असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
24 अ(cid:274)हायण1947 (श0)
(सं0 पटना 1774) पटना, सोमवार, 15 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 सामान्य प्रशासन विभाग ——— आदेश 14 fnlEcj 2025
सं॰ 6/आ.-13/2024-23267/सा.प्र.-श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.(बिहारः1997) के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्रा सं0-ECIR/PTZO/04/2024/714 दिनांक-20.08.2024 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आई.पी.सी.-1860 की धारा-120(बी.), 420 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-61 r/w 318(4) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित, 2018) की धारा-7 r/w 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(a) and 13(1)(b) के तहत विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा थाना कांड संख्या-05/2024 दिनांक-14.09.2024 आपराधिक कांड दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार से धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा-4 के अंतर्गत प्राप्त अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के प्रावधानों के तहत विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-62 दिनांक-10.03.2025 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- उपर्युक्त मामले में प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्रा दिनांक-12.12.2024 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हंस को Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा-4 के तहत दिनांक 18.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात, ↩
अगले आदेश तक निलंबित किया गया।
3. प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्रा सं0-ECIR/PTZO/04/2024/714 दिनांक 20.08.2024 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दर्ज विशेष सतर्कता इकाई, पटना थाना कांड सं0-05/2024 दिनांक-14.09.2024 से संबंधित Cr.W.J.C सं0-22880/ 2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक-16.10.2025 द्वारा श्री संजीव हंस को जमानत दिये जाने के आलोक में दिनांक-17.10.2025 को कारा संसीमन से मुक्त होने के उपरांत श्री हंस द्वारा दिनांक-17.10.2025 को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान समर्पित किया गया।
4. अतएव, अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3 के उपनियम-7 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-17.10.2025 के प्रभाव से श्री संजीव हंस, भा.प्र.से. (बिहार : 1997) को निलंबन से मुक्त करते हुए दिनांक-17.10.2025 से उनका योगदान स्वीकृत किया जाता है।
5. साथ ही, प्रासंगिक मामले में श्री हंस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश स,े
सदन कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1774-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in