असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 1745) पटना, सोमवार, 1 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025
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राज्य के प्रमुख शहरों की बढ़ती जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं भविष्य के जनसंख्या दबाव, शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में नियोजित, पर्यावरण-सम्मत एवं आधुनिक टाउनशिप के विकास की आवश्यकता है। राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास विकास योग्य भूमि को चिन्हित करते हुए नये सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इस हेतु बड़े भूखण्डों को चिन्हित कर इन क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क, जनउपयोगी सुविधाओं यथा-पार्क, खुले मैदान, नाला, ड्रेनेज आदि के साथ टाउनशिप डेवलपमेन्ट का मॉडल तैयार किये जाने की आवश्यकता है।
2. टाउनशिप के विकास से सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान आधारित विकास सुनिश्चित होगा जिससे नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण होगा और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधा मिलेंगी। इस प्रकार इन नए सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के विकास से मौजूदा नगरों पर भार कम होगा एवं शहरी विस्तार योजनाबद्ध रूप से हो सकेगा एवं निजी/संस्थागत निवेश में वृद्धि होगी।
3. प्रथम चरण में राज्य के 11 शहरों में सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप विकसित किया (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 2 4. प्रत्येक सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप हेतु उपयुक्त स्थल एवं विकास मॉडल (Mode of Development) का चयन करने के लिए टाउनशिप चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :- - अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य
(i) मुख्य सचिव (ii) विकास आयुक्त (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग
-सदस्य सचिव (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास
विभाग
5. सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास निम्नलिखित तरीके से किया जा सकेगाः
(i) Town Planning Scheme Model (ii) Land Acquisition (iii) Regulated Development
6. मूलभूत अवसंरचना यथा- सड़कें, जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज, विद्युत प्रणाली एवं स्ट्रीट लाईटिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र एवं पार्क, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सामुदायिक सुविधायें जरुरत अनुसार शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम तथा टाउनशिप विकास के लिए चयनित संस्थान के द्वारा उपलब्ध/विकसित, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
7. प्रस्तावित टाउनशिप की योजना संबंधित कार्य विभाग द्वारा योग्य सूचीबद्ध प्लानिंग फर्मों/एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकेगा।