/6226/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 257 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.-BR/1074/2005), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-132/2025/6226/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 258, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुजीत कुमार झा, (नामांकन सं0-BR/264/1994) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-137/2025/6156/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 85 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 22 सितम्बर 2025 एस0ओ0 258, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-137/2025/6156/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd September 2025

S.O. 258 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sujit Kumar Jha, (Enrolment No.-BR/264/1994) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-137/2025/6156/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 259, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सरिता कुमारी, (नामांकन सं0-BR/3250/2010) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-139/2025/6153/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 259, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-139/2025/6153/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 86

The 22nd September 2025

S.O. 259 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sarita Kumari, (Enrolment No.-BR/3250/2010) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-139/2025/6153/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 260, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राधा कृष्ण सिंह, (नामांकन सं0-BR/1979/2007) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2025/6157/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 सितम्बर 2025

एस0ओ0 260, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-141/2025/6157/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd September 2025

S.O. 260 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Radha Krishna Singh, (Enrolment No.- BR/1979/2007) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-141/2025/6157/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)87 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 261, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0- BR/2230/2007) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-165/2025/6387/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 261, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-165/2025/6387/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 261 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar (Enrolment No.-BR/2230/2007), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-165/2025/6387/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 262, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम अवध सिंह, (नामांकन सं0-1164/2009) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-166/2025/6457/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 88 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 262, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-166/2025/6457/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 262 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Awadh Singh (Enrolment No.-1164/2009), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-166/ 2025/6457/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 263, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री वरूण कुमार, (नामांकन सं0- BR/2439/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2025/6260/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

25 सितम्बर 2025

एस0ओ0 263, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-167/2025/6260/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 89 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 25th September 2025

S.O. 263 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Varun Kumar (Enrolment No.-BR/2439/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-167/2025/6260/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 264, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार झा, (नामांकन सं0-1326/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2025/6197/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 264, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-169/2025/6197/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 264 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Jha (Enrolment No.-1326/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-169/2025/6197/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 90 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 265, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0- BR/837/2014) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-170/2025/6378/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 265, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-170/2025/6378/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 265 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajeshwar Prasad Singh (Enrolment No.- BR/837/2014), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-170/2025/6378/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 266, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती संजना, (नामांकन सं0- BR/3595/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2025/6628/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 91 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 266, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-180/2025/6628/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 266 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Sanjana (Enrolment No.- BR/3595/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-180/2025/6628/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 267, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिवजी सिंह, (नामांकन सं0-BR/1469/1999) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-181/2025/6519/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 267, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-181/2025/6519/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 92

The 8th October 2025

S.O. 267 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shiojee Singh (Enrolment No.- BR/1469/1999), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-181/2025/6519/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 268, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अवधेश कुमार झा, (नामांकन सं0- BR/1995/2000) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-182/2025/6524/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 268, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-182/2025/6524/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 268 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Awadhesh Kumar Jha (Enrolment No.- BR/1995/2000), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-182/2025/6524/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)93 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 269, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रेवती ठाकुर, (नामांकन सं0-BR/5952/1995) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-183/2025/6386/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 269, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-183/2025/6386/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 269 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Revati Thakur (Enrolment No.-BR/5952/1995), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-183/2025/6386/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 सितम्बर 2025

एस0ओ0 270, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिगम्बर प्रसाद वर्मा, (नामांकन सं0- BR/3288/1992) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-185/2025/6210/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 94 24 सितम्बर 2025 एस0ओ0 270, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-185/2025/6210/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th September 2025

S.O. 270 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Digambar Prasad Verma (Enrolment No.-BR/3288/1992), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-185/2025/6210/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 271, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विवेका नन्द सिन्हा, (नामांकन सं0-887/2009) अधिवक्ता, नालन्दा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2025/6383/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 271, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-193/2025/6383/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 95 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 The 6th October 2025

S.O. 271 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Viveka Nand Sinha (Enrolment No.-887/2009), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-193/2025/6383/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 272, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिनेश प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/4439/1999) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-194/2025/6384/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 272, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-194/2025/6384/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 272 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dinesh Prasad (Enrolment No.-BR/4439/1999), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-194/2025/6384/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 96 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 273, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवि शंकर प्रसाद, (नामांकन सं0- BR/113/1998) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-196/2025/6379/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 273, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-196/2025/6379/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 273 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravi Shankar Prasad (Enrolment No.-BR/113/1998), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-196/2025/6379/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 274, दिनांक 22 अक्तूबर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार सिंह, (नामांकन सं0- BR/2226/2005) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-197/2025/6518/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 97 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 274, दिनांक 22 अक्तूबर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-197/2025/6518/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 274 dated the 22nd October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Singh (Enrolment No.-BR/2226/2005), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-197/2025/6518/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 31—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 98

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना -------

No. 1042&&I, Suresh Saw, S/o Late Bulakan Saw, R/o Ganesh Lal, Road Chippi Tola, Near Jalan School, Bihar-800009 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2260, dt. 22.08.2025 that my name is written in my son Sanjeet Kumar's all educational and other documents as Suresh Prasad. As per Aadhar Card my name is Suresh Saw. Both names are same and one person. From now I will be known as Suresh Saw for all purposes.

Suresh Saw.

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No. 1043--I, Ashok Yadav S/o Sadashib Yadav R/o Village:- Amrath. P.S. + Distt. -Jamui, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 7010 dt. 06.08.2025 that my son's name is written in his Aadhar Card as Sintu Kumar As per Matriculation Certificate his correct name is Shintu Kumar. From now he will be known as Shintu Kumar for all purposes.

Ashok Yadav.

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No. 1044--I, Pawan Kumar S/o Sri Om Prakash Singh District and Additional Sessions Judge Quarter No.-B-3 Judges Colony Civil Courts, Near DJ Main Building, Jamui, Bihar-811307 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 7876 dt. 26.07.2025 that I want to Change my name by addding suname. That from now I will be known as Pawan Kumar Singh for all purposes.

Pawan Kumar.

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No. 1045--I, Raushan kumar sinha, s/o Late Anil Kant Sinha, R/o Gewal Bigha (Mali Bagicha) P.S. Rampur, P.O.- Samir Takiya, District: - Gaya-823001 (Bihar). Do hereby solemnly affirm and declare that Chulbuli Sinha is my daughter. And, in her Aadhar card my name is mentioned as Roushan Kumar Sinha. But, in my Aadhar my name is mentioned as RAUSHAN KUMAR SINHA. Here, both the names belong to the same person. And from now in my future I will be known as RAUSHAN KUMAR SINHA for all legal purposes. Affidavit no. 1188 Date 11/09/2025.

Raushan kumar sinha.

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सं0 1060--मैं पूनम कुमारी (POONAM KUMARI) पति-जितेन्द्र कुमार शर्मा, पिता-उपेन्द्र शर्मा साकिन- कामास्थान (नगर परिषद्‌ बखरी) वार्ड नं0 12 पोस्टथाना-बखरी जिला-बेगूसराय राज्य बिहार पिन 848201 शपथ पत्र सं0-5916 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम पूनम देवी अंकित है यह है कि मेरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम पूनम कुमारी (POONAM KUMARI) अंकित है जो सही है यह है कि पूनम देवी एवं पूनम कुमारी दोनो एक ही महिला का नाम है अब मैं भविष्य में सभी कार्यों हेतु पूनम देवी के जगह पर पूनम कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी ।

पूनम कुमारी (POONAM KUMARI).

99 (cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025

No. 1061-- I, Lakshmi Kumari w/o Praveen Narayan Singh, R/o Mohalla- ward no. - 18, Singh Colony, Pakri Chowk, Ara, P.O- Ara, P.S- Nawada, Ara, Bhojpur Bihar- 802301. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational certificates and in my PAN card as well my name is mentioned as LAKSHMI KUMARI. But, in my Aadhar card my name is mentioned as LAXMI SINGH. Here, both the names LAKSHMI KUMARI and LAXMI SINGH belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as LAKSHMI KUMARI for all legal purposes. Affidavit no.: - 33618 Date: - 23/09/2025.

Lakshmi Kumari.

