िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 अग्रहायण 1947 (श0) सं(cid:201)या 48 पटना, बुधवार,———————— 26 नवम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-70 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 71-71 पूरक
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पूरक-क
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(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 2भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
7 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20755--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को किशनगंज जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-466 दिनांक 30.10.2025 के संलग्न सूची मं े अंकित कार्मिक। | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | मतदान की तिथि 11.11.2025 तक के लिए | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | किशनगंज |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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7 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20792--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को भागलपुर एवं मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-3 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-109 (प्र0) 04.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-4178 दिनांक 05.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | मतदान की तिथि 11.11.2025 एवं मतगणना की तिथि 14.11.2025 तक के लिए | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधुबनी |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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10 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 20889--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को बाँका एवं औरंगाबाद जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-165 दिनांक 05.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | बिहार विधान सभा निर्वाचन | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | बाँका |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-227 दिनांक 09.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | बिहार विधान सभा निर्वाचन | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-223 दिनांक 09.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | बिहार विधान सभा निर्वाचन | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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10 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 20900--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
अनुसूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधि कारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-143 दिनांक 07.11.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | बिहार विधान सभा निर्वाचन | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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11 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2024 सा0प्र0 20957--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को जमुई जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-5 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-32 दिनांक 29.10.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 | बिहार विधान सभा निर्वाचन | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | जमुई |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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12 नवम्बर 2025
सं0 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 21026--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी अवधि हेतु स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिलाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक-3024 दिनांक 29.09.2025 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 | 01.10.2025 से 31.03.2026 (छः माह के लिए) तक के लिए | विधि व्यवस्था | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | मधेपुरा |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।
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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
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अधिसूचना
4 अक्तूबर 2025
सं0 V/उ0-3-06/2016-5729--मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति का पद यथा वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक (अराजपत्रित) के 03 (तीन) पद एवं मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक (राजपत्रित) के 01 (एक) पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 6 गृह विभाग ------ अधिसूचना 4 अक्तूबर 2025 बिहार आपराधिक प्रक्रिया (अभिरक्षा एवं संपत्ति का निस्तार) नियमावली, 2025
सं0 7/भा0ना0सु0सं0-20-01/2024 गृ0आ0-12699-- चूँकि, बिहार राज्य में आपराधिक न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष अन्वेषण, जाँच, या विचारण के दौरान प्रस्तुत की गई संपत्ति की उचित अभिरक्षा, दस्तावेजीकरण और निपटान के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना समीचीन है।
अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 497 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनातीे है, अर्थात :-
I. प्रारंभिक
1. यह नियमावली''बिहार आपराधिक प्रक्रिया (अभिरक्षा एवं संपत्ति का निस्तार) नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2025'' कही जा सकेगी और :- (क) यहबिहार सरकार के अधिकारिक राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृा होगा; और (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः
परिभाषाएँ
(क) ''संहिता'' का तात्पर्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है। (ख) ''न्यायालय''से अभिप्रेत है संहिता में परिभाषित कोई भी आपराधिक न्यायालय, जिसमें संज्ञान लेने या मामले को विचारण हेतु सुपुर्द करने की शक्ति मजिस्टे्रट को प्राप्त हो।
(ग) ''संपत्ति'' का वही अर्थ होगा जो संहिता की धारा 497 की उप-धारा (1) के
स्पष्टीकरण में दिया गया है।
(घ) ''नामित अधिकारी''से अभिप्रेत है मालखाना का प्रभारी अधिकारी या इन नियमों के उद्देश्यों के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी। (ड़) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य बिहार सरकार है। (च) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियों का,जो
संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उनके लिए संहिता में दिया गया है।
II. अभिरक्षा, विवरण, फोटोग्राफी आदि
संपत्ति की अभिरक्षा
3. किसी भी अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान न्यायालय या मजिस्टे्रट के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी भी संपत्ति को एक सुरक्षित और निर्दिष्ट मालखाना में नामित अधिकारी या न्यायालय या मजिस्टे्रट द्वारा निर्देशित किसी भी प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाएगा। 4. मालखाना तक पहुँच प्रतिबंधित होगी और संपत्ति को चोरी, क्षति, क्षय या छेड़छाड़ से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे।
मालखाना तक प्रतिबंधित पहुँच
5. ऐसे मामलों में जहां संपत्ति इतनी बड़ी या अव्यावहारिक है कि उसे मालखाना में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करेगा, जिसमें उस परिसर को सील करना जहां वह स्थित है, संरक्षक नियुक्त करना, या अन्य ऐसे उपाय करना शामिल हो सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।
जब संपत्ति इतनी बड़ी या अव्यवहारिक हो कि उसे मालखाना में संग्रहीत नहीं किया जा सके
6. किसी भी संपत्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के चौदह दिनों की अवधि के अंदर न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ऐसे प्रस्तुत की गई संपत्ति का एक विस्तृत विवरण तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया विवरण इन नियमों के प्रपत्र-क में होगा। 7. प्रपत्र-क में तैयार किया गया विवरणः
(क) संपत्ति का वर्णन, जिसमें उसका प्रकार, मात्रा, पहचान चिह्न, स्थिति और उसकी सही प्रस्तुत संपत्ति का विवरण विवरण का कथन
पहचान के लिए आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल है।
(ख) यह दो प्रतियों में होगा। एक प्रति न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा रखी जाएगी और दूसरी प्रति अन्वेषण एजेंसी या उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी, जिसने संपत्ति प्रस्तुत की है।
विशिष्ट पहचान संख्या
8. प्रत्येक संपत्ति वस्तु को एक विशिष्ट पहचान संख्या (unique identification number) सौंपी जाएगी, जो विवरण में परिलक्षित होगी और जहां भी संभव हो, संपत्ति पर ही अंकित की जाएगी।7 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 9. न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 497 की उप-धारा (1) में संदर्भित संपत्ति की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
तस्वीरें और, यदि आवश्यक हो, वीडियो लेने की व्यवस्था करेगा। (क) तस्वीरें और वीडियो मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग
करके लिए जाएंगे, जो स्पष्ट और सत्यापन योग्य चित्र/वीडियो बनाने में सक्षम हो। (ख)तस्वीरें संपत्ति को अलग-अलग कोणों से कैद करेंगी, जिसमें उसकी पहचान करने
योग्य विशेषताएं, स्थिति और कोई क्षति या बदलाव स्पष्ट दिखाई देगी। (ग) वीडियोग्राफी, यदि आवश्यक हो, तो संपत्ति का पूरा –श्य प्रदान करेगी। तस्वीरें और वीडियोग्राफी तिथि और समय अंकित होगी 10. सभी तस्वीरों और वीडियोग्राफी पर समय और तिथि अंकित होगी।
11. ऐसी तस्वीरों और वीडियोग्राफी की डिजिटल फाइलों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा। तस्वीर या वीडियो लेने वाले व्यक्ति का नाम, तिथि और समय का उल्लेख करते हुए एक अभिलेख का संधारण किया जाएगा।
12. तस्वीरों और वीडियोग्राफी को मामले के अंतिम निपटान तक संरक्षित रखा जाएगा। तस्वीरें और वीडियोग्राफी की डिजिटल फाइलों का भंडारण तस्वीरें और वीडियोग्राफी का संरक्षण
III. शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति का निपटान
शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति का निपटान
13. यदि संपत्ति शीघ्र और प्रा—तिक रूप से नष्ट होने वाली है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट उसकी बिक्री या निपटान का आदेश दे सकता है। परन्तु ऐसी बिक्री या निपटान का आदेश देने से पहले, न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य को दर्ज करेगा जिसे वह खराब होने वाली प्र—ति या निपटान की समीचीनता स्थापित करने के लिए आवश्यक समझता है।
14. बिक्री या निपटान का आदेश लिखित में होगा और इसमें बिक्री या निपटान का तरीका, जिम्मेदार एजेंसी और शर्तें, यदि कोई हाें, तो निर्दिष्ट होंगी।
15. ऐसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को सरकारी खाते में जमा किया जाएगा, और ऐसे जमा का एक उचित अभिलेख संधारित किया जाएगा।
निपटान के आदेष में विक्रय आदि का तरीका निर्दिष्ट होगा आय सरकारी खाते में जमा की जाएगी
IV. संपत्ति के निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या सुपुर्दगी का आदेश संपत्ति के निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या सुपुर्दगी के लिए आदेश
16. न्यायालय या मजिस्ट्रेट, संहिता कि धारा 497 की उप-धारा (2) के तहत विवरण तैयार होने और उप-धारा (3) के तहत तस्वीर या वीडियोग्राफी लिए जाने के तीस दिनों की अवधि के अंदर, संपत्ति के निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या सुपुर्दगी का आदेश पारित करेगा।
17. आदेश लिखित में होगा और इसमें निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या सुपुर्दगी का आदेश में निपटान आदि का तरीका निर्दिष्ट होगा
तरीका निर्दिष्ट होगा, जिसमें शामिल हैंः- (क) बिक्री द्वारा निपटानः यदि संपत्ति बेची जानी है, तो आदेश में बिक्री का तरीका निर्दिष्ट होगा(उदा०, सार्वजनिक नीलामी, निविदा), आरक्षित मूल्य (यदि कोई हो), और बिक्री के लिए जिम्मेदार एजेंसी।
(ख) नष्ट करनाः यदि संपत्ति को नष्ट किया जाना है (उदा०, वर्जित, खतरनाक सामग्री), तो आदेश में नष्ट करने की विधि, जिम्मेदार एजेंसी और नष्ट करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता निर्दिष्ट होगी।
(ग) राज्यसात्करणः यदि संपत्ति को राज्यसात् किया जाना है, तो आदेश में राज्यसात् का
आधार और उस प्राधिकारी का उल्लेख होगा, जिसे इसे सौंपा जाएगा। (घ) सही मालिक को सुपुर्दगीः यदि संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना है जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है, तो आदेश में सुपुर्दगी की शर्तें निर्दिष्ट होंगी, जिसमें उचित पहचान और रसीद की आवश्यकता शामिल है। निपटान आदि के आदेश से पहले सुनवाई।
18. संपत्ति का निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या दावेदार को सुपुर्दगी का आदेश देने से पहले, न्यायालय या मजिस्ट्रेट संपत्ति के संबंध में किसी भी आपत्ति या दावे को सुनेगा। 19. संपत्ति के निपटान, नष्ट करने, राज्यसात्करण या सुपुर्दगी से संबंधित एक अभिलेख इन नियमों के प्रपत्र-ख में रखा जाएगा।
निपटान आदि का अभिलेख प्रपत्र ख में रखा जाएगा(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 8 V. विविध
साक्ष्य के रूप में उपयोग
20. इन नियमों के तहत तैयार किए गए प्रपत्र-क में विवरण, और ली गई तस्वीर या वीडियोग्राफी का उपयोग संहिता के तहत किसी भी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किया जाएगा।
संपत्ति पंजी
21. न्यायालय या मजिस्ट्रेट मालखाना में एक ''संपत्ति पंजी'' संधारित करेगा, जिसमें प्रस्तुत की गई संपत्ति के सभी विवरण, उसकी विशिष्ट पहचान संख्या, प्रस्तुति की तारीख, विवरण, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी और अंतिम निपटान आदेश को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा।
22. संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान से संबंधित सभी आदेश, मामले के अभिलेख का हिस्सा संपत्तियों की अभिरक्षा और निपटान से संबंधित आदेश होंगे, और संपत्ति पंजी में दर्ज किए जाएंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रकाश रंजन, उप सचिव।
प्रपत्र-क न्यायालय[न्यायालय का नाम/मजिस्ट्रेट] [जिला], बिहार। बी॰एन॰एस॰एस॰, 2023 की धारा 497(2) के तहत प्रस्तुत संपत्ति का विवरण
1. वाद का विवरणः
(क) वादसंख्याः………………… (ख) तिथिः……………………… (ग) पुलिस थानाः……………… (घ) कानून की धाराएँः…………… (च) पक्ष (शिकायतकर्ता/राज्य बनाम आरोपी)ः……………
| क्रम सं. | विषिष्ट पहचान संख्या | पहचान चिह्न (क्रम संख्या, उत्कीर्णन, आदि) | प्रस्तुति के समय स्थिति (नया/उपयोग किया गया, क्षतिग्रस्त, खरोंच, आदि) | प्रस्तुति की तिथि और समय | प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति (नाम, पदनाम, एजेंसी) | टिप्पणियाँ |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
(क) तस्वीरें ली गईं (हाँ/नहीं)ः…………
(ख) तस्वीरों की संख्याः………………
(ग) फोटोग्राफी की तिथि और समयः………
(घ) वीडियोग्राफी ली गई (हाँ/नहीं)ः………
(ड.) वीडियोग्राफी की अवधिः……………
(च) वीडियोग्राफी की तिथि और समयः………
(छ) फोटो/वीडियो लेने वाले व्यक्ति का नामः……
(ज) पदनामः…………………………
(झ) डिजिटल फाइलों का भंडारण स्थानः……
9 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 20254. घोषणाः मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर वर्णित संपत्ति का सटीक वर्णन किया गया है और प्रदान किए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सटीक हैं।
दिनांकः……………
स्थानः……………
नामित अधिकारी के हस्ताक्षरः……………
नामः………………
पदनामः………………
प्रपत्र-ख न्यायालय [न्यायालय का नाम/मजिस्ट्रेट] [जिला], बिहार। बी॰एन॰एस॰एस॰, 2023 की धारा 497(5) के तहत संपत्ति निपटान रिकॉर्ड
1. वाद का विवरणः
(क) वादसंख्याः……………… (ख) तिथिः……………… (ग) पुलिस थानाः…………… (घ) कानून की धाराएँः ………… (ड) पक्ष (शिकायतकर्ता/राज्य बनाम आरोपी)ः……
2. संपत्ति विवरण का संदर्भः
(क) संपत्ति की अद्वितीय आईडी संख्या (प्रपत्र-क से)ः…… (ख)संपत्ति का विवरण (प्रपत्र-क के अनुसार)ः……… (ग) संपत्ति विवरण की तिथि (प्रपत्र-क)ः………… (घ) फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की तिथिः……………
3. आदेश का विवरणः
(क) आदेश संख्याः…………… (ख) आदेश की तिथिः………… (ग) निपटान आदेश का प्रकारः बिक्री/नष्ट/राज्यसात्करण/सही मालिक को सुपुर्दगी द्वारा निपटानः……
| क्रम सं. | विशिष्ट आईडी संख्या | की गई कार्रवाई (बेचा गया, नष्ट किया गया, राज्यसात्करण किया गया, सुपुर्द किया गया) | कार्रवाई की तिथि | कार्रवाई का विवरण (उदा०, किसको बेचा गया, नष्ट की विधि, किस एजेंसी को सौंपा गया, किस व्यक्ति को सुपुर्द किया गया, उसका पता और पहचान प्रमाण सहित) | प्राप्त राशि (यदि बेचा गया) | रसीद/प्रमाण पत्र संख्या (यदि लागू हो) | टिप्पणिय ाँ |
| 1 | |||||||
| 2 |
5. रसीद/पूर्णता की पुष्टि (सुपुर्द की गई/नष्ट की गई/राज्यसात्करण की गई संपत्ति के लिए)ः
(क) प्राप्तकर्ता/एजेंसी का नामः…………………… (ख) प्राप्तकर्ता/अधि—त व्यक्ति का हस्ताक्षरः……… (ग) रसीद/पूर्णता की तिथिः……………………
(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 106. घोषणाः मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित संपत्ति का निपटान/नष्ट/ राज्यसात्करण/सुपुर्दगी न्यायालय के आदेश और संहिता की धारा 497 और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। दिनांकः…………… स्थानः……………
पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरः……… नामः……………… पदनामः…………
The 4th October 2025
The Bihar Custody and Disposal of Property Rules, 2025
No. 7/Bha.na.su.san.-20-01/2024 HP-12699--No. 7/Bha.na.su.san.-20-01/2024 HP WEHERAS it is expedient to establish procedures for the proper custody, documentation, and disposal of property presented before Criminal Courts and Magistrates in the State of Bihar, during investigation, inquiry, or trial;
NOW, THEREFORE in exercising the powers conferred by Section 497 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the State Government hereby makes the following rules, namely
I. PRELIMINARY
1. These Rules may be called "The Bihar Custody and Disposal Short title,
of Property Rules, 2025", and
commencement
and extent.
a) They shall come into force on the date of publication
in the official gazette of the Government of Bihar,
and
b) They shall extend to the whole of the State of Bihar.
