िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 कार्तिक 1947 (श0) सं(cid:201)या 44 पटना, बुधवार,———————— 29 अक्तूबर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-17 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 18-19 पूरक
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पूरक-क 20-20(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
17 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 19899--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी, पटना क े पत्रांक-138 दिनांक 14. 10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु मतदान की समाप्ति तक के लिए | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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16 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 19726--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को नवादा जिला में3 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-40 दिनांक 11.10. 2025 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | विधान सभा चुनाव अवधि तक के लिए | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | नवादा |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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14 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 19614--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को वैशाली जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
अनुसूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवध्ि ा | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1250 दिनांक 08.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु | निर्वाचन कार्य/ विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | वैशाली |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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9 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2024 सा0प्र 19178--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को समस्तीपुर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 4
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/ अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-115 दिनांक 29.09.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | समस्तीपुर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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9 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 19179--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को कटिहार जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/ अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-62 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | विधान सभा चुनाव अवधि तक के लिए | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | कटिहार |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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8 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 19139--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-5 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 अनुसूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-43 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित े कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु | विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधेपुरा |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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7 अक्तूबर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2024 सा0प्र0 18944--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
अनुसूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-3671 दिनांक 24.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | दुर्गा पूजा त्योहार, 2025 के अवसर पर एवं अगले एक वर्ष के लिए | विधि व्यवस्था संधारण हेतु | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधुबनी |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
15 अक्तूबर 2025
सं0 कौन/भी-812/2001-314/सी0--चारा घोटाला से संबंधित सी॰बी॰आई॰ काण्ड सं॰-आर॰सी॰ 5(ए)/2000 पैट के नामजद अभियुक्त श्री धर्मदेव तिवारी, तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री तिवारी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् हैः-
Accused persons namely KunjBihari Thakur, Ashok kr. Singh,Ramdeo Prasad, Mahodar Ram,Jagdish Sharma, Prabhakar Ganguli, Dharamdeo Tiwari, Mrs. Vibha Kumari and Ram Niwash Sharma also found and held guilty u/s 420 IPC and u/s 13(2) r/w 13(1)(d) of P.c. Act.
(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 6……………..Considering the limited extent of their involvement the convicts namely (1) Kunj Bihari Thakur, (2) Ashok kr. Singh, (3) Mahodar Ram, (4) DharamdeoTiwari, (5) Mrs. VibhaKumari, (6) Ramdeo Prasad, (7) Ram Niwas Sharma, (8) Jagdish Sharma and (9) Prabhakar Ganguli are hereby sentenced to undergo the following terms of punishment and fine:
U/s 420 IPC and U/s 13(2) r/w 13(1) (d) of P.C. Act
R.I. for three years and to pay a fine of Rs. 25,000/- separately in both the sections, I.D. three months S.I.
उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री तिवारी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत् कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-243/सी(अनु0), दिनांक-05.08.2024 द्वारा श्री तिवारी को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री तिवारी द्वारा दिनांक-16.08.2024 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री तिवारी द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया किसी॰बी॰आई॰ काण्ड सं॰-आर॰सी॰ 5(ए)/2000 ए॰एच॰डी॰ पैट में पारित आदेश/न्याय निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दिनांक-19.05.2006 को अपील दायर किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन नं॰-668/2006 (Cr.A(SJ) No-668/2006) है जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतएव श्री तिवारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि जबतक माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा निर्णय/आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है तबतक बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनके विरूद्ध कार्रवाई को स्थगित रखा जाय।
श्री तिवारी द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा उक्त मामले में गहन जाँचोपरांत दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री तिवारी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा दी गयी है। अतएव श्री तिवारी का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् कार्रवाई करते हुये उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-177/सी(अनु0) दिनांक-28.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो॰-36-02/2025 (2787)/लो॰से॰आ॰ दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।
अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत् श्री धर्मदेव तिवारी, तत्कालीन सहायक कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति-31.12.1992) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।
उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय कुमार, अवर सचिव।
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15 अक्तूबर 2025
सं0 कौन/भी-809/99-315/सी0--चारा घोटाला से संबंधित सी॰बी॰आई॰ काण्ड सं॰-आर॰सी॰ 55(ए)/96 पैट के नामजद अभियुक्त श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-05.05.2012 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री श्रीवास्तव को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् हैः-
On behalf of convict Devendra Prasad Srivastava it has been submitted that he was T.O. and a senior citizen. Considering his involvement in the offence in my opinion a sentence of three years R.I and a fine of Rs.1 lac will meet the ends of justice. Accordingly this convict is hereby sentenced to undergo R.I. for 3 years and to pay a fine of Rs.1 lac U/s 420/120B IPC. In default of Payment of fine convict shall undergo S.I for six months. No separate sentence is awarded under the other sections which have been proved against him.
उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत् कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-94/सी(अनु0), दिनांक-19.03.2025 द्वारा श्री श्रीवास्तव को कारण7 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक-03.04.2025 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रोविजों में (a)(ii) एवं (b) के अनुसार विभाग द्वारा सेवाकाल में 04(चार) वर्षों के पूर्व के किसी मामले में विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जबकि आर॰सी॰-55(ए)/96 पैट में प्राथमिकी दायर की तिथि से 4 वर्ष 3 माह पूर्व ही वे कोषागार से विरमित हो गये थे और यही शर्त जुडिशियल प्रोसिडिंग के भी मामले में प्रभावी है।
श्री श्रीवास्तव द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् कार्रवाई करते समय 04 (चार) वर्ष की अवधि की गणना तब की जाती है जब ऐसी विभागीय/न्यायिक कार्यवाही यदि सरकारी सेवक पर निवृति पूर्व या पुनर्नियुक्ति के अवधि में कर्त्तव्यस्थ रहने पर नहीं चलायी गयी हो। जबकि श्री श्रीवास्तव के सेवाकाल में ही उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति के साथ ही अन्य न्यायिक कार्यवाही चलायी गयी है। श्री श्रीवास्तव पर उनके सेवाकाल में ही कार्यवाही चलने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के प्रोविजों(a)(ii) एवं (b) में वर्णित प्रावधान इस मामले में प्रभावी/मान्य नहीं पाया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-175/सी(अनु0) दिनांक-27.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो॰-36-02/2025 (2788)/लो॰से॰आ॰ दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।
अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत् श्री देवेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति-30.06.2011) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।
उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय कुमार, अवर सचिव।
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15 अक्तूबर 2025
सं0 कौन/भी-812/2001-316/सी0--चारा घोटाला से संबंधित सी॰बी॰आई॰ काण्ड सं॰-आर॰सी॰ 5(ए)/2000 पैट के नामजद अभियुक्त श्री कुंज बिहारी ठाकुर, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री ठाकुर को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी, जो निम्नवत् हैः-
Accused persons namely KunjBihari Thakur. Ashok kr. Singh,Ramdeo Prasad, Mahodar Ram, Jagdish Sharma, Prabhakar Ganguli, Dharamdeo Tiwari, Mrs. Vibha Kumari and Ram Niwash Sharma also found and held guilty u/s 420 IPC and u/s 13(2) r/w 13(1)(d) of P.c. Act. ……………..Considering the limited extent of their involvement the convicts namely (1) Kunj Bihari Thakur, (2) Ashok kr. Singh, (3) MahodarRam , (4) Dharamdeo Tiwari, (5) Mrs. Vibha Kumari, (6) Ramdeo Prasad, (7) Ram Niwas Sharma, (8) Jagdish Sharma and (9) Prabhakar Ganguli are hereby sentenced to undergo the following terms of punishment and fine:
U/s 420 IPC and U/s 13(2) r/w 13(1) (d) of P.C. Act
R.I. for three years and to pay a fine of Rs. 25,000/- separately in both the sections, I.D. three months S.I.
उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री ठाकुर के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान के तहत् कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-241/सी(अनु0), दिनांक-05.08.2024 द्वारा श्री ठाकुर को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। तदालोक में श्री ठाकुर द्वारा दिनांक-24.09.2024 को अपना कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री ठाकुर द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि उन्हें दिनांक-15.04.2006 को सी॰बी॰आई॰ काण्ड सं॰-आर॰सी॰ 5(ए)/2000 ए॰एच॰डी॰ पैट में माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश में दोषी8 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 ठहराया गया था। लेकिन उन्हें सी॰बी॰आई॰ कोर्ट, राँची द्वारा जमानत दे दी गयी थी। श्री ठाकुर का कहना है कि चूँकि इस मामले में उनके द्वारा दिनांक-15.05.2006 को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर आपराधिक अपील नं॰-627/2006 विचाराधीन लंबित है, इसलिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में वर्णित प्रावधान अभी लागू नहीं होता है। श्री ठाकुर द्वारा कारण पृच्छा जवाब में यह भी अंकित किया गया की केवल नोटिस निर्गत किये जाने से उनके पेंशन को रोका जाना उचित नही है जबतक उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में घोर कदाचार का जाँच परिणाम/निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।
श्री ठाकुर द्वारा दिये गये उक्त कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी और पाया गया कि माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय, राँची द्वारा उक्त मामले में गहन जाँचोपरांत दिनांक-15.04.2006 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री ठाकुर को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। अतएव श्री ठाकुर का कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् कार्रवाई करते हुये उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-177/सी(अनु0) दिनांक-28.05.2025 के द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। जिसके आलोक मे ंबिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-05/प्रो॰-36-02/2025 (2787)/लो॰से॰आ॰ दिनांक-26.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान/व्यक्त की गयी है।
अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत् श्री कुंज बिहारी ठाकुर, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, राँची सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति-31.01.1998) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है। उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय कुमार, अवर सचिव।
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(cid:274)ामीण (cid:466)वकास (cid:466)वभाग
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अधिसूचनाएं
6 अक्तूबर 2025
सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-174600)-4675101--(cid:302)ी अमरेश कु मार िम(cid:302)ा, ((cid:274)ा०(cid:466)व०से०, अनु(cid:272)मांक-280958), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), नारद(cid:547)गंज (नवादा) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:292)तापगंज (सुपौल) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) सरकार (cid:430)ारा संचािलत मह(cid:215)वाकां(cid:162)ी योजना म(cid:581) (cid:510)िच नह(cid:547)ं लेने, सरकार(cid:547) काय(cid:607) म(cid:581) घोर लापरवाह(cid:547) बरतने, (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) (cid:430)ारा आहूत बैठक म(cid:581) ससमय (cid:292)ितवेदन के साथ उप(cid:468)(cid:232)थत नह(cid:547)ं रहने, ससमय (cid:465)कसी मामले म(cid:581) (cid:292)ितवेदन नह(cid:547)ं उपल(cid:222)ध कराने, पंचायत आम िनवा(cid:91)चन-2021 म(cid:581) (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता बरतने तथा (cid:468)जला (cid:292)शासन, नवादा क(cid:551) छ(cid:466)व धूमिल करने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), नवादा के प(cid:287)ांक-724 (cid:465)दनांक- 03.05.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।
(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), नवादा (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:302)ी िम(cid:302)ा (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत आरोप(cid:585) क(cid:551) वृहत जांच हेतु (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-1004952 (cid:465)दनांक-16.06.2022 (cid:430)ारा िनलं(cid:466)बत कर (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी । पुन: (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-1407720 (cid:465)दनांक-01.12.2022 (cid:430)ारा उ(cid:219)ह(cid:581) िनलंबन से मु(cid:200)त (cid:465)कया गया ।
संचालन पदािधकार(cid:547) के प(cid:287)ांक-2259166 (cid:465)दनांक-07.11.2023 (cid:430)ारा जांच (cid:292)ितवेदन उपल(cid:222)ध कराया गया, (cid:468)जसम(cid:581) (cid:302)ी िम(cid:302)ा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप(cid:585) को अ(cid:292)मा(cid:468)णत (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया है ।
