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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 December 2025

Published 10 December 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-12-10.50
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 19 अग्रहायण 1947 (श0) सं(cid:201)या 50 पटना, बुधवार,———————— 10 दिसम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-30 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 31-31 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 32-33 पूरक

---

पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 2

भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

विधि विभाग --------

अधिसूचनाएं

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 406, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कशमीरी चौधरी, (नामांकन सं0- BR/1229/2003) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2025/6856/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 406, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2025/6856/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 406 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kasmiri Choudhary (Enrolment No.-BR/1229/2003), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-13/2025/6856/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)3 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 407, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आनंद कुमार सिंह, (नामांकन सं0- BR/1389/2000) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-174/2025/6760/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 407, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-174/2025/6760/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 407 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anand Kumar Singh (Enrolment No.-BR/1389/2000), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-174/2025/6760/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 408, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिनेश कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0- BR/790/2003) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2025/6675/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 4 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 408, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-175/2025/6675/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 408 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Sinha (Enrolment No.-BR/790/2003), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-175/2025/6675/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 409, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मदन मोहन प्रसाद, (नामांकन सं0- BR/2549/1995) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-176/2025/6674/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा मे एस0ओ0 409, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके ं उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-176/2025/6674/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 5 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 The 14th October 2025

S.O. 409 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Madan Mohan Prasad (Enrolment No.-BR/2549/1995), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-176/2025/6674/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 410, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नवीन कुमार, (नामांकन सं0-BR/751/2011) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2025/6663/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 410, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-179/2025/6663/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 410 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Naveen Kumar (Enrolment No.- BR/751/2011), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-179/ 2025/6663/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 6 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 411, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जीतेन्द्र नाथ वर्मा, (नामांकन सं0- BR/4970/1995) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2025/6868/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 411, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-184/2025/6868/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 411 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Nath Verma (Enrolment No.-BR/4970/1995), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-184/2025/6868/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 412, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवि रंजन कुमार, (नामांकन सं0-BR/602/2014) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-195/2025/7027/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 7 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 412, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-195/2025/7027/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 412 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabi Ranjan Kumar (Enrolment No.- BR/602/2014), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-195/ 2025/7027/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 413, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, (नामांकन सं0- 1960/1996) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2025/6677/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 413, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-200/2025/6677/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 8

The 14th October 2025

S.O. 413 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satyendra Bahadur Singh (Enrolment No.-1960/1996), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-200/2025/6677/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 414, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभात कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1604/2001) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-205/2025/6678/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 414, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-205/2025/6678/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 414 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Singh (Enrolment No.- BR/1604/2001), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-205/ 2025/6678/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)9 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 415, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिव शंकर प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/1201/1997) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-209/2025/6653/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 415, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-209/2025/6653/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 415 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shiv Shankar Prasad (Enrolment No.- BR/1201/1997), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-209/ 2025/6653/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 416, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ओम प्रकाश मिश्रा, (नामांकन सं0-BR/1230/2014) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-210/2025/6629/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 10 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 416, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-210/2025/6629/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 416 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Om Prakash Mishra (Enrolment No.- BR/1230/2014), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-210/ 2025/6629/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 417, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुजय कुमार झा, (नामांकन सं0-BR/330/2010) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-212/2025/6716/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 417, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-212/2025/6716/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 11 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 The 14th October 2025

S.O. 417 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sujay Kumar Jha (Enrolment No.- BR/330/2010), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-212/ 2025/6716/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 418, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ज्योति कुमार, (नामांकन सं0-BR/611/2010) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-213/2025/6715/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 418, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-213/2025/6715/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 418 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jyoti Kumar (Enrolment No.- BR/611/2010), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-213/ 2025/6715/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 12 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 419, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुकेश कुमार शर्मा, (नामांकन सं0-BR/1034/2002) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-216/2025/6642/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 419, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-216/2025/6642/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 419 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Sharma (Enrolment No.- BR/1034/2002), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-216/ 2025/6642/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 420, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार शर्मा, (नामांकन सं0-BR/2943/2006) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-221/2025/6632/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 13 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 420, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-221/2025/6632/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 420 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Sharma (Enrolment No.- BR/2943/2006), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-221/ 2025/6632/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 421, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती आरती सत्यबाला, (नामांकन सं0-6037/1999) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-222/2025/6644/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 421, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-222/2025/6644/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 14

The 13th October 2025

S.O. 421 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Arti Satyabala (Enrolment No.- 6037/1999), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-222/ 2025/6644/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 422, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुकेश कुमार, (नामांकन सं0-BR/2942/2006) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-224/2025/6739/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 422, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-224/2025/6739/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 422 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar (Enrolment No.- BR/2942/2006), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-224/ 2025/6739/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)15 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 10 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 423, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/2439/2005) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-227/2025/6631/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 423, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-227/2025/6631/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th October 2025

