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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 November 2025

Published 05 November 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-11-05.45
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 14 कार्तिक 1947 (श0) सं(cid:201)या 45 पटना, बुधवार,———————— 5 नवम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-49 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 50-51 पूरक

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पूरक-क 52-56(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

17 अक्तूबर 2025

सं0 21/रा॰अ॰जा॰आ॰-12-01/2014,सा॰प्र॰ 19860--राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना के गठन संबंधी संकल्प संख्या-5614 दिनांक 18.11.2009 की कंडिका-4(ख) के आलोक में श्री ललन राम, सदस्य, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 14.10.2025 को त्याग पत्र समर्पित किया गया है, जिसे दिनांक 14.10.2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार झा, अवर सचिव।

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17 अक्तूबर 2025

सं0 21/पि॰व॰रा॰आ॰-01/2012, सा॰प्र॰ 20025--पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-4(2) के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.10.2025 (अपराह्न) को त्याग पत्र समर्पित किया गया है, जिसे दिनांक 15.10.2025 (अपराह्न) के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार झा, अवर सचिव।

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24 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20096--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को गया जी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

अनुसूची

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक-6511 दिनांक 11.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाचन कार्य/विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी गया जी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 24 अक्तूबर 2025 सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20100--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सिवान एवं मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/ अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-196 दिनांक 22.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाचन कार्य/विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सिवान
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-89 दिनांक 22.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाचन कार्य/विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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29 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20271--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को बक्सर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

अनुसूची

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-10-046 दिनांक 22. 10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी बक्सर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 4 29 अक्तूबर 2025 सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20293--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

अनुसूची

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-86 दिनांक 24. 10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित े कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

------- Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji ------- Office Order The 14th October 2025

No. XI-K-रा0-03/2024-176--In the light of proposal received from Collector, Jehanabad vide letter no.-526, dated- 17.09.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Avinash Kumar District Transport Officer, Jehanabad District Level
2 Sri Manoj Kumar Assistant District Supply Officer, Jehanabad Sub-division Level
3 Smt. Akansha Gupta Sub-Divisional Public Grievance Redressal Officer, Jehanabad Sub-division Level

By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, GayaJi.

5 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025

VIGILANCE DEPARTMENT GOVERNMENT OF BIHAR SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA ------ ORDER The 24th October 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-13/2025-7035--On the basis of the details of property of Smt. Phulpari Kumari furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against Smt. Phulpari Kumari the then Child Development Project Officer (Dismissed), Patna Gramin, W/o-Shri Yogendra Kumar Madhup, Address-Vill.-New Bishunpur Pakri, P.O.-Anishabad, P.S.-Beaur, Phulwarisharif, District-Patna who is named accused in VIB P.S. Case No.-37/2015dated 11.05.2015registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth `12,76,455/- (Twelve Lakh Seventy Six Thousand Four Hundred Fifty Five Rupees Only)which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of Smt. Phulpari Kumari.

By Order, Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary to Government.

------ VIGILANCE DEPARTMENT BIHAR, PATNA FORM No. I ------ DECLARATION The 24th October 2025

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-13/2025-7036--WHEREAS, It was alleged thatSmt. Phulpari Kumari, W/o-Shri Yogendra Kumar Madhup, Address-Vill.-New Bishunpur Pakri, P.O.-Anishabad, P.S.-Beaur, Phulwarisharif, District-Patna while holding the then Child Development Project Officer (Dismissed), Patna Gramin in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in VIB P.S. Case No.-37/2015 dated 11.05.2015of, AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of theSmt. Phulpari Kumari who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means; AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 ofSpecial Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 6 Government do hereby declare that the said offence shallbe dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar- Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary to Government.

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विधि विभाग --------

अधिसूचनाएं

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 275, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आशिष कुमार (नामांकन सं0-BR/148/2014), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2025/6517/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 275, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2025/6517/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 275 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashish Kumar, (Enrolment No.-BR/148/2014), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-70/2025/6517/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)7 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 276, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भरत कुमार रजक, (नामांकन सं0-1900/1999), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2025/6523/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 276, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2025/6523/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 276 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bharat Kumar Rajak, (Enrolment No.- 1900/1999), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-73/2025/6523/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 277, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हीरा सिंह दास, (नामांकन सं0-99/1988), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-75/2025/6400/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 8 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 277, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-75/2025/6400/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 277 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hira Singh Das, (Enrolment No.-99/1988), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-75/2025/6400/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 278, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रवीण चन्द्र तिवारी, (नामांकन सं0-5106/1995) अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2025/6520/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 278, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2025/6520/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)9 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 8th October 2025