(cid:302)ी अमरेश कु मार िम(cid:302)ा के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), नवादा से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप, संचालन पदािधकार(cid:547) का जांच (cid:292)ितवेदन एवं (cid:302)ी िम(cid:302)ा (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क (cid:302)ी िम(cid:302)ा (cid:430)ारा िल(cid:468)खत (cid:510)प म(cid:581) सम(cid:466)प(cid:91)त अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) (cid:466)वभागीय िनदेश के आलोक म(cid:581) ता(cid:465)क(cid:91) क जवाब नह(cid:547)ं (cid:465)दया गया है । इनके अ(cid:223)यावेदन म(cid:581) अं(cid:465)कत त(cid:216)य से अनुशासनह(cid:547)नता क(cid:551) (cid:292)व◌ृ(cid:466)(cid:419) प(cid:464)रल(cid:468)(cid:162)त होती है ।9 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी अमरेश कु मार िम(cid:302)ा, ((cid:274)ा०(cid:466)व०से०, अनु(cid:272)मांक-280958), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), नारद(cid:547)गंज (नवादा) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), (cid:292)तापगंज (सुपौल) को (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) िनयमावली, 2010 के िनयम-3 के तहत चेतावनी का दंड (cid:465)दया जाता है ।
आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी अमरेश कु मार िम(cid:302)ा के च(cid:464)र(cid:287)पु(cid:232)त म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय।
उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।
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6 अक्तूबर 2025
सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-504/18/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-381642)-4680468--(cid:302)ी कु (cid:219)दन, ((cid:274)ा०(cid:466)व०से०, अनु(cid:272)मांक-126789), त(cid:215)कालीन अंचल अिधकार(cid:547), परब(cid:419)ा (खग(cid:465)ड़या) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), शाहपुर पटोर(cid:547) (सम(cid:232)तीपुर) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) वष(cid:91) 2017 म(cid:581) (cid:466)बहार दा(cid:468)खल-खा(cid:464)रज अिधिनयम क(cid:551) सुसंगत धाराओं का अ(cid:162)रश: अनुपालन नह(cid:547)ं करते हुए मूल जमाबंद(cid:547) से रकवा खा(cid:464)रज (cid:465)कये (cid:466)बना ह(cid:547) अवैध तर(cid:547)के से जमाबंद(cid:547) सृ(cid:468)जत करने के आरोप पर राज(cid:232)व एवं भूिम सुधार (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना के प(cid:287)ांक-638-(15)/रा० (cid:465)दनांक-09.04.2024 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ । राज(cid:232)व एवं भूिम सुधार (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर काया(cid:91)लय, (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), शाहपुर पटोर(cid:547) (सम(cid:232)तीपुर) के प(cid:287)ांक-1467 (cid:465)दनांक-08.10.2024 (cid:430)ारा (cid:302)ी कु (cid:219)दन का (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।
राज(cid:232)व एवं भूिम सुधार (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी कु (cid:219)दन (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), खग(cid:465)ड़या से मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), खग(cid:465)ड़या के प(cid:287)ांक- 1078 (cid:465)दनांक-04.06.2025 (cid:430)ारा मंत(cid:229)य उपल(cid:222)ध कराया गया । (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), खग(cid:465)ड़या (cid:430)ारा उपल(cid:222)ध कराये गये मंत(cid:229)य म(cid:581) यह (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया (cid:465)क यह सह(cid:547) है (cid:465)क (cid:466)वभागीय काय(cid:607) का (cid:292)िश(cid:162)ण आव(cid:230)यक है इससे काय(cid:91) िनयमानुसार होता है तथा गुणव(cid:215)ता म(cid:581) वृ(cid:466)(cid:424) होती है । इनके (cid:430)ारा राज(cid:232)व काय(cid:607) के (cid:292)िश(cid:162)ण के अभाव म(cid:581) (cid:292)(cid:465)(cid:272)या(cid:215)मक (cid:287)ु(cid:465)ट हुई है । (cid:466)बहार दा(cid:468)खल खा(cid:464)रज अिधिनयम क(cid:551) सुसंगत धाराओं के अनुपालन नह(cid:547)ं करने म(cid:581) इनका दुराशय (Malafide Intention) (cid:292)तीत नह(cid:547)ं होता है ।
राज(cid:232)व एवं भूिम सुधार (cid:466)वभाग, (cid:466)बहार, पटना से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287), (cid:302)ी कु (cid:219)दन (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण एवं (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), खग(cid:465)ड़या (cid:430)ारा उपल(cid:222)ध कराये गये मंत(cid:229)य क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत (cid:468)जला पदािधकार(cid:547) के अिभमत से सहमत होते हुए (cid:302)ी कु (cid:219)दन, त(cid:215)कालीन अंचल अिधकार(cid:547), परब(cid:419)ा (खग(cid:465)ड़या) स(cid:224)(cid:292)ित (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), शाहपुर पटोर(cid:547) (सम(cid:232)तीपुर) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) संचािलत मामले को संिचका(cid:232)त करने का िनण(cid:91)य िलया गया है ।
