Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 December 2025

Published 17 December 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-12-17.51
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 अग्रहायण 1947 (श0) सं(cid:201)या 51 पटना, बुधवार,———————— 17 दिसम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-30 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 31-32 पूरक

---

पूरक-क 33-38(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

विधि विभाग --------

अधिसूचनाएं

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 441 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजन कुमार, (नामांकन सं0-BR/179/2010) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-168/2025/6879/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 441 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-168/2025/6879/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 441 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajan Kumar (Enrolment No.- BR/179/2010), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-168/ 2025/6879/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)3 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 21 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 442 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज करन केसरी, (नामांकन सं0-1106/1989) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-301/2025/6851/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 442 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-301/2025/6851/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 21st October 2025

S.O. 442 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj Karan Keshri (Enrolment No.- 1106/1989), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-301/ 2025/6851/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

---------

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 443 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सविता अली, (नामांकन सं0-BR/1282A/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-302/2025/6864/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 4 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 443 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-302/2025/6864/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 443 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs.Savita Ali (Enrolment No.- BR/1282A/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-302/ 2025/6864/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

---------

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 444 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती विजेता पाठक, (नामांकन सं0-BR/629/2011) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-303/2025/6857/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 444 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-303/2025/6857/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 5 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 The 22nd October 2025

S.O. 444 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs.Vijeta Pathak (Enrolment No.- BR/629/2011), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-303/ 2025/6857/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 445 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्य नारायण महतो, (नामांकन सं0-BR/793/2002) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-304/2025/6936/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 445 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-304/2025/6936/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 445 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satya Narayan Mahto (Enrolment No.- BR/793/2002), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years. (File no. -A/Not-304/ 2025/6936/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 6 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 446 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रूपाली, (नामांकन सं0-BR/1479/2013) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-305/2025/6925/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 446 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-305/2025/6925/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 446 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Rupali (Enrolment No.- BR/1479/2013), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-305/ 2025/6925/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 447 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संतोष ठाकुर, (नामांकन सं0-BR/1905/2006) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-306/2025/6741/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 7 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 15 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 447 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-306/2025/6741/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 447 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Santosh Thakur (Enrolment No.- BR/1905/2006), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-306/ 2025/6741/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 448 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरविन्द कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1309/1996) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-307/2025/6926/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 448 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-307/2025/6926/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 8

The 29th October 2025

S.O. 448 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arvind Kumar Singh (Enrolment No.- BR/1309/1996), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-307/ 2025/6926/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 449 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पवन कुमार, (नामांकन सं0-BR/1771/2000) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-308/2025/6931/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 449 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-308/2025/6931/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 449 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pawan Kumar (Enrolment No.- BR/1771/2000), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-308/ 2025/6931/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)9 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 450 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीव कुमार झा, (नामांकन सं0-2073/1999) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-309/2025/6938/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 450 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-309/2025/6938/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 450 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Jha (Enrolment No.- 2073/1999), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-309/ 2025/6938/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 451 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय भूषण झा, (नामांकन सं0-BR/1520/2005) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-311/2025/6661/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 10 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 451 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-311/2025/6661/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 451 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Bhushan Jha (Enrolment No.- BR/1520/2005), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-311/ 2025/6661/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 452 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री लाल किशोर, (नामांकन सं0-BR/2219/2007) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-312/2025/6930/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 452 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-312/2025/6930/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 11 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 The 29th October 2025

S.O. 452 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lal Kishor (Enrolment No.- BR/2219/2007), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-312/ 2025/6930/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 453 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिजय कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/223/2001) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-313/2025/6761/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 453 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-313/2025/6761/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 15th October 2025

S.O. 453 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bijay Kumar Singh (Enrolment No.- BR/223/2001), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-313/ 2025/6761/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 12 30 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 454 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अंजय कुमार वर्मा, (नामांकन सं0-BR/1112/2004) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-314/2025/6969/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

30 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 454 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-314/2025/6969/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 30th October 2025

S.O. 454 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anjay Kumar Verma (Enrolment No.- BR/1112/2004), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years. (File no. -A/Not-314/ 2025/6969/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 455 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दीपक कुमार, (नामांकन सं0-BR/4672/1995) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-320/2025/6935/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 13 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 455 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-320/2025/6935/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 455 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deepak Kumar (Enrolment No.- BR/4672/1995), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-320/ 2025/6935/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 456 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती अंजू कुमारी, (नामांकन सं0-BR/1569/2014) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-321/2025/6858/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 456 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-321/2025/6858/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 14

