असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
6 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1737) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 27 नव(cid:224)बर 2025
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बिहार सरकार राज्य के गुणात्मक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए —त संकल्पित है। बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु आवश्यक है कि पारंपरिक विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था से आगे जाकर बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी (New Age Economy) का निर्माण किया जाय। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा पाँच वर्षों का लक्ष्य रखा गया है।
2. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य अंतर्गत ही न्यू एज इकोनॉमी के प्रक्षेत्र से संबंधित उद्यमों को स्थापित/विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। इस उद्देश्य को योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि इस क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी, जो बिहारी मूल के हैं तथा जिनके द्वारा बिहार अंतर्गत अथवा बिहार से बाहर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के स्टार्ट अप को सफल तरीके से स्थापित किया गया है एवं आज वैश्विक पैमाने पर कार्य कर रहे है, का सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाय। तैयार की गई कार्य योजना/नीति का कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण भी अपेक्षित है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 नव(cid:224)बर 2025 4. कार्य योजना के निर्माण हेतु शीर्ष समिति द्वारा एक कार्य योजना समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें बिहार राज्य के वैसे पाँच अग्रणी उद्यमियों, जिनके द्वारा बिहार अंतर्गत अथवा बिहार से बाहर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के स्टार्ट अप, न्यू ऐज इकोनॉमी के प्रक्षेत्र से संबंधित उद्यमों, आदि को सफल तरीके से स्थापित किया गया है एवं आज वैश्विक पैमाने पर कार्य कर रहे है, को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। इनका चयन शीर्ष समिति के द्वारा किया जायेगा। साथ ही इस कार्य योजना समिति में उपरोक्त वर्णित विभागों द्वारा नामित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून) भी सदस्य होंगे। शीर्ष समिति के द्वारा समिति के सदस्यों (निजी अथवा सरकारी) में से इस समिति का अध्यक्ष नामित किया जायेगा।
5. कार्य योजना समिति का कार्यकाल छः माह का होगा। समिति के द्वारा तीन माह के अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शीर्ष समिति के समक्ष समर्पित किया जायेगा तथा इस कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए समिति अगले तीन माह कार्य करेगी। समिति की स्थापना उद्योग विभाग के अतर्गत होगी तथा चयनित उद्यमी सदस्यों के मानदेय एवं अन्य भत्ते का निर्धारण एवं भुगतान उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. उपरोक्त कंडिकाओं में निहित प्रावधानों के तहत बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमिओं एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्ट अप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित/प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वी—ति प्रदान की जाती है।
7. उक्त पर दिनांक-25.11.2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को प्रेषित की जाय। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,