Definitions.
2. In these Rules, unless the context otherwise requires:
a) "Sanhita" refers to the Bharatiya Nagarik Suraksha
Sanhita, 2023.
b) "Court" means any Criminal Court as defined in the
Sanhita, including a Magistrate empowered to take
cognizance or commit a case for trial.
c) "Property" shall have the meaning assigned to it in
the explanation to sub-section (1) of Section 497 of
the Sanhita.
d) "Designated Officer" means the officer in charge of
the Malkhana or any other officer designated by the
presiding officer of the Court for the purposes of
these rules.
e) "State Government" refers to the Government of
Bihar.
f) Words and expressions used herein and not defined,
but defined in the Sanhita, shall have the meanings
respectively assigned to them in the Sanhita.
11 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025II. CUSTODY, STATEMENT, PHOTOGRAPHY ETC.,
3. Any property produced before the Court or Magistrate during Custody of
property.
any investigation, inquiry, or trial shall be kept in a secure and
designated Malkhana, under the control of the Designated
Officer or any authority as directed by the Court or
Magistrate.
4. Access to the malkhana shall be restricted and measures shall Restricted access to
the Malkhana.
be taken to protect the property from theft, damage, decay, or
tampering.
When the property
5. In cases where the property is too large or impractical to be is too large or
stored in the malkhana, the Court shall make appropriate impractical to be
arrangements for its secure custody, which may include stored in Malkhana.
sealing the premises where it is located, appointing custodian,
or taking such other measures as deemed fit.
Statement of
6. Upon the production of any property before the Court, the property produced.
Court or the Magistrate shall, within a period of fourteen days,
prepare a detailed statement of the property so produced.The
statement so prepared shall be in Form-A of these rules.
7. The statement prepared in Form- A shall
Details of the
a) describe the property, including its type, quantity, statement.
identification marks, condition, and any other relevant
particulars necessary for its correct identification.
b) be in two copies. One copy shall be retained by the
Court or Magistrate and the other shall be provided to
the investigating agency or the person who produced
the property.
8. A unique identification number shall be assigned to each
| Unique identification number. |
| Photography and videography. |
property item, which shall be reflected in the statement and marked on the property itself, wherever feasible.
9. The Court or the Magistrate shall cause photographs and, if necessary, videographs of the property referred to in sub- section (1) of Section 497 of the Sanhita to be taken.
a) The photographs and videographs shall be taken using
a mobile phone or any other electronic media capable
of producing clear and verifiable images/videos.
b) The photographs shall capture the property from
different angles, clearly showing its identifying
features, condition, and any damage or alteration.
c) Videography, if required, shall provide a complete
view of the property.
(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 1210. All photographs and videographs shall be time stamped and
dated.
| Photographs and videographs to be date and time stamped. |
| Storage of digital files of photographs and videographs. |
11. The digital files of such photographs and videographs shall be
stored securely. A record mentioning the date, time, and name of the person taking the photograph or videos shall be
maintained.
12. The photographs and videographs shall be preserved until the Preservation of photographs and videography.
final disposal of the case.
III. DISPOSAL OF PERISHABLE OR EXPEDIENT PROPERTY
13. If the property is subject to speedy and natural decay, or if it is Disposal of perishable or expedient property.
otherwise expedient so to do, the Court or the Magistrate may
order its sale or disposal.
Provided that before ordering such sale or disposal, the
Court or Magistrate shall record such evidence as it thinks
necessary to establish the perishable nature or the expediency
of disposal.
14. The order for sale or disposal shall be in writing and shall The order of disposal shall specify the manner of sale etc.,
specify the manner of sale or disposal, the agency responsible,
and the conditions, if any.
15. The proceeds from the sale of such property shall be deposited
into government account, and a proper record of such deposit Proceeds shall be deposited into government account.
shall be maintained.
IV. ORDER FOR DISPOSAL, DESTRUCTION, CONFISCATION OR DELIVERY
OF PROPERTY
16. The Court or the Magistrate shall, within a period of thirty
days after the statement has been prepared under sub-section
(2) and the photograph or videography has been taken under Order for disposal, destruction, confiscation of delivery of property.
sub-section (3) of Section 497 of the Sanhita, pass an order
for the disposal, destruction, confiscation, or delivery of the
property.
17. The order shall be in writing and shall specify the manner of
disposal, destruction, confiscation, or delivery, including:
The order shall specify the manner of disposal etc.,
a) Disposal by Sale: If the property is to be sold, the
order shall specify the mode of sale (e.g., public
auction, tender), the reserve price (if any), and the
agency responsible for the sale.
b) Destruction: If the property is to be destroyed
(e.g., contraband, hazardous material), the order13 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 shall specify the method of destruction, the agency
responsible, and the requirement for a certificate of
destruction.
c) Confiscation: If the property is to be confiscated
to the State, the order shall specify the basis for
confiscation and the authority to whom it shall be
handed over.
d) Delivery to rightful owner: If the property is to be
delivered to a person claiming to be entitled to its
possession, the order shall specify the conditions
for delivery, including the requirement of proper
identification and receipt.
18. Prior to ordering disposal, destruction, confiscation or Hearing before order of disposal etc.,
delivery of property to a claimant, the Court or Magistrate
shall hear any objections or claims regarding the property.
19. A record regarding disposal, destruction, confiscation, or
delivery of the property shall be maintained in Form-B of Record of disposal etc., to be maintained in Form-B.
these rules.
V. MISCELLANEOUS
20. The statement prepared in Form A and the photograph or Use as evidence.
videography taken under these Rules shall be used as evidence
in any inquiry, trial, or other proceeding under the Sanhita.
21. The Court or Magistrate shall maintain a "Properties Register" Properties register.
in the malkhana, in which all details of property produced, its
unique identification number, date of production, details of
statement, photography/videography, and final disposal order
are systematically recorded.
22. All orders related to the custody and disposal of property shall
be made part of the case file, and entered in the Properties
Register.
Orders related to custody and disposal or properties shall be made part of case records and properties register.
By the order of the Governor of Bihar, Prakash Ranjan, Deputy Secretary.
(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 14Form A
COURT OF THE [Name of Court/Magistrate],
[District], Bihar.
STATEMENT OF PROPERTY PRODUCED UNDER SECTION 497(2) OF BNSS, 2023 1. Case Details:
a) Case No.: …………………
b) Date: ……………………...
c) Police Station: ……………
d) Sections of Law:………….
e) Parties (Complainant/State vs. Accused):………
2. Property Details:
| Sl.no Uniq | ue ID No. | Identifying Marks (Serial No., engraving, etc.) | Condition at Production (New/Used, Damaged, Scratches, etc.) | Date & Time of Production | Produced By (Name, Designation, Agency) | Remarks |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
3. Photography/Videography Details:
a) Photographs Taken (Yes/No):………….
b) Number of Photographs: ……………….
c) Date & Time of Photography:………….
d) Videography Taken (Yes/No): …………
e) Duration of Videography:………………
f) Date & Time of Videography: …………
g) Name of Person taking Photo/Video:…..
h) Designation: ……………………………
i) Storage Location of Digital Files:……...
4. Declaration:I hereby certify that the above-mentioned property has been accurately described and that the details provided are true and correct to the best of my knowledge.
Date:………….
Place: ………….
Signature of Designated Officer:……………
Name:………………..
Designation: …………
15 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025Form B
COURT OF THE [Name of Court/Magistrate],
[District], Bihar.
PROPERTY DISPOSAL RECORD UNDER SECTION 497(5) OF BNSS, 2023 1. Case Details:
a) Case No.: ……………
b) Date: ………………..
c) Police Station: ……....
d) Sections of Law: ……
e) Parties (Complainant/State vs. Accused):…….…...
2. Reference to Property Statement:
a) Unique ID No. of Property (from Form A): ……….
b) Description of Property (as per Form A):………….
c) Date of Property Statement (Form A):…………….
d) Date of Photography/Videography: ……………….
3. Order Details:
a) Order No.: …………….
b) Date of Order:…………
c) Type of Disposal Ordered: Disposal by Sale/Destruction/ Confiscation/Delivery to Rightful Owner………..
4. Details of Disposal/Destruction/Confiscation/Delivery:
| Sl. no | Unique IDNo. | Action Taken (Sold, Destroyed, Confiscated, Delivered) | Date of Action | Details of Action (e.g., Sold to whom, Method of Destruction, Agency handed over to, Name of person to whom delivered with address and ID proof) | Amount Realized (if sold) | Receipt/ Certificate No. (if applicable) | Remarks |
| 1 | |||||||
| 2 |
property):
a) Name of Recipient/Agency: ………………………..
b) Signature of Recipient/Authorised Person:…………
c) Date of Receipt/Completion: ………………………
(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 166. Declaration:I hereby certify that the property mentioned above has been disposed of/destroyed/confiscated/delivered in accordance with the Court's order and the provisions of Section 497 of the Sanhita, and these rules.
Date:……………..
Place:…………….
Signature of Presiding Officer/Magistrate:……………
Name: ………………
Designation: …………………
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचना
5 जून 2025
सं0 निग/सारा-(निगम) नि0था0कां0-06/2021-5168(s)--प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-2864(अनु0) दिनांक-18.08.2021 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-874 दिनांक-16.08.2021 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के विरूद्ध 1,47,86,835/-(एक करोड़ सैतालीस लाख छियासी हजार आठ सौ पैतीस रूपये) के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-30/2021 दिनांक-11.08.2021 धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(बी), भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किये जाने की सूचना दी गई। इसके साथ हीं प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार के पुनाईचक, शास्त्रीनगर, पटना स्थित घर के तलाशी के क्रम में उनके आवासीय मकान से 1,43,00,000/- रू0 नगद, 67,00,000/- रू0 के सोने एवं चाँदी के जेवरात, 20,00,000/- रू0 के एफ0डी0 के कागजात, 15 बैंक खातों से संबंधित पासबुक, 8 भूखण्डों में निवेश जिसका मूल्य 1,23,00,000/- रू0 पाया गया है, के साथ-साथ अन्य वितीय संस्थानों में निवेश के कागजात बरामद कर जप्त किये गये।
2. प्रश्नगत मामले में समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0-5051(एस) दिनांक-06.10.2021 के द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(ग) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-5163(एस)अनु0 दिनांक-12.10.2022 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
3. श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक-06.03.2025 के द्वारा निलंबन अवधि के दौरान वे नियमित तौर पर निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज किये जाने, उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विलम्ब होने तथा निलंबन अवधि के दौरान किसी अन्य नियोजन/कारोबार/पेशा/व्यवसाय में नहीं लगे होने का उल्लेख करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-10 में उपबंधित प्रावधानों के तहत देय जीवन निर्वाह भता में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है।
4. प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के निलंबित हुए बारह माह से अधिक हो गया है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनको देय जीवन निर्वाह भत्ता में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
5. विभागीय अधिसूचनासं0-5051(एस) दिनांक-06.10.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। 6. प्रस्तावमेंसक्षमप्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।
-------
24 जून 2025
सं0 निग/सारा-(यो0 एवं वि0)नि0था0कां0-01/2025- -5598(s)--योजना एवं विकास विभाग पटना के पत्रांक-2837 दिनांक-26.05.2025 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना के पत्रांक-727 दिनांक- 14.05.2025 की छायाप्रति अनु0 सहित संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 29.04.2025 को परिवादी श्री संतोष प्रसाद यादव से श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-01, मोतिहारी (पूर्वीचम्पारण) द्वारा एग्रीमेन्ट नं0-SBD-03/23-24 का कार्य पंचायत सरकार भवन सिसवा खरार अंतर्गत मननपुर ग्राम में कार्य की प्राक्कलित राशि रूपये 3,01,33,558/-में कार्य कराये17 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 गये भुगतान की राशि लगभग रू0 60 लाख के भुगतान के एवज में रू0 2,00,000/- रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया है। साथ ही, इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 021 दिनांक 28.04.2025, धारा-7 (ए) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया है तथा यह कांड सम्प्रति अनुसंधान अंतर्गत है। योजना एवं विकास विभाग के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करते हुए —त कार्रवाई से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. प्रश्नगत मामले में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा रिश्वत लिए जाने संबंधी मामले में इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-21/2025, दिनांक-28.04.2025 दर्ज है, जिस पर अनुसंधान जारी है। साथ हीं वे दिनांक-29.04.2025 से न्यायिक हिरासत में है। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2)-क में निहित प्रावधान के तहत दिनांक-29.04.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात श्री कुमार पथ निर्माण विभाग, पटना (मुख्यालय) में योगदान समर्पित करेंगे।
4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
5. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। 6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।
-------
28 मई 2025
सं0 निग/सारा-1(पथ)विविध-26/09 -4988(s)--श्री सुरेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवा निवृत (दिनांक 31.03.2022) कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध सी॰ए॰जी॰ प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 (सिविल कंडिका-4.2.1) के आधार पर (i) दुल्हिन बाजार-रानी तालाब-पाली-किंजर पथ एव (ii) मसौढ़ी-पित्तमास-नौबतपुर-खगौलपथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में पायी गयी अनियमितता के आलोक में विभागीय पत्रांक-2206(एस) दिनांक 24.02.2011 एवं स्मार पत्रांक-10889(एस) दिनांक 01.10.2012 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह ने पत्रांक-2216 दिनांक 16.10.2012 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोंपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए सक्षम प्राधिकार के आदेश से आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक-3404 (एस) दिनांक 09.05.2018 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिंह के दिनाक 31.03.2022 को सेवानिवृत हो जाने के फलवरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-4571(एस) दिनांक 05.09.2022 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। 2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप के 08 (आठ) बिन्दु निम्नवत है :-
(i) CAG प्रतिवेदन 2003-04 की सिविल कंडिका-4.1.2 के तहत वर्ष 1998-99 में पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत मसौढ़ी-पितमास-नौबतपुर-खगौल पथ के 11 से 21 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या-4 एफ 2/2000-01 एवं दुल्हिनबाजा-रानी तालाब-पाली-किंजरपथ के 21 से 32 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या-135 एफ 2/1998-99 के आलोक में पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के तहत प्रावधानित 2.15 मीटर की चौड़ाई में बॉक्स कटिंग का कार्य एवं चौड़ीकरण वाले भाग में 150 एम0एम0 बालूभराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोनमेटल ग्रेड-2 एवं 75 एम0एम0ग्रेड-3 के विरूद्ध 0.915 मीटर में बॉक्स कटिंग एवं इसी चौड़ाई वाले भाग में 150 एम0एम0 बालूभराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोन मेटल ग्रेड-2 एवं 75 एम0एम0ग्रेड-3 का कार्य कराया गया, जिससे सभी लेयर में संपीडन विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हुआ पाया गया।
(ii) उक्त कार्य में मात्र 44 प्रतिशत ही मिट्टी हटाने का कार्य कर आधार का कार्य एवं पत्थर बिछाने का कार्य कराया गया, जिससे रुपये 26.66 लाख (छब्बीसलाख छियासठ हजार रूपये) के संदेहास्पद भुगतान के विरूद्ध सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन संख्या-548 में लोक लेखा समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से रुपये 26.66 लाख (छब्बी सलाख छियासठ हजार रूपये) की वसूली करने की अनुशंसा की गयी।