उ(cid:200)त िनण(cid:91)य के आलोक म(cid:581) मामले को संिचका(cid:232)त (cid:465)कया जाता है ।
उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 10
6 अक्तूबर 2025
सं0 (cid:274)ा0(cid:466)व0-R-503/28/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-160682)-4675102--(cid:302)ी (cid:466)वजय कु मार िम(cid:302), ((cid:274)ा०(cid:466)व०से०, अनु(cid:272)मांक-213347), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), कोईलवर (भोजपुर) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फु लवार(cid:547)शर(cid:547)फ (पटना) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) पंचायत आम िनवा(cid:91)चन, 2021 के अवसर पर अपरा(cid:441) 6:00 बजे तक पी०सी०सी०पी० के (cid:465)ड(cid:232)पैच नह(cid:547)ं (cid:465)कये जाने के कारण से(cid:200)टर/जोनल/सुपर जोनल द(cid:214)डािधका(cid:464)रय(cid:585) एवं पुिलस पदािधका(cid:464)रय(cid:585) क(cid:551) संयु(cid:200)त (cid:294)ी(cid:465)फं ग म(cid:581) काफ(cid:551) (cid:466)वलंब होने तथा िनवा(cid:91)चन जैसे अित संवेदनशील (cid:292)शासिनक दािय(cid:215)व(cid:585) के िनव(cid:91)हन म(cid:581) लापरवाह(cid:547) बरते जाने के आरोप पर (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), भोजपुर के प(cid:287)ांक-48 (cid:465)दनांक- 02.02.2022 (cid:430)ारा आरोप प(cid:287) (cid:292)ा(cid:220)त हुआ ।
(cid:468)जला पदािधकार(cid:547), भोजपुर (cid:430)ारा (cid:292)ितवे(cid:465)दत आरोप पर (cid:302)ी िम(cid:302) (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण के समी(cid:162)ोपरांत आरोप(cid:585) क(cid:551) वृहत जांच हेतु (cid:466)वभागीय संक(cid:227)प सं(cid:201)या-2093729 (cid:465)दनांक-19.09.2023 (cid:430)ारा (cid:466)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचािलत क(cid:551) गयी ।
संचालन पदािधकार(cid:547) के प(cid:287)ांक-3581388 (cid:465)दनांक-16.01.2025 (cid:430)ारा जांच (cid:292)ितवेदन उपल(cid:222)ध कराया गया, (cid:468)जसम(cid:581) (cid:302)ी िम(cid:302) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:292)ितवे(cid:465)दत 05 आरोप(cid:585) म(cid:581) से 01 आरोप (cid:292)मा(cid:468)णत 02 आरोप(cid:585) को अ(cid:292)मा(cid:468)णत एवं 02 आरोप(cid:585) को आंिशक (cid:292)मा(cid:468)णत (cid:292)ितवे(cid:465)दत (cid:465)कया गया ।
संचालन पदािधकार(cid:547) से (cid:292)ा(cid:220)त जॉंच (cid:292)ितवेदन पर (cid:466)बहार सरकार(cid:547) सेवक (वग(cid:568)करण, िनयं(cid:287)ण एवं अपील) िनयमावली-2005 के िनयम 18 (3) तक तहत (cid:302)ी िम(cid:302) से िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी।
(cid:302)ी (cid:466)वजय कु मार िम(cid:302) के (cid:466)व(cid:510)(cid:424) (cid:468)जला पदािधकार(cid:547), भोजपुर से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप, संचालन पदािधकार(cid:547) का जांच (cid:292)ितवेदन एवं (cid:302)ी िम(cid:302) (cid:430)ारा सम(cid:466)प(cid:91)त िल(cid:468)खत अ(cid:223)यावेदन क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:466)वभाग (cid:430)ारा क(cid:551) गयी । समी(cid:162)ोपरांत पाया गया (cid:465)क पंचायत आम िनवा(cid:91)चन, 2021 के अवसर पर अपरा(cid:441) 6:00 बजे तक पी०सी०सी०पी० के (cid:465)ड(cid:232)पैच नह(cid:547)ं (cid:465)कये जाने के कारण से(cid:200)टर/जोनल/सुपर जोनल द(cid:214)डािधका(cid:464)रय(cid:585) एवं पुिलस पदािधका(cid:464)रय(cid:585) क(cid:551) संयु(cid:200)त (cid:294)ी(cid:465)फं ग म(cid:581) काफ(cid:551) (cid:466)वलंब होने तथा िनवा(cid:91)चन जैसे अित संवेदनशील (cid:292)शासिनक दािय(cid:215)व(cid:585) के िनव(cid:91)हन म(cid:581) लापरवाह(cid:547) बरती गयी है । अतएव स(cid:224)यक (cid:466)वचारोपरांत (cid:302)ी (cid:466)वजय कु मार िम(cid:302), ((cid:274)ा०(cid:466)व०से०, अनु(cid:272)मांक-213347), त(cid:215)कालीन (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), कोईलवर (भोजपुर) स(cid:224)(cid:292)ित- (cid:292)खंड (cid:466)वकास पदािधकार(cid:547), फु लवार(cid:547)शर(cid:547)फ (पटना) को 'िन(cid:219)दन' (आरोप वष(cid:91)-2021) क(cid:551) शा(cid:468)(cid:232)त अिधरो(cid:466)पत क(cid:551) जाती है ।
आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क (cid:302)ी (cid:466)वजय कु मार िम(cid:302) के च(cid:464)र(cid:287)पु(cid:232)त म(cid:581) इसक(cid:551) (cid:292)(cid:466)व(cid:466)(cid:436) क(cid:551) जाय।
उ(cid:200)त आदेश पर स(cid:162)म (cid:292)ािधकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।
आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:465)क अिधसूचना क(cid:551) (cid:292)ित सभी संबंिधत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।
(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,
म(cid:219)जु (cid:292)साद, संयु(cid:200)त सिचव।
-------
निर्वाचन विभाग
-------
अधिसूचना
24 अक्तूबर 2025
सं॰ ई2-2-93/2024-5098-37--श्री विनय कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (HRMS-Employee ID-10132425) को स्वयं, पुत्र एवं पत्नी की चिकित्सा एवं अन्य कारणों से उनके द्वारा अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2019/0103-1267(23) दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त आदेयता तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-232 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 18.05.2017 से 16.06.2017 तक (30 दिन), दिनांक 23.10.2017 से दिनांक 13.11.2017 तक (22 दिन),दिनांक 20.10.2020 से दिनांक 04.11.2020 तक (16 दिन),दिनांक 02.09.2021 से दिनांक 07.09.2021 तक (06 दिन), दिनांक 23.09.2021 से दिनांक 22.10.2021 तक (30 दिन), दिनांक11 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 10.11.2021 से दिनांक 24.11.2021 तक (15 दिन), दिनांक 17.06.2024 से दिनांक 20.08.2024 तक (65 दिन) एवं दिनांक 23.09.2024 से दिनांक 12.10.2024 तक (20 दिन) कुल 204 (दो सौ चार) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री विनय कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (HRMS- Employee ID-10132425) को स्वयं एवं पत्नी की चिकित्सा/रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति हेतु किये गये अनुरोध एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2019/0103-1267(23) दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त आदेयता तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 13.10.2024 से 26.11.2024 तक (45 दिन) एवं दिनांक 29.11.2024 से 17.12.2024 तक (19 दिन) कुल 64 दिनों के चिकित्सा/रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 3. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।
------- Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji ------- Office Order The 15th October 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-177---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-903, dated- 20.09.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Sushil Kumar Chaudhary | Assistant Satistical Officer, Auranagabad | District Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 13.10.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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The 22nd July 2025
No. XI-K-रा0-05/2024-118---In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-515, dated- 08.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Dr. Anil Kumar Tiwari | ADM, Nawada | District Level |
| 02 | Sri ShambhuSharan Pandey | ADM(DPGRO), Nawada | District Level |
| 03 | Sri Abhay Kumar Tiwari | DLAO, Nawada | District Level |
| 04 | Sri Alok Kumar | DCO, Nawada | District Level |
| 05 | Sri Indrajeet Kumar | Subdivisional Agriculture Officer, Rajauli | Subdivisional Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 17.07.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
-------
The 25th July 2025
No. XI-K-रा0-03/2024-120---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.-420, dated- 07.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Dr. Priti, IAS | DDC-cum-Chief Executive Officer, JilaParishad, Jehanabad | District Level |
| 02 | Sri Anil Kumar Sinha | ADM-cum- Additional District Magistrate, Jehanabad | District Level |
| 03 | Sri Rajeev Kumar | ADM(DPGRO), Jehanabad | District Level |
| 04 | Sri Chandra Kishore Singh | DLAO-Cum-District Certificate Officer, Jehanabad | District Level |
| 05 | Sri Sujit Kumar | DPRO, Jehanabad | District Level |
| 06 | Miss. NehaKumari | SDC, Jehanabad | District Level |
| 07 | Smt. Amu Amla | DCLR, Jehanabad | Subdivisional Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.07.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
-------
The 26th July 2025
No. XI-K-रा0-04/2024-121---In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.-280, dated- 21.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Sri Sanjeev Kumar | SDO, Arwal | Sub-Division Level |
| 02 | Sri RatanPravej | DCLR, Arwal | Sub-Division Level |
| 03 | Sri Nityanand Prasad | Superintendent, Excise & Prohibition, Arwal | District Level |
| 04 | Sri Ravindra Kumar Das | District Welfare Officer, Arwal | District Level |
| 05 | Sri KarmveerDwivedi | District Fisheries Officer, Arwal | District Level |
| 06 | Md. AsgarAlam | District Education Officer, Arwal | District Level |
| 07 | Miss. AkankshaVerma | District Cooprative Officer, Arwal | District Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Jidt25.07.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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The 5th August 2025
No. XI-K-रा0-02/2024-128---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya ji vide letter no.-647, dated- 31.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Sri Aditya Kumar Piyush | ADM-Cum-DPGRO, Gaya Ji | District Level |
| 02 | Sri Krishna Murari Gupta | DEO, Gaya Ji | District Level |
| 03 | Sri Mithlesh Kumar | DCO, Gaya Ji | District Level |
| 04 | Sri Navendu Singh | Mines Devlopment Officer, Gaya Ji | District Level |
| 05 | Smt. Ananya | DPO, SSA, Gaya | District Level |
| 06 | Smt. PriyankaKaushik | DCLR, Sherghati | Sub-division Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 04.08.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
-------
The 5th August 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-129---In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.-815, dated- 31.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 14| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Sri Kundan Kumar | Assistant Project Officer, DRDA, Aurangabad | District Level |
| 02 | Smt. PriyankaKumari | Assistant Pallanning Officer, Aurangabad | District Level |
| 03 | Sri Santosh Kumar Chaudhary | Assistant Director, District Child Protection Unit, Aurangabad | District Level |
| 04 | Sri Sandeep Raj | Assistant Director, Agronomy, Aurangabad | District Level |
| 05 | Sri Haresh Kumar | Mines Devlopment Officer, Aurangabad | District Level |
| 06 | Miss. AntraKumari | Assistant Disaster Management Officer, Aurangabad | District Level |
| 07 | Sri Ranjnikant Bharti | Sub-divisional Agriculture Officer, Daudnagar | Sub-division Level |
| 08 | Sri Arun Kumar Singh | CO, Aurangabad | Block Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Jidt04.08.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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The 5th August 2025
No. XI-K-रा0-03/2024-130---In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.-450, dated- 29.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 01 | Sri Sanjay Kumar | DWO, Jehanabad | District Level |
| 02 | Sri Dilip Kumar Pathak | Suprintendent, Excise & Prohibition, Jehanabad | District Level |
| 03 | Smt. Sarswati Devi | DEO, Jehanabad | District Level |
| 04 | Sri Subodh Kumar | District Planning Officer, Jehanabad | District Level |
| 05 | Miss. VijetaRanjan | Assistant Director, District Disability Empowerment Officer, Jehanabad | District Level |
| 06 | Smt. Smriti | District Development Officer, Jehanabad | District Level |
| 07 | Sri Birendra Singh | Subdivisional Agriculture Officer, Jehanabad | Sub-division Level |
| 08 | Sri Kumar Rajan | BCO, Jehanabad | Block Level |
Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt04.08.2025
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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The 25th August 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-144---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-821, dated- 04.08.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Sonu Jaiswal | Assistant Director, Agriculture Engineering, Aurangabad | District Level |
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
-------
The 25th August 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-145---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-806, dated- 28.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Pranav Kumar | DCLR, Daudnagar | Sub-division Level |
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 16The 25th July 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-119---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-775, dated- 18.07.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Amit Rajan | SDO, Daudnagar | Subdivisional Level |
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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The 13th September 2025
No. XI-K-रा0-01/2024-160---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.-878, dated- 09.09.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.
| Sl. No. | Officers Name | Designation | Remarks |
| 1 | Sri Ankit Kumar | District Minority Welfare Officer, Aurangabad | District Level |
| 2 | Sri Abhishek Kumar | District Welfare Officer, Aurangabad | District Level |
| 3 | Sri Anuj Kumar | CO, Aurangabad | Circle Level |
| 4 | Sri Ravi Kumar Raushan | District Program Officer (MDM), Aurangabad | District Level |
By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji.
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बिहार विधन सभा सचिवालय
------
अध्सिूचना
25 सितम्बर 2025
la0 2 LFkko&251@2020&2854 @fooloA--श्री आजाद कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधन सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-13 में प्रतिमाह अंके-1,42,700/-रूपये वेतन पाते है, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एलटीसी नियमावली, 1986 तथा इस संबंध् में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-G के अंतर्गत17 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 ब्लॉक वर्ष 2022-2025 में एलटीसी सुविध के तहत सपरिवार के साथ दिनांक-04.10.2025 से 08.10.2025 तक पटना से गोवा एवं गोवा से पटना तक की यात्राा की स्वीकृति के साथ दिनांक-06.10.2025 से 08.10.2025 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-04.10.2025 एवं 05.10.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने के साथ ही उक्त अवध् िमें मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
vè;{k] fcgkj fo/kku lHkk ds आदेश से, सुध्ीर कुमार सिंह, अवर सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 32—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 18भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।
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सूचना
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No. 1077&&I, Shalu Rani W/o Shubham Tiwari R/o CMS School New Bank Colony, Adampur, Jagdishpur, P.O. Distt.-Bhagalpur, Bihar-812001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 14741 dt. 22.04.25 that my name is written in my Aadhar Card as Shalu Sharma whereas in educational documents written as Shalu Rani. Both the name are of same and one person. From now I will be known as Shalu Rani for all purposes.
Shalu Rani.
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No. 1078--I, MD MERAJ, s/o NABI HASAN am a resident of village Malpatti, Post.– Kanaur, P.S. -Kamtaul, Distt.-Darbhanga, Bihar-847306. Do hereby solemnly affirm and declare that my name MD MERAJ is mentioned in my all-matriculation educational documents, which is true and correct. But, in my Aadhar card my name is mistakenly mentioned as MOHD MIRAJ. Here, I want to convey that both the names belong to the same person i.e. me. And from now in my future, I will be known as MD MERAJ for all legal purposes. AFFIDAVIT NO. – 28589.
MD MERAJ.
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No. 1080--I Deep Raj S/o Ramesh Kumar R/O Mubarakganj, Sasaram, Rohtas, Bihar- 821115 declare vide Affidavit No. 2613 dated 31.07.2025 that in my matriculation certificates my name incorrectly mentioned as DEEPRAJ. That my correct name is mentioned in my aadhar card as Deep Raj. That instead of DEEPRAJ I shall be known as Deep Raj for all purposes.
Deep Raj.
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No. 1090--I, RANDHIR Kumar S/o Gagandev Pandey, R/o Vill. Repura, PO Susta Mohammadpur, PS-Sakra, Dist. Muzaffarpur affirm & declare vide affidavit no. 01/42, dt. 08.10.25 that in my daughter's aadhar card (No. 6150 6451 1805) wrongly mentioned her name as Kausaki Kumari but her correct name is Kaushiki Kumari which is mentioned in her all documents. I need correction in my daughter's aadhar according to the certificate.
RANDHIR Kumar.
19 (cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025No. 1091--I, Kanak Kumari D/o Ram Bilas Ram W/o Gopal Krishan Singh R/o B-501, Vimal Twin Tower, Survey No.-176/2/1, Kate Nagar Pimple Saudagar pune Maharashtra- 411027 Present R/0 Flat No.-21, Gaurav Apartment, Shashtri Nagar, Patna, Bihar-800023 do hereby solemnly affirm and decalre as per aff. No.-3411, dt. 27.09.2025 that my name is written in my educational documents as Kanak Kumari. Whereas in Aadhar Card, Pan Card and Passport written as Kanak Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kanak Singh for all purposes.
Kanak Kumari.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 32—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
(cid:464)बहार गजट, 29 अक्तूबर 2025 20बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 08/शि॰पु॰-13/2006--861 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ------ संकल्प 28 अगस्त 2025 विषयः- राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000/-(पन्द्रह हजार रूपये) से बढ़ाकर 30,000/-(तीस हजार रूपये) प्रदान करने के संबंध में। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के आधार पर राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय/राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति-शिक्षा विभाग) के संकल्प संख्या 672 दिनांक 11.04.2007 द्वारा राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 30,000/-(तीस हजार रूपये) तथा राजकीय पुरस्कार के रूप में 15,000/-(पन्द्रह हजार रूपये) का निर्धारण वर्ष 2007 में ही किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार की राशि अलग से दी जाती है। राजकीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को दी जाने वाली एकमुश्त राशि 15,000/-(पन्द्रह हजार रूपये) में सम्मानजनक वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था, ताकि यह शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने तथा उनका उत्साह वर्द्धन में सहायक हो। अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त षिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि 15,000/-(पन्द्रह हजार रूपये) को बढ़ाकर 30,000/-(तीस हजार रूपये) प्रदान की जाय। 2. इस संकल्प में किये गए प्रावधान के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश प्रभावी माने जायेंगे। 3. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र/आदेश को इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 4. यह संकल्प वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।
आदेश से, अमित कुमार पुष्पक,उप सचिव।