S.O. 423 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.- BR/2439/2005), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-227/ 2025/6631/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 424, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार तिवारी, (नामांकन सं0-783/1999) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-229/2025/6693/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 16 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 424, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-229/2025/6693/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 424 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Tiwari (Enrolment No.- 783/1999), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-229/ 2025/6693/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 425, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संतोष कुमार सिंह, (नामांकन सं0-2584/2010) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-230/2025/6645/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 425, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-230/2025/6645/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 17 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 The 13th October 2025

S.O. 425 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Singh (Enrolment No.- 2584/2010), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-230/ 2025/6645/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 426, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कमलेश कुमार, (नामांकन सं0-BR/109/2005) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-281/2025/6740/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 426, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-281/2025/6740/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 426 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar (Enrolment No.- BR/109/2005), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-281/ 2025/6740/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 18 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 427, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कमलेश कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/2678/1994) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-284/2025/6937/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 427, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-284/2025/6937/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 427 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/2678/1994), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-284/ 2025/6937/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 428, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ठाकुर अनिल कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/3417/1999) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-285/2025/6929/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 19 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 428, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-285/2025/6929/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 428 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Thakur Anil Kumar Singh (Enrolment No.- BR/3417/1999), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-285/ 2025/6929/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 429, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती विभा रानी वर्मा, (नामांकन सं0-BR/505/1998) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-288/2025/6924/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 429, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-288/2025/6924/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 20

The 29th October 2025

S.O. 429 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Bibha Rani Verma (Enrolment No.- BR/505/1998), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-288/ 2025/6924/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 430, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रमोद राम, (नामांकन सं0-BR/1805/2009) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-289/2025/6927/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 430, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-289/2025/6927/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 430 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pramod Ram (Enrolment No.- BR/1805/2009), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not-289/ 2025/6927/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)21 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 431, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आशीष कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/52/2004) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-290/2025/6759/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 431, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-290/2025/6759/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 431 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashish Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/52/2004), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not-290/ 2025/6759/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 432, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कृष्णा पंडित, (नामांकन सं0-BR/1594/2013) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-291/2025/6860/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 22 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 432, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-291/2025/6860/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 432 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Krishna Pandit (Enrolment No.- BR/1594/2013), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-291/ 2025/6860/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 433, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चितरंजन कुमार गुप्ता, (नामांकन सं0-BR/2093/2002) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-292/2025/6742/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 433, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-292/2025/6742/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 23 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 The 15th October 2025

S.O. 433 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chitranjan Kumar Gupta (Enrolment No.- BR/2093/2002), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-292/ 2025/6742/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 434, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा, (नामांकन सं0-BR/1001/2000) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-293/2025/6758/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 434, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-293/2025/6758/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 434 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabindra Kumar Verma (Enrolment No.- BR/1001/2000), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not-293/ 2025/6758/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 24 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 435, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार, (नामांकन सं0-BR/2582/2011) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-294/2025/6746/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 435, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-294/2025/6746/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 435 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar (Enrolment No.- BR/2582/2011), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-294/ 2025/6746/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 436, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मिहिर कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/2296/1990) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-295/2025/6934/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 436, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-295/2025/6934/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 436 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mihir Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/2296/1990), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-295/ 2025/6934/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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7 नवम्बर 2025

एस0ओ0 437, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शंकर दयाल तिवारी, (नामांकन सं0-BR/1596/1996) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-296/2025/7138/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

7 नवम्बर 2025

एस0ओ0 437, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-296/2025/7138/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 26

The 7th November 2025

S.O. 437 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shankar Dayal Tiwary (Enrolment No.- BR/1596/1996), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-296/ 2025/7138/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 438, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरूण कुमार गुप्ता, (नामांकन सं0-1217/1994) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-297/2025/6829/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 438, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-297/2025/6829/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 17th October 2025

S.O. 438 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arun Kumar Gupta (Enrolment No.- 1217/1994), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-297/ 2025/6829/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)27 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 439, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कमलेश कुमार, (नामांकन सं0-BR/1013/1989) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-298/2025/6880/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 439, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-298/2025/6880/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 439 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar (Enrolment No.- BR/1013/1989), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-298/ 2025/6880/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 440, दिनांक 10 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/3228/2006) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-300/2025/6928/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 28 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 440, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-300/2025/6928/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 440 dated the 10th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar (Enrolment No.- BR/3228/2006), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-300/ 2025/6928/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