S.O. 278 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pravin Chandra Tiwari, (Enrolment No.-5106/1995) Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-76/2025/6520/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 279, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उमेश पूर्वे, (नामांकन सं0-2921/2001) अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2025/6525/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 279, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2025/6525/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 279 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Umesh Purbey, (Enrolment No.-2921/2001) Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-77/2025/6525/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 10 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 280, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिन्टू प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/1448/1996) अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2025/6456/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 280, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2025/6456/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 280 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mintu Prasad, (Enrolment No.- BR/1448/1996) Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.

(File no. -A/Not-78/2025/6456/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 281, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्री शक्तिधर प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-BR/208/1997) अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-79/2025/6522/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)11 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 281, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-79/2025/6522/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 281 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shaktidhar Prasad Singh, (Enrolment No.-BR/ 208/1997) Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.

(File no. -A/Not-79/2025/6522/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 282, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अविनाश कुमार, (नामांकन सं0-BR/1773/2016) अधिवक्ता, खगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2025/6455/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 282, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2025/6455/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 12

The 7th October 2025

S.O. 282 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Avinash Kumar, (Enrolment No.- BR/1773/2016) Advocate, Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-80/2025/6455/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 283, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अंजार आलम, (नामांकन सं0-1729/2007) अधिवक्ता, खगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में खगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2025/6454/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 283, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2025/6454/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 283 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anjar Alam, (Enrolment No.- 1729/2007) Advocate, Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-81/2025/6454/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)13 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 284, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री त्रिलोचन कुमार सिंह, (नामांकन सं0-2624/2012) अधिवक्ता, बेगूसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2025/6453/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 284, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2025/6453/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 284 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Trilochan Kumar Singh, (Enrolment No.-2624/2012) Advocate, Begusarai a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-82/2025/6453/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 285, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कृष्ण रंजन, (नामांकन सं0-BR/2167/2010) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-97/2025/6388/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 14 6 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 285, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-97/2025/6388/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 285 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Krishna Ranjan, (Enrolment No.- BR/2167/2010) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-97/2025/6388/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 286, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती बन्दना कुमारी, (नामांकन सं0-BR/873/2013) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2025/6391/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 286, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2025/6391/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)15 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 6th October 2025

S.O. 286 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Bandana Kumari, (Enrolment No.-BR/873/2013) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-101/2025/6391/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 287, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सूरज कुमार राय, (नामांकन सं0-BR/1502/2002) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2025/6405/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 287, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2025/6405/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 6th October 2025

S.O. 287 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suraj Kumar Ray, (Enrolment No.-BR/1502/2002) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-102/2025/6405/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 16 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 288, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री लक्ष्मण मंडल, (नामांकन सं0-2335/2012), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2025/6577/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 288, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2025/6577/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 288 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lakshman Mandal, (Enrolment No.- 2335/2012), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-118/2025/6577/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 289, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मणि कुमार, (नामांकन सं0-78/2012), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2025/6578/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)17 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 289, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2025/6578/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 289 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Sri Mani Kumar, (Enrolment No.- 78/2012), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-119/2025/6578/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 290, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती बन्दना कुमारी, (नामांकन सं0-BR/7357/1996) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-133/2025/6392/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

6 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 290, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-133/2025/6392/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 18

The 6th October 2025

S.O. 290 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Bandana Kumari, (Enrolment No.- BR/7357/1996) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-133/2025/6392/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 291, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/1675/1991) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2025/6564/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 291, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-134/2025/6564/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 291 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, (Enrolment No.- BR/1675/1991) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-134/2025/6564/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)19 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 292, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार दास, (नामांकन सं0-BR/2582/2004) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-135/2025/6563/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 292, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-135/2025/6563/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 292 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Das, (Enrolment No.-BR/2582/2004) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-135/2025/6563/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 293, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीव कुमार सुमन, (नामांकन सं0-BR/2099/2013) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-136/2025/6562/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 20 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 293, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-136/2025/6562/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 293 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Suman, (Enrolment No.- BR/2099/2013) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-136/2025/6562/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 294, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/354/2009) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2025/6639/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 294, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-144/2025/6639/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)21 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 13th October 2025

S.O. 294 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Singh, (Enrolment No.- BR/354/2009) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-144/2025/6639/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 295, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गौतम दास, (नामांकन सं0-BR/808/2014) अधिवक्ता, बांका को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बांका जिला के लिए बांका जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-150/2025/6449/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 295, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-150/2025/6449/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 295 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Gautam Das, (Enrolment No.-BR/808/2014) Advocate, Banka a notary under the said Act who will act as such, in Banka district for the district of Banka for the next five years.

