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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 November 2025

Published 12 November 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-11-12.46
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 कार्तिक 1947 (श0) सं(cid:201)या 46 पटना, बुधवार,———————— 12 नवम्बर 2025(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 02-47 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक, उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 48-50 पूरक

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पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2

भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

25 सितम्बर 2025

सं॰ प्र॰2/स्था॰-मुक॰-09-15/2019-8181(s)--स्व॰ तपेश्वर सिंह, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग को विभागीय अधिसूचना संख्या-1108 दिनांक 23.12.1996 द्वारा वेतनमान 1000-1820/- (पुनरीक्षित वेतनमान 2200-4000/-) में दिनांक 28.05.1985 के प्रभाव से सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है। 2. सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-16616/2008 (सुमित्रा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में इनके भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की तिथि 28.05.1985 के प्रभाव से आर्थिक लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त आर्थिक लाभ का भुगतान स्व॰ सिंह के वैध आश्रित को किया जायेगा। 4. यह आदेश याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा। 5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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(शुद्धि-पत्र)

25 अगस्त 2025

सं॰ प्र॰2/स्था॰-सु॰वृ॰उ॰-19-01/2025-7438(s)-- बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सीधे नियुक्ति पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंताओं को विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व में स्वीकृत ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ में कतिपय कारणों से (यथा प्रथम योगदान एवं प्रभार ग्रहण के बीच की अवधि का विनियमन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2910 दिनांक 28.02.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश (अधिरोपित दंड प्रभावी होने के बीच में देय तिथि आने की स्थिति में वित्तीय उन्नयन दंड समाप्ति के पश्चात अनुमान्य होगा) एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना द्वारा कतिपय अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि त्रुटिपूर्ण होना प्रतिवेदित किये जाने) संशोधन अपेक्षित था। फलस्वरूप उक्त मामले को विभागीय स्क्रींनिग समिति की दिनांक 09.01.2024 को आहूत बैठक में रखा गया। समिति द्वारा मामलों की समीक्षोपरान्त कुल-06 मामलों में योगदान की तिथि/देय तिथि/वेतनमान आदि संशोधित करने हेतु अनुशंसा किया गया। अतः स्क्रींनिग समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-1248 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1249 (एस॰) दिनांक 14.02.2020 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-49 पर अंकित श्री सत्येन्द्र पाठक के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 11.08. 2008 के स्थान पर 09.09.2008 तथा कॉलम-6B में अंकित प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 11.08.2018 के स्थान पर 09.09.2018 पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-4651 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-4652 (एस) दिनांक 08.09.2022 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-20 पर अंकित श्री विनय कुमार के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 21.10.1991 के स्थान पर 02.11.1991 तथा कॉलम-8B में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 21.10.2021 के स्थान पर 02.11.2021 पढ़ा जाय।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-4651 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-4652 (एस) दिनांक 08.09.2022 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक-9 पर अंकित श्री नवल किशोर शरण के नाम के सामने कॉलम-8B में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 13.12.2010 के स्थान पर 01.04.2012 पढ़ा जाय।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-4738 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-4739 (एस॰) दिनांक 25.09.2024 के कंडिका-2 (4) में अंकित श्री नलिन विलोचन के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 01.05.1995 के स्थान पर3 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 01.06.1995, कॉलम-6 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 01.05.2007 के स्थान पर 01.06.2007 तथा कॉलम-7 में अंकित द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 01.05.2015 के स्थान पर 01.06.2015 पढ़ा जाय। पूर्व में निर्गत इससे संबंधित सभी अधिसूचनाओं (शुद्वि पत्र सहित) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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25 अगस्त 2025

सं॰ प्र॰2/स्था॰-सु॰वृ॰उ॰-19-01/2025-7448(s)--राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-3/एम॰-2-5-वे॰पु॰-28/99/4685 (वि॰)-2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत किया गया। जिसके प्रावधान के अनुसार 12/24 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्व होने पर दो वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068, दिनांक 16.06.2013 द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन येाजना दिनांक 12.07.2010 तक प्रभावी किया गया। षष्टम्‌ केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्रावधान को अपनाते हुये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2010 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पुरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड पे के सोपान में अनुमान्य है। सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-2-वे॰पु॰-08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 के कंडिका-2 (ii) द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटिय वेतनमान PB- 2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situ उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situ उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम॰ए॰सी॰पी॰ के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जायेगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01.01.2016, जो बाद मेें हो, से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतन स्तर-11 के अनुमान्य होगा। 2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम-6 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, कॉलम-7 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं कॉलम-8 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता हैः-

क्र॰ संबंधित अभियंता का नाम वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति की तिथि प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि प्रथम सुनिश्चित/ रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन द्वितीय सुनिश्चित /रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अभ्युक्ति
द य तिथि एवं े वेतनमान द य तिथि एवं े वेतनमान द य तिथि एवं े वेतनमान
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 श्री अंजनी कुमार सुमन 141 AE 02-01-1972 31-01-2032 15-06-1995 22-02-2008 - - 15-06-2025 Level-13A
2 श्री शैलेन्द्र भारती 150 AE 15-01-1970 31-01-2030 15-07-1995 04-10-2017 - - 15-07-2025 Level-13
3 श्री उमा शंकर प साद ्र 158 AE 01-05-1967 30-04-2027 15-06-1995 22-02-2007 - - 15-06-2025 Level-13A
4 श्री अहमद हुसैन 162 AE 03-03-1966 31-03-2026 30-06-1995 11-08-2010 - - 30-06-2025 Level-13A
5 श्री प्रिय रंजन केशव 164 AE 14-11-1967 30-11-2027 30-06-1995 19-05-2009 - - 30-06-2025 Level-13A
6 श्री राजेश कुमार गुप्ता 165 AE 25-02-1968 29-02-2028 30-06-1995 15-04-2009 - - 30-06-2025 Level-13A
7 मो॰ कमर हासमी 185 AE 05-02-1969 28-02-2029 30-06-1995 15-04-2009 - - 30-06-2025 Level-13A
8 श्री संजय कुमार भारती 122 AE 18-01-1967 31-01-2027 03-06-1995 4588 (S) 01-08-2007 - - 03-06-2025 Level-13A
9 श्री बबलु कुमार 459 EE 11-01-1970 31-01-2030 23-01-1995 31-12-2009 - - 23-01-2025 Level-13A
10 श्री विजय कुमार 460 EE 23-10-1966 31-10-2026 03-01-1995 04-10-2007 - - 03-01-2025 Level-13A
11 श्री राज कुमार 120 AE 04-08-1966 31-08-2026 16-02-1995 04-10-2007 - - 16-02-2025 Level-13A
12 श्री जितेन्द्र कुमार 121 AE 30-06-1971 30-06-2031 03-01-1995 22-02-2008 - - 03-01-2025 Level-13A
13 श्री विजय कुमार 126 AE 04-01-1968 31-01-2038 03-01-1995 04-10-2007 - - 03-01-2025 Level-13A
14 श्री राम कुमार यादव 484 AE 14-11-1967 30-11-2027 16-06-2008 16-12-2009 - 16-08-2024 Level-12 -
15 श्री साधुशरण 492 AE 04-01-1969 31-01-2029 04-08-2004 13-10-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
16 श्रीमती मृदुला नारायण सिन्हा 528 AE 05-01-1972 31-01-2032 09-08-2004 13-10-2009 - 09-08-2024 Level-12 -
17 श्री अशोक कुमार 530 AE 25-12-1969 31-12-2029 18-08-2004 13-10-2009 - 18-08-2024 Level-12 -
18 श्री संजय कुमार सिंह 563 AE 13-09-1974 30-09-2034 10-09-2004 13-10-2009 - 09-10-2024 Level-12 -
19 श्री मनोज कुमार 564 AE 11-04-1972 30-04-2032 11-09-2004 13-10-2009 - 11-09-2024 Level-12 -
20 श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय 569 AE 25-12-1973 31-12-2033 11-08-2004 16-12-2009 - 11-08-2024 Level-12 -
21 श्री अजय कुमार 576 AE 21-01-1972 31-01-2032 04-08-2004 13-10-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
22 श्री अनिल कुमार सिंह 518 AE 05-05-1968 31-05-2028 04-08-2004 16-12-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
23 श्री भरत लाल 586 AE 02-04-1965 30-04-2025 10-09-2004 13-10-2009 - 10-09-2024 Level-12 -
24 श्री सुशील कुमार झा 598 AE 24-05-1971 31-05-2031 11-09-2004 13-10-2006 - 11-09-2024 Level-12 -
25 श्री रवि वर्मा 599 AE 07-05-1973 31-05-2033 13-08-2004 13-10-2009 - 13-08-2024 Level-12 -
26 श्री संजय कुमार 602 AE 12-12-1974 31-12-2034 11-09-2004 - 11-09-2024 Level-12 -
27 खुर्शीद करीम 604 AE 05-04-1973 31-03-2029 04-08-2004 13-10-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
28 श्री मिथिलेश कुमार चौधरी 608 AE 16-11-1972 30-11-2032 11-09-2004 25-04-2008 - 11-09-2024 Level-12 -
29 श्रीमती नीतू मणि 609 AE 07-06-1973 30-06-2033 04-08-2004 28-12-2006 - 04-08-2024 Level-12 -
30 श्रीमती रेजी सिंह 610 AE 16-08-1975 31-08-2035 10-08-2004 02-06-2012 - 10-08-2024 Level-12 -
31 श्रीमती संजू कुमारी 612 AE 06-06-1972 30-06-2032 12-08-2004 28-12-2006 - 12-08-2024 Level-12 -
32 श्रीमती रूबी रानी 614 AE 25-02-1973 28-02-2033 04-08-2004 09-07-2010 - 04-08-2024 Level-12 -
33 श्री दीपेश कुमार 656 AE 13-12-1978 31-12-2038 19-05-2005 25-11-2007 - 19-05-2025 Level-12 -
34 श्री नकीब आलम 69 EE 01-03-1955 31-03-2015 24-03-1981 21-10-1987 - 24-03-2005 Rs. 14,300- 400- 18,300/- 24-03-2011 PB-4+Grade Pay 8900/-
35 श्री सैयद सिकन्दर आजम 268 EE 10-01-1958 31-01-2018 16-06-1987 03-07-2004 - - 16-06-2017 Level-13A
36 श्री परमानन्द सिंह 119 EE 08-01-1952 31-01-2012 20-09-1981 - - 27-11-2011 PB-4+Grade Pay 8700/-
37 श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी 320 AE 04-10-1953 31-10-2013 25-08-1997 09-01-2000 25-08-2009 PB-3+Grade Pay 6600/- - -
38 श्री राम पुकार सिंह 370 AE 01-01-1958 31-12-2017 01-07-1999 01-07-2006 01-07-2016 PB-3+Grade Pay 6600/- - - द य तिथि े 01.01.2016 किन्तु संसूचित शास्ति समाप्ति की तिथि 01.07.2016 से स्वीकृत।
39 श्री अमियतोष कुमार 9/2019 (Mech.) 21-09-1982 30-09-2042 16-01-2014 29-11-2016 16-01-2024 Level-11 - -
40 श्री संतपाल गुप्ता 10/2019 (Mech.) 03-07-1986 31-07-2046 11-01-2014 29-11-2016 11-01-2024 Level-11 - -
41 श्री मुकेश कुमार 13/2019 (Mech.) 27-06-1985 30-06-2045 20-01-2014 11-06-2016 20-01-2024 Level-11 - -
42 श्री रवि कुमार 14/2019 (Mech.) 02-12-1986 31-12-2046 16-01-2014 09-05-2018 16-01-2024 Level-11 - -
43 श्री धर्मवीर किशोर 15/2019 (Mech.) 16-12-1981 31-12-2041 06-01-2014 09-05-2018 06-01-2024 Level-11 - -
44 श्री भीमचन्द्र गौतम 16/2019 (Mech.) 05-12-1970 31-12-2030 22-01-2014 11-06-2016 06-01-2024 Level-11 - -
45 श्री शशि राज 17/2019 (Mech.) 15-07-1983 31-07-2043 10-01-2014 09-05-2018 10-01-2024 Level-11 - -
46 श्री मनीष कुमार 18/2019 (Mech.) 23-06-1987 30-06-2047 22-01-2014 09-05-2018 22-01-2024 Level-11 - -
(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 4 5 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए॰-2-वे॰पु॰- 09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए॰-2-वे॰पु॰- 08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 5. यदि पूर्व में सामान ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति दी गयी हो तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए॰सी॰पी॰/ एम॰ए॰सी॰पी॰ संशोधित समझी जायेगी)6 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित ओदश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।

प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रींनिग समिति के अनुशंसा के उपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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17 सितम्बर 2025

सं॰ प्र॰2/स्था॰-(असैनिक)-07-04/2025-8000(s)-- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7849 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-7850 (एस) दिनांक 09.09.2025 द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विभाग में योगदान करने वाले निम्नांकित 03 (तीन) सहायक अभियंता (असैनिक) को स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला वर्त्तमान पदस्थापन नव पदस्थापित स्थान
1 2 3 4
1. दीपा कुमारी, नवनियुक्त सहायक अभियंता, सवाई माधोपुर (राजस्थान) पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-8, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. भावना मिश्रा, नवनियुक्त सहायक अभियंता, बहराईच (उत्तरप्रदेश) पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक अभियंता-3, अधीक्षण अभियंता (पथ स धारण-1) ं का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. स्नेही कुमारी, नवनियुक्त सहायक अभियंता, सुपौल, बिहार। पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, सहरसा।

अधिसूचना/कार्यालय आदेश/निदेश विलोपित समझे जायेंगे।

3. उक्त सभी नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनादि देय होगा।

4. पदस्थापित स्थान पर योगदान देने/प्रभार ग्रहण हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। 5. पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी। 6. मूल प्रमाण-पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। 7. ऐसे नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्त्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें प्रभार ग्रहण के समय संबंधित विभाग का त्याग पत्र/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे अधोहस्ताक्षरी को आवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।

