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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 December 2025

Published 15 December 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-12-15.1773
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

24 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1773) पटना, सोमवार, 15 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx i'kqikyu funs'kky; ———— vkns'k 4 uoEcj 2025

11 fu0xks0fo0 ¼01½ 18@2024@ —जिला पशुपालन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के पत्राांक 108/प0पा0, दिनांक 20.01.2025 के द्वारा सूचित किया गया कि श्री शिवजगी राम, पशुधन सहायक द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के उपरांत दिनांक 20.01.2025 को जिला पशुपालन कार्यालय बेतिया मेंं योगदान दिये हैं। उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 355 (नि0), दिनांक 24.01.2025 के द्वारा श्री राम को निलंबन करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने निर्णय लिया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (4) में निरूपित प्रावधान के आलोक में श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्रा गठित कर पशुपालन निदेशालय के पत्राांक 911 (नि0), दिनांक 04.03.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर के पत्राांक 531, दिनांक 15.03.2025 के माध्यम से श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 24.03.2025 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया। श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शिवजगी राम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त आलोक में पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1490 (नि॰), दिनांक 11.04.2025 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी-क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पशुपालनपदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को नामित/नियुक्त किया गया है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 15 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 2 संचालन पदाधिकारी के पत्राांक 1313, दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षापरांत यह पाया गया कि श्री राम लगभग 21 वर्ष (दिसम्बर 2003 से 19.01.2025) तक अपने कर्तव्यों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। श्री राम अपने बचाव बयान में अंकित किया कि वे "मानसिक अस्वस्थता" एवं "दुर्घटना में हाथ कट जाने" के कारण अनुपस्थित थे। परन्तु इस कथन के समर्थन में प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्रा (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, दिनांक 06.11.2024) संबंधित अवधि से मेल नहीं खाता एवं मानसिक रोग का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जाँच पदाधिकारी/संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप प्रमाणित पाते हुए अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि श्री राम का कृत्य स्वेच्छाचारिता का द्योतक एवं सेवा नियमों के प्रतिकूल है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रमाणित आरोप के आलोक में पशुपालन निदेशालय के पत्राांक 2852 (नि॰), दिनांक 12.08.2025 द्वारा श्री राम से द्वितीय अभिकथन/बचाव बयान मांग की गयी। श्री राम द्वारा प्रारंभ में अहस्ताक्षरित तथा तत्पश्चात हस्ताक्षरित बचाव बयान दिनांक 30.09.2025 को समर्पित किया गया। उक्त दोनों बचाव बयान के तथ्यों में विरोधाभास/ कोई यथेष्ट कारण/ वैध चिकित्सा प्रमाण/ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, साथ ही यह स्वीकार किया कि वे मानसिक संतुलन खो बैठने के कारण वर्ष 2003 से लगातार अपने सेवा से अनुपस्थित थे।

श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम के द्वारा समर्पित अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोंपरान्त श्री राम के लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया तथा 21 वर्षों से अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थित के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री शिवजगी राम, पशुधन सहायक, जिला पशुपालन कार्यालय, प॰ चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय कार्यालय- क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर के जन्मतिथि- 30.11.1967, नियुक्ति तिथि-11.08.1992 तथा सेवानिवृत्त तिथि- 30.11.2027 को "सेवा से बर्खास्त (Dismissal from Service)" दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शिवजगी राम, पिता- स्व॰ कान्ता राम, ग्राम पो0- कविलासपुर, थाना-दुर्गावती, जिला- भभुआ, पदनाम- पशुधन सहायक, जिला पशुपालन कार्यालय, प॰ चम्पारण, बेतिया, निलंबित मुख्यालय कार्यालय- क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर को "सेवा से बर्खास्त (Dismissed from Service)" किया जाता है, साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

2. श्री राम की सेवा समाप्ति के उपरांत कोई वेतन राशि, निर्वाह भत्ता या सेवा लाभ का भुगतान से संबंधित सभी दावे को खारिज किया जाता है।

3. इस आदेश के निर्गतोपरांत इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

4. इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

आदेश से,

ह॰ अस्पष्ट,

निदेशक, पशुपालन।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1773-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-12-15.1773/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-12-15.1773.