(iii) पटना जिला के दुल्हिन बाजार-रानी तालाब, पाली-किंजर पथ के 34 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 5.15 करोड़ रू0 में तथा 4.12 करोड़ रू0 की तकनीकी स्वीकृति देते हुए इसे अगस्त, 1999 तथा फरवरी, 2000 के मध्य पूर्ण करने हेतु कार्य तीन एजेंसियों को आवंटित किया गया। प्रथम भाग का कार्य पूरा हो गया, किन्तु अन्य दो भागों को प्रदत्त कार्य (1.5 करोड18 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 रू0 मूल्य के 9 से 20 कि0मी0 तक तथा 1.74 करोड़ रू0 मूल्य के 21 से 32 कि0मी0 तक) फरवरी, 2004 तक के कार्य अपूर्ण थे।
(iv) तकनीकी मानक के अनुसार पथ को 1.83 मी0 (3.05 मी0 से 4.88 मी0) चौड़ा करना था तथा बालू एवं अन्य पथ सामग्रियों से भरने हेतु मिट्टी काटने का कार्य करना था, परन्तु फरवरी, 2004 में यह भी पाया गया कि दूसरी एजेंसी के द्वारा अनुमानित मात्रा के विरूद्ध मात्र 46% तक कार्य पूरा किया गया था एवं तीसरी एजेंसी के द्वारा मिट्टी काटने का कार्य मात्र 39% तक ही पाया गया।
(v) चूॅंकि दो एजेंसियों के द्वारा आवश्यक मात्रा में मिट्टी काटने एवं उसे भरने का कार्य पूरा नहीं किया गया और आधार कार्य, ईंट बिछाने का कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य उससे अधिक क्षेत्र में संभव नहीं था, फिर भी, दोनों एजेंसियों को इन कार्यों के लिए 87.60 लाख रू0 का भुगतान (46.11 लाख रू0 + 41.49 लाख रू0) किया गया (मार्च, 2001)।
(vi) इसके अलावा चूॅंकि मिट्टी एवं पथ सामग्रियों का मजबूतीकरण वाटर बाउण्ड मैकाडम के तैयार करने के पूर्व नहीं किया गया तथा खुदाई किये गये क्षेत्र मेंवांछित मिट्टी कार्य नहीं किया गया, साथ-हीं दोनों एजेंसियों द्वारा दर्शाया गया 2.10 करोड़ रू0 का 9 से 32 कि0मी0 तक का कार्य (मार्च, 2001) निश्चित रूप से निम्नस्तर का था।
(vii) इसी प्रकार, मसौढ़ी-पित्तमास, नौबतपुर-खगौल पथ के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य 3.27 करोड़ रू0 की प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति (जून, 1998) के आलोक में पथ को मिट्टी काटकर (16125 घनमीटर) तथा पथ सामग्रियों से भरकर (बालू, ईंट, एस0एम0जी0-II एवं III) 3.65 मी0 से 5.5 मी0 तक चौड़ा करना था। खुदाई किये हुए क्षेत्र को खुदाई से निकले मिट्टी से भरना था। सामग्रियों तथा मिट्टी भराई कार्य, भरे हुए क्षेत्र का मजबूतीकरण करने के लिए साथ-साथ करना था, परन्तु मई, 2004 मेंहुए निरीक्षण तक मात्र 44% ही कार्य हुआ पाया गया। चूॅंकि मिट्टी हटाये बगैर आधार कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य नहीं किया जा सकता, 44% से अधिक 26.66 लाख रू0 का बालू भरना, झामाईंट बिछाना, एस0एम0जी0-II एवं III कार्य जिसका मूल्य 26.66 लाख रू0 था, संभव नहीं था। अतः 26.66 लाख रू0 के पथ चौड़ीकरण का निष्पादन तथा उसका भुगतान संदेहास्पद था।
(viii) इसके अतिरिक्त, वाटर बाउण्ड मैकाडम के निर्माण के समय पत्थर डालकर रौलिंग नहीं चलाया गया तथा पथ के बढ़ाये गये चौड़ाई में खोदी गयी मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे 89.76 लाख रूपये में किया गया संपूर्ण कार्य निम्नस्तरीय पाया गया।
3. संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक-3131, दिनांक-20.09.2018 के द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को मात्र इस आधार पर अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष गठित किया गया है कि मामला 2001 का है तथा CAG का प्रतिवेदन के कार्यकाल का नहीं है। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित मंतव्य पर असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक-735(एस) दिनांक 15.02.2024 एवं स्मार पत्रांक-6203(एस) दिनांक 06.12.2024 के द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। सृजित असहमति के बिन्दु निम्नवत् है :-
(i) संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप को अप्रमाणित माने जाने का मात्र एक आधार यह बनाया गया है कि-आरोपित पदाधिकारी का कार्यकाल द्वैय प्रभार में दिनांक 20.02.2002 से 26.06.2002 तक था, जबकि सी॰ए॰जी॰ प्रतिवेदन में अंकित मामला मार्च, 2001 का है। इस संबंध में संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी के साक्ष्य आधारित बचाव-बयान का संदर्भ दिया गया है, परन्तु आरोपी के बचाव-बयान से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा संबंधित पथ अवर प्रमंडल, पालीगंज का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने एवं इसे त्याग करने से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी के द्वारा किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि आरोपित पदाधिकारी का द्वैय प्रभार दिनांक 20.02.2002 से 26.06.2002 तक था-यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के पत्रांक-4618 दिनांक 12.12.2009 से यह पुष्ट होता है कि श्री सिंह का प्रभार अवधि पथ अवर प्रमंडल, पाली में 2/2001 से 6/2002 तक रहा था।
(ii) आरोपी श्री सिंह के द्वारा अपने बचाव-बयान में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर उनसे पूर्व में स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में एक स्पष्टीकरण पत्रांक-759 दिनांक 04.05.2018 द्वारा समर्पित किया गया था एवं उक्त स्पष्टीकरण पर विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके तहत उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य बताया गया था। इसी क्रम में मुख्य अभियंता के द्वारा दिये गये मंतव्य के तहत अंकित तथ्य आरोपी श्री सिंह के पत्रांक-2216 दिनांक 16.10.2012 का संदर्भ दिया गया है।
(iii) उक्त संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि आरोपी श्री सिंह के स्पष्टीकरण पत्रांक-759 दिनांक 04.05.2018 पर विभाग द्वारा मुख्य अभियंता से किसी प्रकार का मंतव्य प्राप्त किये जाने की कार्रवाई ही नहींं की गई19 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 है। वस्तुतः विभागीय पत्रांक-3019, दिनांक 13.04.2018 द्वारा श्री सिंह से वसूली के बिन्दु पर किये गये कारण-पृच्छा के संबंध में उनके द्वारा पत्रांक-759 दिनांक 04.05.2018 द्वारा कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया है।
जहाँ तक श्री सिंंह के पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-2216, दिनांक 16़.10.2012 पर मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उप भाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है, का प्रश्न है तो इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-10889 दिनांक 01.10.2012 के द्वारा श्री सिंह से मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में उनके द्वारा उक्त स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था।
यह भी कि उक्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की विभागीय समीक्षा की गई थी एवं समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में ही श्री सिंह के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरांत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
(iv) इस प्रकार स्पष्ट होता है कि न तो आरोपी श्री सिंह का बचाव-बयान और न ही संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के तहत गठित अभिमत तथ्यो/साक्ष्यों पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के तहत संचालन पदाधिकारी के गठित अभिमत से सहमत होने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।
4. द्वितीय कारण-पृच्छा पत्रांक-735 (एस) दिनांक 15.02.2024 को निर्गत होने के पश्चात श्री सिंह के द्वारा 09 (नौ) माह से भी अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि उनको भेजे गये द्वितीय कारण-पृच्छा पत्र विभाग को वापस प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि इसकी प्राप्ति के पश्चात भी उन्होंने उत्तर समर्पित नहीं किया। इसके बावजूद श्री सिंह को उत्तर समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक-6203(एस) दिनांक 06.12.2024 के द्वारा स्मारित करते हुए अन्तिम अवसर दिया गया। इस पत्र को उन्हें भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गयी, जिसके Tracking details के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उन्हें यह पत्र दिनांक 10.12.2024 को प्राप्त हो गयी थी। स्मारपत्र प्राप्ति के पश्चात भी श्री सिंह के द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया गया।
5. उक्त परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि श्री सिंह को गठित आरोपों के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार से निम्नलिखित दण्ड प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है :-
(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत 02 (दो) वर्षो के लिए 5% पेंशन की कटौती। (ii) रुपये 26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र के संदेहास्पद भुगतान के प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री सिंह के कार्य दायित्वों के समानुपातिक उक्त राशि के 15 (पन्द्रह) प्रतिशत वसूली की जायेगी।
च्ूंकि श्री सिंह के विरूद्ध एक अन्य मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उनके पेंशन को शून्य करने का दंड संसूचित है। अतः उपर्युक्त कंडिका-5(i) में अधिरोपित दंड का प्रभाव Notional होगा। 6. सक्षम प्राधिकार के द्वारा उपर्युक्त अनुमोदित दण्ड पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक-325 (एस) दिनांक 15.01. 2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-600, दिनांक 15.05.2025 के द्वारा उपर्युक्त अनुमोदित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः श्री सुरेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक-31.03.2022) कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-
(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत 02 (दो)वर्षो के लिए 5% पेंशन की कटौती। (Notional प्रभाव से)
(ii) रुपये 26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र के संदेहास्पद भुगतान के प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री सिंह के कार्यदायित्वों के समानुपातिक उक्त राशि के 15 (पन्द्रह) प्रतिशत वसूली की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/अस्पष्ट, अवर सचिव
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6 जून 2025
सं0 निग/सारा-1 (पथ) आरोप-30/2023-5188(s)--श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डिहरी-ऑन-सोन एट-गया के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यो के उड़नदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-
(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 201. गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :- (i) पथ के 11वे कि॰मी॰ में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी । (ii) पथ के 11वें कि॰मी॰ में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5% के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई। 2. जी॰टी॰ रोड डोभी से घोराघाट पथ (i) पथ के 7वें कि॰मी॰ में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EI और औसत कुल 40% प्रावधान के विरूद्ध 42.48% पायी गयी है। (ii) पथ के 7वें कि॰मी॰ GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं6% के विरूद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है। 3. जी॰टी रोड पीपरघट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ (i) पथ के 7वें कि॰मी॰ में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75% पायी गयी है। (ii) पथ के 7वें कि॰मी॰ में SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है। (iii) पथ के 7वें कि॰मी॰ में WMM में 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है। 4. इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ (i) पथ के 3रे कि॰मी॰ में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.31% पायी गयी । (ii) पथ के 3रे कि॰मी॰ में WMM में 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी । 2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6278(एस) दिनांक 18.10.2023 के द्वारा श्री आर्य से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री आर्य ने पत्रांक-1376, दिनांक 30.10.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें अंकित तथ्यों एवं संलग्न अभिलेखों से प्रतीत होता है कि आलोच्य 04 (चार) पथों में से 02 पथों यथा-गुरूआ से चेरकी-भाया बैजूधाम पथ एवं जी॰टी॰ रोड डोभी से घोराघाट पथ का प्रभार इनके अधीन नहीं था, इसकी पुष्टि उड़नदस्ता जाँच दल के द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन से भी होता है। शेष 02 (दो) पथों यथा-जी॰टी॰ रोड पीपरघट्टी से कोढ़वारा एवं इमामगंज से चन्द्री पथ श्री आर्य के प्रभार में था। इन दोनों पथों के संबंध में निम्न स्थिति है :- 2.1 जी॰टी॰ रोड पीपर घट्टी से कोढ़वारा पथ के 07वे कि॰मी॰ में कराये गये DBM Grade-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.25% प्रावधान के विरूद्ध 3.75% पाये जाने एवं WMM कार्य में प्रयुक्त aggregate के FI+EI का मान 40% प्रावधान के विरूद्ध 42.48% पाये जाने की त्रुटि के लिए विभागीय तकनीकी समिति के समीक्षा में सहायक अभियंता को दोषी नहीं माना गया है। 2.2 इमामगंज से चन्द्र पथ के 03रे कि॰मी॰ में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त aggregate के FI+EI का मान 40% प्रावधान के विरूद्ध 41.03% पाये जाने की त्रुटि के लिए विभागीय तकनीकी समिति के समीक्षा में सहायक अभियंता को दोषी नहीं माना गया है। 2.3 श्री आर्य के प्रभाराधीन जी॰टी॰ रोड पीपर घट्टी से कोढ़वारा पथ के 07वें कि॰मी॰ में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 0.5% प्रावधान के विरूद्ध 3.61% पाये जाने एवं इमामगंज से चन्द्री पथ के 03रे कि॰मी॰ में करायेे गये DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 4.25% प्रावधान के विरूद्ध 3.31% पाये जाने की त्रुटि के संबंध में विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा के द्वारा की गयी समीक्षा में सहायक अभियंता को भी दोषी पाते हुए दण्ड की अनुशंसा की गयी है। इसी प्रकार उक्त बिन्दु पर तत्कालीन अभियंता प्रमुख के द्वारा भी एतद संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया है। 3. आलोच्य 04 पथों में पायी गयी त्रुटियों के आलोक में ही संबंधित संवेदकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की गयी है, जिसका आधार बनाते हुए श्री आर्य ने स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कंडिका-2.3 मे ंश्री आर्य के विरूद्ध आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित प्रतीत होते है। अतः इस हद तक श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डिहरी-ऑन-सोन एट-गया को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(I) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-
''आरोप वर्ष 2016-17 के लिए 'निन्दन'।''
21 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 20254. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/अस्पष्ट, अवर सचिव
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22 जुलाई 2025
सं0 प्र॰2/स्था॰/ए॰-10(विविध)-101/2005-6513(s)--बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना संवर्ग के सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) एवं बिहार तकनीकी सेवा के पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना संवर्ग के सहायक निदेशकों के लिए द्वितीय अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2023 से प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2024 तक लिखित व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.01.2025 को तथा मौखिक (साक्षात्कार) व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 05.02.2025 एवं 06.02.2025 को किया गया। व्यवसायिक परीक्षा आयोजन समिति द्वारा प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर पथ निर्माण विभाग संवर्ग के निम्नलिखित अभियंताओं को उर्त्तीण घोषित किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | नाम एवं पदनाम | अनुक्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री अजय कुमार सिन्हा सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508005 | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण), रा0उ0प0 प्रमंडल, बिहारशरीफ। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ। |
| 2. | श्रीमती प्रियंका कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508006 | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, छपरा। |
| 3. | श्री महेश प्रसाद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508007 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, समस्तीपुर। |
| 4. | श्री विनय केसरवानी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508008 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा, पथ प्रमंडल, मधेपुरा। |
| 5 | श्री संजीव कुमार वर्मा सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508009 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, समस्तीपुर। |
| 6 | श्री हिमाँशु सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508010 | सहायक अभियंता, प्रा॰पदा॰, रा0उ0प0 प्रमंडल, छपरा। |
| 7 | श्री आलोक कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508012 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा। |
| 8. | श्री अमित कुमार राज सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508013 | सहायक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर-3 (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा।) |
| 9. | श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508014 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, जयनगर। पथ प्रमंडल, झंझारपुर। |
| 10. | श्रीमती अभिलाषा कुमारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508015 | प्राक्कलन पदाधिकारी, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, लक्खीसराय एट मं ुगेर। |
| 11. | श्री कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508017 | अवर सचिव (प्र॰को॰), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 12. | श्रीमती रूपाली कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508018 | सहायक अभियंता, (बजट-2) मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 13. | लक्ष्मी कुमारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508019 | सहायक अभियंता, रा0उ0प0, अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ-2 |
| 14. | श्री अशोक कुमार सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508020 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, परसा। पथ प्रमंडल, सोनपुर। |
| 15. | आराधना श्री सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508021 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सोनपुर। |
| 16. | श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508023 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, विक्रमगंज, पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन। |
| 17. | श्री क्षितिज कुमार साह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508025 | प्राक्कलन पदाधिकारी, सहायक अभियंता-1 (सेतु विशेषज्ञ), सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 18. | श्रीमती नमीता सिन्हा, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508026 | सहायक अभियंता-2, अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण-1) का कार्यालय। |