9.(क) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) अपने पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करेंगे। (ख) पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अगर कोई कठिनाई हो तो अधोहस्ताक्षरी से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करायेंगे।

(ग) इन पदाधिकारियों का जहाँ पदस्थापन किया जा रहा है, उन प्रमंडल/अंचलों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि पदस्थापित सहायक अभियंता को तत्काल प्रभार दिलाया जाय। (घ) पदस्थापन आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपेश कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰)।

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15 सितम्बर 2025

सं॰ 01/स्था॰-15/2024-7969(s)--भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), नई दिल्ली के पत्रांक-11012/555/2023-Admn.(E-233676)/6711 दिनांक 25.07.2025 एवं पत्रांक-11012/555/2023- Admn.(E-233676)/6759 दिनांक 12.08.2025 के आलोक में श्री अनिल कुमार मिश्र, अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार, वेतन स्तर-13), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में महाप्रबंधक7 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 {General Manager (Tech)} के पद पर अंतिम रूप से चयनोपरांत प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु श्री मिश्र की सेवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन सौंपी जाती है तथा प्राधिकरण में योगदान हेतु तात्कालिक प्रभाव से विरमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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23 सितम्बर 2025

सं॰ 1/स्था॰-08/2021 (खण्ड-2)-8130(s)--विभागाधीन पदस्थापन की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (असैनिक), कार्यपालक अभियंता (असैनिक) एवं सहायक अभियंता (असैनिक) को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र॰ सं॰ नाम, पदनाम एवं गृह जिला वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापित स्थान
1 2 3 4
1 श्री सुशील कुमार, अधीक्षण अभियंता/मधेपुरा। पदस्थापन की प्रतीक्षा में। अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण-2), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2 श्री रितेश चन्द्र सिन्हा, कार्यपालक अभियंता /गोपालगंज। पदस्थापन की प्रतीक्षा में। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी।
3 जमील अहमद, कार्यपालकअभियंता/मुजफ्फरपुर। पदस्थापन की प्रतीक्षा में। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ।
4 श्री सतीश कुमार वैद्य, सहायक अभियंता/गया। पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं॰-2, औरंगाबाद।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय। 4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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4 सितम्बर 2025

सं॰ निग/सारा-1 (पथ) विविध-07/2025-7724 (एस) --श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, गया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (निलंबित),पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उक्त पदस्थापन अवधि में पथ प्रमंडल संख्या-01, गया अन्तर्गत तीन पथ यथा-(1) भिण्डस से चमनडीह, (2) वजीरगंज से तपोवन एवं (3) शेवतर से जमुआंवा पथ के निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्रियोंके संबंध में संवेदक कोExtra carriage cost के रूप में द्वितीय दावा राशि भुगतान में बरती गयी अनियमितता संबंधी आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3866 (एस), दिनांक 16.05.2025 के द्वारा निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-5853 (एस) दिनांक 02. 07.2025 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। 2. श्री कुमार ने पत्रांक-शून्य, दिनांक 21.07.2025 एवं पत्रांक-शून्य, दिनांक 06.08.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें रखे गये तथ्यों एवं तर्को को इस आधार पर समीक्षा की गयी कि विभागीय अनुरोध के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-1011/एम दिनांक 17.07.2025 के द्वारा आलोच्य मामले से संबंधित M एवं N Form तथा चालान के सत्यापन से संबंधित निर्गत सभी पत्रों को संपुष्ट किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, गया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (निलंबित) के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। उनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। 3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/अस्पष्ट, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 8

4 सितम्बर 2025

सं॰ निग/सारा-1(पथ)विविध-07/2025-7726(एस)--श्री रितेश चन्द्र सिन्हा,तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, गया सम्प्रति निलंबित के उक्त पदस्थापन अवधि में (1) भिण्डस से चमनडीह, (2) वजीरगंज से तपोवन एवं (3) शेवतर से जमुआंवा पथ कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्रियों के संबंध में संवेदक को Extra Carriage Cost के भुगतान में पायी गयी अनियमितता की सूचना प्राप्त होने के बाद भी विलंब से कार्रवाई किये जाने एवं इस संंबंध में गलत सूचना दिये जाने संबंधी आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 16.05.2025 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-5855 (एस) दिनांक 02.07.2025 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। 2. श्री सिन्हा ने पत्रांक-शून्य, दिनांक 22.07.2025 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें रखे गये तथ्यों एवं तर्को को इस आधार पर समीक्षा की गयी कि विभागीय अनुरोध के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-1011/एम दिनांक 17.07.2025 के द्वारा आलोच्य मामले से संबंधित M एवं N Form तथा चालान के सत्यापन से संबंधित निर्गत सभी पत्रों को संपुष्ट किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री रितेश चन्द्र सिन्हा,तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, गया सम्प्रति निलंबित के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। उनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। 3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/अस्पष्ट, अवर सचिव।

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26 सितम्बर 2025

सं॰ निग/सारा-1(पथ)वि॰नि॰ई॰-02/2015-8249(एस) --श्री शरदेन्दु भूषण, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालंदा सम्प्रति : सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध पथ प्रमंडल, हिलसा, नालंदा के पदस्थापन काल में आय के ज्ञात श्रोतों से D27779000 (दो करोड़ सतहत्तर लाख उन्नासी हजार रूपये) की अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप के लिए विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या-01/2015 दिनांक-30.06.15 धारा-13(2)-सहपठित धारा-13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को उपलब्ध कराये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7132(एस) दिनांक-03.08.15 द्वारा श्री भूषण को निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' के तहत आरोप गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-9629(एस)अनु0 दिनांक-09.10.15 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गया।

2. जाँच आयुक्त के पत्रांक-387 दिनांक-03.08.17 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्रीभूषण के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-8647(एस)अनु0 दिनांक-06.10.17 द्वारा श्री भूषण से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री भूषण के पत्रांक-शून्य दिनांक-12.12.17 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की सम्यक्‌ समीक्षा में श्री भूषण द्वारा दिये गये तर्क, सुसंगत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं पाये गये। फलतः इनके विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में उनके द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत कर दिया गया एवं गंभीर कदाचार का दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14(xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगीे" के दंड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 3. सरकार का उक्त निर्णय वृहद दंड की श्रेणी में होने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (7) के आलोक में एतद्‌ संबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर पत्रांक-4175(एस) दिनांक-06.06.18 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-1699 दिनांक-17.09.18 द्वारा श्री भूषण को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

4. तदालोक में श्री भूषण के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-14(xi) में निहित प्रावधानों के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। तदोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-8643(एस) दिनांक-20.11.2018 के द्वारा श्री भूषण को ''तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त'' किया गया।

5. उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री भूषण ने पत्रांक-शून्य, दिनांक-27.11.2018 के द्वारा अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं पाये जाने की स्थिति में सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1065(एस) दिनांक-2़9.01.2019 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।9 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 6. श्री भूषण ने उपर्युक्त दण्डादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त किये जाने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-12763/2018 दायर किया, जिसमें दिनांक- 07.02. 2024 को पारित न्यायादेश में कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटि को इंगित करते हुए श्री भूषण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को जाँच के स्तर पर ही निरस्त करते हुए दण्डादेश एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया। न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत है :- "As such, this Court is hereby interfering in the proceedings and, therefore, the entire proceedings conducted by the second Enquiry Authority, its result and subsequently review order all are hereby set aside. Hence, all orders contained in Notification No.8643(s) dated 20.11.2018 (Annexure-16) and Notification No.1065(s) dated 29.01.2019 (Annexure-19) issued by the Deputy Secretary (Vigilance), Road Construction Department, Government of Bihar, Patna, are set aside. The department is free to take action afresh, if cause of action still survives against the petitioner. But, the fresh proceeding if initiated, it is directed to be concluded within 6 months from the date of production of this order before the Disciplinary Authority.

Accordingly, the writ petition stands allowed."

7. उपर्युक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल॰पी॰ए॰ दायर किये जाने हेतु विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल॰पी॰ए॰ संख्या-186/2025 दायर किया गया। एल॰पी॰ए॰ में दिनांक-14.05.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत है :-

''This Court finds no illegality in the order of the learned Single Judge nor any merit in the appeal preferred by the appellant-State of Bihar.

The appeal is dismissed upholding the order of the learned Single Judge. However, with the modification that the order of punishment dated 20.11.2018 and the review preferred by the respondent which was rejected vide order dated 29.1.2019, both having been set aside, the matter is remanded to the Disciplinary Authority, who shall proceed against the respondent in accordance with the procedure laid down under CCA Rules as also the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Roop Singh Negi versus Punjab National Bank and others [(2009) 2 SCC 570] and Punjab National Bank and others versus Kunj Bihari Mishra [(1998)7 SSC 84] from the stage from where the vulnerability surfaced and conclude the proceedings against the writ petitioner/respondent within a period of 6 months.

The appeal stands dismissed, however, with the above modification."

8. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एस॰एल॰पी॰ दायर किये जाने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। उनके द्वारा इस संबंध में परामर्श दिया गया कि-"I do not find good ground to advice to file SLP against order of Division Bench.''

उपर्युक्त परामर्श के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-1093, दिनांक 20.11.2018 में विहित प्रावधान के अनुसार माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में रखे जाने हेतु क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त की गयी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की एतद संबंधी बैठक दिनांक 12.09.2025 को आहूत की गयी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि-''सम्यक विचारोपरांत CWJC No-12763/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना संख्या-8643(एस), दिनांक 20.11.2018 के द्वारा श्री शरदेन्दु भूषण के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश एवं उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याचिकाकर्त्ता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या-1065(एस) दिनांक 29.01.2019 को निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।'' 9. उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में श्री शरदेन्दु भूषण, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालन्दा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश से संबंधित अधिसूचना सं॰-8643(एस) दिनांक 20.11.2018 एवं दण्डादेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित अधिसूचना संख्या-1065(एस), दिनांक 29.01.2019 को निरस्त किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 10 10. श्री भूषण की सेवा पुनस्र्थापित हो जाने के पश्चात एल॰पी॰ए॰ संख्या-186/2025 में दिनांक- 14.05.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में विहित प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध नये सिरे से अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी, तदनुसार उनको देय अनुवर्त्ती लाभों पर निर्णय लिया जायेगा।

11. श्री भूषण अपना योगदान विभाग में समर्पित करेंगे। 12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव।

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3 अक्तूबर 2025

सं॰ निग/सारा-1(पथ)-आरोप-58/2018-8267(एस)--श्री तालकेश्वर कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी-ओन-सोन सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के पथ प्रमंडल, डेहरी-ओन-सोन के पदस्थापन अवधि में OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) के अंतर्गत पैकेज संख्या-58 में आरा-सासाराम राज्य उच्च पथ के दीर्घकालीन पथ संधारण में पायी गयी गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-9683(एस), दिनांक 20.12.2018 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9954(एस) दिनांक 31.12.2018 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या-4676(एस), दिनांक 16.09.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-4367(एस), दिनांक-26.07.2023 के द्वारा उनके निलंबन अवधि को नियमानुसार विनियमित किया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1272अनु॰ दिनांक 22.04.2019 से प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा उक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक-4960(एस), दिनांक 31.08.2020 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन के रूप में अभ्यावेदन की मांग की गई।

3. श्री कुमार ने पत्र दिनांक 16.04.2021 के द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया। उपलब्ध अभिलेखों से एवं श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन की विभागीय समीक्षा में आरोप संख्या-03 यथा-पथ में बडे़ पैमाने पर पाये गये Pot Holes/Defects के कारण उत्पन्न Hazards को समय-सीमा के अन्दर ठीक नहीं कराये जाने एवं आरोप संख्या-05 यथा-पथ का दीर्घकालीन संधारण में पाये गये त्रुटियों का न तो सुधार कराया गया और न ही संवेदक के विरूद्ध अन्य कोई प्रशासनिक कार्रवाई (अर्थात्‌ डिबार करने/काली सूची में डालने आदि) की ही कार्रवाई की गयी, के आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित नियम-2007 के नियम 14 (vi) के तहत ''संचयात्मक प्रभाव से चार वेतन वृद्वि पर रोक'' लगाये जाने के निर्णित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4723(एस) दिनांक 17.09.2021 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3882, दिनांक 16.03.2022 के द्वारा उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-2865(एस) दिनांक 20.06.2022 द्वारा श्री तालकेश्वर कुमार, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया :-

(क) संचयी प्रभाव से 04 (चार) वेतनवृद्धि पर रोक। 5. उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक-शून्य, दिनांक 03.08.2022 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में मुख्य रूप से आरोप संख्या-02 एवं 04 के प्रमाणित नहीं पाये जाने का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि आलोच्य पथ का Riding Quality पूर्ण रूपेण संतोषजनक था एवं पथ का रख-रखाव दयनीय नहीं था। पथ में न तो Hazards की स्थिति उत्पन्न हुई और न ही इसे ठीक कराने की आवश्यकता पड़ी। पथ की स्थिति संतोषजनक थी, इसलिए संबंधित संवेदक के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में डिबार करने अथवा काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं था। पथ में बड़े पैमाने पर Irregular Rough Surface/Pot holes/patches नहीं पाये गये।