(File no. -A/Not-150/2025/6449/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 22 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 296, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणधीर कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1655/2014), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-228/2025/6448/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 296, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-228/2025/6448/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 296 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Randhir Kumar Singh, (Enrolment No.- BR/1655/2014), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-228/2025/6448/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 297, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राणा प्रताप सिंह, (नामांकन सं0-BR/1056/2014), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-235/2025/6507/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)23 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 297, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-235/2025/6507/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 297 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rana Pratap Singh, (Enrolment No.- BR/1056/2014), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-235/2025/6507/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 298, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती आरती कुमारी, (नामांकन सं0-506/2012), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-248/2025/6566/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 298, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-248/2025/6566/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 24

The 9th October 2025

S.O. 298 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Arti Kumari (Enrolment No.- 506/2012), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-248/2025/6566/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 299, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 इरफानुल हक, (नामांकन सं0-2013/1998), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-250/2025/6480/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 299, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-250/2025/6480/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 299 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Irfanul Haque, (Enrolment No.- 2013/1998), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-250/2025/6480/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)25 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 300, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रूद्र मोहन झा, (नामांकन सं0-1599/2012), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-252/2025/6481/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 300, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-252/2025/6481/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 300 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rudra Mohan Jha, (Enrolment No.- 1599/2012), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-252/2025/6481/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 301, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिथिलेश कुमार, (नामांकन सं0-9743/1996), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-263/2025/6568/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 26 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 301, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-263/2025/6568/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 301 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mithilesh Kumar, (Enrolment No.- 9743/1996), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-263/2025/6568/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 302, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सजन मोहन ठाकुर, (नामांकन सं0-4582/1999), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-268/2025/6576/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 302, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-268/2025/6576/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)27 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 9th October 2025

S.O. 302 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sajan Mohan Thakur, (Enrolment No.-4582/1999), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-268/2025/6576/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 303, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिनोद कुमार मंडल, (नामांकन सं0-922/2005), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-275/2025/6567/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 303, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-275/2025/6567/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 303 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binod Kumar Mandal, (Enrolment No.- 922/2005), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-275/2025/6567/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 28 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 304, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सिकन्दर, (नामांकन सं0-8763/1999) अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2025/6665/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 304, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2025/6665/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 304 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sikandar, (Enrolment No.- 8763/1999), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-109/2025/6665/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 305, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार, (नामांकन सं0-1428/2001), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2025/6854/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)29 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 305, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2025/6854/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 305 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, (Enrolment No.- 1428/2001), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-125/2025/6854/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 306, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेश प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-BR/879/2001) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-142/2025/6745/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 306, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-142/2025/6745/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 30

The 15th October 2025

S.O. 306 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suresh Prasad Singh, (Enrolment No.-BR/879/2001), Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-142/2025/6745/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 307, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्री बबजन मेहरा, (नामांकन सं0-BR/192/2011) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-143/2025/6757/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 307, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-143/2025/6757/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 307 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Babjan Mehra, (Enrolment No.-BR/192/2011), Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-143/2025/6757/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)31 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 308, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0-BR/1989/2001) अधिवक्ता, लखीसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में लखीसराय जिला के लिए लखीसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2025/6650/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 308, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-146/2025/6650/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 308 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar, (Enrolment No.- BR/1989/2001) Advocate, Lakhisarai a notary under the said Act who will act as such, in Lakhisarai district for the district of Lakhisarai for the next five years.

(File no. -A/Not-146/2025/6650/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 309, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुधीर कुमार साहु, (नामांकन सं0-BR/7813/1996) अधिवक्ता, लखीसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में लखीसराय जिला के लिए लखीसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-147/2025/6648/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 32 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 309, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-147/2025/6648/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 309 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Sahu, (Enrolment No.- BR/7813/1996) Advocate, Lakhisarai a notary under the said Act who will act as such, in Lakhisarai district for the district of Lakhisarai for the next five years.

