निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1789) पटना, बुधवार, 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 15 fnlEcj 2025
DTO II —जिला पदाधिकारी, बक्सर के अनुरोध के आलोक में श्री राज कुमार प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री प्रसाद को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, बक्सर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार, सरकार के अवर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।