The 22nd October 2025

S.O. 456 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Anju Kumari (Enrolment No.- BR/1569/2014), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-321/ 2025/6858/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 457 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0-BR/172/2006) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-324/2025/6660/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 457 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-324/2025/6660/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 457 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar (Enrolment No.- BR/172/2006), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-324/ 2025/6660/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)15 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 12 नवम्बर 2025 एस0ओ0 458 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिन्देश्वरी सिंह, (नामांकन सं0-BR/565/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-325/2025/7252/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 458 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-325/2025/7252/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th November 2025

S.O. 458 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bindeshwari Singh (Enrolment No.- BR/565/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-325/ 2025/7252/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 459 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमर कुमार, (नामांकन सं0-BR/1609/2011) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-326/2025/7006/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 16 3 नवम्बर 2025 एस0ओ0 459 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-326/2025/7006/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 459 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amar Kumar (Enrolment No.- BR/1609/2011), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-326/ 2025/7006/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 460 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मृत्युंजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/4187/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-329/2025/6810/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 460 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-329/2025/6810/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 17 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 The 17th October 2025

S.O. 460 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mrityunjay Kumar (Enrolment No.- BR/4187/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-329/ 2025/6810/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 461 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सुनीता कुमारी, (नामांकन सं0-BR/1167/2016) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-332/2025/6720/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 461 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-332/2025/6720/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 461 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sunita Kumari (Enrolment No.- BR/1167/2016), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-332/ 2025/6720/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 18 14 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 462 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेश कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/4695/1995) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-334/2025/6672/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

14 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 462 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-334/2025/6672/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 462 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar Singh (Enrolment No.- BR/4695/1995), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-334/ 2025/6672/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 463 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिभूति कुमार सर्राफ, (नामांकन सं0-BR/2465/2006) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-335/2025/6866/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 19 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 463 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-335/2025/6866/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 463 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bibhuti Kumar Saraff (Enrolment No.- BR/2465/2006), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-335/ 2025/6866/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 464 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दीपक कुमार, (नामांकन सं0-BR/1728/2008) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-336/2025/6762/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

15 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 464 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-336/2025/6762/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 20

The 15th October 2025

S.O. 464 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deepak Kumar (Enrolment No.- BR/1728/2008), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-336/ 2025/6762/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 465 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार, (नामांकन सं0-BR/373/2007) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-338/2025/6867/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 465 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-338/2025/6867/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 465 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar (Enrolment No.- BR/373/2007), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-338/ 2025/6867/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)21 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 22 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 466 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजु शेखर, (नामांकन सं0-88/2003) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-348/2025/6865/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 466 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-348/2025/6865/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 22nd October 2025

S.O. 466 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raju Shekhar (Enrolment No.- 88/2003), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-348/ 2025/6865/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 467 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशि भूषण शर्मा, (नामांकन सं0-BR/2672/2005) अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-398/2025/6933/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 22 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 467 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-398/2025/6933/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 467 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Bhushan Sharma (Enrolment No.- BR/2672/2005), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-398/ 2025/6933/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 468 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनोद शर्मा, (नामांकन सं0-BR/1296/2014) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-400/2025/6932/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 468 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-400/2025/6932/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 23 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 The 29th October 2025

S.O. 468 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vinod Sharma (Enrolment No.- BR/1296/2014), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-400/ 2025/6932/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

24 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 469 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रेम कुमार, (नामांकन सं0-BR/335/2005) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-402/2025/6916/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

24 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 469 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-402/2025/6916/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th October 2025

S.O. 469 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prem Kumar (Enrolment No.- BR/335/2005), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-402/ 2025/6916/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 24 29 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 470 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अक्षय कुमार मिश्र, (नामांकन सं0-BR/1176/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-404/2025/6941/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 470 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-404/2025/6941/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29th October 2025

S.O. 470 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Akshay Kumar Mishra (Enrolment No.- BR/1176/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-404/ 2025/6941/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 471 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोरंजन प्रसाद रंजन, (नामांकन सं0-BR/94/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-405/2025/7183/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 10 नवम्बर 2025 एस0ओ0 471 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-405/2025/7183/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 471 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoranjan Prasad Ranjan (Enrolment No.- BR/94/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-405/ 2025/7183/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 472 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरूण कुमार उपाध्याय, (नामांकन सं0-BR/2994/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-428/2025/6942/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 472 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-428/2025/6942/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 26

The 29th October 2025

S.O. 472 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arun Kumar Upadhyay (Enrolment No.- BR/2994/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-428/ 2025/6942/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 473 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार पटेल, (नामांकन सं0-BR/438/2007) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-429/2025/7157/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 473 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-429/2025/7157/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 473 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Patel (Enrolment No.- BR/438/2007), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-429/ 2025/7157/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)27 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 474 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिरेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/336/2001) अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-434/2025/7411/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 474 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-434/2025/7411/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 474 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Birendra Kumar (Enrolment No.- BR/336/2001), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-434/ 2025/7411/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 475 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धनराज सिंह, (नामांकन सं0-BR/8436A/2002) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-436/2025/7158/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 28 10 नवम्बर 2025 एस0ओ0 475 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-436/2025/7158/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 475 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dhanraj Singh (Enrolment No.- BR/8436A/2002), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-436/ 2025/7158/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

11 नवम्बर 2025

एस0ओ0 476 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री निरंजन कुमार, (नामांकन सं0-BR/1985/2010) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-437/2025/7196/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

11 नवम्बर 2025

एस0ओ0 476 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-437/2025/7196/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 29 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 The 11th November 2025

S.O. 476 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Niranjan Kumar (Enrolment No.- BR/1985/2010), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-437/ 2025/7196/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

--------

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 477 दिनांक 17 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रकाश कुमार, (नामांकन सं0-BR/1718/2004) अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-471/2025/7448/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 477 दिनांक 17 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-471/2025/7448/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 477 dated the 17th December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prakash Kumar (Enrolment No.- BR/1718/2004), Advocate, East Champaran a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-471/ 2025/7448/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 30 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

------ प्रभार प्रतिवेदन 3 दिसम्बर 2025 सं0 533--अधोहस्ताक्षरी मैं, अरविन्द कुमार, भा॰प्र॰से॰,(2015) संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आज दिनांक 29.11.2025 के अपराहन्‌ में संयुक्त सचिव स्तर के पद का प्रभार स्वतः त्याग करता हूँ। (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1019/2023-सा॰प्र॰-22162 दिनांक 29.11.2025 द्रष्टव्य)। प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार) भारमुक्त पदाधिकारी सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश से, दीपक कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰।

-------- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ------ प्रभार प्रतिवेदन 3 दिसम्बर 2025 सं0 534--अधोहस्ताक्षरी मैं, अरविन्द कुमार, भा॰प्र॰से॰, (2015) संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना आज दिनांक 29.11.2025 के अपराहन्‌ में अपर सचिव स्तर के पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ। (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी-1019/2023-सा॰प्र॰-22162 दिनांक 29.11.2025 द्रष्टव्य)। प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार) भारग्राही पदाधिकारी सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

आदेश से, दीपक कुमार, उप सचिव (प्र॰को॰।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 39—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

31 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

—————

सूचना

-------

No. 1226--I KAVITA DEVI, W/O. PANKAJ KUMAR SINGH, R/o Rampur Ami, P.o- Ami, Dist- saran, Pin.no-841207 Bihar do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit. No. 19939 dated.-24.09.25 That my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as KAVITA DEVI is Correct. That my daughter SNEHA KUMARI 10th Matriculation Educational documents my name has been wrongly mentioned as KAVITA KUMARI. That I will be know as KAVITA DEVI for All future purpose.

KAVITA DEVI.

-------

No. 1227--I, Ritu, D/o Manoj Kumar, R/o – Aryan Vihar, Near Panchayat Bhawan, Shastri Nagar, Phulwari, L.B.S. Nagar, Patna, Bihar – 800023, Do hereby solemnly affirm and declare that I want to add a Surname/title 'RANJAN' to my name. In this way my name became RITU RANJAN. Here, both the names RITU and RITU RANJAN belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as RITU RANJAN for all my legal purposes. Affidavit No. 18, Date –18/10/2025.

Ritu.

-------

No. 1228--I, Savita Mishra, W/o - Pramil Kumar Mishra, R/o -203, Manprabha place, East boring canal road, Harihar Apartment, Phulwari, G.P.O., Patna, Bihar- 800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational documents my name is mentioned as Sabita Kumari. But, in my Aadhar card as well as in my voter ID card my name is mentioned as Savita Mishra. Here, both the names Sabita Kumari and Savita Mishra belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as Savita Mishra for all my legal purposes. Affidavit no. – 2212 Date: - 08/11/2025.

Savita Mishra.

-------

No. 1237--I, Aakhya, D/o Sudip Kumar Pandey, R/o South of Polson Dairy, Digha Ghat, Patna-800011 declare that my principal name is Aakhya and that now I will be known as AAKHYA PANDEY for all purposes. Vide affidavit No. 246, date 14.10.2025.

Aakhya.