6. श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा यह कहा जाना कि आलोच्य पथ की स्थिति अच्छी थी एवं पथ में Irregular Rough Surface/Pot holes/patches नहीं पाये गये-यह तथ्यगत नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपी का साक्ष्य के रूप में आलोच्य पथ से संबंधित video graphy report उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पथ के कि॰मी॰ 89 से 57 में 50 pot holes तथा 23 Long patch/pot होने का उल्लेख है। साथ ही OPRMC Cell का Officer designation wise report में भी अनेकानेक त्रुटियॉ होने का उल्लेख है, जिसके समक्ष अंकित है कि ''Not rectified in response time" चूंकि पथ की स्थिति दयनीय होने अथवा pot holes/patches पाये जाने का मुख्य आधार video graphy है, इसलिए इस ठोस साक्ष्य को झूठलाया नहीं जा सकता है।11 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 अतः सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-4365(एस), दिनांक-26.07.2023 के द्वारा श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वी—त कर दिया गया।

7. श्री तालकेश्वर कुमार ने उनके विरूद्ध संसूचित उक्त दण्डादेश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-28 के प्रकीर्ण नियम-29 में विहित प्रावधान के आलोक में पत्रांक-शून्य, दिनांक-17.02.2025 के द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिसमें उनके द्वारा समरूप मामले में श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस के विरूद्ध समान दण्ड-''संचयी प्रभाव से 04 (चार) वेतन वृद्धि पर रोक'' को पुनरीक्षित कर ''संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक'' किये जाने के आधार पर उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को भी पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

8. श्री कुमार के पुनरीक्षण अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस के विरूद्ध भी समान प्रकृति के आरोप के लिए समान काल खण्ड में निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में उनके विरूद्ध समान दण्ड अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सुमन के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि उन्होंने अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य एवं तर्क को समाहित नहीं किया है, जिसपर विचार किया जा सके तथापि उनके विरूद्ध अधिरोपित ''04 (चार) वेतनवृद्धि पर संचयी प्रभाव से रोक'' का दण्ड आरोपों के समानुपातिक नहीं है। उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रमाणित आरोपों की तुलना में Excessive है। इस तथ्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार के द्वारा उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए ''संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक'' करने का आदेश दिया गया, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या-865(एस) दिनांक 05.02.2025 के द्वारा संसूचित किया गया है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री तालकेश्वर कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी-ओन-सोन सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध संसूचित दण्ड ''04 (चार) वेतनवृद्धि पर संचयी प्रभाव से रोक'' को पुनरीक्षित करते हुए श्री सुनील कुमार सुमन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस के मामले में लिये गये निर्णय के अनुरूप निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(v) के तहत संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वेतनवृद्धियों पर रोक।''

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव (निगरानी)।

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4 अक्तूबर 2025

सं॰ निग/सारा-9(आरोप)-103/2010-8273(एस)--श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सेवा से बर्खास्त के ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा के पदस्थापन काल में अलकतरा अधिप्राप्ति के मामले में आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी करने इत्यादि आरोपों के लिए श्री सिन्हा के विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई०कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) दिनांक-16.09.2009 में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० राँची के द्वारा दिनांक-29.03.2019 को पारित आदेश में भा0द0वि0 की धारा-420, 468, 471 एवं 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा-13(2) एवं 13(1)(D) के तह्‌त श्री सुनील कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दिया गया।

2. उक्त पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-3768(एस) दिनांक-04.08.2021 द्वारा श्री सुनील कुमार सिन्हा से इस आशय कारण-पृच्छा की गयी कि आपराधिक वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित कर दिये जाने के फलस्वरूप क्यों नहीं उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय। श्री सिन्हा के पत्रांक-शून्य दिनांक-23.09.2021 के द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा उत्तर की सम्यक्‌ समीक्षा एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श में श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क को युक्तिसंगत नहीं माना गया।

3. प्रश्नगत मामले में सम्यक विचारोपरांत श्री सिन्हा के विरूद्ध उक्त सी०बी०आई० कांड में भा॰द॰वि॰ एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी सिद्ध होने के उपरांत श्री सिन्हा सम्प्रति एक सजायाफ्‌ता सरकारी सेवक हो गये। तद्‌ालोक में श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई०कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में माननीय विशेष न्यायाधीश, राँची के द्वारा दिनांक-29.03.2019 को पारित आदेश के तहत्‌ IPC के विभिन्न धाराओं तथा भ्र॰नि॰अ॰-1988 के सुसंगत धाराओं के तहत्‌ दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित 2007 के नियम-14(xi) के तह्‌त सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. सरकार का उक्त निर्णय वृहद दंड की श्रेणी में होने की स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18 (7) के आलोक में एतद्‌ संबंधी अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय12 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 पत्रांक-3981(एस)अनु० दिनांक-29.07.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक-2738 दिनांक-22.10.2022 द्वारा श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

5. तद्‌ालोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड) के विरूद्ध अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14(xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार इन्हें ''सेवा से बर्खास्त'' करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त की गयी। प्राप्त स्वीकृति के आलोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड) को उनके विरूद्ध अपराधिक मामले में दोषसिद्ध हो जाने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 द्वारा ''तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त'' किये जाने का दण्ड संसूचित किया गया।

6. श्री सिन्हा द्वारा सी०बी०आई० कांड संख्या-RC-16(A)/2009(R) में सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में Cr. Appeal No.-403/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-21.08.2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है :-

".......The prosccution has miserably failed to prove the charge against the appellants/convicts beyond reasonable doubt and the impugned Judgment of Conviction and sentence passed by the court below needs interference. Accordingly these Cr. Appeals deserves to be allowed.

The Cr. Appeals are hereby allowed. The impugned judgment of Conviction and sentence passed by the court below is hereby quashed and set aside.

All the Appellants/Convicts are acquitted from the charge levelled against them.

Their bail bonds are hereby cancelled and the sureties are discharged from liabilities." 7. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश में सी०बी०आई० न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं श्री सिन्हा को दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया गया। चूँकि श्री सिन्हा के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी संबंधी संसूचित दण्डादेश का मुख्य आधार सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा पारित आदेश था, जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पारित आदेश के उपरान्त अस्तित्व में नहीं रह गया, इसलिए श्री सिन्हा के अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक-06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक- 02.02.2023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

8. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा Cr. Appeal No.- 403/2019 में दिनांक- 21.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किये जाने के संबंध में सी०बी०आई०, राँची से जानकारी प्राप्त की गयी। सी०बी०आई०, भ्र०नि० शाखा, राँची के पत्रांक-1561/3/16(A)/2009-R दिनांक-14.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि सी०बी०आई० कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) के Cr. Appeal No.-403/2019 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक-21.08.2023 के विरूद्ध अपील दायर नहीं की गयी है। 9. विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 को निरस्त किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा निम्न परामर्श दिया गया :-

"I may add that it is only the order of dismissal in exercise of power under 311(2) of constitution of India, which is required to be considered. It is to be seen that no separate major penalty providing was instituted against Sri Sunil Kumar and only on the ground of his conviction in criminal case he was dismissed from service. Once his conviction has been set aside and he has been honorably acquitted, he would deserve consideration of the order of dismissal.

As regards minor penalty imposed on him would remain intact as the same is not subject of order passed in exercise of power under art 311(2) of the constitution." 10. विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के उपरान्त श्री सिन्हा के सेवा में पुनः स्थापन के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप दण्ड दिये जाने के आधार पर श्री सिन्हा की बर्खास्तगी का निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया गया था। आपराधिक मामले में पारित दोष सिद्धि के निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है और सी0बी0आई0 द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया है। अतः श्री सिन्हा की बर्खास्तगी13 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 के आदेश को वापस लिया जाना ही युक्तियुक्त होगा। विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

11. श्री सिन्हा के सेवा में पुनः स्थापन के बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि मामले में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, विद्वान महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में आलोच्य मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्ध चूँकि सेवा से बर्खास्तगी संबंधी संसूचित दण्डादेश का मुख्य आधार सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा पारित आदेश था, जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पारित आदेश के उपरान्त अस्तित्व में नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में श्री सिन्हा के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी संसूचित विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

13. तद्‌ालोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता के विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में पारित आदेश को क्रिमिनल अपील नं॰-403/2019 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा निरस्त कर दिए जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त की गयी। उक्त स्वीकृति के आलोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 को निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

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15 सितम्बर 2025

सं॰ निग/सारा-04(पथ)-आरोप-50/2021-7964(एस)--श्री उग्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत एन॰एच॰-28 के यू॰पी॰/बिहार सीमा से बथनाकुट्टी-गोपालगंज-डुमरियाघाट खंड के कि॰मी॰ 360.915 से कि॰मी॰ 424.915 तक के सड़क के सुदृढ़ीकरण सहित डुमरियाघाट में गंडक पुल के निर्माण कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के संबंध में विभागीय पत्रांक-3219(एस) दिनांक-13.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-04.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जो विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6023(एस)अनु॰ दिनांक-09.12.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। दिनांक-31.12.2022 को श्री प्रसाद के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5197(एस) दिनांक- 28.08.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत्‌ सम्परिवर्तित किया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत्‌ गठित आरोप निम्नवत्‌ हैंः-

(i) A/C Bill Payment एकरारनामा BOQ दर से 4.99% ज्यादा किया गया है, जबकि 2.324% कम पर Payment करना है अर्थात्‌ प्रत्येक Running Bill में 2.324% + 4.99% = 7.324% ज्यादा Payment किया गया।

14

(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच में अनुपातिक रूप से विभाजन के उपरान्त श्री प्रसाद से रू॰ 27,887.90 (रूपये सत्ताईस हजार आठ सौ सत्तासी एवं नब्बे पैसे) वसूलनीय है।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-500अनु॰ दिनांक-29.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा इस आधार पर आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम-245 की Note-2 के आलोक में त्रुटिपूर्ण एकरारनामा के कारण संवेदक को ब्याज लाभ/हानि हेतु श्री प्रसाद को जबावदेह ठहराना उचित नहीं है।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन पर उत्पन्न असहमति के बिन्दु निम्नवत्‌ हैंः-

(i) संचालन पदाधिकारी के द्वारा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के जिस नियम (245 की Note-2) का संदर्भ दिया गया है, वह वस्तुतः प्रमंडलीय लेखापाल के दायित्वों से संबंधित है। श्री प्रसाद जो तत्समय सहायक अभियंता थे, के दायित्वों का विश्लेषण किये बिना ही संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष गठित किया गया है, जो मान्य प्रतीत नहीं होता है।

(ii) बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम-244 के तहत्‌ सहायक अभियंता के दायित्वों को उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार सहायक अभियंता को मापी पुस्त में सामग्रियों की मात्रा एवं दर की जाँच करने के पश्चात्‌ ही विपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसका श्री प्रसाद के द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप् ही संवेदक को अधिकायी भुगतान की स्थिति उत्पन्न हुयी।

(iii) जहाँ तक प्रमंडलीय लेखापाल के दायित्वों का प्रश्न है, जैसा की संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य गठित किया गया है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आलोच्य मामले में वरीय प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के विरूद्ध भी समानुपातिक रूप से रू॰ 27,887.90 की वसूली की कार्रवाई की गयी है। इस प्रकार श्री प्रसाद के द्वारा अपने मूलपदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक की गयी, जिसके फलस्वरूप् संवेदक को अनावश्यक लाभ हुआ है।

4. उक्त वर्णित असहमति के बिन्दुओं के संबंध में श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-3612(एस)अनु॰दिनांक-30.07.2024 द्वारा लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। विनिर्दिष्ट अवधि में द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-5091(एस) दिनांक-18.10.2024 द्वारा स्मारित किया गया, परन्तु स्मारोपरान्त भी श्री प्रसाद के द्वारा वांछित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया गया, जबकि स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स के अनुसार उन्हें पत्र तामिला हो चुका है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक्‌ विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद को पत्र का तामिला हो जाने एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं करना यह परिलक्षित करता है कि वर्णित असहमति के बिन्दुओं के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। तद्‌नुसार, श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है। प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत्‌ ''10 प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 वर्षों तक करने एवं अधिकायी भुगतान पर ब्याज की कुल राशि में से इनके पेंशन से अनुपातिक रूप से रू॰ 27,887.90 की वसूली'' के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-3820(एस)अनु॰ दिनांक-15.05.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना का परामर्श/सहमति की मांग की गयी है।

6. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-2052 दिनांक-07.08.2025 से प्राप्त परामर्श में आयोग द्वारा ''10 प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 वर्षों तक'' करने के विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। तद्‌ालोक में श्री उग्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित किया जाता हैः-

(i) 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक। (ii) अधिकायी भुगतान पर ब्याज की कुल राशि में से इनके पेंशन से अनुपातिक रूप से रू॰ 27,887.90 (रूपये सताईस हजार आठ सौ सत्तासी एवं नब्बे पैसे) की वसूली।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, उप सचिव।15 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 x`g foHkkx

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अधिसूचनाएं

20 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-05/2015-गृ0आ0 14936--श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-09.12.2024 से 03.01.2025 तक कुल-26 (छब्बीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांक-07/08.12. 2024 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Prefix एवं दिनांक-04/05.01.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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19 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-02/2007-गृ0आ0 114892--श्रीमती के0 सुहिता अनुपम, भा0पु0से0 (1998), विषेष सचिव, गृह विभाग (विषेष शाखा), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक-30.10.2024 से दिनांक-08.11.2024 तक कुल-10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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19 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-04/2020-गृ0आ0 14893--श्री विजय प्रसाद, भा0पु0से0 (2012), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रषिक्षण), बिहार, पटना को स्वास्थ्य कारणों से अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-17.09.2024 से 30.09..2024 तक कुल-14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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24 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-27/2024-गृ0आ0 15079--श्रीमती पे्ररणा कुमार, भा0पु0से0 (2018), नगर पुलिस अधीक्षक, गया को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-15.12.2024 से 21.12.2024 तक कुल-07 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्री अनवर जावेद अंसारी, अपर पुलिस अधीक्षक, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षक, गया के कार्यों के प्रभार में रखने की घटनोत्तर अनुमति संसूचित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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24 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-03/2003-गृ0आ0 15083--विभागीय अधिसूचना संख्या-13352, दिनांक-15.11.2024 द्वारा श्री शालीन, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, बि0वि0स0पु0, बिहार, पटना को दिनांक-16.12.2024 से 03.01. 2025 तक कुल-19 (उन्नीस) दिनों की उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके अवकाष अवधि में अपर पुलिस महानिदेषक, बि0वि0स0पु0, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक बि0वि0स0पु0, बिहार, पटना के प्रभार में रखा गया।16 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-14130, दिनांक-03.12.2024 द्वारा श्री शालीन का पदस्थापन पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस, बिहार, पटना) के पद पर हो गया है।