(File no. -A/Not-147/2025/6648/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 310, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री निवास पासवान, (नामांकन सं0-BR/5675/1995) अधिवक्ता, लखीसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में लखीसराय जिला के लिए लखीसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-148/2025/6647/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 310, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-148/2025/6647/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)33 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 13th October 2025

S.O. 310 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Niwas Paswan, (Enrolment No.-BR/5675/1995) Advocate Lakhisarai a notary under the said Act who will act as such, in Lakhisarai district for the district of Lakhisarai for the next five years.

(File no. -A/Not-148/2025/6647/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 311, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुदीन पासवान, (नामांकन सं0-BR/2551/1999) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2025/6756/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 311, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-154/2025/6756/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 311 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudin Paswan, (Enrolment No.-BR/2551/1999) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-154/2025/6756/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 34 16 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 312, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रवीण कुमार चौरसिया, (नामांकन सं0-BR/2220/1994) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-157/2025/6790/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

16 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 312, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-157/2025/6790/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 16th October 2025

S.O. 312 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabin Kumar Chaurasia, (Enrolment No.-BR/2220/1994) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-157/2025/6790/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 313, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री देवशरण कुमार साह, (नामांकन सं0-BR/1642/2005) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-158/2025/6755/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)35 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 313, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-158/2025/6755/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 313 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deosharan Kumar Sah, (Enrolment No.- BR/1642/2005), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-158/2025/6755./J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 314, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सरिता कुमारी, (नामांकन सं0-BR/536/2013) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2025/6870/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 314, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-171/2025/6870/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 36

The 22nd October 2025

S.O. 314 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sarita Kumari, (Enrolment No.- BR/536/2013) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-171/2025/6870/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 315, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मिताली गुहा, (नामांकन सं0-BR/469/2003) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-173/2025/6869/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 315, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-173/2025/6869/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 315 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Mitali Guha, (Enrolment No.-BR/469/2003) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-173/2025/6869/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)37 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 316, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रविन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/2182/2013), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-236/2025/6652/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 316, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-236/2025/6652/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 316 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravindra Kumar, (Enrolment No.- BR/2182/2013), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-236/2025/6652/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 317, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री इन्दु भूषण पाण्डेय, (नामांकन सं0-1690/2001), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-241/2025/6861/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 38 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 317, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-241/2025/6861/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 317 dated the 5th November 2025--exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Indu Bhushan Pandey, (Enrolment No.- 1690/2001), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-241/2025/6861/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 318, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उपेंद्र प्रसाद, (नामांकन सं0-7311/1996), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-243/2025/6863/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 318, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-243/2025/6863/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)39 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 22nd October 2025

S.O. 318 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Upendra Prasad, (Enrolment No.- 7311/1996), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-243/2025/6863/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 319, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणजीत कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0- 974/1988), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-244/2025/6872/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 319, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-244/2025/6872/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 319 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar Sinha (Enrolment No.- 974/1988), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-244/2025/6872/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 40 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 320, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कृष्णा सिंह, (नामांकन सं0-1641/2012), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-249/2025/6855/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 320, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-249/2025/6855/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 320 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Krishna Singh, (Enrolment No.- 1641/2012), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-249/2025/6855/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 321, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रमेश कुमार सिंह, (नामांकन सं0-547/2011), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-251/2025/6671/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)41 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 321, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-251/2025/6671/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 321 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar Singh, (Enrolment No.- 547/2011), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-251/2025/6671/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 322, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रहास कुमार, (नामांकन सं0-978/2003), अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-253/2025/6669/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 322, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-253/2025/6669/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 42

The 14th October 2025

S.O. 322 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandrahas Kumar, (Enrolment No.- 978/2003), Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-253/2025/6669/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 323, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विपिन कुमार, (नामांकन सं0-3009/2004), अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-254/2025/6666/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 323, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-254/2025/6666/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 323 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bipin Kumar, (Enrolment No.- 3009/2004), Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-254/2025/6666/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)43 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 324, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज नारायण देव, (नामांकन सं0- 1499/1994), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-255/2025/6874/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 324, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-255/2025/6874/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 324 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj Narayan Deo, (Enrolment No.- 1499/1994), Advocate, SUPAUL a notary under the said Act who will act as such, in SUPAUL district for the district of SUPAUL for the next five years.