------- जल संसाधन विभाग ------ आवश्यक सूचनाएं 27 नवम्बर 2025 विषय-दोन शाखा नहर (0.00 कि॰मी॰ से 93.75 कि॰मी॰ तक) के पुनस्र्थापन कार्य कराने हेतु आगामी रब्बी एवं गरमा सिंचाई 2025-26 की अवधि में जलश्राव बंद रखने के संबंध में। सं0 सिं0 को0-01/2001 पार्ट IV-517--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के परिक्षेत्राधीन दोन शाखा नहर (0.00 कि॰मी॰ से 93.75 कि॰मी॰ तक) के पुनस्र्थापन कार्य कराने हेतु आगामी रब्बी एवं गरमा सिंचाई 2025-26 की अवधि में जलश्राव बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः दोन शाखा नहर (0.00 कि॰मी॰ से 93.75 कि॰मी॰ तक) के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान नहर में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी एवं गरमा सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में कृषकों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से, आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

------- 5 दिसम्बर 2025 विषय-तिरहुत मुख्य नहर के वि॰दू॰ 704.35 (214.74 कि.मी.) के निम्न भाग में लाईनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान नहरों में जलश्राव बंद रखने के संबंध में ।

सं0 सिं॰योे॰मो॰-61/2023 पार्ट II-526--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के परिक्षेत्राधीन तिरहुत मुख्य नहर के वि॰दू॰ 704.35 (214.74 कि॰मी॰) के निम्न भाग में लाईनिंग कार्य हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।29 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 अतः तिरहुत मुख्य नहर के वि॰दू॰ 704.35 (214.74 कि॰मी॰) के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में कृषकों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से, आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

------- 5 दिसम्बर 2025 विषय-ढ़ाका मुख्य नहर में रब्बी सिंचाई अवधि 2025-26 तथा आगामी खरीफ सिंचाई अवधि 2026 एवं घोड़ासहन शाखा नहर में रब्बी सिंचाई अवधि 2025-26 में नहर संचालन बंद रखने के संबंध में । सं0 सिं0 को0-01/2001 पार्टV--527--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के परिक्षेत्राधीन तिरहुत नहर प्रमंडल, ढ़ाका अंतर्गत नये गेटेडवीयर आर॰सी॰सी॰ का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के कारण ढ़ाका मुख्य नहर में रब्बी सिंचाई अवधि 2025-26 तथा आगामी खरीफ सिंचाई अवधि 2026 में जलश्राव देना संभव नहीं है। गंडक बराज अंतर्गत दोन शाखा नहर का पुनस्र्थापन कार्य होने के कारण घोड़ासहन शाखा नहर में रब्बी सिंचाई 2025-26 में जलश्राव प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतः ढ़ाका मुख्य नहर में रब्बी सिंचाई 2025-26 एवं आगामी खरीफ सिंचाई अवधि 2026 एवं घोडासहन शाखा नहर में रब्बी सिंचाई 2025-26 के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में कृषकों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से, आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

------- शिक्षा विभाग ------ अधिसूचना 5 दिसम्बर 2025 विषय ः-राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में वर्ग-III के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन एवं अनुशंसी प्राधिकार घोषित करने के संबंध में।

सं० 19/ए० 2-10/2025-727--बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976(यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-10 की उप धारा-06 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976(यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-11 की उप धारा-06 में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ग-III के शिक्षकेतर कर्मियों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुलपति द्वारा विधिवत्‌ प्रक्रिया के तहत किये जाने एवं इन पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग को अधियाचना भेजने से पूर्व विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में वर्ग-III के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन करने एवं विश्वविद्यालयों को अनुशंसा भेजने हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमित कुमार पुष्पक, संयुक्त सचिव।

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वित्त विभाग

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अधिसूचनाएं

8 दिसम्बर 2025

सं0 1/स्था॰(ले॰से॰)-04/2021-12463/वि॰--बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित 01(एक) पदाधिकारी की सेवा उनके नाम केे सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है-(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 30

क्र पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थान मेधा क्रमांक सेवा संपुष्टि की तिथि
1 2 3 4
1. श्री पोरेश कुमार दास, सहायक कोषागार पदाधिकारी, अररिया। 162/2024 21.05.2024

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

------- वित्त विभाग ------ प्रभार प्रतिवेदन 4 दिसम्बर 2025 सं0 01/स्था॰(आ॰स॰)-13/2018-12387--अद्योहस्ताक्षरी, प्रशान्त कुमार, बि॰ स॰ आ॰ से॰ (सिविल लिस्ट-2024, वरीयता क्रमांक-98), आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना आज दिनांक-04.12.2025 के पूर्वाह्‌न में प्रधान आप्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ। (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-09/प्रो॰-02-03/2025, सा॰प्र॰-22422 दिनांक-03.12.2025 कृपया द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(ह0) अस्पष्ट

(प्रशान्त कुमार) भारग्राही पदाधिकारी।

आदेश से, अक्षय कुमार, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 38—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

31 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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17 vDrwcj 2025