अतः श्री शालीन के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस-उप-महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

3. तदनुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0-13352, दिनांक-15.11.2024 इस हद तक संषोधित समझी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

------ vkns'k 23 दिसम्बर 2024 विषयः--श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989), पुलिस महानिदेषक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेषक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को एच0टी0सी0 उपभोग करने की अनुमति के संबंध में। सं0 1/एल0टी0सी0-50-08/2014 गृ0आ0 15012--श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989), पुलिस महानिदेषक- सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेषक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (एल0टी0सी0) नियमावली, 1975 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा संषोधित केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (एल0टी0सी0) नियमावली, 1988 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देषों के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-25 के अंतर्गत उपखंड वर्ष 2022-23, विस्तारित अवधि दिनांक-31.12.2024 तक एच0टी0सी0 सुविधा का उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उनके यात्रा संबंधी विवरण, यात्रा का स्थल इत्यादि निम्नवत्‌ हैः-

क्र0 नाम उम्र सम्बन्ध
1. श्री आलोक राज 59 वर्ष स्वयं

(ii) यात्रा का स्थान ः गृह जिला, मुजफ्फरपुर (iii) ब्लॉक वर्ष ः ब्लॉक वर्ष 2022-25 के अंतर्गत प्रथम उपखंड वर्ष-2022-23 (विस्तारित अवधि 31.12.2024 तक) के लिए। 2. एल0टी0सी0 यात्रा निकटतम मार्ग (shortest route) से अनुमान्यता के अनुसार की जायेगी। 3. उक्त एच0टी0सी0 के उपभोग हेतु उन्हें दिनांक-23.12.2024, 24.12.2024 एवं 26.12.2024 को कुल 03 दिनों का आकस्मिक अवकाष तथा दिनांक 25.12.2024 को अनुमति अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. श्री राज के उक्त अवकाष अवधि में मुख्य अंभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, निगम के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-20/2022-गृ0आ0 8169--श्री रंजीत कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2007), पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-05.08. 2024 से 16.08.2024 तक कुल-12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री मिश्रा के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-02/2007-गृ0आ0 8168--श्रीमती के0 सुहिता अनुपम, भा0पु0से0 (1998), विषेष सचिव, गृह विभाग (विषेष शाखा) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के तहत निम्न रूपेण अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(क) नियम 12,13 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-04.05.2024 से 19.05.2024 तक कुल 16 (सोलह) दिनाें का रूपांतरित अवकाष (16x2= 32 दिनों के अर्द्ध-वैतनिक अवकाष के समतुल्य)।17 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 (ख) नियम 10,11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-29.05.2024 से 14.06.2024 तक कुल 17 (सत्तरह) दिनों का उपार्जित अवकाष।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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16 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-10/2014-गृ0आ0 7912--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक,विषेष शाखा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-06.07.2024 से 14.07.2024 तक कुल-09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-14/2024-गृ0आ0 8188--श्री विष्वजीत दयाल, नवप्रोन्नत भा0पु0से0, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-16.06. 2024 से 30.06.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाष के बदले दिनांक-25.06.2024 से 09.07.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री दयाल के उक्त अवकाष अवधि में उनके कार्यों का निष्पादन आंतरिक व्यवस्था से करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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20 दिसम्बर 2024

सं0 1/एल01-10-15/2017-गृ0आ0 14935--श्री अनिल कुमार, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक तकनीकी सेवा एवं वितंतु, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-16.12.2024 से 20.12.2024 तक कुल-05 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांक- 14/15.12.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Prefix एवं दिनांक-21/22.12.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्रीमती शीला ईरानी, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, ERSS, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं वितंतु, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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22 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-01/2025-गृ0आ0 908--श्री मोहिबुल्लाह अंसारी, भा0पु0से0 (2021), सहायक पुलिस अधीक्षक, सारण को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-30. 01.2025 से 18.02.2025 तक कुल-20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही, श्री अंसारी को उक्त अवकाष अवधि में पर्यटन हेतु स्वयं के खर्च पर बाली (इंडोनेषिया) की विदेष यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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16 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-13/2009-गृ0आ0 632--श्रीमती गरिमा मलिक, भा0पु0से0 (2006), पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को अतिआवष्यक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-15.01.2025 से 12.03.2025 तक कुल-57 दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक-14.01.2025 के अपराह्‌न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।18 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2. श्रीमती मलिक के उक्त अवकाष अवधि में श्री राकेष राठी, भा0पु0से0 (2002), पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं संचार, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (साईबर क्राईम), बिहार, पटना] अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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13 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-09/2015-गृ0आ0 439--श्री रविरंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को अपने पिताजी के श्रार्द्धकर्म आदि कार्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-02.01.2025 से 21.01.2025 तक कुल-20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्री जयन्त प्रताप सिंह, उप-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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9 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-29/2024-गृ0आ0 263--श्री मो0 कासिम, भा0पु0से0 (2017), पुलिस अधीक्षक (ई0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य कारण से अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 12,13 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-18.04.2024 से 14.05.2024 तक कुल 27 (सताईस) दिनाें का चिकित्सा अवकाष/रूपांतरित अवकाष (27x2=54 दिनों के अर्द्ध-वैतनिक अवकाष के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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9 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-14/2015-गृ0आ00331--श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना, सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-13003, दिनांक-01.11.2024 द्वारा दिनांक-02.12.2024 से 03.01.2025 तक कुल 33 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक-30.11.2024 एवं 01.12.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix, एवं दिनांक-04.01.2025 एवं 05.01.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Suffix के साथ प्रदान की गयी थी।

2. इस संबंध में श्री कन्नन के अनुरोध एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आलोक में उक्त अधिसूचना को रद्‌द करते हुए श्री कन्नन को दिनांक-10.02.2025 से 21.03.2025 तक कुल-40 (चालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक-08/09.02.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix तथा दिनांक-22/23.03.2025 (षनिवार/ रविवार) को 02 दिनों का Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

3. श्री कन्नन के उक्त अवकाश अवधि में श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक (ड0नि0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना, सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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9 जनवरी 2025

सं0 1/एल1-10-04/2012-गृ0आ03330--श्रीमती शोभा ओहटकर, भा0पु0से0 (1990), महानिदेशक-सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को व्यक्तिगत चिकित्सा कारणों से ईलाज कराने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-30.12.2024 से 03.01.2025 तक कुल-05 (पाँच) दिनों का रूपान्तरित-सह-चिकित्सा अवकाष (5 x 2 = 10 दिनाें के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य से बाहर पूणे जाने की घटनोत्तर अनुमति दी जाती है।

2. श्रीमती ओहटकर के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके द्वारा धारित पद के दैनिक र्काव्यों के प्रभार में रखने की घटनोत्तर अनुमति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।19 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

13 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-09/2008-गृ0आ0 437--श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना को अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-13.01.2025 से 11.02.2025 तक कुल-30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नायक के उक्त अवकाष अवधि में श्री मो0 फरोगुद्‌दीन, भा0पु0से0 (2009), उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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7 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-10/2023-गृ0आ0 193--श्री संदीप सिंह, भा0पु0से0 (2018), पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को द्वितीय संतान के जन्म (दिनांक-27.09.2024) के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (B) के अंतर्गत दिनांक-03.01.2025 से 17.01.2025 तक कुल-15 (पंद्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस अधीक्षक, सुपौल अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के दैनिक कार्यों एवं विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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7 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-30/2024-गृ0आ0 194--श्री कोटा किरण कुमार, भा0पु0से0 (2021), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, डिहरी को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-23.12.2024 से 04.01.2025 तक कुल-13 (तेरह) दिनों का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति, दिनांक-22.12.2024 (रविवार) को 01 दिन का Prefix के साथ प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्रीमती वंदना, बि0पु0से0, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-02, डिहरी (रोहतास) को अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, डिहरी के कार्यों के प्रभार में रखने की घटनोत्तर अनुमति संसूचित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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22 अप्रील 2025

सं0 1/एल01-10-08/2021-गृ0आ025070--श्री अवधेष दीक्षित, भा0पु0से0 (2019), पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-05.05.2025 से 16.05.2025 तक कुल-12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति के साथ निजी खर्च पर दिनांक-07.05.2025 से 13.05.2025 तक की अवधि में विदेष (स्पेन) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीक्षित के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धाारित पद के अतिरिक्त प्रभार के संंबंध में पुलिस महानिदेषक, बिहार अपने स्तर से निर्णय लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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25 अप्रील 2025

सं0 1/एल01-10-13/2016-गृ0आ0 5276--श्री पुष्कर आनन्द, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक (बी), विषेष शाखा, बिहार, पटना को स्वास्थ्य कारणों से अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 12, 13 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-01.11.2024 से 20.11.2024 तक कुल-20 (बीस) दिनाें का रूपांतरित-सह-चिकित्सीय अवकाष (20x2=40 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 20

30 अप्रील 2025

सं0 1/एल01-10-01/2011-गृ0आ0 5486--श्रीमती प्रीता वर्मा, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिदेशक, प्रषिक्षण, बिहार, पटना को निजी कार्य हेतु स्वयं के खर्च पर विदेष [यू0के0 (लंदन)] जाने की अनुमति एवं Schengen VISA हेतु अनापत्ति के साथ अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-31.07. 2025 से 26.08.2025 तक कुल-27 (सताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. साथ ही, श्रीमती वर्मा के उक्त अवकाश अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रषिक्षण, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रषिक्षण , बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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24 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-14/2015-गृ0आ024020--विभागीय अधिसूचना संख्या-331, दिनांक-09.01.2025 द्वारा श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना] को दिनांक-10.02.2025 से 21.03.2025 तक कुल-40 (चालीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांक-08/09.02.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix तथा दिनांक-22/23.03.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Suffix के साथ प्रदान की गयी थी।

2. इस संबंध में श्री कन्नन के अनुरोध एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आलोक में उक्त उपार्जित अवकाष को दिनांक-28.03.2025 तक (दिनांक-29/30/31.03.2025 (षनिवार/रविवार/ईद) को 03 (तीन) दिनों के Suffix के साथ) विस्तारित की जाती है।

3. श्री कन्नन के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में तथा पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।

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28 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-26/2024-गृ0आ0 4333--विभागीय अधिसूचना संख्या-14226, दिनांक-03.12.2024 द्वारा श्री मनोज कुमार, भा0पु0से0 (2018), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को दिनांक-25.11.2024 से 24.12. 2024 तक कुल-30 (तीस) दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाष में से दिनांक-25.11.2024 से 04.12.2024 तक कुल-10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाष को उनके अनुरोध पर रद्‌द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।

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3 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-03/2003-गृ0आ022564--श्री शालीन, भा0पु0से0 (2001), पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-13352, दिनांक-15.11.2024 द्वारा दिनांक-16.11.2024 से 03.01.2025 तक कुल-19 (उन्नीस) दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाष को दिनांक-14/15.12.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix एवं दिनांक-04/05.01.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Suffix के साथ उपभोग की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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27 फरवरी 2025

सं0 1/एल01-10-03/2025-गृ0आ022410--श्री षिवम धाकड़, भा0पु0से0 (2022), सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, सदर मोतिहारी को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-26.02.2025 से 27.03.2025 तक कुल-30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री धाकड़ के उक्त अवकाष अवधि में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सदर मोतिहारी अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, सदर मोतिहारी के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।21 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

24 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-05/2025-गृ0आ0 4016--श्री मिथिलेष कुमार, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विषेष सषस्त्र पुलिस बल, बाल्मिकीनगर, पष्चिम चम्पारण को अपनी माँ के ईलाज हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-25.03.2025 से 28.04.2025 तक कुल-35 (पैंतीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्री रमाषंकर राय, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-06, मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विषेष सषस्त्र पुलिस बल, बाल्मिकीनगर, पष्चिम चम्पारण के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।

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26 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-08/2017-गृ0आ0 4110--श्री बाबू राम, भा0पु0से0 (2009), पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को स्वास्थ्य कारणों से अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 12,13 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-10.01.2025 से 15.01.2025 तक कुल-06 (छः) दिनाें का रूपांतरित-सह-चिकित्सीय अवकाष (6x2=12 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।

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13 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-09/2008-गृ0आ0 3256--विभागीय अधिसूचना-437, दिनांक- 13.01.2025 द्वारा श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना को स्वीकृत दिनांक-13.01.2025 से 11.02.2025 तक कुल-30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाष में से दिनांक-13.01.2025 से 15.01.2025 तक एवं दिनांक-27.01.2025 से 11.02.2025 तक कुल-19 (उन्नीस) दिनों की उपार्जित अवकाष को उनके अनुरोध तथा महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना के अनुषंसा के आलोक में रद्‌द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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13 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-09/2008-गृ0आ0 3257--श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना को व्यक्तिगत अति आवष्यक कार्यों हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-20.03.2025 से 28. 03.2025 तक कुल-09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री नायक के उक्त अवकाष अवधि में श्री मो0 फरोगुद्‌दीन, भा0पु0से0 (2009), उप-महानिरीक्षक- सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-08/2017-गृ0आ0 950--श्री बाबू राम, भा0पु0से0 (2009), पुलिस उप-महानिरीक्षक, (कार्मिक) बिहार पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-09.05.2025 से 28.05.2025 तक कुल-20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राम के उक्त अवकाष अवधि में श्री राशिद जमाँ, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 22