| 19. | श्री बबलु कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508027 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोकामा, पथ प्रमंडल, पटना सिटी। |
| 20. | श्री रामबाबू कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508028 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, ढ़ाका। |
| 21. | श्री कुन्दन कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508030 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना। |
| 22. | श्री विनायक शंकर, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508031 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बक्सर। |
| 23. | श्री जागेश्वर सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508032 | प्राक्कलन पदाधिकारी, रा0उ0प0 प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना। |
| 24. | श्री बब्लु कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508035 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना। |
| 25. | श्री राम नवल किशोर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508036 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना। |
| 26. | मो॰ वाहिद अंसारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508038 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हथुआ, पथ प्रमंडल, गोपालगंज। |
| 27. | श्रीमती अंजली सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508040 | सहायक अभियंता सहायक सेतु अभियंता-2 (सेतु विशेषज्ञ),मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 28. | श्री चन्दन कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508041 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, चौसा, पथ प्रमंडल, बक्सर। |
| 29. | श्री चन्द्रशेखर चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508044 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बिहटा। पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम। |
| 30. | श्री अशाोक कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508045 | सहायक अभियंता, रा॰उ॰प॰ अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी-2, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी। |
| 31. | श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508046 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, बांका। |
| 32. | श्री रवि रौशन, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508047 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बांका। |
| 33. | श्री रोहित कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508049 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, बक्सर। |
| 34. | श्री संतोष कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508050 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 35 | मनीषा कुमारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508051 | सहायक अभियंता (योजना अनुश्रवण)-3, मुख्य अभियंता, (सीमाचंल) उप भाग का कार्यालय। |
| 36. | श्री अनुराग आनन्द, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508052 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, रोसड़ा। |
| 37. | श्री विकास कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508055 | सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। |
| 38. | श्री अमलेश कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508057 | सहायक अभियंता (दक्षिण)-1, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय। |
| 39. | श्री नागेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508058 | सहायक अभियंंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, भभुआ। |
| 40. | श्री शुभम मिश्रा, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508066 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं0-1, गोपालगंज। |
| 41. | प्रगती सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508067 | सहायक अभियंता (नाबार्ड बाह्य सम्पोषित)-2 मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 42. | श्री ध्रुव कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508069 | सहायक अभियंता, (NH.RoB-2)-1, मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 43. | श्री अनुराग मिश्रा, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508070 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना। |
| 44 | श्री पवन कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508072 | सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। |
| 45. | श्री भगवान दत्त यादव, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508073 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, खड़गपुर, पथ प्रमंडल, मुंगेर। |
| 46. | श्री विकास कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508075 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 47. | श्री मनीष कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508076 | सहायक अभियंता, रा0उ0प0, अवर प्रमंडल, राजगीर। (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ-2) |
| 48. | श्री संजीव कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508077 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना। |
| 49. | श्रीमती शालिनी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508078 | सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल। अग्रिम योजना प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। |
| 50. | श्री राहुल, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508079 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 51. | श्री वरूण कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508081 | सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 52. | श्री राजेश्वर कुमार दास सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508082 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पटना। |
| 53. | श्री अरूण कुमार चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508083 | सहायक अभियंंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 54. | श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508084 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना |
| 55. | श्रीमती सुलेखा कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508085 | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण) सारण पथ अंचल, हाजीपुर। |
| 56. | श्री राजीव कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508087 | सहायक अभियंता, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (स्वास्थ्य विभाग)। |
| 57. | श्री चन्दन कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508088 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, शेखपुरा। |
| 58. | श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508089 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। |
| 59. | मो0 फहीम आलम सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508090 | सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 60. | श्री अमित कुमार सैनी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508092 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, चकिया, पथ प्रमंडल, ढ़ाका। |
| 61 | श्री बीर बहादुर सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508094 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। |
| 62 | श्री अमितेष कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508095 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, भभुआ। |
| 63. | श्री निशान्त कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508096 | सहायक अभियंता, प्रा॰पदा॰, रा0उ0प0 प्रमंडल, बिहार शरीफ-2 |
| 64. | श्रीमती लावण्या प्रिया, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508097 | सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 65. | इमाम हुसैन, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508098 | सहायकअभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना |
| 66. | श्री संदीप कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508101 | सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 पथ निर्माण विभाग, पटना |
| 67. | श्री विश्वजीत कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508105 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, रा॰उ॰प॰ अवर प्रमंडल, पूर्णियाँ। |
| 68. | श्री अभिषेक कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508106 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, शिवहर। |
| 69 | श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508108 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, अरवल। |
| 70 | श्री मृत्युंजय कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508111 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, शिवहर। |
| 71 | श्रीमती रितु रश्मि सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508112 | सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। |
| 72 | श्री गोखला प्रसाद, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508117 | सहायक अभियंंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। |
| 73 | स्वीटी कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508118 | सहायकअभियंता, रा0उ0प0अवरप्रमंडल, कटिहार(राष्ट्रीय उच्चपथप्रमंडल, पूर्णियाँ) |
| 74. | निधी कुमारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508119 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ। |
| 75. | श्री चितरंजन कुमा रगुप्ता सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508121 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, शेरघाटी। |
| 76. | श्री अभिषेक आनन्द सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508123 | सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 77. | श्री मनीष कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508124 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंंडल, रामगढ़, पथ प्रमंडल, लखीसराय। |
| 78. | श्री राहुल कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508128 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना |
| 79 | मोहम्मद रौशन सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508129 | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, जमुई। |
| 80. | श्री प्रभाष कुमार देव सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508130 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना। |
| 81. | सरिता कुमारी, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508131 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण) सारण पथ अंचल, हाजीपुर। |
| 82 | श्री संदीप कुमार राम, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508132 | सहायकअभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 83 | श्री विकाश कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508134 | सहायक अभियंता, योजना-1 मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 84 | श्रीमती सुरूचि सिन्हा सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508135 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं0-1, भागलपुर। |
| 85 | श्री अक्षय कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508136 | सहायक अभियंता, प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, भागलपुर। |
| 86 | श्री सतीश कुमार वैद्य सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508137 | सहायक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। |
| 87 | निधि कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508138 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), रा0उ0प0 प्रमंडल, मधेपुरा। |
| 88 | पुजा कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508139 | सहायक अभियंता (योजना अनुश्रवण)-1, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय। |
| 89 | श्री राहुल कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508143 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 90 | श्री कुमार रजनीश सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508144 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमं0, पटना सिटी। |
| 91 | श्री शशि प्रकाश सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508145 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 92 | श्री साकेत राज सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508146 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। |
| 93 | श्रीमती शालु कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508147 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 94 | श्रीमती ज्योत्सना सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508148 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण)-4, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग। |
| 95 | श्री रवि कुमार सुमन सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508149 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं0-2, पूर्णियाँ। |
| 96 | श्री नागेन्द्र सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508151 | सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 97 | प्रियंका कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508153 | सहायक अभियंता, प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, सीवान। |
| 98 | श्री अर्जुन प्रसाद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508154 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, दाउदनगर। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद। |
| 99 | श्री विद्या सागर सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508155 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 100 | श्री अरविन्द कुमार यादव सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508157 | सहायक अभियंता, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, बिहार शरीफ।राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ। |
| 101 | श्री हर्ष हिमांशु सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508158 | सहायक अभियंंता (अनुश्रवण) रा0उ0प0 अंचल, पूर्णियाँ। |
| 102 | सुश्री दीप शिखा सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508159 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-2, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 103 | श्री सुनील कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508161 | सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 104 | श्री जय चन्द्र लाल सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508163 | सहायक अभियंंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 105 | श्रीमती अंशु कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508164 | सहायक अभियंता (दक्षिण)-4 मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय। |
| 106 | श्री सतीश कुमार देवा, सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508166 | सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3, पथ निर्माण विभाग, पटना। |
| 107 | सुश्री खुशबू सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508167 | सहायक अभियंता (गुण निंयत्रण)-4, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, मुख्य अभियंता, पटना। |
| 108 | शुचि कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508168 | सहायक अभियंता (येाजना अनुश्रवण)-3, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय। |
| 109 | श्रीमती तृप्ति टविंकल सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508169 | सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)-2, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय। |
| 110 | श्री सन्नी कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508170 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, खगड़िया। |
| 111 | श्री शिवम कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508171 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या-1, लक्खीसराय। |
| 112 | म॰ शमशाद आलम सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508172 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 113 | महताब आलम सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508176 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 114 | श्री शुभम कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508180 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 115 | श्री सौरभ लाल सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508181 | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण), रा0उ0प0 अंचल, दरभंगा। |
| 116 | श्रीमती रूही कुमारी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508182 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, मुजफ्फरपुर। |
| 117 | मो॰ तय्यब जावेद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508183 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 118 | श्री अमन कुमार सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508184 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। |
| 119 | श्री उदयण केशरी सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508185 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद। |
| 120 | श्री सुमित कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508186 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 121 | श्री शत्रुध्न कुमार मिश्र सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508187 | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मधुबनी। |
| 122 | श्री विजय कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508189 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 123 | श्री अंकित कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508190 | सहायक अभियंता, रा॰उ॰प॰ अवर प्रमंडल, भागलपुर। |
| 124 | सुश्री पूर्जा आर्या सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508191 | सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण)-4, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग। |
| 125 | श्री मनोज कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508195 | प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, कोचस। |
| 126 | मोहम्मद फिरोज आलम सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508200 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 127 | श्री ध्रुव कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508202 | सहायक अभियंता, रा॰उ॰प॰ अवर प्रमंडल, लखीसराय, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एवं मुंगेर। |
| 128 | श्री दिनेश कुमार प्रसाद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508207 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, पटना पश्चिम। |
