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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 November 2025

Published 19 November 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-11-19.47
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 28 कार्तिक 1947 (श0) सं(cid:201)या 47 पटना, बुधवार,———————— 19 नवम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-39 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 40-41 पूरक

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पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 2

भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

22 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20057--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

अनुसूची

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-153 दिनांक 16. 10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाचन कार्य/विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

------- 29 अक्तूबर 2025 सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20233--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को शेखपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-3 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-41 दिनांक 15.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु मतदान की समाप्ति तक के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी शेखपुरा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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30 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20376--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सिवान एवं मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-1662 दिनांक 25.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सारण, छपरा
2 जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-1641 दिनांक 18.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सारण, छपरा
3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-114 दिनांक 24.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी कटिहार
4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-221 दिनांक 25.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी रोहतास, सासाराम
5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-1231 दिनांक 28.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी जहानाबाद
6 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-81 दिनांक 25.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अरवल
7 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक-95 दिनांक 26.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सीवान
8 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-387 दिनांक 21.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पश्चिम चम्पारण, बेतिया
9 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-51 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सुपौल
10 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-89 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा
(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 4

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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31 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20437--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को निम्नांकित5 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
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1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पत्रांक-43 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी वैशाली, हाजीपुर
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-7545 दिनांक 25.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी दरभंगा
3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-153 दिनांक 16.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पटना
4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-98 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अररिया
5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-129 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी भोजपुर
6 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-125 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी कटिहार
7 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-33 दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
8 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-191 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी भोजपुर
(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 6

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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31 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20479--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को निम्नांकित जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3150 दिनांक 25.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पटना
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-168-1 दिनांक 29.10.2025 एवं पत्रांक-170-1 दिनांक- 2910.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सहरसा
3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-47 दिनांक 25.10. 2025 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी शेखपुरा
4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्रांक-84 दिनांक 31.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्णियां
5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-7742 दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी दरभंगा
7 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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31 अक्तूबर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20452--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को बक्सर एवं गया जी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-103 दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी बक्सर
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, गया जी के पत्रांक-6819 दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी गया जी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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4 नवम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20596--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को गोपालगंज जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 8

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
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1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-966 दिनांक 01.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी गोपालगंज

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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4 नवम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20595--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को गया जी, भागलपुर, समस्तीपुर एवं अररिया जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक-109 दिनांक 31.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी गया जी
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-105 (प्र0) दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 मतदान की तिथि 11.11.2025 के लिए बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी भागलपुर
3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-111 दिनांक 31. 10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी समस्तीपुर
4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-413 दिनांक 01.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी अररिया
9 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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4 नवम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20612--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को बेगूसराय एवं दरभंगा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-58 दिनांक 01.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 मतदान की तिथि 06.11.2025 तक के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी बेगूसराय
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-7815 दिनांक 02.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित े कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी दरभंगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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5 नवम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2024 सा0प्र0 20641--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को निम्नांकित जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 10

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-74 दिनांक 29. 10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित े कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी बाँका
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-97 दिनांक 02. 11.2025 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

------- 5 नवम्बर 2025 सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20640--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को खगड़िया जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-1394 दिनांक 31.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी खगड़िया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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5 नवम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20670--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को किषनगंज,11 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 पष्चिम चम्पारण, बेतिया एवं कैमूर (भभुआ) जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किषनगंज के पत्रांक-100 दिनांक 03.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 मतदान की तिथि 11.11.2025 तक के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी किषनगंज
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-459 दिनांक 02.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 मतदान की तिथि 11.11.2025 के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी पष्चिम चम्पारण, बेतिया
3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-121 दिनांक 01.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी कैमूर (भभुआ)
4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-83 दिनांक 02.11.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 बिहार विधान सभा निर्वाचन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी कैमूर (भभुआ)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

------- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग -------- प्रभार प्रतिवेदन 3 नवम्बर 2025 सं0 463--अधोहस्ताक्षरी मैं, अरविन्द कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-11/2024 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1027/2025-सा॰प्र॰-20483 दिनांक 02.11.2025 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा मे संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप आज दिनाक- 02.11.2025 के पूर्वाहन्‌्‌ में अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार परित्याग करता हूँ।12 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14/प्रो॰-801/2025-14301-सा॰प्र॰ दिनांक-