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No. 1062--I, AAQUIL KHAN, s/o Tanweer Alam Khan, am a permanent resident of arsad hasib apartment flat no. - 403, new patliputra colony, near masjid, patliputra boring road patna, P.O- patliputra, Distt.- Patna, Bihar- 800013. Hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN card as well as in my class 10th (CBSE) documents my name is mentioned as AAQUIL KHAN, which is true and correct. But, in my class 12th (CBSE) documents my name is mistakenly mentioned as AAQIL KHAN. Here, both the names belong to the same person i.e. me. And from now in my future I will be known as AAQUIL KHAN for all legal purposes. Affidavit No. :- 1009 Date: -30/08/2025.

AAQUIL KHAN.

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No. 1063-- I, SAMPA RAI, w/o Lokesh Nath Rai, am a permanent resident of flat no. - 202, satnam villa, ravi chowk, Phulwari, Patna, Bihar- 800023. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational certificates my name is mentioned as Sampa Kumari . But, in my Aadhar and PAN card as well as in my voter card my name is mentioned as Sampa Rai. Here, both the names Sampa Kumari and Sampa Rai belong to the same person i.e. me. And from now in my future I will be known as SAMPA RAI for all legal purposes. Affidavit no. : - 1333 Date : - 13/09/2025.

SAMPA RAI.

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No. 1064--I, Sogra Bano W/o Abdul Majeed Ansari D/o Noor Mohammad, R/o Mohall- Majeed Manzil, Madarsa Tehgia Road, Maripur House No.-726, P.S.-Kazi Mohammadpur, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 63 dt. 19-08- 2025 that my name is written in my Aadhar Card as Sogra Bano. In residential Certificate written as Sogra Bano Majeed. Both names are same and one person. From now I shall be known as Sogra Bano for all purposes.

Sogra Bano.

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No. 1066--KHUSHBOO DEVI, W/O.-Vijay Kumar, R/o Naujar Ghat Diwan Mohalla, P.S.-Khajekalan, P.O-Jhauganj, District-Patna, Bihar-800008 do hereby declare that SHUBH KUMAR is my Minor Son. That School ID name is written as SUBH KUMAR. SUBH KUMAR & SHUBH KUMAR both are same and one person. Now he will be known as SHUBH KUMAR For all purposes. Afdt no-653 Date-26.08.2025.

KHUSHBOO DEVI.

(cid:464)बहार गजट, 22 अक्तूबर 2025 100

No. 1067--I, Pankaj Kumar Mishra S/o Late Rameshwar Mishra R/o vill.-Sikargarh Tola, Post+P.S.-Kahalgaon, Distt.-Bhagalpur Bihar-813203 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 985 dt. 28.08.25 that my name is written in my minor Son Sushant Manglam Mishra's class 10th CBSE all educational documents as Pankaj Mishra. As per Aadhar card my name is Pankaj Kumar Mishra. Both names are same and one person. From now I will be known as Pankaj Kumar Mishra for all purposes.

Pankaj Kumar Mishra.

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No. 1068--I, Kashi Parihar S/o Jagdish Parihar, R/o Vill-Dhusmar, 83 Tola Ward No.-01, P.O-Katihar, P.S.-Muffassil, Distt.-Katihar, Bihar-854105 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 296, dt. 23.07.25 that my name in written in my Aadhar Card as Kishi Prihar ((cid:465)कशी प(cid:464)रहार) in Voter Id. Kashi Parihar (काशी प(cid:464)रहार). Both name are same and one person. From now I will be known as Kashi Parihar (काशी प(cid:464)रहार) for all purposes.

Kashi Parihar.

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No. 1069--I, MANALI RATHORE, Daughter of Rajeev kumar, Mai Sthan, Vill- Sheikhpur, Shekhpur District-Muzaffarpur (Bihar) 842002 do hereby solemnly affirm and as declare vide affidavit no. 9867 dated 03.07.2025 That my all educational certificate my name has been wrongly mentioned as MANALI KUMARI RATHORE But my name is mentioned in my Aadhar card as MANALI RATHORE is Correct. That the MANALI KUMARI RATHORE and MANALI RATHORE both names are same and one person.That from now I will be know as MANALI RATHORE for All future purpose.

MANALI RATHORE.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 31—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-10-22.43/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-10-22.43.