| 129 | श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508209 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया-1 |
| 130 | श्रीमती कृष्णा ठाकुर सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508216 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 131 | श्री नवनीत कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508217 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। |
| 132 | श्री रंजीत कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508219 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 133 | श्री सुनील कुमार सुमन सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508222 | पथ प्रमंंडल छपरा, सारण । कनीय अभियंता के पद के विरूद्व |
| 134 | श्री जगजीत कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508224 | सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल संख्या-2 मुजफ्फरपुर। |
| 135 | श्री मंटु कुमार सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508225 | सहायक अभियंता, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। |
| 136 | श्री जग सुहावन सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508227 | सहायक अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी, पथ अंचल, मोतिहारी। |
| 137 | श्री गोपाल मंडल सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508230 | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, ठाकुरगंज। पथ प्रमंडल, किशनगंज। |
| 138 | श्री भानु सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508233 | सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना। |
| 139 | श्री कुमार धीरज सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508242 | सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। |
| 140 | श्री ब्रह्मदेव प्रसाद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508243 | नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना। कनीय अभियंता के पद के विरूद्व |
| 141 | श्री उमेश चन्द्र प्रसाद सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508244 | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, रा0उ0प0 अवर प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन। |
| 142 | श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह सहायक अभियंता (असैनिक) | 2508246 | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल सं॰-1, मुजफ्फरपुर। |
| 143 | श्री राजीव नयन पाण्डेय, सहायक निदेशक | 2508053 | क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पथ अंचल, पूर्णियाँ। |
| 144 | श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक | 2508116 | सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पथ अंचल, दरभंगा। |
| 145 | श्री कुन्दन कुमार प्रभात सहायक निदेशक | 2508125 | सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलजा शर्मा, अपर सचिव
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4 जुलाई 2025
सं0 प्र॰2/स्था॰-07-10/2011-5923(s)--श्री उज्ज्वल कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता (वरीयता क्रमांक-2868/2009), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को एल॰पी॰ए॰ संख्या-1761/2016 (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-17152/2015 से उद्भूत) उज्ज्वल कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 20.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में ए॰एम॰आई॰ई॰ अथवा समकक्ष अर्हत्ता प्राप्त कोटा में वित्त विभागीय पत्रांक-7020 दिनांक 28.12.2005 के प्रावधानोन्तर्गत दिनांक 04.09.2012 के भूतलक्षी प्रभाव से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। 3. यह प्रोन्नति विशेष मामले में न्यायिक आदेश के अनुपालन में की जा रही है, अतएव इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 28
4 जून 2025
सं0 प्र॰2/स्था॰-विविध (पत्राचार)-27-10/2025-5115(s)--श्री शिवम उमर, सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-2259 (एस)-सह पठित ज्ञापांक-2260 (एस) दिनांक 20.04.2023 द्वारा कार्यहित में परिवहन विभाग, बिहार सरकार में कार्यरत लीड एजेन्सी (बिहार सड़क सुरक्षा परिषद) में अगले आदेश तक के लिए पूर्णकालिक प्रतिनियुक्त किया गया, जिसे निरस्त करते हुए श्री उमर के स्थान पर श्री संतपाल गुप्ता, सहायक अभियंता (यांत्रिक), मुख्य अभियंता (यांत्रिक) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को अगले आदेश तक के लिए परिवहन विभाग, बिहार के नियंत्राधीन कार्यरत लीड एजेन्सी (बिहार सड़क सुरक्षा परिषद) में पूर्णकालिक प्रतिनियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।
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10 जून 2025
शुद्धि-पत्र
सं0 प्र॰2/स्था॰-विविध (पत्राचार)-27-10/2025-5244(s)--विभागीय अधिसूचना संख्या-3182 (एस)-सह-पठित
| क्र॰ सं॰ | पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला | पूर्व अधिसूचित पदस्थापन | संशोधित पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री रंजीत कुमार/पटना। | मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण। | सहायक अभियंता (योजना निरूपण)-1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, |
| 2. | श्री सोलेन्द्र दास/बेगूसराय। | मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग। | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर)-1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग। |
| 3. | श्री दिव्य सौरभ/पटना। | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण, उत्तर उपभाग। | सहायक अभियंता (योजना अनुश्रवण)-3, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय। |
| 4. | नेहा भारती/भागलपुर। | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण, दक्षिण उपभाग। | सहायक अभियंता (योजना अनुश्रवण)-1, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय। |
| 5. | श्री आलोक क ुमार/संत कबीरनगर (उ॰प्र॰)। | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण, (सीमाचंल)। | सहायक अभियंता (सीमाचंल)-1 मुख्य अभियंता, (सीमाचंल) उपभाग का कार्यालय। |
| 6. | सुश्री श्वेता कुमारी/पटना। | मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-5, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय। |
| 7. | सुश्री मानसी/पटना। | मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | सहायक अभियंता (अनुश्रवण)-6, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय। |
| 8. | श्री सूरज प्रकाश/बेगूसराय। | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, प्रमंडल, रोसड़ा। | सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, रोसड़ा। |
| 9. | श्री लोकेश नाथ मिश्र/दरभंगा। | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा। | सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा, पथ प्रमंडल, नवादा। |
| 10. | श्री धमेन्द्र कुमार धर्मकांत/ रोहतास। | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया-1 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया-1 |
| 11. | श्री अनिकेत राज (संविदा)/ पटना। | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, रजौली। | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, रजौली। |
| 12. | श्री सिद्धार्थ भारद्वाज (संविदा)/ राजस्थान। | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ-2 | सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ-2 |
| 13. | श्री दीपक कुमार मंडल (संविदा)/भागलपुर। | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा। | सहायक अभियंता, (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा। |
(संविदा)/भागलपुर। 2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। 4. श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त, सहायक अभियंता पदस्थापित हो गये तो पूर्व से पदस्थापित सहायक अभियंता स्वतः विरमित हो जायेंगे।
5. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।
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30 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-6(मं0नि0)द0बि0(ग्रा0)-21/2007-6726(s)--श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना प्रमंडल सं0-02, सम्प्रतिः सेवानिवृत द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना प्रमंडल सं0-02 के पदस्थापन काल में रंगे हाथों रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक- 24.10.2007 को गिरफ्तार होने तथा उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-119/2007 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-13679(एस), दिनांक 29.11.2007 के द्वारा उन्हें दिनांक-24.10.2007 से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11992(एस)अनु0 दिनांक-15.09.2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :-
(i) वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना प्रमण्डल संख्या-02 पटना के पदस्थापन काल में श्री हरेन्द्र सिंह संवेदक, सुधीर कुमार सिंह संवेदक निबंधन संख्या-41 (2007-08) के पार्टनर से नगरा, छपरा जिला के खैरा सत्तर घाट में 6वें कि॰मी॰ में नगराबाजार के उत्तर तरफ गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य के मामले में श्री सिंह द्वारा 20,000/-(बीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग की गयी। प्राप्त शिकायत पत्र पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के गठित धावा दल द्वारा दिनांक-24.10.2007 को पटना स्थित कार्यालय से 20,000/-(बीस हजार) रूपये के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ श्री सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस प्रकार आपने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया है और इसके लिए आप दोषी हैं। 2. संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-700 दिनांक-27.08.2012 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(1) में निहित प्रावधान के तहत पुर्न जाँच हेतु विभागीय पत्रांक-7904(एस)अनु॰ दिनांक-03.10. 2013 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को भेजी गयी।
3. इसी बीच विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के पूर्व ही श्री विनय कुमार सिंह, दिनांक-31.12.2021 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5986 (एस) दिनांक-08.12. 2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। साथ हीं वित विभाग के पत्र ज्ञापांक-12753 दिनांक-26.11.1970 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5956(एस) सहपठित ज्ञापांक-5957(एस) दिनांक-07.12.2022 द्वारा श्री सिंह को उनके सेवानिवृति की तिथि-31.12.2021 के अपराहन से निलंबन मुक्त किया गया।
4. सचिव-सह-जाँच आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3429 दिनांक-10.07.2023 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत इनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-6187(एस)अनु॰ दिनांक-16.10.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।
5. श्री सिंह के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-03.11.2023 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। जिसके तहत मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवाद का सत्यापन संदेहपूर्ण होना, परिवादी का सत्यापन में भाग लेने का कोई साक्ष्य न होना, उनका सत्यापन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर न होना, रिश्वत के मांग का कोई स्वतंत्र गवाह न होना, कोई विपत्र साक्ष्य के रूप् में पटल पर न होना, परिवादी का पार्टनर होने संबंधी कोई साक्ष्य न होना, परिवादी का(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 30 Post Trap Memo के किसी भी पृष्ठ पर हस्ताक्षर न होना, परिवादी का हाथ न धुलाना, बरामद नोट तथा जब्त पैंट को जाँच हेतु F.S.L लैब न भेजना, तथाकथित रिश्वत की मांग, लेन-देन, ग्रहण का कोई भी स्वतंत्र गवाह न होना, उनके मांग के बावजूद उनकी ऊँगलियों के निशान की जाँच बरामद नोटो पर न कराना, इसके बावजूद प्रस्तुतीकरण द्वारा Preponderance of Probability के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया जाना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम का उल्लंघन है। श्री सिंह द्वारा रिश्वत की घटना को सुनियोजित बताते हुए अपने उपर लगे आरोपों से इन्कार किया गया है।
6. आरोपी श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी श्री सिंह द्वारा अपने उत्तर में कोई नया तथ्य, तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों/तर्कों एवं साक्ष्यों को ही नये सिरे से पुनरावृत्ति की गयी है। श्री सिंह का कहना है कि उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखे गये तथ्यों/तर्कों का खण्डन प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के प्रत्येक तथ्यों/तर्कों का प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा तार्किक ढंग से खण्डन किया गया है। वैसे भी विभागीय कार्यवाही एक अर्द्धन्यायिक मामला होता है और इसमें प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा जो भी तथ्य/तर्कं दिये जाते है, वह मायने नहीं रखता है, बल्कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा रखे गये पक्षों, उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों, गवाहो के बयानों आदि के आधार पर विश्लेषणोंपरान्त गठित किये गये निष्कर्ष ही महत्वपूर्ण होता है और इस मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा सम्यक विश्लेषण के पश्चात आरोप को प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया है।
7. संचालन पदाधिकारी के रूप् में जाँच आयुक्त के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किये गये मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों/अभिमत के आलोक में भी श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं माना गया :-
(i) विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक-28.05.2012 के अपने बचाव-बयान में अंकित घटनाक्रम में यह स्वीकार किया गया है कि-
निगरानी टीम के ऑफिसर्स द्वारा वॉकी-टॉक पर कहीं बात की गई और फिर मेरे पैंट के पीछे के पॉकेट से मेरा पर्स निकाला गया तथा टेबुल से मेरा दोनों मोबाईल उठा लिया गया। उसके तुरन्त बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर निगरानी ब्यूरो के कार्यालय ले जाया गया। निगरानी थाना में मेरे हाथ का धोवन लिया गया। दाहिने हाथ के धोवन में घोल हल्का गुलाबी हुआ परन्तु बाएं हाथ के धोवन में घोल गुलाबी नहीं हुआ। चूंकि मैंने दाहिने हाथ से लिफाफा खिड़की से बाहर फेंका था इसलिए लिफाफा में लगे फेनौफ्थीलीन पाउडर मेरे अंगुलियों में लग गए होंगे जिस कारण दायें हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबाने पर घोल लाल हो गया।
आरोपित पदाधिकारी की इस स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा रिश्वत की राशि के रूप मे अंकित पैसे अपने हाथों की अंगुलियों से स्पर्श किया गया था। उक्त से आरोपित पदाधिकारी द्वारा निगरानी थाना काण्ड की पूरी घटना अथवा प्री-ट्रैप/पोस्ट ट्रैप मेंमोरेंडम में अंकित सभी बातों को गलत ठहराने का दावा सही नहीं है।
(ii) आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक-28.05.2012 को समर्पित अपने बचाव-बयान के विद्वेष शीर्ष से अंकित तथ्यों में यह स्वीकार किया है कि उनके पास संवेदक श्री सुधीर कुमार सिंह के दो अन्य मामलों जो क्रमशः सारण जिलान्तर्गत ताजपुर में आर॰सी॰सी॰ पुल निर्माण एवं मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्र्तगत दो पुलों के निर्माण के भी थे।
ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकारोक्ति से आरोपित पदाधिकारी के पास श्री सुधीर कुमार सिंह को अनुचित लाभ पहुँचाने के दो अवसर उपलब्ध थे। उक्त से जैसा कि परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह स्वीकार करते है कि वे श्री सुधीर कुमार सिंह के पार्टनर थे तो श्री सुधीर कुमार सिंह के अन्य कार्यों के लिए भी रिश्वत की मांग करने का आरोपित पदाधिकारी के पास औचित्य था।
(iii) इसी तरह दिनांक-28.04.2017 को श्री विजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक-सह-धावादल प्रभारी द्वारा परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आरोपित पदाधिकारी के टेबुल पर से परिवादी के कार्य संबंधी संचिका एन॰ 50/2006 बरामदहुआ।
उक्त बयान से आरोपित पदाधिकारी के पास परिवादी का कार्य लम्बित रहने की स्थिति बनती है। (iv) श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक-धावा दल सदस्य द्वारा दिनांक-28.04.2017 को परीक्षण के दौरान, आरोपी के टेबुल पर से परिवादी के कार्यसंबंधी संचिका एन॰ 50/2006 बरामद होने की बात स्वीकार की गई है।
उक्त बयान से आरोपित पदाधिकारी के पास परिवादी का कार्य लम्बित रहने की स्थिति बनती है। (v) उपरोक्त तथ्यों एवं साक्षियों के बयानों से इस बात की प्रबल संभावना है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक-24.10.2007 को परिवादी से 20,000/- रूपये लेने का कार्य किया गया एवं इसी राशि को लेते समय निगरानी धावादल द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरास्त में भेजते हुए निगरानी थाना काण्ड संख्या-119/2007 दर्ज किया गया।
8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण मामले की विभागीय समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि आरोपी श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर सुसंगत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकडे़ जाने31 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 के संबंध में श्री सिंह के द्वारा ऐसा कोई ठोस अथवा अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उन्हें निर्दोष सिद्ध किया जा सके।
9. आरोपी श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी कर्त्तव्य के पालन में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का आरोप सिद्ध होता है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में है, जिसके फलस्वरूप श्री सिंह की सेवा को सदाचार युक्त सेवा (Good Services) की मूल भावना के प्रतिकूल कदाचारयुक्त पाया गया। उक्त —त्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत सरकारी सेवक के विहित पदीय दायित्वों के आचरण के प्रतिकूल है।
10. उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आलोक में श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वी—त करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती किये जाने संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त किया गया।
11. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-5263(एस)अनु0 दिनांक-25.10.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-5087 दिनांक- 21.03.2025 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
12. उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना सम्प्रति सेवा निवृत के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना सं0-2856(एस) दिनांक-02.04.2025 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती किये जाने का दंड अधिरोपित किया गया।
13. श्री सिंह के द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक-17.04.2025 एवं पत्रांक-शून्य दिनांक-26.05.2025 विभाग को समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदनों के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा कोई नया तथ्य, तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गयी है, जो उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उतर एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव बयान के रूप् में प्रस्तुत किया गया है।
अतः श्री सिंह के अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक-17.04.2025 एवं पत्रांक-शून्य दिनांक-26.05.2025 द्वारा विभाग को समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वी—त किया जाता है।
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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6 जून 2025
सं0 निग/सारा-1(पथ)आरोप-30/2023-5186(एस)--श्री मनीष कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद के शेरघाटी पदस्थापन अवधि में CMBD के तहत विभिन्न पथ कार्यो के उड़नदस्ता जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :- 1. गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ :- (i) पथ के 11वे कि॰मी॰ में DBM Gr-II कार्य में विहित प्रावधान 4.25% के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.56% पायी गयी । (ii) पथ के 11वें कि॰मी॰ में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में 5% के स्थान पर प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.14% पायी गई। 2. जी॰टी॰ रोड डोभी से घोराघाट पथ (i) पथ के 7वें कि॰मी॰ में WMM में उपयोग किये गये Aggregate के FI +EI और औसत कुल 40% प्रावधान के विरूद्ध 42.48% पायी गयी है। (ii) पथ के 7वें कि॰मी॰ GSB Gr-I में उपयोग किये गये Aggregate का औसत प्रावधान मात्रा 25%, 19% एवं 6% के विरूद्ध LL, PL and PI क्रमशः 27.93%, 23.63% एवं 4.30% पायी गई है। 3. जी॰टी रोड पीपर घट्टी से कोढ़वार भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ (i) पथ के 7वें कि॰मी॰ में DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त 4.25% प्रावधान के विरूद्ध अलकतरा की औसत मात्रा 3.75% पायी गयी है। (ii) पथ के 7वें कि॰मी॰ में SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त 5% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.61% पायी गयी है।(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 32 (iii) पथ के 7वें कि॰मी॰ में WMM में 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+EI औसतन 42.48% पायी गयी है। 4. इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ (i) पथ के 3रे कि॰मी॰ में कराये गये DBM Gr-II कार्य में 4.25% प्रावधान के विरूद्ध प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.31% पायी गयी । (ii) पथ के 3रे कि॰मी॰ में WMM में 40% प्रावधान के विरूद्ध उपयोग किये गये Aggregate के FI+ EI औसतन 41.03% पायी गयी । 2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-6279(एस) दिनांक 18.10.2023 के द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री वर्मा ने पत्र दिनांक 31.10.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि श्री वर्मा चूंकि गुण नियंत्रण के प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में आरोपी है, इसलिए वे आलोच्य चारों पथों में पायी गयी त्रुटि के लिए जवाब देह है, परन्तु श्री वर्मा के सहायक अभियंता होने के कारण विभागीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के अनुसार उन्हें जी॰टी॰ रोड पीपर घट्टी से कोढ़वारा भाया सुल्तानपुर, मोहनडीह, सोहनडीह पथ, इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ एवं गुरूआ से चेरकी भाया बैजूधाम पथ मेंं मात्र SDBC Gr-II एवं DBM Gr-II कार्य में अलकतरा की मात्रा में कमी पाये जाने की त्रुटि मात्र के लिए ही इनकी जिम्मेदारी बनती है। 3. आलोच्य 04 पथों में पायी गयी त्रुटियों के आलोक में संबंधित संवेदकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की गयी है, जिसका आधार बनाते हुए श्री वर्मा ने स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कंडिका-2 में श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित प्रतीत होते है। अतः इस हद तक श्री मनीष कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, जहानाबाद को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(I) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-
''आरोप वर्ष 2016-17 के लिए 'निन्दन'।''
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव।
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14 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-1(पथ)-विविध-26/09-6239 (एस)--श्री राम एकबाल प्रसाद सिंह यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के उक्त पदस्थापन अवधि में दुल्हिन बाजार-पाली किंजर पथ में एवं मसौढ़ी पित्तमास नौबतपुर-खगौल पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में गंभीर अनियमितता बरती गयी, जिसके लिए उनसे विभागीय पत्रांक-3021(एस) दिनांक 13.04.2018 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कारण-पृच्छा की मांग की गयी। उक्त कारण-पृच्छा में आरोप के निम्नलिखित बिन्दु है :-
(i) CAG प्रतिवेदन 2003-04 की सिविल कंडिका-4.1.2 के तहत वर्ष 1998-99 में पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत मसौढ़ी-पितमास-नौबतपुर-खगौल पथ के 11 से 21 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या-4 एफ 2/2000-01 एवं दुल्हिनबाजार-रानीतालाब-पाली-किंजर पथ के 21 से 32 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या-135 एफ 2/1998-99 के आलोक में पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के तहत प्रावधानित 2.15 मीटर की चौड़ाई में बॉक्स कटिंग का कार्य एवं चौड़ीकरण वाले भाग में 150 एम0एम0 बालू भराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोन मेटल ग्रेड-2 एवं 75 एम0एम0 ग्रेड-3 के विरूद्ध 0.915 मीटर में बॉक्स कटिंग एवं इसी चौड़ाई वाले भाग में 150 एम0एम0 बालू भराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोन मेटल ग्रेड-2 एवं 75 एम0एम0 ग्रेड-3 का कार्य कराया गया, जिससे सभी लेयर में संपीडन विशिष्टियों के अनुरूप नही ंहुआ पाया गया।
(ii) उक्त कार्य में मात्र 44 प्रतिशत ही मिट्टी हटाने का कार्य कर आधार का कार्य एवं पत्थर बिछाने का कार्य कराया गया, जिससे D26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रूपये) के संदेहास्पद भुगतान के विरूद्ध सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन संख्या-548 में लोक लेखा समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से D26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रूपये) की वसूली करने की अनुशंसा की गयी।
(iii) पटना जिला के दुल्हिनबाजार-रानीतालाब, पाली-किंजर पथ के 34 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 5.15 करोड़ रू0 में तथा 4.12 करोड़ रू0 की तकनीकी स्वीकृति देते हुए इसे अगस्त, 1999 तथा फरवरी, 2000 के मध्य पूर्ण करने हेतु कार्य तीन एजेंसियों को आवंटित किया गया। प्रथम भाग का कार्य पूरा हो गया, किन्तु अन्य दो भागों को प्रदत्त कार्य (1.5 करोड रू0 मूल्य के 9 से 20 कि0मी0 तक तथा 1.74 करोड़ रू0 मूल्य के 21 से 32 कि0मी0 तक) फरवरी, 2004 तक के कार्य अपूर्ण थे।33 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 (iv) तकनीकी मानक के अनुसार पथ को 1.83 मी0 (3.05 मी0 से 4.88 मी0) चौड़ा करना था तथा बालू एवं अन्य पथ सामग्रियों से भरने हेतु मिट्टी काटने का कार्य करना था, परन्तु फरवरी, 2004 में यह भी पाया गया कि दूसरी एजेंसी के द्वारा अनुमानित मात्रा के विरूद्ध मात्र 46% तक कार्य पूरा किया गया था एवं तीसरी एजेंसी के द्वारा मिट्टी काटने का कार्य मात्र 39% तक ही पाया गया।
(v) चूॅंकि दो एजेंसियों के द्वारा आवश्यक मात्रा में मिट्टी काटने एवं उसे भरने का कार्य पूरा नहीं किया गया और आधार कार्य, ईंट बिछाने का कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य उससे अधिक क्षेत्र में संभव नहीं था, फिर भी, दोनों एजेंसियों को इन कार्यों के लिए 87.60 लाख रू0 का भुगतान (46.11 लाख रू0 + 41.49 लाख रू0) किया गया (मार्च, 2001)।
(vi) इसके अलावा चूॅंकि मिट्टी एवं पथ सामग्रियों का मजबूतीकरण वाटर बाउण्ड मैकाडम के तैयार करने के पूर्व नहीं किया गया तथा खुदाई किये गये क्षेत्र में वांछित मिट्टी कार्य नहीं किया गया, साथ-हीं दोनों एजेंसियों द्वारा दर्शाया गया 2.10 करोड़ रू0 का 9 से 32 कि0मी0 तक का कार्य (मार्च, 2001) निश्चित रूप से निम्न स्तर का था।
(vii) इसी प्रकार, मसौढ़ी-पित्तमास, नौबतपुर-खगौल पथ के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य 3.27 करोड़ (viii) इसके अतिरिक्त, वाटर बाउण्ड मैकाडम के निर्माण के समय पत्थर डालकर रौलिंग नहीं चलाया गया तथा पथ के बढ़ाये गये चौड़ाई में खोदी गयी मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे 89.76 लाख रूपये में किया गया संपूर्ण कार्य निम्नस्तरीय पाया गया।
(ix) इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा प्रश्नगत मामले से संबंधित मापी पुस्तिका संख्या-1215 अबतक संबंधित पथ प्रमंडल में समर्पित नहीं किया गया, जो आपके द्वारा उच्चाधिकारी के निदेश के अवहेलना का द्योतक है। (x) ध्यातव्य हो कि इस संबंध में CAG प्रतिवेदन 2003-04 की सिविल कंडिका-4.1.2 के आलोक में आपसे पूर्व में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। CAG के प्रतिवेदन संख्या-548 में लोक लेखा समिति से प्राप्त अनुश्ांसा के आलोक में सरकार को हुई आर्थिक क्षति (Pecuniaray Loss) के लिए वसूलनीय राशि रुपये 26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार) में आपके समानुपातिक दोष के विरूद्ध आपसे रुपये 5,33,200/-(पाँच लाख तैतीस हजार दो सौ रुपये) की वसूली का आकलन किया गया है।
2. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री यादव ने अपना कारण-पृच्छा उत्तर पत्रांक-शून्य, दिनांक 07.05.2018 समर्पित किया, जो उनके अनुसार आंशिक उत्तर है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पूर्व के स्पष्टीकरण के संबंध में पत्र दिनांक 01.03.2013 द्वारा मांगे गये अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः उन्होंने आंशिक स्पष्टीकरण समर्पित किया है। 3. उल्लेखनीय है कि श्री यादव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (सी) के तहत कारण-पृच्छा किये जाने से पहले विभागीय पत्रांक-2203(एस) दिनांक 24.02.2011 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु पत्रांक-शून्य, दिनांक-10.03.2011 द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की माँग की गयीः- (i) आरोप से संबंधित जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन। (ii) मापी पुस्तिका की फोटोप्रति। (iii) एकरारनामा की फोटोप्रति। (iv) अंतिममापी की फोटोप्रति। (v) उनके द्वारा की गयी सभी मापी की फोटोप्रति।
(vi) आरोप की सम्पुष्टि में अबतक किये गये जाँचों में जाँच पदाधिकारियों/उच्चाधिकारियों का सभी प्रतिवेदन/मंतव्य की फोटोप्रति।
4. वांछित कागजाताें के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के पत्रांक-4151अनु॰, दिनांक-09.09.2012 द्वारा एकरारनामा संख्या-4F2, वर्ष 2000-01 एवं 135F2 वर्ष 1998-99 के एकरारनामा संबंधी मापी34 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 पुस्तिका एवं प्रमाणकों की छाया प्रति समर्पित की गयी। उक्त अभिलेखों को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-10890(एस), दिनांक-01.10.2012 द्वारा श्री यादव को पुनः स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। 5. श्री सिंह ने पत्रांक-शून्य, दिनांक-01.03.2013 द्वारा हालांकि अपना आंशिक स्पष्टीकरण समर्पित किया लेकिन साथ ही उक्त स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहने के स्थिति में उन्होने उल्लेख किया कि उन्हें उपलब्ध कराया गया अभिलेख अधूरा है तथा उन्हें पूर्ण स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कुछ अन्य अभिलेख, यथा-पूरक एकरारनामा से संबंधित सभी कागजात एवं मूल एकरारनामा/पूरक एकरारनामा से संबंधित सभी मापी पुस्तिका की फोटो प्रति की आवश्यकता होगी। 6. श्री यादव के उक्त आंशिक स्पष्टीकरण के आलोक में पत्रांक-4637(एस), दिनांक-12.06.2013 एवं बाद के स्मार पत्रों के माध्यम से वांछित अभिलेखों की माँग कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना से किया गया। कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम के पत्र ज्ञापांक-1445, दिनांक-02.07.2013 से ज्ञात हुआ कि सिविल कंडिका- 4.1.2/03-04 से संबंधित दो पथों में 11 मापी पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया। इनमें से मापीपुस्त संख्या-1215, 1074 एवं 1345 वर्तमान में गायब है, जिसके संबंध में संबंधित कनीय अभियंताओं के विरूद्ध F.I.R. दायर किये जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मापीपुस्त संख्या-1215 को गायब करने से संबंधित कर्मी-स्वंय श्री राम एकबाल प्रसाद सिंह यादव है। 7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-548 के अनुसार मामले से संबंधित अभियंताओं से D26.66 लाख की वसूली का मामला बनता है, जिसके आलोक में श्री यादव के स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी तथा उनके पूर्व के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए समानुपातिक दोष के आधार पर D (पाँच लाख तैतीस हजार दो सौ रूपये मात्र) की वसूली का आकलन किया गया तथा उक्त राशी की वसूली हेतु पायी गयी अनियमितता के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-3021(एस), दिनांक-13.04.2018 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत कारण पृच्छा की माँग की गयी। 8. श्री यादव ने अपना कारण-पृच्छा पत्रांक-शून्य, दिनांक 07.05.2018 समर्पित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व के स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक 01.03.2013 को आधार बनाते हुए यह अंकित किया है कि यह उत्तर भी उनका आंशिक स्पष्टीकरण ही है। विभागीय पत्रांक-3593(एस) दिनांक 12.06.2020 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के पत्रांक-841, दिनांक 24.06.2019 तथा पत्रांक-998, दिनांक 15.07.2019 से प्राप्त मामले से संबंधित अभी तक के सभी अभिलेख श्री यादव को भेजते हुए उन्हें अन्तिम रूप से स्मारित किया गया कि 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना कारण-पृच्छा उत्तर विभाग को समर्पित करें। अन्तिम रूप से स्मारित किये जाने के पश्चात एक लंबी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी श्री यादव के द्वारा कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया गया। उन्होंने अपने आंशिक कारण-पृच्छा उत्तर पत्रांक-शून्य, दिनांक 07.05.2018 में पूर्व के स्पष्टीकरण उत्तर को ही आधार बनाया है, जिसे पूर्व में ही अस्वीकृत करते हुए उनसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(सी) के तहत कारण-पृच्छा की गयी थी। अन्तिम रूप से स्मारित करने के पश्चात भी उनके द्वारा उत्तर समर्पित नहीं किये जाने पर यह माना जा सकता है कि उनको कारण-पृच्छा के संंबंध में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार उनके आंशिक कारण-पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(सी) के तहत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :- '' D5,33,200/-(पाँच लाख तैतीस हजार दो सौ रुपये) की वसूली।'' 9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव।
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18 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-1(पथ)-विविध-01/2013-6419(एस) --श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बक्सर सम्प्रति स्वैच्छिक सेवानिवृत (दिनांक-31.08.2013) से उक्त पदस्थापन अवधि में ब्रह्मपुर-कोरानसराय पथ के कि॰मी॰ 0 से 24.00 में CRF निधि से कराये गये चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अन्तर्गत लीड की राशि के दावा (Claim) की स्वीकृति के बिना किये गये संवेदक को भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-8057(एस) दिनांक 10.10.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार ने पत्रांक-01अनु॰, दिनांक 22.10.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक-5271(एस) दिनांक 16.06.2017 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नलिखित है :- (i) पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत ब्रहमपुर-कोरानसराय पथ के 0 से 24 कि0मी0 में सी0आर0एफ0 निधि से कराये गये कार्य में संवेदक द्वारा प्रयुक्त स्टोन एग्रीगेट स्वीकृत स्थान करवंदिया-सासाराम से न लाकर डाला एवं अहरौरा (उत्तर प्रदेश) से लाया गया, जिसके लिए 10th A/c Bill से अतिरिक्त लीड की राशि D1,87,69,854 (एक करोड़ सतासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये) का संवेदक को भुगतान करने हेतु श्री कुमार के पत्रांक-308 दिनांक-05.03.11 द्वारा35 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 claim के रूप में अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को सूचित किया गया कि संवेदक को नये स्वीकृत मार्ग करबंदिया-सासाराम से स्टोन एग्रीगेट लाकर कार्य करना था, परन्तु सासाराम में स्टोन एग्रीगेट की पर्याप्त मात्रा एवं विशिष्टियों के अनुरूप ग्रेडिंग का स्टोन एग्रीगेटउपलब्ध नहीं रहने के कारण संवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अहरौरा एवं डाला से स्टोन एग्रीगेट लाकर विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराया गया, जिसकी दूरी स्वीकृत एलाइमेन्ट करबंदिया-सासाराम से अधिक है।
(ii) श्री कुमार के उक्त पत्र के आलोक में अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक-585अनु0 दिनांक-09.06.11 द्वारा उक्त लीड के भुगतान के स्वीकृति को अमान्य करार करते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के रूप में श्री कुमार के द्वारा अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के उक्त पत्र के द्वारा दिये गये निर्देश को नजरअंदाज करते हुए अतिरिक्त लीड की राशि D1,87,69,854 (एक करोड़ सतासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये) का भुगतान संवेदक को किया गया, जिसे कार्यपालक अभियंता के कार्यालय आदेश संख्या-15-सहपठित ज्ञापांक-151 दिनांक-30.01.13 द्वारा अवैध माना गया। इस प्रकार उच्चाधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उक्त अवैध भुगतान के लिए श्री कुमार का दायित्व परिलक्षित होता है।
2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-647अनु, दिनांक 12.03.2022 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या-01 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या-02 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-5428(एस) दिनांक 02.11.2022 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार को भेजा गया द्वितीय कारण-पृच्छा पत्र वापस लौट गयी, तदालोक में दिनांक 22.05.2023 को सभी हिन्दी समाचार पत्रों में इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति छपवाई गयी। प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में श्री कुमार का पत्र दिनांक 23.05.2023 प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उनका वर्त्तमान पता-बंगलोर, कर्नाटक स्थानांतरित हो चुका है। उनके स्थानांतरित पते पर पुनः विभागीय पत्रांक-3374(एस), दिनांक 14.06.2023 के द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी।
3. श्री दिलीप कुमार ने पत्र दिनांक 22.06.2023 एवं 02.07.2023 के द्वारा एतद् संबंधी द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित किया। उनके द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर के विभागीय समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता (दक्षिण) से Extra lead के भुगतान के अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। उन्हाेंने विभाग को प्रेषित एतद् संबंधी प्रतिवेदन मेंं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए अतिरिक्त लीड के रूप में भुगतान की राशि रुपये 1,87,69,854/-मात्र के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य अंकित किये है :-