(अरविन्द कुमार) भारमुक्त पदाधिकारी। 04.08.2025 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1027/2025-सा॰प्र॰-20483 दिनांक 02.11.2025 द्रष्टव्य)। प्रतिहस्ताक्षरित ह0/अस्पष्ट, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश से, सुनीता कुमारी, अवर सचिव।

------- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग -------- प्रभार प्रतिवेदन 3 नवम्बर 2025

सं0 464--अधोहस्ताक्षरी मैं, अरविन्द कुमार, भा॰प्र॰से॰, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1027/2025-सा॰प्र॰-20483 दिनांक 02.11.2025 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप आज दिनाक-02.11.2025 के पूर्वाहन्‌्‌ में संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार ग्रहण करता हूँ।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1027/2025- सा॰प्र॰-20483 दिनांक 02.11. 2025 द्रष्टव्य)।

(अरविन्द कुमार) भारग्राही पदाधिकारी। प्रतिहस्ताक्षरित ह0/अस्पष्ट, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश से, सुनीता कुमारी, अवर सचिव।

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 332 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रकेत सिंह चंदेल, (नामांकन सं0-BR/1786/2003) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2025/6633/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 13 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 332 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2025/6633/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 332 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandraket Singh Chandel (Enrolment No.- BR/1786/2003), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-90/ 2025/6633/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 333 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीनन्द गोपाल सिंह, (नामांकन सं0-BR/3379/2000) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-177/2025/6513/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 333 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-177/2025/6513/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 14

The 8th October 2025

S.O. 333 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nand Gopal Singh (Enrolment No.- BR/3379/2000), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-177/ 2025/6513/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 334 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम बिहारी सिंह, (नामांकन सं0- BR/774/2014) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-186/2025/6664/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 334 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-186/2025/6664/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 334 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Bihari Singh (Enrolment No.-BR/774/2014), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-186/2025/6664/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)15 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 335 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकारश्रीअजय कुमार शर्मा, (नामांकन सं0-BR/2332/1995) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2025/6527/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 335 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-187/2025/6527/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 335 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Sharma (Enrolment No.- BR/2332/1995), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-187/ 2025/6527/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 336 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकारश्रीमतीअनामिका कुमारी, (नामांकन सं0-1785/2011) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2025/6489/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 16 7 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 336 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-188/2025/6489/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 336 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Anamika Kumari (Enrolment No.- 1785/2011), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years. (File no. -A/Not-188/ 2025/6489/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 337 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमर नाथ कुमार, (नामांकन सं0-BR/2495/2007) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-189/2025/6532/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 337 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-189/2025/6532/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 17 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 The 8th October 2025

S.O. 337 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amar Nath Kumar (Enrolment No.- BR/2495/2007), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-189/ 2025/6532/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 338 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, (नामांकन सं0-2211/2005) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2025/6490/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

7 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 338 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-190/2025/6490/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 7th October 2025

S.O. 338 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jai Prakash Narayan Singh (Enrolment No.- 2211/2005), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-190/ 2025/6490/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 18 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 339 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकारश्रीकृष्ण कुमार, (नामांकन सं0-7220/1996) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2025/6542/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 339 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-191/2025/6542/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 339 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Krishna Kumar (Enrolment No.- 7220/1996), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-191/ 2025/6542/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 340 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0- .... .........) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-198/2025/6818/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 19 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 17 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 340 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-198/2025/6818/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th October 2025

S.O. 340 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mrityunjay Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/9856/1996), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-198/2025/6818/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 341 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हरेराम उपाध्याय, (नामांकन सं0-BR/27/2005) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2025/6717/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 341 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-201/2025/6717/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 20

The 14th October 2025

S.O. 341 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hare Ram Upadhyay (Enrolment No.- BR/27/2005), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-201/ 2025/6717/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 342 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेश पासवान, (नामांकन सं0-BR/2872/2005) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-202/2025/6627/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 342 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-202/2025/6627/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 342 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suresh Paswan (Enrolment No.- BR/2872/2005), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-202/ 2025/6627/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)21 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 343 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1895/2005) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-203/2025/6549/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 343 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-203/2025/6549/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 343 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar Singh (Enrolment No.- BR/1895/2005), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-203/ 2025/6549/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 344 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सीमा कुमारी, (नामांकन सं0-BR/132/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-204/2025/6662/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 22 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 344 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-204/2025/6662/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 344 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Sima Kumari (Enrolment No.- BR/132/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-204/ 2025/6662/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 345 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/7339/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-206/2025/6526/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 345 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-206/2025/6526/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 23 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 The 8th October 2025