12 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-02/2008-गृ0आ0 3192--श्रीमती अनुसूया रणसिंह साहू, भा0पु0से0 (2006), पुलिस महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-26.03.2025 से 04.04.2025 तक कुल-10 (दस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति के साथ उक्त अवधि में विदेष यात्रा (थाइलैंड) की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती साहू के उक्त अवकाष अवधि में श्री पंकज कुमार राज, भा0पु0से0 (2006), पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेषक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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6 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-05/2015-गृ0आ0 2835--विभागीय अधिसूचना-14936, दिनांक-20.12.2024 द्वारा श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को दो-दो दिनों के Prefix एवं Suffix के साथ दिनांक-09.12.2024 से 03.01.2025 तक कुल-26 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाष को दिनांक-22.12.2024 से 03.01.2025 तक कुल-13 दिनाें का उपार्जित अवकाष [दिनांक-04/05.01.2025 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनाें का Suffix के साथ)] के रुप में संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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7 मार्च 2025

सं0 1/एल01-10-10/2005-गृ0आ0 2876--श्री राकेष राठी, भा0पु0से0 (2002), पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, (साईबर क्राईम), बिहार, पटना] को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-29.05.2025 से 13.06.2025 तक कुल-16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति के साथ निजी खर्च पर दिनांक- 30.05.2025 से 07.06. 2025 तक की अवधि में सिंगापुर की विदेष यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राठी के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना, पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना के प्रभार में रहेगें तथा पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (साईबर क्राईम), बिहार, पटना, पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (साईबर क्राईम), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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21 फरवरी 2025

सं0 1/एल01-10-09/2021-गृ0आ022191--श्री अमितेष कुमार, भा0पु0से0 (2016), पुलिस अधीक्षक, सिवान को निजी कारणों से पैतृक घर दिल्ली जाने हेतुु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-01.04.2025 से 30.04.2025 तक कुल-30 (तीस) दिनाें का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार सिंह, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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21 फरवरी 2025

सं0 1/एल01-10-15/2017-गृ0आ022190--श्री अनिल कुमार, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं वितंतु, बिहार, पटना को अधिसूचना सं0-14935, दिनांक-20.12.2024 द्वारा दिनांक-16.12.2024 से 20.12.2024 तक कुल-05 दिनों [दिनांक-14/15.12.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 दिनों का Prefix एवं दिनांक-21/ 22.12.2024 (षनिवार/रविवार) को दो दिनों का Suffix के साथ] की स्वीकृत उपार्जित अवकाश को उनके अनुरोध पर रद्‌द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।23 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

21 फरवरी 2025

सं0 1/एल01-10-15/2017-गृ0आ0 2189--श्री अनिल कुमार, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं वितंतु, बिहार, पटना को आवष्यक पारिवारिक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-04.03.2025 से 18.03.2025 तक कुल-15 दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में श्रीमती षीला ईरानी, भा0पु0से0 (2014), पुलिस अधीक्षक, ERSS, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें एवं वितंतु, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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28 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-02/2025-गृ0आ0 1214--सुश्री दिव्यांजली जायसवाल, भा0पु0से0 (2022), सहायक पुलिस अधीक्षक, नालंदा को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-18.01.2025 से 09.02.2025 तक कुल-23 (तेइस) दिनाें के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जनवरी 2025

सं0 1/एल01-10-02/2023-गृ0आ0 977--श्री तौहीद परवेज, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को स्वयं के स्वास्थ्य कारण से अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 12,13 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-20.05.2024 से 10.06.2024 तक कुल-22 (बाइस) दिनाें का उपभोग किये गये अवकाष को अर्द्धवैतनिक अवकाष के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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16 मार्च 2024

सं0 1/सी01-16/2015 गृ0आ0-3234--श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (2016), पुलिस अधीक्षक, ई0आर0एस0एस0, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना में राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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19 फरवरी 2024

सं0 1/एल01-10-02/2007-गृ0आ0-2090--श्रीमती के0 एस0 अनुपम, भा0पु0से0 (1998), विषेष सचिव, गृह विभाग (विषेष शाखा), बिहार, पटना को निजी अतिआवष्यक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक-02.01.2024 से 15.01.2024 तक कुल 14 (चौदह) दिनाें की उपभोग किये गये उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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2 अगस्त 2023

सं0 1/एल1-10-02/2018-गृ0आ0-9339--श्री किरणकुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (2016), पुलिस अधीक्षक, बगहा को घर पर पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-14.08.2023 से दिनांक-19.08.2023 तक कुल-06(छः) दिनों का उपार्जित अवकाष (दिनांक- 13.08.2023 को Prefix तथा दिनांक-20.08.2023 को Suffix के साथ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जाधव, भा0पु0से0 (2016) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बगहा के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 24

30 अ्रप्रील 2024

सं0 1/एल1-10-02/2020-गृ0आ0-4729--विभागीय अधिसूचना संख्या-14547, दिनांक-10.11.2023 द्वारा डॉ0 नवजोत सिमी, भा0पु0से0 (2018), पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-11.11. 2023 से दिनांक-10.10.2024 तक कुल-335 (तीन सौ पैंतिस) दिनों का शिषु देखभाल अवकाष की स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके अवकाष अवधि में श्री मनीष, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग का अतिरक्त प्रभार दिया गया।

2. श्री मनीष, पुलिस अधीक्षक, (सी0), अपराध एवं अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना-1154, दिनांक-26.01.2024 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय के पद पर हो गया है।

3. अतः डॉ0 सिमी के उक्त अवकाष से लौटने तक उनके प्रतिस्थानी के रूप में श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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14 मई 2024

सं0 1/एल01-10-03/2013-गृ0आ0 5306--श्री राजीव मिश्रा, भा0पु0से0 (2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली- 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-10.06.2024 से 22.06.2024 तक कुल-13 दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक-09.06.2024 (रविवार) को 01 (एक) दिन का Preffix एवं दिनांक-23.06.2024 (रविवार) को 01 (एक) दिन के Suffix के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राजीव मिश्रा के उक्त अवकाष अवधि में श्री रौषन कुमार, भा0पु0से0(2019), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना को वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्याे के प्रभार में रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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18 जून 2024

सं0 1/एल01-10-03/2014-गृ0आ0/6594--श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007), पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-05. 02.2024 से 09.02.2024 तक उपभोग किये गये अवकाष के लिए कुल 5 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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1 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-03/2023-गृ0आ0/7088--श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (2010), उप महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना को निजी कार्यों हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-10.07.2024 से 24.07.2024 तक कुल-15 (पंद्रह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री चौधरी के उक्त अवकाष अवधि में श्री जयंत प्रताप सिंह, उप-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना, अपने कार्यों के अतिरिक्त उप महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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27 जून 2023

सं0 1/एल1-10-05/2011-गृ0आ057690--श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003), पुलिस महानिरीक्षक (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को व्यक्तिगत कारणों से मुख्यालय (पटना) से बाहर जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-03.07.2023 से दिनांक-14.07.2023 तक कुल-12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाष (दिनांक-01/02.07.2023 को 02 दिनों का Prefix तथा 15/16.07.2023 को 02 दिनों का Suffixसहित) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।25 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

11 अक्तूबर 2023

सं0 1/एल1-10-05/2015-गृ0आ0512307--श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अपनी माँ का ईलाज कराने एवं देखभाल करने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-09.10.2023 से दिनांक-20.10.2023 तक कुल-12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति एवं दिनांक 08.10.2023 के अपराह्‌न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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28 जून 2024

सं0 1/एल01-10-07/2016-गृ0आ0/7025--श्री विषाल शर्मा, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-01. 07.2024 से 05.07.2024 तक कुल-05 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांक-29.06.2024 एवं 30.06.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Prefix एवं दिनांक-06.07.2024 एवं 07.07.2024 (षनिवार/रविवार) को 02 (दो) दिनों का Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

2. श्री शर्मा के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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26 अप्रील 2024

सं0 1/एल01-10-07/2019-गृ0आ0 4638--श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989), महानिदेषक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च षिक्षा ग्रहण कर रही अपनी पुत्री के Graduation Ceremony में भाग लेने हेतु Pitsburgh, Pennsylvania जाने के पष्चात्‌ अपने भाईयों से मिलने Los Angeles जाने की अनुमति प्रदान की जाती है और इस हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-07.05.2024 से दिनांक-31.05.2024 तक कुल-25 (पचीस) दिनों का अर्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांक- 01.06.2024 (षनिवार) एवं 02.06.2024 (रविवार) को Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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14 मई 2024

सं0 1/एल01-10-07/2019-गृ0आ0 5304--विभागीय अधिसूचना संख्या-4638 दिनांक 26.04.2024 द्वारा श्री आलोक राज, भा0पु0से0 (1989), महानिदेषक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को दिनांक-07.05.2024 से दिनांक-31.05.2024 तक कुल-25 (पचीस) दिनों का अर्जित अवकाष (दिनांक-01.06.2024 (षनिवार) एवं 02.06.2024 (रविवार) को Suffix के साथ) की स्वीकृति प्रदान करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्री आलोक राज को स्वीकृत उक्त अवकाष अवधि में श्री नैयर हसनैन खान, भा0पु0से0 (1996), अपर पुलिस महानिदेषक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना) को अपने कार्याें के अतिरिक्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना का प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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28 फरवरी 2024

सं0 1/एल01-10-07/2021-गृ0आ0 2429--श्री अमित रंजन, भा0पु0से0 (2018), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, अररिया को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-12 एवं 13 के तहत दिनांंक-03.06.2023 से 02.07.2023 तक कुल 30 (तीस) दिनाें का उपभोग किये गये चिकित्सीय/रूपांतरित अवकाष (30 x 2=60 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 26

26 जून 2024

सं0 1/एल01-10-08/2013-गृ0आ0 6901--श्रीमती आर0 मलर विली, भा0पु0से0 (1995), अपर पुलिस महानिदेषक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक-26.05.2024 (रविवार) को एक दिन का Priffix के साथ दिनांक-27.05.2024 से 25.07.2024 तक कुल-60 (साठ) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति एवं उक्त अवकाष अवधि में निजी खर्च पर निजी विदेष (आस्ट्रेलिया) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती विली के उक्त अवकाष अवधि में उनके धारित पद के दैनिक कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में अपर पुलिस महानिदेषक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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12 जून 2024

सं0 1/एल01-10-09/2008-गृ0आ0 6429--श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना को निजी कार्यों हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-13.06.2024 से 26.06.2024 तक कुल-14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री एम0 सुनील कुमार नायक के उक्त अवकाष अवधि में श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (2010), उप-महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना के दैनिक कार्याें के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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28 फरवरी 2024

सं0 1/एल01-10-09/2019-गृ0आ0 2414--श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन सहायक निदेषक (प्रषिक्षण), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेषक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक- 08.12.2023 से 17.12.2023 तक कुल 10 (दस) दिनाें की उपभोग किये गये उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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18 जून 2024

सं0 1/एल01-10-09/2022-गृ0आ0/6592--श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेषक (प्रषासन), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत अपने पति के चिकित्सीय अवकाष में व्यतीत की गई दिनांक-06.02.2024 से 10.03.2024 तक कुल 34 (चौंतीस) दिनों तक की अवधि का उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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16 नवम्बर 2023

सं0 1/एल1-10-09/2022-गृ0आ0 14828--श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (2013), समादेष्टा, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-04, अतिरिक्त प्रभार-बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-18, डुमराँव, बक्सर को अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाष) नियमावली 1955 के नियम 18(D) के अन्तर्गत दिनांक- 11.11.2023 से 20.12.2023 तक कुल-40 (चालीस) दिनों का षिषु देखभाल अवकाष (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (2013) के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री सुरेन्द्र कुमार पंजियार, स्टॉफ ऑफिसर, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-19 रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।27 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

6 मई 2024

सं0 1/एल1-10-09/2022-गृ0आ0 4880--विभागीय अधिसूचना संख्या-14828, दिनांक-16.11.2023 द्वारा श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (2013), तत्कालीन समादेष्टा, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-04 (अतिरिक्त प्रभार बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-18 डुमराँव, बक्सर) सम्प्रति सहायक निदेषक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को दिनांक-11.11.2023 से दिनांक-20.12.2023 तक कुल-40 (चालीस) दिनों का शिषु देखभाल अवकाष की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. तदालोक में उनके द्वारा दिनांक 18.11.2023 से 20.12.2023 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों का शिषु देखभाल अवकाष का उपभोग किया गया है।

3. अतः श्रीमती बीणा कुमारी को दिनांक-11.11.2023 से दिनांक-20.12.2023 तक कुल-40 (चालीस) दिनों का स्वीकृत शिषु देखभाल अवकाष की अवधि को दिनांक 18.11.2023 से 20.12.2023 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों की अवधि के रूप में संषोधित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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16 नवम्बर 2023

सं0 1/एल1-10-09/2023-गृ0आ0 14793--श्री शुभम आर्या, भा0पु0से0 (2019), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-14.12.2023 से दिनांक-02.01.2024 तक कुल-20 (बीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री आर्या, भा0पु0से0 (2019) के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यो का निष्पादन आंतरिक व्यवस्था से किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनोद कुमार दास, उप सचिव।

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16 जुलाई 2024

सं0 1/एल01-10-10/2014-गृ0आ0 7912--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक ,विषेष शाखा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-06.07. 2024 से 14.07.2024 तक कुल-09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री कुमार के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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22 मई 2023