(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 32

la0 1238--म(cid:583), गु(cid:875)ड़या कु मार(cid:547), जौजे-अनुज कु मार, (cid:232)थायी (cid:467)नवासी-(cid:274)ाम-उसर(cid:465)हया, पो. -शाखी, थाना-र(cid:547)गा, िजला-सीतामढ़(cid:547) (cid:466)बहार, वत(cid:91)मान (cid:467)नवास-मकान सं.-583, नेह(cid:510)नगर, थाना-पाट(cid:871)लपु(cid:287)ा, पटना (cid:466)बहार, शपथ प(cid:287) सं.-3324

ं (cid:873)क मेरे आधार काड(cid:91) म(cid:581) भूलवश मेरा नाम गु(cid:875)ड़या देवी दज(cid:91) हो गया है, जब(cid:873)क

ं। आगे सभी काय(cid:607) हेतु म(cid:583) (cid:465)द. 24.09.25 (cid:622)वारा सू(cid:876)चत करती हू मेरे सभी शै(cid:162)(cid:872)णक (cid:292)माण प(cid:287) म(cid:581) गु(cid:875)ड़या कु मार(cid:547) है। दोन(cid:585) नाम मेरा ह(cid:547) है, जो म(cid:583) (cid:232)वयं हू गु(cid:875)ड़या कु मार(cid:547) के नाम से जानी व पहचानी जाऊं गी।

गु(cid:875)ड़या कु मार(cid:547)।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 39—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

33 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 कारा/नि0को0(प्रोबेषन)-12-03/2023--9018 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 10 दिसम्बर 2025

श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार के कारा निरीक्षणालय में बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/95/2019-20/1016711355(1), दिनांक- 09.07.2019 द्वारा अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के खाता से संबंधित विाीय वर्ष-2012-13 (मूल्यांकन वर्ष-2013-14) के लिए आयकर रिटर्न फाईल नहीं किये जाने एवं इस संबंध में संचिका पर गलत जानकारी अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित किये जाने के आरोपों के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8825 दिनांक-06.10.2023 द्वारा श्री राजीव कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनोद कुमार प्रभाष्कर, बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13655/सा0प्र0, दिनांक-15.12.2011 की कंडिका-2(1) (ग) में निहित प्रावधान के तहत आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के कार्यालय आदेष ज्ञापांक-214/स्था0, दिनांक- 18.03.2024 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन सहित जाँच अभिलेख सीधे अनुषासनिक प्राधिकार को उपलब्ध कराने हेतु जाँच का कार्य संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को हस्तांतरित किया गया । 3. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-103/स्था0, दिनांक-04.02.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (2) में निहित प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष/मंतव्य से असहमति के बिन्दु अभिलेखित किये गये, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक-3370 दिनांक-09.05.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति के अभिलेखित बिन्दुओं के आलोक में उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

5. तद्‌आलोक में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन दिनांक-26.05.2025 को समर्पित किया गया है । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं(cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 34 अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (i) एवं (v) के प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5055 दिनांक-10.07.2025 द्वारा उनके विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)। (ii) दो (02) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड। 6. उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) द्वारा पत्रांक- 440 दिनांक- 23.08.2025 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 27(2)(ख) एवं नियम-18(4) के अनुसार वर्तमान मामले में, अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है और संचालन पदाधिकारी के प्रमाणित निष्कर्षों का प्रत्यक्षतः खंडन करता है। आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/95/2019-20/ 1016711355(1), दिनांक-09.07.2019 द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने का आदेश नहीं था, बल्कि मूल्यांकन वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल न करने के संबंध में अनुपालन मॉड्‌यूल में प्रतिक्रिया हेतु एक आह्‌वान मात्र था। इस नोटिस के अनुसरण में आयकर रिटर्न दाखिल करना भी संभव नहीं था, क्योंकि 2 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद किसी भी आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु आयकर विभाग द्वारा सक्षम धाराओं के अंतर्गत एक नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। उनके द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशेवर सलाह के अनुसार, नोटिस के तहत दी गई बीस (20) दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आयकर अनुपालन पोर्टल पर विधिवत्‌ उचित प्रतिक्रिया दाखिल कर दी गयी थी। उक्त प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से इस प्रकार दर्ज की गई थी कि "INCOME TAX RETURN FOR RELEVANT ASSESSMENT YEARS WILL BE FILED AFTER NOTICE UNDER APPROPRIATE SECTION OF THE INCOME TAX ACT, 1961. IT MAY BE POINTED OUT HERE THAT THE TRUST IS RUN UNDER DEPARTMENT OF HOME (PRISONS), GOVT OF BIHAR FOR THE WELFARE PRISON." उनके द्वारा संचिका के टिप्पणी भाग पर अंकित किया गया था कि ''संयुक्त सचिव-सह निदेशक(प्र0) से विमर्शानुसार चार्टर्ड एकाउण्टेंट से परामर्श के आधार पर ऑनलाइन फाईलिंग कर दी गई है। उपरोक्त में विवरणी के आधार पर पुनः अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी'', आयकर विभाग के निर्देशानुसार अनुपालन प्रतिक्रिया की उपर्युक्त ऑनलाईन फाईलिंग का सटिक उल्लेख किया गया है। यह टिप्पणी उपर्युक्त विधिवत्‌ दाखिल ऑनलाईन प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप और इसे उनके स्थान पर आने वाले पदाधिकारी के अवलोकन हेतु रखा गया था।