S.O. 345 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/7339/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-206/ 2025/6526/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 346 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री फैज अहमद, (नामांकन सं0-BR/2309/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-207/2025/6550/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 346 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-207/2025/6550/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 346 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Faiz Ahmad (Enrolment No.- BR/2309/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-207/ 2025/6550/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 24 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 347 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नरेश प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/857/2013) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-208/2025/6512/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 347 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-208/2025/6512/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 347 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Naresh Prasad (Enrolment No.- BR/857/2013), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-208/ 2025/6512/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 348 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नवीन कुमार, (नामांकन सं0-BR/823/2009) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-211/2025/6565/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 348 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-211/2025/6565/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 348 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Navin Kumar (Enrolment No.- BR/823/2009), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-211/ 2025/6565/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 349 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिपिन कुमार देव, (नामांकन सं0-BR/333/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-214/2025/6540/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 349 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-214/2025/6540/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 26

The 9th October 2025

S.O. 349 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bipin Kumar Deo (Enrolment No.- BR/333/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-214/ 2025/6540/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 350 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणधीर कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-208/2010) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-215/2025/6718/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 350 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-215/2025/6718/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 350 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Randhir Kumar Sinha (Enrolment No.- 208/2010), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-215/ 2025/6718/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)27 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 8 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 351 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुपेन्द्र कुमार भारती, (नामांकन सं0-2869/2006) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-217/2025/6514/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

8 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 351 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-217/2025/6514/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 8th October 2025

S.O. 351 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Supendra Kumar Bharti (Enrolment No.- 2869/2006), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-217/ 2025/6514/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 352 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमित कुमार, (नामांकन सं0-BR/369/2015) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-218/2025/6626/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 28 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 352 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-218/2025/6626/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 352 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amit Kumar (Enrolment No.- BR/369/2015), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-218/ 2025/6626/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 353 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अर्जुन प्रसाद, (नामांकन सं0-7123/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-220/2025/6830/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 353 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-220/2025/6830/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 29 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 The 17th October 2025

S.O. 353 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arjun Prasad (Enrolment No.- 7123/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-220/ 2025/6830/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 354 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विवेक कुमार, (नामांकन सं0-BR/243/2014) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-225/2025/6735/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 354 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-225/2025/6735/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 354 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vivek Kumar (Enrolment No.- BR/243/2014), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-225/ 2025/6735/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 30 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 355 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती तान्या, (नामांकन सं0-BR/796/2016) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-226/2025/6630/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 355 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-226/2025/6630/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 355 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Tanya (Enrolment No.- BR/796/2016), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-226/ 2025/6630/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 356 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रेम कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1086/1990) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-232/2025/6643/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 31 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 356 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-232/2025/6643/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 356 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Kumar Singh (Enrolment No.- BR/1086/1990), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-232/ 2025/6643/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 357 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरेन्द्र पासवान, (नामांकन सं0-BR/841/2010) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-233/2025/6738/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 357 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-233/2025/6738/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 32

The 15th October 2025

S.O. 357 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arendra Paswan (Enrolment No.- BR/841/2010), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-233/ 2025/6738/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 358 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनुग्रह नारायण, (नामांकन सं0-BR/1650/2014) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-234/2025/6588/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 358 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-234/2025/6588/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 358 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anugrah Narayan (Enrolment No.- BR/1650/2014), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-234/ 2025/6588/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)33 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 21 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 359 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/1125/2007) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-282/2025/6850/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

21 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 359 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-282/2025/6850/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 21st October 2025

S.O. 359 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar (Enrolment No.- BR/1125/2007), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-282/ 2025/6850/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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9 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 360 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अफजल करीम, (नामांकन सं0-BR/2321/2013) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-283/2025/6539/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 34 9 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 360 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-283/2025/6539/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 9th October 2025

S.O. 360 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Afzal Karim (Enrolment No.- BR/2321/2013), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-283/ 2025/6539/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 361 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सरिता कुमारी, (नामांकन सं0-BR/2117/2010) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-299/2025/6813/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 361 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-299/2025/6813/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 35 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 The 17th October 2025

S.O. 361 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Sarita Kumari (Enrolment No.- BR/2117/2010), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-299/ 2025/6813/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 362 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव रंजन झा, (नामांकन सं0-522/2011) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-316/2025/6852/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

21 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 362 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-316/2025/6852/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 21st October 2025

S.O. 362 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajiv Ranjan Jha (Enrolment No.- 522/2011), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-316/ 2025/6852/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 36 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 363 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/11318/1996) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-317/2025/6763/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 363 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-317/2025/6763/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 363 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar (Enrolment No.- BR/11318/1996), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-317/ 2025/6763/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 364 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-1337/1989) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-322/2025/6847/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) 37 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 21 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 364 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-322/2025/6847/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st October 2025

S.O. 364 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Sinha (Enrolment No.- 1337/1989), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-322/ 2025/6847/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 365 दिनांक 19 नवम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनु कुमार, (नामांकन सं0-BR/1672/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-331/2025/6764/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- अपर विधि परामर्शी, बिहार

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 365 दिनांक 19 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-331/2025/6764/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 38

The 15th October 2025

S.O. 365 dated the 19th October 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manu Kumar (Enrolment No.- BR/1672/2009), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-331/ 2025/6764/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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गृह विभाग

(विषेष शाखा)

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आदेश

10 नवम्बर 2025

सं॰ एल/एच॰जी॰-14-08/2020-11684--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6893, दिनांक-13.10.2025 के आलोक में श्री रवि कुमार रूद्र, जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्रथम संतान की देखभाल एवं पारिवारिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु दिनांक- 16.09.2025 से 30.09.2025 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।ह0/-

आदेश से, उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

------ श्रम संसाधन विभाग निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ------- अधिसूचना 11 नवम्बर 2025 सं0 टी0-2/प्रशि0-05/2022 (पार्ट-01) 2796--इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 06 सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, लोधीरोड, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय ज्ञापांक SWIK/2025/07/370 दिनांक-23.07.2025 द्वारा सुशासन हेतु आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली 2020 (2025 में संशोधित) की नियम 04 सह पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकिओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 की धारा 04(4)(b)(ii) के तहत हाँ/ना अथवा/ और e-KYC का प्रयोग कर निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित)/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लाभार्थी के रूप् में नामांकित राज्य के युवक एवं युवतियों के निबंधन एवं चिन्हित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 04(4)(b)(ii) तथा उक्त नियमावली के नियम 04 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने के उपरान्त, बिहार सरकार द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार को हाँ/ना अथवा/और e-KYC प्रमाणीकरण की सुविधा का प्रयोग कर निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित)/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लाभार्थी के रूप में राज्य के युवक/युवतियों के स्वैच्छिक आधार पर चिन्हित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु अधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

The 11th November 2025

No. T-2/Training-05/2022 (Part-01) 2796--Government of India, Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 06 C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003 vide O.M. No. SWIK/2025/07/370 dated 23.07.2025 has requested Unique Identification39 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 Authority of India to use Aadhaar authentication for registration and identification of youth for the State as beneficiaries enrolled in Government Industrial Training Institutes (including Women ITI) / Private Industrial Training Institutes under Directorate of Employment and Training using e-KYC under Section 4 (4) (b) (ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with Rule 04 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules 2020 (Amended in 2025). Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 (4) (b) (ii) of the said Act and Rule 4 of the said Rules, after being authorized by the Government of India, the Government of Bihar, through Labour Resources, Bihar is authorized to use Aadhaar authentication for identification of youth for the State as beneficiaries on voluntary basis in Government Industrial Training Institutes (including Women ITI)/Private Industrial Training Institutes under Directorate of Employment and Training by using the facility of yes/no or/and e-KYC authentication.

By the order of The Governor of Bihar, Sd./Illegible, Joint Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 35—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 40

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना

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No. 1146--I NAJRANA KHATUN W/o Md Sabbir, Vill- Majdiya, Majdia, Basuhar District-Katihar, 854101 Bihar hereby affirm and declare as follows vide Affidavit no. 46 dated 11.08.2025. That SHAHID AFRIDI is my SON's. That in SHAHID AFRIDI 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as NAJ RANA KHATUN. That in my aadhar card my name mentioned as NAJRANA KHATUN. That I shall be known as NAJRANA KHATUN for all purposes.

NAJRANA KHATUN.

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No. 1147--I, Minni Singh w/o- Shashi Mohan Singh R/o- C-112, Khajpura, Jyoti Puram Appt. PO-B.V. College, PS-Shashtri Nagar, Patna, affirm that my son Aditya Mohan Singh's 10th certificate had mentioned my name wrongly (by mistake) as Minni Mohan Singh, the correct name is Minni Singh. Vide Affi. No. 1569/11.09.25.

