(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
20 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1766) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 11 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025
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अधिसूचना
9 दिसम्बर 2025
DTO छाया संिचका 9696—जिला पदाधिकारी, षिवहर के अनुरोध के आलोक में श्री अनुराग कुमार रवि, वरीय उप समाहर्त्ता, को जिला परिवहन पदाधिकारी, षिवहर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री रवि को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, षिवहर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,