(File no. -A/Not-255/2025/6874/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 325, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुबोध कुमार शर्मा, (नामांकन सं0-1809/2012), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-258/2025/6744/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 44 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 325, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-258/2025/6744/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 325 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subodh Kumar Sharma, (Enrolment No.- 1809/2012), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-258/2025/6744/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 326, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजीत कुमार, (नामांकन सं0-1148/2006), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-262/2025/6625/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 326, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-262/2025/6625/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)45 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 10th October 2025

S.O. 326 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajeet Kumar, (Enrolment No.- 1148/2006), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-262/2025/6625/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 327, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार जायसवाल, (नामांकन सं0-976/2005), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-274/2025/6862/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 327, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-274/2025/6862/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 327 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Jaiswal, (Enrolment No.- 976/2005), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-274/2025/6862/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 46 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 328, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनन्त कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-1206/1992), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-276/2025/6714/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 328, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-276/2025/6714/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 328 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anant Kumar Sinha, (Enrolment No.- 1206/1992), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-276/2025/6714/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 329, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुन्दन कुमार, (नामांकन सं0-BR/1933/2013), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-277/2025/6670/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)47 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 329, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-277/2025/6670/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 329 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kundan Kumar, (Enrolment No.- BR/1933/2013), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-277/2025/6670/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 330, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेन्द्र कर्ण, (नामांकन सं0-2206/1992), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-278/2025/6743/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 330, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-278/2025/6743/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 48

The 15th October 2025

S.O. 330 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajendra Karn, (Enrolment No.-2206/1992), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-278/2025/6743/J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-

Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

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16 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 331, दिनांक 5 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम भरोस यादव, (नामांकन सं0-26/2002), अधिवक्ता, मधुबनी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधुबनी जिला के लिए मधुबनी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-370/2025/6787/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

16 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 331, दिनांक 5 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-370/2025/6787/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)49 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 The 16th October 2025

S.O. 331 dated the 5th November 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Bharos Yadav, (Enrolment No.- 26/2002), Advocate, Madhubani a notary under the said Act who will act as such, in Madhubani district for the district of Madhubani for the next five years.

(File no. -A/Not-370/2025/6787/J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-

Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 33—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 50

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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lwpuk

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No. 1100&&I, SHIKHA D/o Arun Kumar R/o Jaiprakash Nagar Aurangabad-824101. Married with Ashish Anand S/o Baban Kumar R/o Gardanibagh, Patna. Now I will be known as Shikha Anand, this content has been read over by affidavit no. 11617 dated 13.09.2025.

SHIKHA.

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No. 1101--I, SHAKUNTLA KUMARI, w/o Ravindra Paswan, R/o village- chaurahi, P.S- chandauti, Distt.- Gaya, Bihar, pin code - 823002. Do hereby solemnly affirm and declare that in my matriculation certificates my name is mentioned as SHAKUNTLA KUMARI, which is true and correct. But, in my Aadhar and voter card my name is mentioned as Shunkantla Devi. Here, both the names SHAKUNTLA KUMARI and Shunkantla Devi belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as SHAKUNTLA KUMARI for all legal purposes. Affidavit no.: - 1196 Date: - 09/09/2025.

SHAKUNTLA KUMARI.

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No. 1102--I NITU KUMARI D/o Anal Kumar R/O Behind Puja Flour Mill, Laloo Nagar, Bajitpur Patna (Bihar) 800011 hereby affirm and declare as follows vide Affidavit no. 195 Dated- 10.09.2025 That in my Aadhar card as my name wrongly written as KUMARI NITU. But my correct name is mentioned in my matriculation certificates as NITU KUMARI. That I shall be known as NITU KUMARI for all purposes.

NITU KUMARI.

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No. 1103--I, SANJAY KUMAR, S/o.- Valvrind Prasad, R/o-Village Dharampur, P.o.- Madhopur, P.s.-Chandi District-Nalanda, Bihar 803108 do hereby solemnly affirm and declare as follows vide Affidavit No. 482 dated.-19.09.25. That SUJEET KUMAR is my son's. That my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as SANJAY KUMAR Correct. But my son's SUJEET KUMAR 10th all Educational C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SANJAY PRASAD. That from now I will be know as SANJAY KUMAR for All future purpose.

SANJAY KUMAR.

51 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025

No. 1104--I Kumar Virendra Singh S/O Surendra Singh R/O gram+post-khairwar, thana-revilganj, khairwar, Saran, Bihar-841214 declare vide affidavit no. 15 dated 31.07.2025 That Simi Kumari is my daughter. That in Simi Kumari's matriculation all educational certificates my name is wrongly mentioned as Kumar Vriendra Singh. That my correct name is mentioned in my aadhar card as Kumar Virendra Singh. That in place of Kumar Vriendra Singh I shall be known as Kumar Virendra Singh for all purposes.