Minni Singh.

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सं0 1148--म(cid:583) (cid:466)(cid:292)यंका िस(cid:219)हा पित गणेश (cid:292)साद , (cid:274)ाम-क(cid:551)ित(cid:91)पुर, पो(cid:232)ट-िसनावां, थाना-परवलपुर, (cid:468)जला-नालंदा,

ँ (cid:465)क (cid:302)ी राम कु मार मेरा पु(cid:287) है। उसके आधार काड(cid:91) म(cid:581) उसका नाम (cid:302)ीराम (cid:466)बहार शपथ पूव(cid:91)क यह घोषणा करती हू

कु मार (ShreeRam kumar) अं(cid:465)कत है, जो गलत है । उसके शै(cid:162)(cid:468)णक (cid:292)माण प(cid:287)(cid:585) म(cid:581) (cid:302)ी राम कु मार (Shree Ram kumar) दज(cid:91) है, जो सह(cid:547) एवं स(cid:215)य है । आगे सभी काय(cid:607) एवं उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) हेतु वह (cid:302)ी राम कु मार के नाम से ह(cid:547) जाना एवं पहचाना जायेगा । शपथ प(cid:287) सं.- 18000 (cid:465)दनांक :- 26.06.2025.

(cid:466)(cid:292)यंका िस(cid:219)हा।41 (cid:464)बहार गजट, 19 नवम्बर 2025 सं0 1149--मैं, सैयद मोहम्मद मोइजउद्दीन, पुत्र सैयद निजामउद्दीन, पता -न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, सेक्टर- ए, षहीन नर्सिग होम के पीछे थाना-बहादुरपुर, डाकघर-महेन्द्रू, बिहार, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र के प्रमाण पत्र एवं पहचान प्रमाण में मेरा नाम सैयद मोहम्मद मोइजउद्दीन के जगह एस. एम. मोइजउद्दीन, अंकित है। मैं अब सैयद मोहम्मद मोइजउद्दीन के नाम से जाना जाउंगा। षपथ पत्र नं. 2127 दिनांक 25-09-2025.

सैयद मोहम्मद मोइजउद्दीन । No. 1149--I, Syed Mohammod Moizuddin, S/o Syed Nizamuddin, R/o New Azimabad Colony, Sector–A, Behind Shahin Nursing Home, P.O- Mahendru, P.S.-Bahadurpur, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 2127, date – 25/09/2025 that my name is written in my son's document and Identify proof as S. M. Moizuddin instead of Syed mohammad moizuddin Now I will be known as Syed Mohammad Moizuddin for all future purpose.

Syed Mohammod Moizuddin.

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No. 1150--I SANJAY CHOUBEY, S/o.- Shri Krishna Choubey, Vill- Near Ram Janki Temple, Shahar Medani, Bisodehri District-Rohtas Bihar 821108 hereby affirm and declare as follows Vide Affidavt No. 457 dated 26.07.2025 That ANAND MOHAN CHOUBEY is my Son. That in ANAND MOHAN CHOUBEY 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as SANJAY KUMAR CHOUBEY. That in my aadhar card my name mentioned as SANJAY CHOUBEY. That I shall be known as SANJAY CHOUBEY for all purposes.

SANJAY CHOUBEY.

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सं0 1152--मैं, जो पहले शुभम पिता-भूषण कुमार राय, निवासी सतीश सरकार लेन, मसाकचक, थाना-जोगसर, जिला-भागलपुर, पिन-812001, (बिहार) के नाम से जाना जाता था, ने अपना नाम बदल लिया है और इसके बाद मुझे शुभम राय के नाम से जाना जाएगा, शपथ पत्र संख्या-11466, दिनांक-25.09.2025 कार्यपालक मजिस्टेट, सदर, भागलपुर के समक्ष।

शुभम । No. 1152--I, HITHERTO known as Shubham S/o Bhushan Kumar Roy, Resident at Satish Sarkar Lane, Masakchak, PS.Jogsar, District-Bhagalpur, Pin-812001, (Bihar), have changed my name and shall hereafter be known as Shubham Roy vide affidavit No.-11466, dated 25-09-2025 before The Executive Magistrate, Sadar, Bhagalpur.

Shubham.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 35—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-11-19.47/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-11-19.47.