सं0 1/एल01-10-10/2015-गृ0आ0 6205--श्री अजिताभ कुमार, भा0पु0से0 (1997), अपर पुलिस महानिदेशक (प्रोविजनिंग), बिहार, पटना को अपने पुत्र के आँखाें की चिकित्सा केरल के Matha Ayurveda Eye Hospital and Panchakarma Centre, Moongode, Thiruvananthapuram, Kerala में कराने हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अंतर्गत दिनांक-31.05.2023 से 16.06.2023 तक कुल-17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रोविजनिंग), बिहार, पटना के प्रभार में अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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27 जून 2024

सं0 1/एल01-10-10/2005-गृ0आ0 6973--श्री राकेष राठी, भा0पु0से0 (2002), पुुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-08.07.2024 से 19.07.2024 तक कुल-12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति, दिनांंक-06.07.2024 एवं 07.07.2024 (षनिवार एवं रविवार) को दो दिनों के Prefix और दिनांंक-20.07.2024 एवं 21.07.2024 (षनिवार एवं रविवार) को दो दिनों के Suffix के साथ प्रदान की जाती है तथा इसके लिए दिनांक-05.07.2024 के अपराह्‌न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।28 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2. श्री राठी के उक्त अवकाष अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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30 अगस्त 2023

सं0 1/एल1-10-10/2021-गृ0आ0 10595--श्रीमती काम्या मिश्रा, भा0पु0से0 (2019), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम-15 (1) एवं 07 के अन्तर्गत दिनांक-20.08.2023 से कुल-180 दिनों के लिए असाधारण अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती मिश्रा, भा0पु0से0 (2019) केउक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के प्रभार में अगले नियमित पदस्थापन तक सहायक पुलिस अधीक्षक, मसौढ़ी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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29 फरवरी 2024

सं0 1/एल01-10-01/2011-गृ0आ0/2499--श्रीमती प्रीता वर्मा, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिदेषक, प्रषिक्षण, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुटट्‌ी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-18.06.2024 से 12.07.2024 तक कुल 25 दिनाें का उपार्जित अवकाष [(दिनांक-15/16/17.06.2024 को 03 दिनों का Prefix एवं दिनांक-13/14.07.2024 को 02 दिनों का Suffix सहित)] की स्वीकृति प्रदान करते हुए EX-India Leave के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही, उक्त अवधि के दौरान श्रीमती वर्मा को लंदन (London) में अपने पुत्री से मिलने हेतु निजी खर्ज पर विदेष (United Kingdom) यात्रा की अनुमति के साथ वीजा हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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26 अप्रील 2024

सं0 1/एल01-10-12/2022-गृ0आ0 4636--श्री विनय कुमार, भा0पु0से0 (1991), पुलिस महानिदेषक-सह- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेषक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को निजी खर्च पर अमेरिका भ्रमण हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-16.05.2024 से दिनांक-31.05.2024 तक कुल-16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति Ex-India Leave के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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12 जनवरी 2024

सं0 1/एल01-10-13/2023-गृ0आ0 668--श्री राजेष कुमार, भा0पु0से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को अपनी पत्नी की कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुम्बई में कराने हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक-20.12.2023 से दिनांक-04.01.2024 तक कुल-16 (सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राजेष कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस अधीक्षक, सहरसा को रखने की अनुमति संसूचित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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23 जून 2023

सं0 1/एल1-10-13/2003-गृ0आ057576--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996), अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को आवश्यक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक-06.07.2023 से दिनांक-20.07.2023 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।29 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2. उक्त अवकाश अवधि में अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), बिहार, पटना के प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा), बिहार, पटना एवं अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

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27 जून 2024

सं0 1/एल01-10-16/2024-गृ0आ0 6974--मो0 फरोगुद्दीन, भा0पु0से0 (2009), समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहार, पटना को लेह-लद्दाख भ्रमण हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-19.06.2024 से 29.06.2024 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. मो0 फरोगुद्दीन के उक्त अवकाष अवधि में श्री जितेन्द्र पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0डी0आर0एफ0 को अपने कार्याें के अतिरिक्त समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहार, पटना के दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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28 फरवरी 2024

सं0 1/एल01-10-17/2015-गृ0आ0/2430--श्रीमती हरप्रीत कौर, भा0पु0से0 (2009), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विषेष शाखा, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांंक-01.07.2024 से 30.07.2024 तक कुल-30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान करते हुए EX- India Leave के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान श्रीमती कौर को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में अपने परिवार से मिलने हेतु निजी खर्च पर विदेष (संयुक्त राज्य अमेरिका) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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27 जून 2024

सं0 1/एल01-10-17/2024-गृ0आ0 6977--श्री शैलेष कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (2012), समादेष्टा, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-16, पटना को आवष्यक कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-24.06.2024 से 03.07.2024 तक कुल-10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिन्हा के उक्त अवकाष अवधि में उनके प्रतिस्थानी के रूप में श्री हृदय कांत, भा0पु0से0 (2015), समादेष्टा, बिहार विषेष सषस्त्र पुलिस-1, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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1 जनवरी 2024

सं0 1/पी1-02/2013 गृ0आ0-29--गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-16072 दिनांक 22.12.2023 द्वारा बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा 2006 बैच के निम्नांकित पदाधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक कोटि (वेतन स्तर-14) में दिनांक 01.01.2024 अथवा प्रोन्नत कोटि में पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात्‌ प्रभार ग्रहण करने की तिथि, जो बाद में हो, से प्रोन्नति प्रदान की गयी है :-

क्रं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान में धारित पद
1 2 3
1. श्री शिवदीप वामनराव लांडे, भा0पु0से0 (2006) पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा।
2. श्रीमती गरिमा मलिक, भा0पु0से0 (2006) पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।
3. श्रीमती एस प्रेमलथा, भा0पु0से0 (2006) पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।
30

(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 2. पुलिस महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति से संबंधित निर्गत उक्त अधिसूचना के आलोक में उक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर में धारित पदों को उनके पदस्थापन काल तक के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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12 अप्रील 2024

सं0 1/पी01-02/2013 (खण्ड-I) गृ0आ0-4267--श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को पुलिस महानिरीक्षक, केन्दीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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30 अगस्त 2023

सं0 1/डी01-10-04/2021 गृ0आ0-10142--श्रीमती आर0 मल्लर विलि, भा0पु0से0 (1955) अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

साथ ही, श्रीमती विलि अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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26 जनवरी 2024

सं0 1/पी1-02/2013 (खण्ड-II) गृ0आ0-1154--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4
1. श्री सुशील मानसिंह खोपड़े, भा0पु0से0 (1995) अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना अपर पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध, बिहार, पटना
2. श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998) अपर पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध, बिहार, पटना अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना
3. श्री राजेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2003) पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना
4. श्री एम0 सुनील कुमार नायक,भा0पु0से0 (2005) पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना अतिरक्ति प्रभार-निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना
5. श्री राजीव रंजन,भा0पु0से0 (2005) पुलिस महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकिकरण, बिहार, पटना
6. श्रीमती एस0 प्रेमलथा, भा॰पु॰से॰ (2006) पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस महानिरीक्षक) पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
7. श्री बिनोद कुमार-2, भा॰पु॰से॰ (2009) पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (केन्द्रीय मंडल), पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक (मानवाधिकार), बिहार, पटना
8. मो0 अब्दुल्लाह, भा0पु0से0 (2009) पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
9. श्रीमती मीनू कुमारी, भा॰पु॰से॰ (2010) पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (केन्द्रीय मंडल), पटना
10. श्री राजीव मिश्रा, भा॰पु॰से॰ (2010) वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक- सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना
11. श्री दीपक बरणवाल भा॰पु॰से॰ (2010) पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना
12. श्री नीलेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2010) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू), बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना
13. श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी,भा॰पु॰से॰(2010) समादेष्टा-सह-प्राचार्य सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतला, जमुई (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना
14. श्री तौहीद परवेज, भा॰पु॰से॰ (2010) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-06, मुजफ्फरपुर (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना
15. श्री अभय कुमार लाल, भा॰पु॰से॰ (2010) पुलिस अधीक्षक (बी), विशेष शाखा, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना
16. श्री अनिल कुमार, भा॰पु॰से॰ (2010) पुलिस अधीक्षक,ई0आर0एस0एस0, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक वितंतु एवं तकनिकी सेवाएँ, बिहार, पटना
17. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, भा॰पु॰से॰ (2010) सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक- सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
18. श्री प्रमोद कुमार मंडल, भा॰पु॰से॰ (2010) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-05, पटना अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक) पुलिस उप-महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना
19. श्री विवेक कुमार भा॰पु॰से॰ (2007) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-1, पटना पुलिस अधीक्षक(विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना
20. श्री पुष्कर आनंद, भा॰पु॰से॰ (2009) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-3, बोधगया अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया पुलिस अधीक्षक(बी0), विशेष शाखा, बिहार, पटना
21. श्री हर किशोर राय, भा॰पु॰से॰ (2011) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना
22. श्री अवकाश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2012) वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-13, दरभंगा पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
23. श्री दीपक रंजन, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-3, बोधगया अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया
24. श्री सुशांत कुमार सरोज,भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, नवगछिया पुलिस अधीक्षक, बगहा
25. श्री दिलनवाज अहमद भा॰पु॰से॰ (2012) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना
26. श्री रमाशंकर राय, भा॰पु॰से॰ (2012) समादेष्टा-सह-प्रचार्य, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-6, मुजफ्फरपुर
27. श्री अशोक कुमार सिंह, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, अररिया समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला), सासाराम
28. श्री राजीव रंजन-2, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल (अभियान), बिहार, पटना सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू0), बिहार, पटना
29. श्री मिथिलेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2012) प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, बगहा
30. श्री शैलेश कुमार सिन्हा, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, सिवान समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना
31. श्री आमीर जावेद, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19, बेगूसराय
32. श्री अजय कुमार पाण्डेय,भा॰पु॰से॰ (2012) सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-4, डुमराँव अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-18, डुमराँव
33. श्री सुशील कुमार, भा॰पु॰से॰ (2012) पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
34. श्री सत्यनारायण कुमार, भा॰पु॰से॰ (2012) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा
35. श्री मनीष, भा॰पु॰से॰ (2013) पुलिस अधीक्षक(सी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय
36. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, भा॰पु॰से॰ (2013) पुलिस अधीक्षक, सहरसा पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ
37. श्री जगुनाथ रेड्‌डी जलारेड्‌डी, भा॰पु॰से॰ (2013) पुलिस अधीक्षक, मु गेर ं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा
38. श्रीमती बीणा कुमारी, भा॰पु॰से॰ (2013), समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-4, डुमराँव अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-18, डुमराँव सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
39. श्री राजेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2013) पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
40. श्री कार्तिकेय के0 शर्मा, भा॰पु॰से॰ (2014) पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
41. श्री योगेन्द्र कुमार, भा॰पु॰से॰ (2014) पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-5, पटना अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना
42. श्रीमती शीला ईरानी भा॰पु॰से॰ (2014) अपर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना पुलिस अधीक्षक, ई0आर0एस0एस0, बिहार, पटना
43. श्री बलिराम कुमार चौधरी भा॰पु॰से॰ (2014) महामहिम राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा
44. श्री हृदय कान्त, भा॰पु॰से॰ (2015), समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19, बेगूसराय समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-1, पटना
45. श्री अमितेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2016) पुलिस अधीक्षक, खगड़िया पुलिस अधीक्षक, सिवान
46. श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा॰पु॰से॰ (2016) पुलिस अधीक्षक, बगहा अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, बाल्मिकीनगर, बगहा पुलिस अधीक्षक, ई0आर0एस0एस0, बिहार, पटना
47. श्री विद्या सागर, भा॰पु॰से॰ (2016) पुलिस अधीक्षक, वितंतु, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, अरवल
48. श्री राजेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2016) नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना पुलिस अधीक्षक, मद्यनिषेध, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
49. मो0 कासिम, भा॰पु॰से॰ (2017) पुलिस अधीक्षक, अरवल पुलिस अधीक्षक (ई0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
50. श्री आलोक, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना
51. श्री हरि शंकर कुमार,भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर,जहानाबाद (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार
52. श्री मनीष कुमार सिन्हा, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना
53. श्री मनोज कुमार, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
54. श्री अजय कुमार, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना
55. श्री महेन्द्र कुमार बसंत्री, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) समादेष्टा-सह-प्राचार्य, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव
56. श्री बम बम चौधरी, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक (जी0), विशेष शाखा, बिहार, पटना
57. श्री मदन कुमार आनन्द, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
58. श्री अशोक कुमार चौधरी, भा॰पु॰से॰ स्टाफ ऑफिसर, बगहा (नव प्रोन्नत भा॰पु॰से॰) पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना
59. श्री सागर कुमार, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया
60. श्री पुरण कुमार झा, भा॰पु॰से॰ (2018) पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना पुलिस अधीक्षक, नवगछिया
61. श्री वैभव शर्मा, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना पुलिस अधीक्षक, साईबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
62. श्री सैयद इमरान मसूद, भा॰पु॰से॰ (2018) पुलिस अधीक्षक (ग्रमीण), पटना पुलिस अधीक्षक, मु गेर ं
63. श्री संदीप सिंह, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा
64. श्री अमित रंजन, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक, भागलपुर पुलिस अधीक्षक, अररिया
65. श्री हिमांशु, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक, गया पुलिस अधीक्षक, सहरसा
66. श्री अरविन्द प्रताप सिंह, भा॰पु॰से॰ (2018) नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद
67. श्रीमती प्रेरणा कुमार, भा0पु0से0 (2018) सहायक पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतिक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना नगर पुलिस अधीक्षक, गया
68. श्री रौशन कुमार, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय पुलिस अधीक्षक (ग्रमीण), पटना
69. श्री अवधेश दीक्षित, भा॰पु॰से॰ (2019) सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर मुजफ्फरपुर नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर
70. श्री भारत सोनी, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना
71. श्री मिस्टर राज, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मोतिहारी नगर पुलिस अधीक्षक, भागलपुर
72. श्री चन्द्र प्रकाश, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर आरा नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना
73. श्री अभिनव धीमन, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना
74. श्री शुभम आर्य, भा॰पु॰से॰ (2019) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा
75. श्री अपराजित, भा॰पु॰से॰ (2020) सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना
76. श्री शिखर चौधरी, भा॰पु॰से॰ (2020) सहायक पुलिस अधीक्षक, सारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मोतिहारी
77. सुश्री दीक्षा, भा॰पु॰से॰ (2021) सहायक पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना
78. श्री परिचय कुमार, भा॰पु॰से॰ (2021) सहायक पुलिस अधीक्षक, मुंगेर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर आरा
79. श्री भानू प्रताप सिंह, भा॰पु॰से॰ (2021) सहायक पुलिस अधीक्षक, नालंदा सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर मुजफ्फरपुर
31 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 32 33 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 34 35 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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3 फरवरी 2024