Kumar Virendra Singh.

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No. 1105--I, Abhinav Kumar S/o Harendra Kumar Singh R/o Vill-Jatiya, P.S.-Cherki, Distt.-Gaya, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affdavit No. 33339 dt. 21.07.2025 that as per my records my name is Abhinav Kumar. But from now I will be known as Abhinav Singh for all future purposes.

Abhinav Kumar.

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No. 1106--I, PRIYANKA CHATURVEDI, W/O-Late Rakesh Kumar Chaturvedi, D/0 Bhairownath Pandey, Village Rajapur, P.S.-Rajpur, P.O.-Gosainpur, Dist.- Buxar-802114 vide Affidavit No. 713 dtd. 19.09.25 declare that my Aadhar Card, PAN Card, & other documents in my name is written as PRIYANKA CHATURVEDI. But in all Educational documents my name is written as PRIYANKA KUMARI. That my name PRIYANKA CHATURVEDI and PRIYANKA KUMARI both are same and one person. From now I shall be know as PRIYANKA CHATURVEDI for all purposes.

PRIYANKA CHATURVEDI.

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la0 1109--मैं, बिकाश कुमार पाण्डेय, स्थायी निवासी-नया टोला फुलवारी, गरेरी टोला के पास, मोफरगंज कटिहार, बिहार-854105 एवं वर्तमान निवासी-सालिमपुर अहरा, लेन नं0-02, थाना-कदमकुंआ पटना-800003 बिहार, शपथ पत्र सं0-9539 दिनांक 24.10.25 द्वारा सूचित करता हूं कि अद्‌विता मेरी पुत्री है, उसके स्कूल के परिचय पत्र में अद्‌विता (Adwita) अंकित है। वह अब अद्‌विता अक्ष (Adwita Aksh) के नाम से जानी व पहचानी जाएगी।

बिकाश कुमार पाण्डेय।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 33—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 52

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 6/श्रम वि० आ० (02)-16/2025 श्र०सं०--3362

श्रम संसाधन विभाग

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संकल्प

22 अक्तूबर 2025

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.-308/2023 में दिनांक-20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संशोधित करते हुए शास्ति अधिरोपन के संबंध में।

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक, वर्ष 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में पटना समाहरणालय द्वारा 'बाबा सत्य साई इंटरप्राइजेज' पटना की मिली भगत से बरती गई अनियमितता के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या-08/2005 दिनांक-26.05.2005 के प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण न्यायिक हिरासत में रहे एवं न्यायिक हिरासत से जमानत मिलने के पश्चात्‌ विभागीय संकल्प संख्या-06/श्रम वि०आ० 5013/05- 343 दिनांक-03.11.2005 द्वारा निलंबित किये गये। तदोपरांत उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिये विभागीय संकल्प संख्या-06/श्रम वि०आ० 5013/05- 453 दिनांक-09.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में मुख्य आरोप यह है कि श्री संजीव कुमार वल्द श्री रामानन्द सिंह द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत बाबा सत्य सांई इंटरप्राईजेज, 405-अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेलीरोड, पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक-24.04.2004 को आवेदन दिया गया परन्तु मूल आवेदन पत्र श्री महतो ने साजिश के तहत दिनांक-13.04.2004 को प्राप्ति दिखाया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये बिना उन्होंने उसे कार्यरत बताया तथा दिनांक-26.04.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर अपने पद का दुरूपयोग किया।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-453 दिनांक-09.02.2007 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री रामदेव रजक, तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2008 में समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया। इसके पश्चात श्री रामदेव रजक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अस्वी—त करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3153 दिनाक-13.10.2008 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध नये सिरे से (fresh enquiry) विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री गरीब साहु, तत्कालीन अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-01.02.2012 द्वारा श्री महतो से द्वित्तीय कारण पृच्छा की मांग की गई एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री महतो के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया। श्री महतो के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले वृहत्‌ शास्ति के लिए विभागीय पत्रांक-2353 दिनांक-16.07.2013 द्वारा बिहार लोक53 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 सेवा आयोग के परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक-1424 दिनांक-27.09.2013 द्वारा प्रस्तावित दण्ड से असहमति व्यक्त की गई। मामले की पुनः समीक्षा के पश्चात्‌ श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरूपयोग प्रमाणित होने के कारण विभागीय सकल्प संख्या-3892 दिनांक-15.10.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3892 दिनांक-15.10.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No.-3053/2014 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-17.11.2016 को पारित न्यायादेश में श्री महतो के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश में reason नहीं होने के आधार पर रद्द कर दिया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से आदेश निर्गत करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में श्री महतो के मामले पर नये सिरे से विचार किया गया एवं यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया कि श्री महतो ने साजिशपूर्ण ढंग से एक फर्जी फर्म को अवैध रूप से निबंधित किया। तदोपरान्त श्री महतो के विरूद्ध मंत्रिपरिषद्‌ के अनुमोदनोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक-27.04.2017 द्वारा दिनांक-15.10.2013 के प्रभाव से पुनर्बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. इस पुनः बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनः एक याचिका CWJC No.-11951/2017 दायर किया गया। इस रिट याचिका में दिनांक-30.10.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की एवं जाँच-परिणाम (findings) के संबंध में भी माननीय न्यायालय का निष्कर्ष है कि 'The findings cannot be said to be a perverse finding as it is based on analysis and wheighment of the evidence recorded during enquiry proceeding. In such circumstances, the findings with regard to misconduct is not required to be interfered with.' परन्तु दण्ड की मात्रा (quantum of punishment) के बिन्दु पर माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया कि........ It can at best be said that illegality or irregularity has been committed by the petitioner in the matter of registration of the establishment and, for that, the dismissal punishment is so excessive, appears to be illogical and hit the conscience of the Court. For this reason, the person cannot be dismissed from service as the dismissal is the highest punishment in the service life of a government employee, would deprive him the employment as well as his future reemployment including his pensionary benefit.