(i) प्रमंडल में उपलब्ध अन्तिम विपत्र एवं मापी पुस्त के अनुसार कुल रुपये 1,37,06,058/-का विपत्र पारित होने हेतु लंबित है।
(ii) इसके अतिरिक्त Escalation विपत्र की अन्तिम राशि रुपये 22,39,964/- है, जिसको भी पारित होना शेष है।
(iii) उक्त दोनों विपत्रों को पारित कर समायोजन करने के उपरांत भी अतिरिक्त भुगतान की राशि रुपये 1,87,69,854/- में से रुपये 1,59,46,022/-समायोजन के उपरांत रुपये 28,23,832/- का समायोजन हेतु शेष रहेगा। (iv) जमा जमानत की राशि रुपये 67,50,000/- के BG के विरूद्ध रुपये 69,61,892/- का ड्राफ्ट हेतु संबंधित बैंक से पत्राचार वर्ष 2014 तक किया गया है, किन्तु राशि प्राप्त नहीं हुआ है।
3.1 मुख्य अभियंता ने प्रतिवेदित किया है कि रुपये 1,87,69,854/- मात्र का भुगतान किया गया है तथा अमान्य हो जाने के उपरांत वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी है। साथ ही अन्तिम विपत्र पारित कर समायोजन का भी प्रयास नहीं किया गया। अन्तिम विपत्र, मूल्य वृद्धि का विपत्र पारित हो जाता तो भी तकरीबन रुपये 28,23,832/-(पूर्व पत्र में यह राशि रुपये 29,61,892/-है), का समायोजन शेष रहता। जमा जमानत की राशि के बदले BG रुपये 67,50,000/- भी प्रदान किया गया है तथा उक्त BG से भी असमायोजित राशि का समायोजन हेतु नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी है। 4. मुख्य अभियंता, दक्षिण के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री दिलीप कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के द्वारा निदेशों का अवहेलना करते हुए अतिरिक्त लीड की राशि रुपये 1,87,69,854/-(एक करोड़ सत्तासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रुपये) मात्र का भुगतान किया गया है। इस भुगतान को अमान्य हो जाने की स्थिति में इसके वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई भी नहीं की गयी है। अतः समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के निर्णयोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना संख्या-3223(एस) दिनांक 22.04.2025 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत श्री कुमार के विरूद्ध ''50 प्रतिशत पेंशन की कटौती 10 (दस) वर्षो तक'' किये जाने दंड संसूचित किया गया। 5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार का पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्र दिनांक 30.04.2025 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया है कि-उनकी ओर से यद्यपि यह गलती की गयी है, परन्तु यह गलती जान-बूझकर नहीं की गयी है। साथ ही उनके ओर से स्वास्थ्य संबंधी कठिनाईयों का भी उल्लेख अभ्यावेदन में किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले में सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है, क्योंकि सम्पूर्ण राशि की वसूली संवेदक के Security Deposit चेक से कर लिया गया है।36 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 6. श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-5049(एस) दिनांक 02.06.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर से संवेदक को भुगतान किये गये अतिरिक्त लीड की राशि में से वास्तविक रूप से कितनी राशि की वसूली की गयी है तथा कितनी राशि सम्प्रति समायोजन हेतु शेष है, के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के पत्रांक-1169, दिनांक 16.06.2025 के द्वारा एतद् संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त लीड के रूप में भुगतान की गयी राशि रुपये 1,87,69,854/-(एक करोड सतासी लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चौवन) मात्र का समायोजन अभी भी लंबित है।
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बक्सर सम्प्रति स्वैच्छिक सेवानिवृत (दिनांक-31.08.2013) के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई नया विचारणीय तथ्य नहीं रहने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव।
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14 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-4(पथ)नि॰वि॰-09/2019-6252(एस)--श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक 18.11.2019 को परिवादी श्री निखिल कुमार से रूपये (सोलह लाख रूपये) रिश्वत्् लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर मान््नीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय (ट्रैप), भागलपुर के आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा, भागलपुर में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या-045/2019 दिनांक 17.11.2019 दर्ज किये जाने के मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या-10202(एस) दिनांक 25.11.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) के तहत श्री कुमार के काराधीन होने की तिथि 18.11.2019 के प्रभाव से निलंबित किया गया। 2. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त निगरानी थाना कांड में मान््नीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 04.11.2020 को पारित बेल (Bail) आदेश से Released होने का संदर्भ देते हुए कारा से रिहाई के बाद दिनांक 09.11.2020 के पूर्वाह््न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0-481(एस) सहपठित ज्ञापांक-482 (एस) दिनांक-22.01.2021 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (i) के प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के द्वारा दिनांक 09.11.2020 के पूर्वाह््न में योगदान किए जाने की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए उनके योगदान को स्वीकृत किया गया। 3. श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं॰-045/2019 सम्प्रति अनुसंधानरत रहने एवं उसमें अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के साथ ही प्रश्नगत मामले में श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (ii) सहपठित 9 (1) (क) के प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-481(एस) सहपठित ज्ञापांक-482(एस) दिनांक- 22.01.2021 के द्वारा श्री कुमार को उनके योगदान किये जाने की तिथि 09.11.2020 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया। 4. श्री कुमार के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के मामले में निगरानी थाना कांड सं॰-045/2019 दर्ज होने एवं इसी क्रम में इनके विरूद्ध 1,02,24,509/- मात्र के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना काण्ड संख्या-53/2019 दर्ज होने के आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत् विभागीय संकल्प संख्या-1811(एस) दिनांक-17.03.2021 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। 5. श्री कुमार दिनांक-31.01.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गये है। वित्त विभाग के पत्र ज्ञापांक-12753 दिनांक-26.11.1970 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रतिः निलम्बन अवधि में सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (पत्राचार का पता-फ्लैट नं॰-308, पो॰थाना-राजीवनगर, हरिचरण रसिडेन्सियल, नंदनपुरी, अम्बेदकर पथ, पटना-800014) को उनके सेवानिवृति की तिथि-31.01.2025 के अपराह्न से निलंबन मुक्त किया जाता है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। 6. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निलंबन अवधि (दिनांक-09.11.2020 से 31.01.2025 तक) का विनियमन नियमानुसार उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अन्तिम फलाफल के आधार पर किया जायेगा।37 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 7. श्री कुमार के कारावास में बितायी गयी अवधि से उद्भूत निलंबन अवधि (दिनांक-18.11.2019 से 08.11.2020 तक) का विनियमन नियमानुसार उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या- 045/2019 के निष्पादन के उपरान्त उसके फलाफल के आधार पर किया जायेगा। 8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, अवर सचिव।
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11 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-04(पथ)-आरोप-50/2021-6148(एस)--श्री सुरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत एन॰एच॰-28 के यू॰पी॰/बिहार सीमा से बथनाकुट्टी-गोपालगंज-डुमरियाघाट खंड के कि॰मी॰ 360.915 से कि॰मी॰ 424.915 तक के सड़क के सुदृढ़ीकरण सहित डुमरियाघाट में गंडक पुल के निर्माण कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के संबंध में विभागीय पत्रांक-3217(एस)अनु॰ दिनांक-13.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संबंध में श्री राय के द्वारा अगस्त-2019 में स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जो विभागीय समीक्षा में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा श्री राय के दिनांक-28.02.2019 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(सी) के तहत् विभागीय पत्रांक-3857(एस)अनु॰ दिनांक-26.07.2022 के द्वारा निम्न आरोपों के लिये उनसे कारण पृच्छा की गयीः-
(i) A/C Bill Payment एकरारनामा BOQदर से 4.99% ज्यादा किया गया है, जबकि 2.324% कम पर Payment करना है अर्थात् प्रत्येक Running Bill में 2.324% + 4.99% = 7.324% ज्यादा Payment किया गया।
38(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 4. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक-शून्य दिनांक- 05.09.2024 को अस्वीकृत करते हुये प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(सी) के तहत् निम्न दंड अधिरोपित किया जाता हैः-
(i) अधिकायी भुगतान पर ब्याज की कुल राशि में से इनके पेंशन से अनुपातिक रूप से रू॰ 27,887.90 (रूपये सताईस हजार आठ सौ सत्तासी एवं नब्बे पैसे) की वसूली।
(ii) इनके पेंशन से 10 प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 वर्षोंतक।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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11 जुलाई 2025
सं0 निग/सारा-04(पथ)-आरोप-50/2021-6158(एस)--श्री राम राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत एन॰एच॰-28 के यू॰पी॰/बिहार सीमा से बथनाकुट्टी-गोपालगंज-डुमरियाघाट खंड के कि॰मी॰ 360.915 से कि॰मी॰ 424.915 तक के सड़क के सुदृढ़ीकरण सहित डुमरियाघाट में गंडक पुल के निर्माण कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के संबंध में विभागीय पत्रांक-3218(एस)अनु॰ दिनांक-13.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस संबंध में श्री राय के द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-18.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जो विभागीय समीक्षा में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा श्री राय के दिनांक-31.05.2018 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(सी) के तहत् विभागीय पत्रांक-3856(एस)अनु॰ दिनांक-26.07.2022 के द्वारा निम्न आरोपों के लिये उनसे कारण पृच्छा की गयीः-
(iv) A/C Bill Payment एकरारनामा BOQ दर से 4.99% ज्यादा किया गया है, जबकि 2.324% कम पर Payment करना है अर्थात् प्रत्येक Running Bill में 2.324% + 4.99% = 7.324% ज्यादा Payment किया गया।
39 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025(ii) इनके पेंशन से 10 प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 वर्षोंतक।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह॰/-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
4 नवम्बर 2025
एस0ओ0 366, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अवधेश कुमार, (नामांकन सं0-1771/1999), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-376/2025/7051/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
4 नवम्बर 2025
एस0ओ0 366, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-376/2025/7051/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 4th November 2025
S.O. 366 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Abdhesh Kumar, (Enrolment No.-1771/1999), Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-376/2025/7051/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 40
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 367, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद कुमार दास, (नामांकन सं0-2093/2006), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2025/7163/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 367, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2025/7163/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 367 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Das, (Enrolment No.- 2093/2006), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.
(File no. -A/Not-57/2025/7163/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 368, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सर्बानन्द पाण्डेय, (नामांकन सं0-2111/2000), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2025/7164/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)41 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 368, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2025/7164/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 368 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sarbanand Pandey, (Enrolment No.- 2111/2000), Advocate, Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.
(File no. -A/Not-72/2025/7164/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 369, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीव कुमार चौहान, (नामांकन सं0-2763/2006) अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2025/6957/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 369, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-111/2025/6957/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 42
The 30th October 2025
S.O. 369 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Chauhan, (Enrolment No.- 2763/2006) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-111/2025/6957/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 370, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार, (नामांकन सं0-5371/1996), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2025/7211/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 370, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-112/2025/7211/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 12th November 2025
S.O. 370 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, (Enrolment No.-5371/1996) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-112/2025/7211/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)43 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 371, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 मोईजुर रहमान, (नामांकन सं0-3227/2000) अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2025/6976/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 371, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2025/6976/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st October 2025
S.O. 371 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Moizur Rahman, (Enrolment No.- 3227/2000) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-114/2025/6976/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 372, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुभाष कुमार, (नामांकन सं0-1547/2006) अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2025/7101/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 44
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 372, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-115/2025/7101/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 372 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subhash Kumar, (Enrolment No.-1547/2006) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-115/2025/7101/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 373, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज कुमार सहनी, (नामांकन सं0-118/2006), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2025/6958/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 373, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-117/2025/6958/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)45 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 The 30th October 2025
S.O. 373 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj Kumar Sahani, (Enrolment No.- 118/2006), Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-117/2025/6958/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 374, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उमेश प्रसाद मेहता, (नामांकन सं0-3506/1995), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-120/2025/7212/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 374, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-120/2025/7212/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 12th November 2025
S.O. 374 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Umesh Prasad Mehta, (Enrolment No.- 3506/1995) Advocate Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-120/2025/7212/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 46
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 375, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 अयुब, (नामांकन सं0-852/1994), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-121/2025/6959/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 375, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-121/2025/6959/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 30th October 2025
S.O. 375 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Ayub, (Enrolment No.- 852/1994), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.
(File no. -A/Not-121/2025/6959/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
--------
29 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 376, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवीन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/2017/2003) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-140/2025/6940/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)47 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
29 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 376, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-140/2025/6940/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 29th October 2025
S.O. 376 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabindra Kumar, (Enrolment No.-BR/2017/2003), Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.