सं0 1/पी1-02/2013 (खण्ड-II) गृ0आ0-1487--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन
1 2 3 4
1. श्री रवि रंजन कुमार, भा0पु0से0 (2012) पुलिस अधीक्षक, वैशाली पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
2. श्री कार्तिकेय के0 शर्मा,भा0पु0से0 (2014) पुलिस अधीक्षक (डी0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, वैशाली

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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6 मार्च 2024

सं0 1/पी1-02/2013 (खण्ड-II) गृ0आ0-2674--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4
1. श्री चंदन कुमार कुशवाहा, भा0पु0से0 (2010) समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, खगड़िया
2. श्री हर किशोर राय, भा0पु0से0 (2011) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, वैशाली
3. श्री राजेन्द्र कुमार भील, भा0पु0से0 (2011) अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, अरवल
4. डॉ0 इनामुलहक मेंगनू, भा0पु0से0 (2012) पुलिस अधीक्षक, किशनगंज समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना
5. श्री कार्तिकेय के0 शर्मा, भा0पु0से0 (2014) पुलिस अधीक्षक, वैशाली सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना
6. श्री विद्या सागर, भा0पु0से0 (2016) पुलिस अधीक्षक, अरवल अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना
7. श्री सागर कुमार, भा0पु0से0 (2018) पुलिस अधीक्षक, खगड़िया पुलिस अधीक्षक, किशनगंज
8. श्रीमती काम्या मिश्रा, भा0पु0से0 (2019) सहायक पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण), दरभंगा
(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 36

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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25 मार्च 2024

सं0 1/पी01-02/2013 (खण्ड-II) गृ0आ0-3591--श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (1996), अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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3 जुलाई 2023

सं0 1/पी1-02/2013 (खण्ड-II) गृ0आ0-7817--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन
1 2 3 4
1. श्री नीरज सिन्हा, भा0पु0से0 (1990) पुलिस महानिदेशक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस महानिदेशक-सह- असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना
2. श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005) पुलिस महानिरीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।37 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

4 अप्रील 2024

सं0 1/पी1-02/2019 गृ0आ0-3881--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन
1 2 3 4
1. श्री नीरज कुमार सिंह, भा0पु0से0 (2012) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण),बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, भोजपुर
2. श्री कार्तिकेय के0 शर्मा भा0पु0से0 (2014) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बि0वि0स0पु0,पटना अतिरिक्त प्रभार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, नवादा

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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4 अप्रील 2024

सं0 1/पी1-02/2019 गृ0आ0-3882--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पद स्थापित किया जाता है :-

क्रं0 सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4
1. श्री प्रमोद कुमार यादव, भा0पु0से0 (2017) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भोजपुर सम्प्रति-पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना
2. श्री अम्ब्रीश राहुल, भा0पु0से0 (2017) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नवादा सम्प्रति-पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में। सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बि0वि0स0पु0, पटना अतिरिक्त प्रभार- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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26 मई 2024

सं0 1/पी1-02/2019 गृ0आ0-5701--भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के आलोक में श्री कुमार आशीष, भा0पु0से0 (2012), पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

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26 मई 2024

सं0 1/पी1-02/2019 गृ0आ0-5702--पुलिस अधीक्षक, सारण के पद पर पदस्थापित श्री गौरव मंगला, भा0पु0से0 (2013) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान का निदेश दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 38

उद्योग विभाग

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अधिसूचना

10 नवम्बर 2024

अधिसूचना संख्या-06(स0) विविध (रसायन निगम)-22/2019-5006--श्री अभय कुमार, आंतरिक विाीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि0, पटना के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में अगले आदेश तक निदेशक नामित किया जाता है।

पूर्व से निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, उप सचिव।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

11 अगस्त 2025

सं0 1/अ.-1009/2021-सा.प्र.-14924--डॉ. अनुपमा सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः2020), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (1) के तहत दिनांक 11.08.2025 से 06.02.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों की मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ. अनुपमा सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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12 अगस्त 2025

सं0 1/एल0-40/98-सा0प्र0-15009--श्री एच. आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से. (बी एचः 1996), प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.11.2025 से 09.11.2025 के साप्ताहिक अवकाशों का सफिक्स के साथ दिनांक 14.10.2025 07.11.2025 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी तथा आलोच्य छुट्टी अवधि में दिनांक 15.10.2025 से 05.11.2025 तक वैयक्तिक व्यय पर यूएसए की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव के उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री श्रीनिवास की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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18 अगस्त 2025

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15256--सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा.प्र.से.(2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15257--सुश्री गरिमा लोहिया, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15258--श्री तुषार कुमार, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15259--श्री अनिरूद्ध पाण्डेय, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनिया, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।39 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15260--सुश्री कृतिका मिश्रा, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15261--सुश्री आकांक्षा आनन्द, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15262--श्री प्रधुम्न सिंह यादव, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15263--सुश्री अंजली शर्मा, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15264--श्री रोहित कर्दम, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15265--सुश्री शिप्रा विजयकुमार चौधरी, भा.प्र.से. (2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/सी.-1020/2023-सा.प्र.-15266--श्रीमती नेहा कुमारी, भा.प्र.से.(2023) (व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम प्रशिक्षण चरण-II की समाप्ति पर दिनांक 25.07.2025 को अकादमी से विरमित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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18 अगस्त 2025

सं0 1/एल0-65/2000-सा0प्र0-15312--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से. (बी एचः 1998), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 13-14 सितम्बर, 2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 20-21 सितम्बर, 2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (साफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.09.025 से 19.09..2025 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री नर्मदेश्वर लाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (लघु जल संसाधन विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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22 अगस्त 2025

सं0 1/सी0-1016/2022-सा0प्र0-15636--श्री सी. के. अनिल, भा.प्र.से. (1991), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को पदग्रहण की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर- वेतनमान-लेवल-15-रु.1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 40

26 अगस्त 2025

सं0 1/अ0-1022/2018-सा0प्र0-15859--श्री सज्जन आर, भा.प्र.से. (बी एचः 2015), अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 25.06.2025 से 27.07.2025 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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26 अगस्त 2025

सं0 1/अ0-1004/2022-सा0प्र0-15901--श्रीमती प्रियंका रानी, भा.प्र.से. (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त, नवादा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 27.08.2025 से 04.09. 2025 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में अपर समाहर्त्ता, नवादा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं0 1/पी0-1001/2019-सा0प्र0-16133--श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा.प्र.से.(2014), निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अमित कुमार पाण्डेय अगले आदेश तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी0-1001/2019-सा0प्र0-16134/श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा.प्र.से.(2015), निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी.एच., अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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30 अगस्त 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-16265--डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.(1991), मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. यह व्यवस्था दिनांक 01.09.2025 से प्रभावी होगी।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-16266--श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा.प्र.से.(1992), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-16267--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से.(1995), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

2. यह व्यवस्था दिनांक 01.09.2025 से प्रभावी होगी। सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-16268--डॉ. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से.(1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग /मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी /महानिदेशक, बिपार्ड) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

2. यह व्यवस्था दिनांक 01.09.2025 से प्रभावी होगी।41 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-16269--श्री आनन्द किशोर, भा.प्र.से.(1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, वित्त विभाग) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो. सोहैल, सचिव।

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10 सितम्बर 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17042/श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से.(1998), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री नर्मदेश्वर लाल को प्रदत्त जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार पूर्ववत्‌ रहेगा।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17043/श्री बी. कार्तिकेय धनजी,भा.प्र.से. (2008), सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ रहेंगे। श्री धनजी अगले आदेश तक सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17044/श्रीमती छिरिङ वाई. भूटिया, भा.प्र.से. (2013), (सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17045/श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17046/श्री रजनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2014), निबंधन महानिरीक्षक-सह- उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार- अपर निदेशक, (कार्यक्रम अनुश्रवण), बिहार विकास मिशन, पटना} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रजनीश कुमार सिंह को प्रदत्त अपर निदेशक, (कार्यक्रम अनुश्रवण), बिहार विकास मिशन, पटना का अतिरिक्त प्रभार पूर्ववत्‌ रहेगा।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-17047/श्री अंशुल अग्रवाल, भा.प्र.से. (2016), निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन महानिरीक्षक-सह-उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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15 सितम्बर 2025

सं0 1/अ.-1002/2022-सा0प्र0-17390--श्री अभिषेक पलासिया, भा.प्र.से. (बी एचः2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, खगड़िया को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 25.12.2025 से 04.01.2026 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री पलासिया की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में अपर समाहर्त्ता, खगड़िया रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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16 सितम्बर 2025

सं0 1/पी0-1001/2019-सा0प्र0-17491--भारत निर्वाचन आयोेग का सचिवालय, नई दिल्ली के पत्रांक-154/बीआर/2025-पी.एडीएमएन दिनांक 12.09.2025 से प्राप्त निदेश के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारियों को उन्हें प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार/प्रभारों से मुक्त किया जाता हैः-(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 42

पदाधिकारी का नाम/बैच/पदनाम संदर्भित अतिरिक्त प्रभार
श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा.प्र.सेे. (2014), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, बिहार, पटना।
श्री प्रशांत कुमार सी. एच.,भा.प्र.से.(2015), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक, पंचायती राज/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, विशेष सचिव।

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23 सितम्बर 2025

सं0 1/एल0-65/2000-सा0प्र0-18068--श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से. (बी एचः 1998), तदेन प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल0-65 /2000-सा0प्र0-15312 दिनांक 18.08.2025 के माध्यम से दिनांक 13-14 सितम्बर, 2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 20-21 सितम्बर, 2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (साफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.09.025 से 19.09..2025 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से. से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना दिनांक 18.08.2025 के माध्यम से उनके पक्ष में स्वीकृत उपार्जित छुट्टी को एतद्‌ द्वारा निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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23 सितम्बर 2025

सं0 1/अ0-13/2012-सा0प्र0-18133--श्री कँवल तनुज, भा0प्र0से0(बी एचः 2010), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 10. 01.2026 एवं 11.01.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 02.01.2026 से 09.01.2026 तक कुल 08 (आठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री तनुज की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (लघु जल संसाधन विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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29 सितम्बर 2025

सं0 1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-18637--श्री कँवल तनुज, भा.प्र.से.(2010), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-18638--डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(2013), संयुक्त सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1012/2025-सा0प्र0-18639--श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(2023) (सम्प्रति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षणरत) को आलोच्य प्रशिक्षण के उपरान्त अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

------- 29 सितम्बर 2025 सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18640--श्री निशांत सिहारा, भा.प्र.से. (बी एच ः 2022), (सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर सम्पं्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।43 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

29 सितम्बर 2025

सं0 1/पी0-1009/2025-सा0प्र0-18641--श्री आलोक कुमार, भारतीय वन सेवा (2007) की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन वर्तमान धारित पद - विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का त्याग किए जाने की तिथि से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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3 अक्तूबर 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18739--श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से.(2010), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना (सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री चन्द्रशेखर सिंह सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ बने रहेंगे और अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18740--श्री अनिमेष कुमार पराशर,भा.प्र.से. (2010), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड-बुडकोे) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री अनिमेष कुमार पराशर अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड(बुडको), पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18741--श्री हिमांशु शर्मा, भा.प्र.से.(2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त- स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18742--श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा.प्र.से.(2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18743--श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से.(2014) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18744--सुश्री कृतिका मिश्रा, भा.प्र.से. (2023) अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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5 अक्तूबर 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18801--श्री अनिल चौधरी, भा.प्र.से.(2011), नगर आयुक्त, मधुबनी नगर निगम, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18802--श्री उपेन्द्र प्रसाद, भा.प्र.से. (2013), बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18803--श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।44 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18804/श्री स्पर्श गुप्ता, भा.प्र.से.(2019), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, किशनगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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5 अक्तूबर 2025

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18807--श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (2017), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-18808--श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (2017), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो. सोहैल, सचिव।

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14 अक्तूबर 2025

सं0 1/अ.-1027/2025-सा0प्र0-19584--सुश्री प्रिया रानी, भा.प्र.से. (बी एचः2024), सहायक समाहर्त्ता-सह-सहायक दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर मालदीव की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 12.02.2026 से 19.02.2026 तक कुल 08 (आठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है। 2. सुश्री रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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29 अक्तूबर 2025

सं0 1/अ०-13/2008-सा0प्र0-20282--श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से.(बी एचः 2005), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भू-तत्व विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 06.10.2025 से 15.10.2025 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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29 अक्तूबर 2025

सं0 1/अ०-1006/2025-सा.प्र.-20283--सुश्री शिप्रा विजय कुमार चौधरी, भा.प्र.से. (बी एचः 2023), विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 के तहत दिनांक 04.10.2025 से 13.11.2025 तक कुल-41 (इकतालीस) दिनों की मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. सुश्री शिप्रा विजय कुमार चौधरी, भा.प्र.से की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (शिक्षा विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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29 अक्तूबर 2025