The authority while exercising the power of judicial review in passing the order of punishment, it was required to see that hammers has not been used for cracking the nut. The power should be exercised in such a manner that it should appear that the authority has really applied its balancing approach in awarding the punishment and it should not be defiance of logic.

In that view of the matter, the order of punishment contained in Memo No.1035 dated 27.04.2017 is set aside and the matter is remanded back to the authority to re-consider in the matter of punishment and take a fresh decision in accordance with law."

6. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में L.P.A दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में L.P.A दायर करने का औचित्य नहीं बताया गया एवं यह कहा गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में केवल दण्ड के बिन्दु पर विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। तदोपरांत विधि विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श की मांग की गई कि क्या सम्यक विचारोपरान्त बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में यह स्पष्ट राय दी गई कि पुनः बर्खास्तगी का आदेश देना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल होगा एवं इसलिए बर्खास्तगी के अलावा कोई और दण्ड दिया जाना चाहिए। 7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, विधि विभाग तथा महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध बर्खास्तगी के दण्ड से भिन्न अन्य दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का मन्तव्य प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (5) के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो को दिनांक-15.10.2013 से बर्खास्त किये जाने के संकल्प को निरस्त करते हुये उन्हें दिनांक-15.10.2013 से ही सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश निर्गत किये जाने, बर्खास्तगी की तिथि दिनांक-15.10.2013 से सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने की तिथि तक लगातार निलंबित समझे जाने, नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के तहत निर्वाह भत्ता के भुगतान के54 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 लिए श्री महतो से उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा न किये जाने, सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश निर्गत होने की तिथि से उन्हे निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करने तथा तदोपरान्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के आलोक में निर्वाह भत्ता भुगतेय होने का परामर्श दिया गया है। न्यायादेश के अनुपालन तथा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में बर्खास्तगी के स्थान पर कोई अन्य दण्ड निर्धारित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार ही सक्षम प्राधिकार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि संशोधित दण्डादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबन अवधि में श्री महतो को वेतनादि के रूप में क्या भुगतान किया जायेगा तथा निलंबन अवधि की उनकी सेवा किस रूप में विनियमित की जायेगी इन दो बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जायेगा। परन्तु विचाराधीन मामले में श्री महतो को दण्डित किया जाना है अतः उन्हें निलंबन अवधि में न तो निर्वाह भत्ता से कम राशि भुगतेय होगा और न ही पूर्ण वेतन भुगतेय होगा। निलंबन अवधि में वेतनादि के रूप में नियमावली के नियम 11 (5) के प्रावधान के तहत श्री महतो को नोटिस के माध्यम से उक्त विनिश्चय से अवगत कराते हुये उन्हें अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया जायेगा एवं निर्धारित अवधि में श्री महतो से प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, पर सम्यक विचारोपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा तथा इसे संसूचित किया जायेगा। उपर्युक्त के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद्‌ की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक-20.11 2018 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1093 दिनांक-20.11.2018 में यह प्रावधान है कि 'ऐसे मामलो का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किये गये हो एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना सम्भव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात्‌ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये प्रशासी विभाग, प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त कर, कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा'। मंत्रिमण्डल सचिवालय के उक्त अधिसूचना के आलोक में विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने हेतु वित्त विभाग से परामर्श की मांग की गई। वित्त विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श का अनुसमर्थन किया गया।

