असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 1770) पटना, सोमवार, 15 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 ——— vf/klwpuk 11 fnlEcj 2025
सं॰ 16/जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025-04(16)/रा0—जनगणना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद-4 के उपबन्ध (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या-3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम संख्या-4 में उल्लेखित जनगणना अधिकारियों के पदनामों के अनुरूप नियुक्त करते हैं। उक्त समस्त अधिकारी तालिका के कॉलम 5 में उनके पदनाम के आगे दर्शाए गए क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2027 को आयोजित करने, उसमें सहयोग प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।
| 1. | प्रमण्डल | प्रमंडलीय आयुक्त | प्रमण्डलीय जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 2. | जिला | जिला पदाधिकारी | प्रधान जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 3. | जिला | अपर समाहर्त्ता/अपर जिला मजिस्टे्रट | जिला जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 4. | जिला | जिला योजना अधिकारी/जिला सांख्यिकी अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ अन्य कोई जिला स्तर अधिकारी | अपर जिला जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 5. | अनुमण्डल | अनुमण्डल अधिकारी/ वरीय उप समाहर्त्ता | अनुमण्डल जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 6. | प्रखण्ड | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी (जहॉ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है)। | प्रखण्ड चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 7. | प्रखण्ड | प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं उनके समकक्ष | अपर चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 1. | नगर निगम | नगर आयुक्त या समकक्ष | प्रधान जनगणना अधिकारी/ अपर प्रधान जनगणना अधिकारी/चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 2. | नगर निगम | अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/नगर निगम के उप प्रशासनिक प्रमुख या समकक्ष जैसा भी मामला हो | नगर जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 3. | नगर पालिका क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र/छावनी परिषद्/स्वच्छता बोर्ड तथा अन्य समरूप वैधानिक क्षेत्र को पृथक स्थानीय निकायों द्वारा शासित होते हैं। | कार्यपालक पदाधिकारी/ समकक्ष | चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 4. | नगर निगम के अन्तर्गत डिवीजन अथवा वार्डों का समूह एकल वार्ड | नगर आयुक्त/नगर निगम प्रशासनिक प्रमुख से नीचे स्तर के उपयुक्त अधिकारी | चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
| 5. | नगर निगम के अन्तर्गत डिवीजन अथवा वार्डों का समूह एकल वार्ड | चार्ज अधिकारी से नीचे स्तर के उपयुक्त अधिकारी | अपर चार्ज जनगणना अधिकारी | उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार |
उक्त अधिनियम के अनुच्छेद-4 के उपबन्ध (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कॉलम-3 में उल्लेखित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार में आवश्यक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे।
जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद-11 के प्रावधान अनुसार जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने व सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना का कार्य आवंटित किया गया है उसे करने से मना करता है या उसमें किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट उत्पन्न करता है तो वह 1,000/- (एक हजार रूपये) मात्र नकद तक की शक्ति और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।
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