सं0 1/अ०-1013/2014-सा0प्र0-20284--श्री निलेश रामचन्द्र देवरे, भा.प्र.से. (बी एचः 2011), सम्प्रति विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (तदेन प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1013/2014-सा.प्र.-9054 दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से दिनांक 31.05.2025 एवं 01.06.2025 के45 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 साप्ताहित अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 14.06.2025 एवं 15.06.2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 02.06.2025 से 13.06.2025 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी प्रदत्त है।

2. श्री देवरे से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उपर्युक्त उपार्जित छुट्टी को दिनांक 02.06.2025 से 09.06.2025 तक कुल 08 (आठ) दिनों के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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29 अक्तूबर 2025

सं0 1/अनु०-1001/2023-सा0प्र0-20288--श्री गौरव कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2022), अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं इंडोनेशिया की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में दिनांक 30.11.2025 के रविवारीय अवकाश का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 14.12.2025 के रविवारीय अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 01.12.2025 से 13.12.2025 तक कुल 13 (तेरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा, पश्चिम चम्पारण रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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1 नवम्बर 2025

सं0 1/पी०-1013/2025-सा०प्र०-20482--श्री आशीष कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2022), अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ (पटना) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आशीष कुमार को संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती है। 3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री चन्दन कुमार, बि.प्र.से. (कोटि क्रमांक-763/24) द्वारा वर्तमान में धारित अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पद से मुक्त किया जाता है।

4. इस संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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2 नवम्बर 2025

सं0 1/सी.-1027/2025-सा.प्र.-20483--चयन सूची, 2024 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम-5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या -14015/04/2025-ए आई एस-1 (एस. II & III) दिनांक 24.10.2025 से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8 (1)-सह -भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9 (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 19 पदाधिकारियों की भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति अधिसूचित की गई है।

2. भारत सरकार की आलोच्य अधिसूचना दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारी और उनके स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित वर्तमान पद निम्नवत्‌ हैंः-

क्र. पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/गृह जिला बि.प्र.से. के रूप में वर्तमान पदस्थापन
1 श्री अरविन्द कुमार 11/2024, नवादा संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
2 श्री प्रमोद कुमार 38/2024, औरंगाबाद बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
3 श्री विनय कुमार 52/2024, पटना अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4 श्री अभय कुमार सिंह 53/2024, भोजपुर अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
5 श्री राजीव कुमार सिंह 55/2024, शिवहर अपर सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
6 श्री अमित कुमार 56/2024, पटना उप सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
7 श्रीमती कुमारी सीमा 62/2024, पूर्णियां मुख्य महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेण्ट), बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना।
8 डॉ. महेन्द्र पाल 63/2024, भोजपुर अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
9 श्री राशिद कलीम अंसारी 64/2024, पटना प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना)।
10 मो. मुमताज आलम 65/2024, गयाजी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना।
11 श्री विजय कुमार 66/2024, शेखपुरा माननीय मंत्री (श्री नीतीश मिश्रा), उद्योग तथा पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
12 श्री सुशांत कुमार 70/2024, गयाजी संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
13 श्री मनोज कुमार रजक 72/2024, सिवान माननीय मंत्री (श्री जनक राम), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
14 श्री राम कुमार पोद्दार, 75/2024, पूर्णियां उप मिशन निदेशक (जल-जीवन -हरियाली), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
15 श्री राजेश परिमल 77/2024, समस्तीपुर संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।
16 श्री राज मोहन झा 78/2024, मं ुगेर महाप्रबंधक(आधुनिकीकरण), निदेशक, बिहार राज्य खाद्यान्न भंडारण एवं प्रबंधन संस्थान, राज्य खाद्य निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार -राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना)
17 श्री राजीव रंजन प्रभाकर 80/2024, सहरसा बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना
18 श्री धनंजय कुमार 81/2024, सारण माननीय उप मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल (डॉ. संजय प्रकाश), बिहार विधान परिषद्‌ के आप्त सचिव
19 श्री राकेश कुमार 82/2024, सारण उप आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 46

के सभी पदाधिकारी अगले आदेश तक सम्प्रति धारित पद का प्रभार भा.प्र.से. (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में ग्रहण करेंगे। 4. इस संदर्भ मंें भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

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Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

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Office Order

The 25th October 2025

No. XI-K-रा0-02/2024-183---In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-786, dated- 13.10.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

47 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025
Sl. No. Officers Name Designation Remarks
01 Md. Safique ADM, Law & Order, Gaya District Level
02 Sri Aditya Kumar District Panchayat Raj Officer, Gaya District Level
03 ArchanaKumari SDC, Gaya District Level
04 Neha Kumari SDC, Gaya District Level
05 Miss Ritika Krishn Revenue Officer-cum-Kanoongo, DLAO Office, Gaya District Level
06 Sri Digvijay Singh Incharge DM, BSFC, Gaya District Level
07 Sri Chandrashekhar CO, Bodhgaya Circile Level
08 Sri Sanjay Kumar Incharge CO, Dumriya Circile Level
09 Smt. Amita Sinha Incharge CO, Fatehpur Circile Level
10 Sri Prakash Kumar Incharge CO, Wazirganj Circile Level
11 Sri Saresh Kumar Incharge CO, Imamganj Circile Level
12 Sri Prabhakar Anand BDO, Neemchak Bathani BLock Level
14 Smt. Priya Kumari Yadav BDO, Guraru BLock Level
15 Sri RaushanVerma BDO, Tikari BLock Level

By Order, Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 34—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 48

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना -------

No. 1116--I, Aditya Singhaniya, S/o Kumar Amit, R/o Vill.-Sitjaichak, P.O.-Bairiya, P.S.-Gopalpur, Distt.-Patna Bihar-800007 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 1383 dt. 25.07.25 that my name is written in my Aadhar card as Aditya Singhani, where as in 10th educational documents written as Aditya Singhaniya. Both names are same and of one person. From now i will be known as Aditya Singhaniya for all purposes.

Aditya Singhaniya.

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No. 1117--I, Naveen Kumar Pintu S/o Kuldeep Yadav R/o Laxminiya Ward No. 5 Jhitkiya, Post+P.S.-Ghailarh, Distt.-Madhepura Bihar-852124 do hereby solemny affirm and declare as per aff. No.-592 dt. 13.08.25 that my name is written in my Aadhar card as Neveen Kumar Pintu (नवीन कुमार पिन्टू). As per Residential and Educational documents my correct name is Naveen Kumar Pintu. Both names are same and one person. From now I will be known as Naveen Kumar Pintu for all purposes.

Naveen Kumar Pintu.

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सं0 1118--म(cid:167), उमेश कु मार मेहता, पु(cid:253) :- (cid:214)व. राम िवलास िसंह (cid:250)ाम :- मलाही पो. गराही थाना :- जंदाहा िजला :- वैशाली शपथ प(cid:253) सं. :- 5226 िदनांक 19.09.2025 अनुसार मेरे पु(cid:253) साथ(cid:170)क मेहता के मैि(cid:367)क (cid:255)माणप(cid:253) मे मेरा नाम उमेश मेहता गलत दज(cid:170) है सही उमेश कु मार मेहता है और भिव(cid:213)य मे उमेश कु मार मेहता के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊं गा.

उमेश कु मार मेहता.

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No. 1119--I Md Naushad Alam S/O Md Nisar Ahmad R/O Moh- Bari Dargah,Naya Tola, Bihar Sharif, Dist-Nalanda, Bihar, 803101, Hereby declare that Belal Hamza is my minor son. In his Aadhaar card the name is written as Belal Haza whereas in Birth Certificate and Educational documents, the name is written as Md Belal Hamza. Both refer to the same person. Henceforth, his correct name shall be treated as Md Belal Hamza for all purpose Affidavit 151 Date 23/08/2025.

Md Naushad Alam.

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No. 1124--I, Ranju Devi W/o Ajay Kumar R/o Belwarganj, Boáratpura Kothi, Gulzarbagh, Patna-800007 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1829 dt. 09.10.25 that my name is mentioned in voter Id as well as in Aadhar card as Ranju Devi which is true and correct But during updation of address in my Aadhar my name was also mistakenly updated as Ranju Devi urf. Poonam Devi which is wrong. Both names are same and one person. From now I shall be known as Ranju Devi for all legal purposes.

Ranju Devi.

49 (cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025

सं0 1125--म(cid:583), कु मार देशराज बलवंत (cid:466)पता-सुदश(cid:91)न िसंह िनवासी-लेन सं.-8, मकान सं.-6 वाड(cid:91) नं.-38, मोह(cid:227)ला ब(cid:583)क कॉलोनी, गोला रोड, दानापुर थाना-(cid:510)पसपुर, (cid:468)जला- पटना ((cid:466)बहार) शपथप(cid:287) सं. 8633 (cid:465)दनांक 03.04.25 (cid:430)ारा यह ं (cid:465)क मेरे पु(cid:287) उ(cid:215)कष(cid:91) राज के मै(cid:465)(cid:282)क एवं इंटरमी(cid:465)डएट (10+2) (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) मेरा नाम देशराज बलवंत सूिचत करता हू

दज(cid:91) हो गया है जो गलत है। मेरा सह(cid:547) नाम कु मार देशराज बलवंत है।

कु मार देशराज बलवंत। No. 1125--I, Kumar Deshraj Balwant S/o Sudarshan Singh R/o Lane No.- 8 House No.-6 Ward No.- 38, Mohalla- Bank Colony Gola Road, Danapur P.S.- Rupaspur, Distt. Patna (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8633 dated 03.04.25 that my name is written in my Son Utkarsh Raj's Matric and Intermedicate (10+2) Certificate as Deshraj Balwant which is wrong. My correct name is Kumar Deshraj Balwant.

Kumar Deshraj Balwant.

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सं0 1126--म(cid:583) कु मार देशराज बलवंत (cid:466)पता-सुदश(cid:91)न िसंह िनवासी-लेन सं.-8, मकान सं. -6 वाड(cid:91) नं.-38, मोह(cid:227)ला ब(cid:583)क कॉलोनी, गोला रोड दानापुर थाना-(cid:510)पसपुर, (cid:468)जला- पटना ((cid:466)बहार) शपथ प(cid:287) सं. 8646 (cid:465)दनांक 04.04. 25 ं (cid:465)क मेर(cid:547) पु(cid:287)ी सुरिभ के मै(cid:465)(cid:282)क (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) मेरा नाम देसराज बलवंत दज(cid:91) हो गया है जो (cid:430)ारा यह सूिचत करता हू

गलत है। मेरा सह(cid:547) नाम कु मार देशराज बलवंत है।

कु मार देशराज बलवंत। No. 1126--I, Kumar Deshraj Balwant S/o Sudarshan Singh R/o Lane No.- 8 House No.-6 Ward No.- 38, Mohalla- Bank Colony Gola Road, Danapur P.S.- Rupaspur, Distt. Patna (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8646 dated 04.04.25 that my name is written in my daughter Surbhi's Matric Certificate as Desraj Balwant which is wrong. My correct name is Kumar Deshraj Balwant.

Kumar Deshraj Balwant.

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ँ ।

सं0 1127--म(cid:167), ममता कु मारी, िपता (cid:214)व. उमेश चौधरी, पित राजन कु मार िसंह, िनवासी मोह(cid:208)ला बभनगामा, थाना - िबहपुर, िजला भागलपुर, िपन-853201, शपथ प(cid:253) सं(cid:180)या 863 िदनांक 11/09/2025 के मा(cid:197)यम से घोषणा करती ह(cid:243) ँ िक मेरा नाम ममता कु मारी है, जो मेरे सभी द(cid:214)तावेज़(cid:332) म(cid:164) दज(cid:170) है। मेरी पु(cid:253)ी राज(cid:174)ी के 10व(cid:233) और 12व(cid:233) (cid:255)माण प(cid:253)(cid:332) म(cid:164) मेरा नाम ममता िसंह दज(cid:170) है, वह ग़लत है। म(cid:167) ममता कु मारी के नाम से सभी काय(cid:170) एवं उ(cid:293)े(cid:212)य हेतु जानी एवं पहचानी जाती ह(cid:243)

ममता कु मारी । No. 1127--I, MAMTA Kumari, D/O Late Umesh Choudhary, W/O Rajan Kumar Singh, resident of Babhangama, P.S Bihpur, Distt. Bhagalpur, Bihar-853201, declare vide affidavit no. 863 dated 11/09/2025 that my name is Mamta Kumari as mentioned in all my documents. In 10th and 12th certificates of my daughter named Rajshree, my name is incorrectly recorded as Mamta Singh. I am known and recognized by the name Mamta Kumari for all purpose.

MAMTA Kumari.

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No. 1128--I RABIN Kumar Paswan S/o Bechan Paswan Resident of village Hat Dhanaharaha, Gokulpur, P.S.-Champanagar, Purnea. My Aadhaar (2489 2438 3766) name is mentioned as Rabin Paswan is wrong, my correct name is Rabin Kumar Paswan. Affidavit no 6845/2025, dated- 10.07.25.

RABIN Kumar Paswan.

(cid:464)बहार गजट, 12 नवम्बर 2025 50

No. 1129--I, Gurucharan Chaudhari S/o Umesh Chaudhari R/o Vill.+P.O.-Kevra, Distt.- Patna, Bihar-804453 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 645 dt. 18.08.25 that my name is written in my aadhar card as Gurucharan Chaudhary whereas in all Educational documents as Gurucharan Chaudhari. Both names are same and one person. From now I will be known as Gurucharan Chaudhari for all purposes.

Gurucharan Chaudhari.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 34—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-11-12.46/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-11-12.46.