8. तदोपरान्त श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. -11951/2017 में दिनांक 30.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में इस मामले को विचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति के दिनांक-16.08.2019 को आयोजित बैठक में CWJC No. -11951/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-30.10.2018 को पारित आदेश का पालन करते हुये श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक को सेवा से बर्खास्त के दण्ड पर अनुशासनिक प्राधिकार को स्वयं विनिश्चय करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक-27.04.2017 द्वारा दिनांक-15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

9. तदालोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1035 दिनांक-27. 04.2017 द्वारा दिनांक-15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया एवं आदेश निर्गत की तिथि से श्री बीरेन्द्र कुमार महतो का मुख्यालय उप श्रमायुक्त, भागलपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया।

10. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 द्वारा यह भी संसूचित किया गया कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना बर्खास्तगी की तिथि दिनांक-15. 10.2013 से पुनः योगदान की तिथि तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(5) एवं नियम 13(2) के अन्तर्गत मिलने वाले वेतन इत्यादि के संबंध में पृथक आदेश निर्गत किया जायेगा। 11. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-708 दिनांक-23.03.2021 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना को दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14.10.2019 तक55 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने के औपबंधिक आदेश को सम्पुष्ट किया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14.10.2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए की जायेगी।

12. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध श्री महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No.-665/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-22.09.2022 को न्यायादेश पारित किया गया कि:-

"There is also no Procedural infirmity alleged in respect of the order Passed under Rule-97 of the Bihar Service code dated 23.03.2021. This court dose not find any merit in the writ Petition, the same is dismissed."

13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका CWJC NO.-665/2021 में दिनांक-22.09.2022 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध परिवादी श्री महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A NO.-308/2023 दायर किया गया। उक्त L.P.A में दिनांक 20.03.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया किः- "In the present case, the appellant has been reduced to a lower rank without specifying a period, in which event without any further directions, the appellant would be barred from being promoted. However, the impugned penalty order not only bars the promotion but also withholds the increment permanently, which is permissible under the rules.

In the above circumstances, we set aside the order of Penalty and remand it to the authority to impose a penalty in accordance with the Rules, 2005. The appeal stands allowed." 14. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.-308/2023 में दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग से पारित आदेश का अनुपालन करने अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना अथवा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर करने हेतु परामर्श/मंतव्य की मांग की गई। विधि विभाग के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये परामर्श/मंतव्य के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विभाग की ओर से S.L.P (c) No.- 1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो दायर किया गया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P (c) No.-1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो में दिनांक-02.05.2025 को निम्न आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया हैः-

(i) We see no reason and ground to interfere with the impunged order passed by the High Court.

(ii) Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed. (iii) Pending applications, if any, shall stand disposed of.

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.L.P (c) No.-1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो को खारिज किये जाने के उपरांत उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.-308/2023 में दिनांक-20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में मामलें की समीक्षोपरांत

सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड को निर्गत की तिथि से संशोधित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर पुर्नयोगदान की तिथि दिनांक-14.10.2019 तक के लिए अवनति तथा अगले एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करते हुए श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक को दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14. 102019 तक की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने एवं दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14.10. 2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए करने का निर्णय लिया गया है।

17. अतएव श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2384 दिनांक-11.10.2019 को निर्गत की तिथि से संशोधित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर पुर्नयोगदान की तिथि दिनांक-14.10.2019 तक के लिए अवनति तथा अगले एक वार्षिक56 (cid:464)बहार गजट, 5 नवम्बर 2025 वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करते हुए दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14.10.2019 तक की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने एवं दिनांक-15.10.2013 से दिनांक-14.10.2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए करने का निर्णय लिया गया है।

18. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (पिता का नाम-स्व० बाबूजी महतो, स्थाई पताः ग्राम+पोस्ट-खिरहर बाजार, थाना-खिरहर, भाया-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी, बिहार) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 33—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-11-05.45/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-11-05.45.