सं0 3/स्था॰(6) 22/2024-4544--विभागीय आदेश संख्या-4382, दिनांक-07.10.2025 के कंडिका-01 में अंकित ''विभागीय संकल्प संख्या-2839, दिनांक-29.11.2023'' के स्थान पर ''विभागीय संकल्प संख्या-2839, दिनांक-29.11.2013'' शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए। उक्त कंडिका के शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

आदेश से,

मुकेश कुमार 'मुकुल, उप सचिव।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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शुद्धि पत्र

2 दिसम्बर 2025

सं0 21/उ॰जा॰रा॰आ॰-02/2011 सा॰प्र॰ 22399--"उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना" के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्त्तों आदि के निर्धारण से संबंधित संकल्प ज्ञपांक 4327 दिनांक 21.03.2016 की कंडिका-2 (x) (क) में चिकित्सा सुविधा के रूप में निम्नवत्‌ प्रावधान हैः- "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। इन्हें चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिवर्ष रु0 25,000/-(बीस हजार) अनुमान्य होगा।" इसमें टंकण भूलवश शब्द में पचीस हजार के स्थान पर बीस हजार अंकित हो गया है, जिसे शब्द में पचीस हजार रूपया पढ़ा एवं समझा जाय। 2. संकल्प संख्या-4327 दिनांक-21.03.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार झा, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 38—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025 32

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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No. 1212--I, Nazish Eqbal, s/o Mohammad Equbal Ahmed, R/o- mohalla- Shumali, P.O+P.S -Sherghati, Distt.-Gaya, Bihar, PIN-824211, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as Mohd Nazish Eqbal Ahmad instead of Nazish Eqbal. Also, in my all-educational certificates of class 10th as well as in my residential certificate my name is mentioned as Nazish Eqbal, which is true and correct. Here, both the names Mohd Nazish Eqbal Ahmad and Nazish Eqbal, belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as NAZISH EQBAL for all legal purposes. Affidavit no. – 165 Date: - 04/10/2025.

Nazish Eqbal.

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No. 1213--I, Mohammad Equbal Ahmed, s/o Sarafaraj Ahamad, R/o - mohalla- Shumali, P.O.+P.S - Sherghati, Distt. - Gaya, Bihar, PIN - 824211, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and in my PAN card my name is mentioned as Mohammad Equbal Ahmed, which is true and correct. But, in my son's (NAZISH EQBAL) all-educational certificates of class 10th my name is mentioned as MD EQUBAL. Here, both the names Mohammad Equbal Ahmed and MD EQUBAL belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as MOHAMMAD EQUBAL AHMED for all legal purposes. Affidavit no. – 166 Date: - 04/10/2025.

Mohammad Equbal Ahmed.

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No. 1214--I Eqbal Ahmad S/O Mohiuddin Ahmad R/O - c/o Mohiuddin Ahmad, 182, flat no. 302, mahmood manzil Apartment, Patliputra colony, opposite tennis ground, P.s- Patliputra, P.o- patliputra, patliputra, patna, bihar-800013 declare vide Affidavit no. 264 dated 07.08.2025 That Mohammad Junaid Raza is my son. That his name mentioned in his Aadhar card as Mohammad Junaid Raza and in his residence certificate as Junaid Ahmad. That Mohammad Junaid Raza and Junaid Ahmad are the names of same and one person. That he shall be known as Junaid Ahmad for all purposes.

Eqbal Ahmad.

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No. 1215--I, Vishakha Chourasia W/o Vikash Kumar, R/o Maripur Chowk, ward No.- 08, P.O.-Н. P.O. Barhanpura, Muzaffarpur Bihar-842001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1870 dated 18.06.25 that my name is written in my Aadhar, Pan card and all educational documents as Vishakha Chourasia. Form now onwards I shall be known as Vishakha for all purposes.

Vishakha Chourasia.

33 (cid:464)बहार गजट, 10 दिसम्बर 2025

सं0 1216--मैं अनुष्का (Anushka) पिता-संजीव कुमार, पता-कपिलदेव नारायण सिन्हा, कमला निवास, दक्षिणी चांदमारी रोड, कंकड़बाग, पटना-20 शपथ पत्र सं0 07 दिनांक 19.11.25 के अनुसार अनुष्का कश्यप (Anushka Kashyap) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

अनुष्का (Anushka).

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No. 1217--I, Md. Anwar Khan, S/o-Md. Abdul Barkat Khan, R/o-Afzal Colony, Mahendru, Patna, Bihar-800006 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-414 dt. 21.08.25 that my name is written in my daughter Aisha Tabinda's Pan Card, Education and other certificate as Anwar Khan. As per in my Aadhar Card my name is. Md. Anwar Khan. Both names are same and one person. From now I will be known as Md. Anwar Khan for all purposes.

Md. Anwar Khan.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 38—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-12-10.50/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-12-10.50.