असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 काित(cid:91)क 1947 (श0)
(सं0 पटना 1697) पटना, सोमवार, 3 नव(cid:224)बर 2025
वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-897¼isaŒ½—वि0
foÙk foHkkx ———— ladYi 31 vDrwcj 2025 विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर,2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में । वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-606(पें0)/वि0, दिनांक 25.07.2025 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बजट प्रभाग) के संकल्प- एफ (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 3 नव(cid:224)बर 2025 2 (3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य सदृश निधि में अभिदाताओं के संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी । (4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय सिंह, सचिव(सं0)।
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