(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 काित(cid:91)क 1947 (श0)
(सं0 पटना 1709) पटना, सोमवार, 10 नव(cid:224)बर 2025
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सं0-2/आ0-70-25/2025-13633/गृ0आ0- श्री अभिषेक सिंह, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़-2, पटना को मोकामा विधान सभा में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने एवं विधि-व्यवस्था संधारण करने में कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने जैसे गंभीर आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के मद्देनजर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह, सम्प्रति पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, का मुख्यालय बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के अधीन रहेगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. निलंबन की अवधि में श्री अभिषेक सिंह सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोडें़गे। 5. श्री अभिषेक सिंह, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़-2, पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के निमित आरोप ज्ञापन अलग से निर्गत किया जायेगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,