असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
26 अ(cid:274)हायण1947 (श0)
(सं0 पटना 1786) पटना, बुधवार, 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025
12738 ———
15 fnlEcj 2025
Notional
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-2471/2023 में दिनांक- 11.04.2023 को पारित आदेश, नियंत्रक महालेखापरीक्षक, छत्तीसगढ एवं झारखंड सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को –ष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या-7831, दिनांक-22.07.2024 के द्वारा "दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य किया गया। तदंतर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या
19/116/2024-Pers.Pol. (Pay)(Pt), दिनांक-20.05.2025 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया हैः- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025
July shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of other pensionary benefits." भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में संकल्प संख्या-7831, दिनांक-22.07.2024 की कंडिका-5 में वर्णित निर्णय कि दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को लाभों की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि की अनुमान्यता मात्र की गणना तक सीमित रखने की स्थिति उदभूत हो गई है। दिनांक-11.04.2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,