(File no. -A/Not-140/2025/6940/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 377, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री योगेन्द्र पंडित, (नामांकन सं0-BR/6162/1996) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-152/2025/7167/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 377, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-152/2025/7167/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 48
The 10th November 2025
S.O. 377 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Yogendra Pandit, (Enrolment No.-BR/6162/1996) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-152/2025/7167/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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13 नवम्बर 2025
एस0ओ0 378, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजकिशोर लाल, (नामांकन सं0-BR/2087/2001) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2025/7317/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
13 नवम्बर 2025
एस0ओ0 378, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-155/2025/7317/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 13th November 2025
S.O. 378 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajkishore Lal, (Enrolment No.-BR/2087/2001) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-155/2025/7317/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)49 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 379, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ज्योति कुमार, (नामांकन सं0-BR/398/2008) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-156/2025/7166/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 379, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-156/2025/7166/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 379 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jyoti Kumar, (Enrolment No.- BR/398/2008) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-156/2025/7166/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
--------
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 380, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव कुमार, (नामांकन सं0-BR/3443/1999) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-159/2025/7161/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 50
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 380, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-159/2025/7161/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 380 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar, (Enrolment No.- BR/3443/1999), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-159/2025/7161/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 381, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार, (नामांकन सं0-BR/1309/1992) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-160/2025/7160/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 381, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-160/2025/7160/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)51 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 The 10th November 2025
S.O. 381 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, (Enrolment No.- BR/1309/1992), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-160/2025/7160/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 382, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आलोक कुमार तांती, (नामांकन सं0-BR/1797/1990) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-161/2025/7115/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 382, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-161/2025/7115/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 382 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Alok Kumar Tanti, (Enrolment No.- BR/1797/1990) Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-161/2025/7115/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 52
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 383, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विकास, (नामांकन सं0-BR/741/2008), अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-162/2025/7114/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 383, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-162/2025/7114/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 383 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bikash, (Enrolment No.- BR/741/2008), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-162/2025/7114/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 384, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/1591/1987) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-164/2025/7213/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)53 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 384, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-164/2025/7213/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 12th November 2025
S.O. 384 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satyendra Kumar Sinha, (Enrolment No.- BR/1591/1987) Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-164/2025/7213/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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29 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 385, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रामजी पोद्दार, (नामांकन सं0-BR/2053/1990) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-172/2025/6939/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
29 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 385, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-172/2025/6939/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 54
The 29th October 2025
S.O. 385 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ramjee Poddar, (Enrolment No.- BR/2053/1990) Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.
(File no. -A/Not-172/2025/6939/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 386, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनीष कुमार सिंह, (नामांकन सं0-1680/2000), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-237/2025/6968/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 386, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-237/2025/6968/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 30th October 2025
S.O. 386 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manish Kumar Singh, (Enrolment No.-1680/2000), Advocate Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.
(File no. -A/Not-237/2025/6968/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)55 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
11 नवम्बर 2025
एस0ओ0 387, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अखिलेश्वर सिंह निराला, (नामांकन सं0-8886/1996), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-240/2025/7208/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
11 नवम्बर 2025
एस0ओ0 387, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-240/2025/7208/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 11th November 2025
S.O. 387 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Akhileshwar Singh Nirala, (Enrolment No.- 8886/1996), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.
(File no. -A/Not-240/2025/7208/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 388, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धनंजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/1746/2013), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-246/2025/7168/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 56
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 388, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-246/2025/7168/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 388 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dhananjay Kumar, (Enrolment No.-BR/1746/2013), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.
(File no. -A/Not-246/2025/7168/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 389, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पवन कुमार भारती, (नामांकन सं0-319/2012), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-256/2025/6970/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 389, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-256/2025/6970/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)57 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 The 30th October 2025
S.O. 389 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pawan Kumar Bharti, (Enrolment No.-319/2012), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.
(File no. -A/Not-256/2025/6970/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 390, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेश कुमार, (नामांकन सं0-3124/2003), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-260/2025/7111/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 390, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-260/2025/7111/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 390 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar, (Enrolment No.- 3124/2003), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.
(File no. -A/Not-260/2025/7111/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 58
22 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 391, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार ब्रज किशोर प्रसाद, (नामांकन सं0-1017/1998), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-261/2025/6873/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
22 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 391, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-261/2025/6873/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 22nd October 2025
S.O. 391 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Braj Kishor Prasad, (Enrolment No.- 1017/1998), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.
(File no. -A/Not-261/2025/6873/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 392, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रामस्वरूप यादव, (नामांकन सं0-2362/2009), अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-269/2025/7182/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)59 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 392, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-269/2025/7182/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 10th November 2025
S.O. 392 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Shawaroop Yadav, (Enrolment No.- 2362/2009), Advocate, Aurangabad a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.
(File no. -A/Not-269/2025/7182/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 393, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0-1019/2007), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-271/2025/6956/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 393, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-271/2025/6956/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 60
The 30th October 2025
S.O. 393 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar, (Enrolment No.-1019/2007), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.
(File no. -A/Not-271/2025/6956/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 394, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिव नाथ मंडल, (नामांकन सं0-2738/2007), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-272/2025/7113/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 394, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-272/2025/7113/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 394 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shiv Nath Mandal, (Enrolment No.- 2738/2007), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.
(File no. -A/Not-272/2025/7113/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)61 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 395, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार, (नामांकन सं0-1303/2011), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-273/2025/7112/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 395, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-273/2025/7112/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th November 2025
S.O. 395 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar, (Enrolment No.- 1303/2011), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.
(File no. -A/Not-273/2025/7112/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 396, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रणव शंकर, (नामांकन सं0-BR/119/2012) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-339/2025/7214/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 62
12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 396, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-339/2025/7214/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 12th November 2025
S.O. 396 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pranaw Shanker, (Enrolment No.- BR/119/2012), Advocate Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.
(File no. -A/Not-339/2025/7214/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 397, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार सिंह, (नामांकन सं0-354/1999), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-343/2025/7181/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
10 नवम्बर 2025
एस0ओ0 397, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-343/2025/7181/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)63 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 The 10th November 2025
S.O. 397 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar Singh, (Enrolment No.- 354/1999), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.
(File no. -A/Not-343/2025/7181/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 398, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शम्भू राय, (नामांकन सं0-3958/1999), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-344/2025/6975/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 398, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-344/2025/6975/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st October 2025
S.O. 398 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shambhu Roy, (Enrolment No.- 3958/1999), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.
(File no. -A/Not-344/2025/6975/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 64
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 399, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिनोदा नंद चौधरी, (नामांकन सं0-766/2009), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-346/2025/6955/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
30 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 399, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-346/2025/6955/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 30th October 2025
S.O. 399 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binoda Nand Choudhary, (Enrolment No- 766/2009), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.
(File no. -A/Not-346/2025/6955/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 400, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संतोष कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-542/2012), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-350/2025/6974/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)65 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 400, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-350/2025/6974/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st October 2025
S.O. 400 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Sinha, (Enrolment No.-542/2012), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.
(File no. -A/Not-350/2025/6974/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 401, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती वहिदा खातुन, (नामांकन सं0-1674/2004), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-351/2025/7116/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
5 नवम्बर 2025
एस0ओ0 401, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-351/2025/7116/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 66
The 5th November 2025
S.O. 401 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Wahida Khatoon, (Enrolment No.- 1674/2004), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.
(File no. -A/Not-351/2025/7116/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 402, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती राज कुमारी, (नामांकन सं0-898/2000), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-354/2025/6971/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 402, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-354/2025/6971/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st October 2025
S.O. 402 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Raj Kumari, (Enrolment No.- 898/2000), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.
(File no. -A/Not-354/2025/6971/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)67 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 403, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं0-1455/1999), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-356/2025/6973/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
31 अक्तूबर 2025
एस0ओ0 403, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-356/2025/6973/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 31st October 2025
S.O. 403 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shailendra Kumar Singh, (Enrolment No.- 1455/1999), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.
(File no. -A/Not-356/2025/6973/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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4 नवम्बर 2025
एस0ओ0 404, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती आँचल कुमारी, (नामांकन सं0-BR/917/2017), अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-367/2025/7064/जे0)
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 68
4 नवम्बर 2025
एस0ओ0 404, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-367/2025/7064/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 4th November 2025
S.O. 404 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs Anchal Kumari, (Enrolment No.- BR/917/2017), Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.
(File no. -A/Not-367/2025/7064/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 405, दिनांक 26 नवम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राकेश प्रसाद चौरसिया, (नामांकन सं0-BR/1209/2014), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-390/2025/7247/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
12 नवम्बर 2025
एस0ओ0 405, दिनांक 26 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-390/2025/7247/जे0)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)69 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025 The 12th November 2025
S.O. 405 dated the 26th November 2025 --In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rakesh Prasad Chaurasia, (Enrolment No.- BR/1209/2014), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.
(File no. -A/Not-390/2025/7247/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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परिवहन विभाग
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अधिसूचना
19 नवम्बर 2025
सं0 04/STA-(विविध)-01/2024-9195--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(i) के रूप में कुल 15(पन्द्रह) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।
अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित मार्गों में से मार्ग संख्या-MPPY 1866, MPPY 977 एवं MPPY 81 में आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। अनुलग्नक-अनुसूची-'क'-(i) एवं 'क'-(ii)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, उप सचिव। मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत् अधिसूचित होने वाले नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-
अनुसूची-'क'(i)
| क्रम सं0 | मार्ग संख्या | मार्ग का नाम | मार्ग का भाया | मार्ग की दूरी (कि0मी0) | अभियुक्ति |
| 1 | MPPY 2031 | सिंधिया घाट से बेगूसराय | हांरिचक, संजात, गाड़ा, नौला, भीठ, डीहपर, मलहडीह, सरैया, मुजफ्फरा, पकड़ी, बीरपुर बस स्टैण्ड, बीरपुर थाना चौक, पर्रा, फलकारी, कारीचक, बागवाड़ा, पचम्बा | 49 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 2 | MPPY 2032 | मटिहानी से अगुवानी | बेगूसराय, बलिया, साहेबपु कमाल, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, जमालपुर, मडै़या, परबत्ता | 96 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 3 | MPPY 2033 | मटिहानी से अलौली | बेगूसराय, मंझौल, बखरी, हरपुर | 66 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 4 | MPPY 2034 | मटिहानी से समस्तीपुर | बेगूसराय, बरोनी जीरोमाईल, तेघड़ा, बछवाड़ा, दलसिंहसराय, मुसरीघरारी | 79 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 5 | MPPY 2035 | नारायण पिपर से बेगूसराय | खांजहापुर, बरियारपुर, मंझौल | 33 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 6 | MPPY 2036 | दुलमपुर से जमुई | सरौन, चकाई, सोनो, झाझा, दादपुर, गिद्धौर, कटौना | 100 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 7 | MPPY 2037 | आढ़ा से जमुई | चन्द्रदीप, परसामा नहर, अलीगंज, मिर्जागंज, सिकन्दरा, महिसौढ़ी चौक | 41 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 8 | MPPY 2038 | जमुई से लखीसराय | दुलमपुर, सरौन, चकाई, सोनो, झाझा, दादपुर, गिद्धौर | 135 | आर.टी.ए. मुंगेर |
| 9 | MPPY 2039 | धनरूआ से इस्लामपुर | बैरिया बस स्टैण्ड पटना, फतुहाँ, हिलसा, एकंगरसराय | 92 | आर.टी.ए. पटना |
| 10 | MPPY 2040 | धनरूआ से जमुई रेलवे स्टेशन | पटना, बख्तियारपुर, हरनौत, बिहारशरीफ, नवादा, पकरीबरावां, चन्द्रदीप, अलीगंज, सिकन्दरा, मसौढ़ी चौक | 215 | आर.टी.ए. पटना |
| 11 | MPPY 2041 | दानापुर से इस्लामपुर | सिपारा, ब रिया ै बस स्टैण्ड पटना, फतुहाँ, हिलसा, एकंगरसराय | 91 | आर.टी.ए. पटना |
| 12 | MPPY 2042 | जमुई रेलवे स्टेशन से धनरूआ | मसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, पकरीबरावां, वारसलीगंज, खराट मोड़, गिरियक, बिहारशरीफ, फतुहाँ, पटना | 200 | आर.टी.ए. पटना |
| 13 | MPPY 2043 | धनरूआ से दरभंगा | पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली मोड़ | 160 | आर.टी.ए. पटना |
| 14 | MPPY 2044 | धनरूआ से बिहारशरीफ | पटना, फतुहाँ, बख्तियारपुर, हरनौत | 115 | आर.टी.ए. पटना |
| 15 | MPPY 2045 | इस्लामपुर से धनरूआ | एकंगरसराय, हिलसा, फतुहाँ, बैरिया बस स्टैण्ड पटना, सिपारा, मसौढ़ी | 117 | आर.टी.ए. पटना |
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत् अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों में संशोधित मार्ग की सूची :-
अनुसूची-'क'(ii)
| क्रम सं0 | मार्ग संख्या MPPY | पूर्व से अधिसूचित मार्ग का नाम | पूर्व से अधिसूचित मार्ग का भाया | संशोधित मार्ग का नाम | संशोधित मार्ग का भाया | मार्ग की द री ू (कि0मी0) | अभियुक्ति |
| 1 | MPPY1866 | फुलौत से मधेपुरा | उदाकिशुनगंज | फुलौत से मधेपुरा | सपरदह, करामा, कुरसण्डी, पुरौनी, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा | 62 | आर.टी.ए. सहरसा |
| 2 | MPPY 81 | - | मुख्यालय से सिपारा होेते हुए परसा बाजार, पुनपुन, पोठही, नदवॉं, मसौढ़ी, जगपुरा, भैसवा, बारी बिगहा, औरंगपुर, कादिरगंज, गोनपुरा, दत्तमई तक। | दतमई से बैरिया बस स्टैण्ड पटना | गोनपुरा, कादीरगंज, औरंगपुर, बारीविगहा, भैसवा, जगनपुरा, मसौढ़ी, नदवां, पोठही, पुनपुन, परसा बाजार, सिपारा | 50 | आर.टी.ए. पटना |
| 3 | MPPY 977 | नैनीजोर से बक्सर | महुआर, उधुरा, ब्रहमपुर | नैनीजोर से बक्सर | महुआर, उधुरा, ब्रह्ममपुर, कृष्णाब्रह्मम, नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, बक्सर गोलंबर। | 56 | आर.टी.ए. पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह0/-अस्पष्ट, उप सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 36—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
71 (cid:464)बहार गजट, 26 नवम्बर 2025भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।
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No. 1155&&I, Tanya, D/O.-Dina Nath Prasad, residing at Aparna Dayal Residency- Block- B, Flat no.- 104, Mitra Mandal Colony, Saket Vihar,P.O.-Anisabad, P.S.-Phulwari sharif, Dist.-Patna. My name is written as Tanya on all my Educational certificates. Tanya Prasad is mentioned on my Aadhar Card and PAN Card. Tanya Prasad and Tanya both the names refer to the same person. From now onwards I shall be known and identified as Tanya Prasad for all official purposes. Affidavit No.:-4784 Date:- 12.09.2025.
Tanya.
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No. 1156&&I Kajal Chatterjee W/o Shuvendu Kumar Banerjee R/o High School Para, Near Maheshwari Academy School, Katihar-854105, (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.03 Dated 06/09/2025, that my name mentioned in my PAN card written as Kajal Chatterjee. In my Aadhar card my name is written as Kajal Banerjee. I hereby declare that both the name Kajal Chatterjee and Kajal Banerjee pertain to one and same person. That I shall be known as I Kajal Chatterjee, for all purposes.
Kajal Chatterjee.