श्री कुमार का कहना है कि उनके द्वारा फ़ाइल के टिप्पणी में दर्ज किया गया था कि अनुपालन उत्तर दाखिल कर दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगे की कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा, उन्होंने दिनांक- 25.07.2019 के ऑनलाइन उत्तर की एक प्रति भी अभिलेखों में संलग्न की थी। इस प्रकार किसी भी उचित अधिकारी के लिए यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि आई0टी0आर0 पहले ही दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह र्काव्य था कि इस टिप्पणी और संलग्न अनुपालन उत्तर का अध्ययन करें और उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें, जबकि उन्होंने इस ज़िम्मेदारी की उपेक्षा करके उक्त मामले को अटकने दिया। तकनीकी वाक्यांश "Online Filing" के बारे में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की अज्ञानता या गलत व्याख्या उन्हें उनके र्काव्य से मुक्त नहीं कर सकती है। यह वाक्यांश आमतौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स और विभागीय पत्राचार में अनुपालन उत्तर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भले ही उन्होंने इसे गलत समझा हो, ''अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी'' शब्दों ने कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी, इसलिए यह विफलता प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की थी। अनुशासनिक प्राधिकार ने भी, विवादित आदेश पारित करते समय, इसी मूल तथ्य की अनदेखी की है और ऐसा व्यवहार किया है मानो संचिका के टिप्पणी ने सभी को गुमराह किया हो। श्री कुमार का कहना है कि उस समय आयकर विभाग के पोर्टल पर संबंधित मूल्यांकन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने या भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था। इस तकनीकी सीमा ने उस समय वास्तविक आई0टी0आर0 फाइलिंग को असंभव बना दिया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री मनीष कुमार चौरसिया ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि की है कि "आयकर विभाग के लिंक में वित्तीय वर्ष 2012-13 (मूल्यांकन वर्ष 2013-14) का आयकर रिटर्न जमा करने का विकल्प उपलब्ध नहीं था।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि "ऑनलाइन फाइलिंग या ऑनलाइन उत्तर प्रस्तुत, दोनों का अर्थ एक ही है और इसे "ऑनलाइन आई0टी0आर0 फाइलिंग हो गई है" के साथ संबंधित करना उचित नहीं होगा।" अनुशासनिक प्राधिकार का यह दावा कि उनके द्वारा "गलत तथ्य" दर्ज किये गये हैं, इस प्रकार वास्तविक ऑनलाइन प्रस्तुति और उनकेे टिप्पणी के संदर्भ की गलत व्याख्या है।

श्री कुमार का कहना है कि पूर्व अधिकारियों ने इन वर्षों में कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किये थे और ट्रस्ट के खातों का कभी ऑडिट नहीं किया गया था, इस आरोप के लिए उन्हें पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराना स्वाभाविक रूप से अनुचित है। संचालन पदाधिकारी ने सही ही इसे "परिस्थितिजन्य स्थिति एवं तकनीकी मामला" के रूप में पहचाना है। आयकर विभाग द्वारा दिनांक-09.07.2019 के नोटिस (संख्या-ITBA/ AIM/S/95/201920/1016711355(1)) को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा चुनिंदा रूप से स्वीकार किया गया है। उक्त नोटिस के पहले पैराग्राफ को आक्षेपित आदेश में दर्ज करते समय, अनुशासनिक प्राधिकार उसी नोटिस के दूसरे पैराग्राफ पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसमें35 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था ''आपसे अनुरोध है कि आप अपना उत्तर प्रस्तुत करें।'' इस प्रकार नोटिस का अधिदेश आई0टी0आर0 दाखिल करना नहीं था, बल्कि ऑनलाइन अनुपालन प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना था, जो उन्हाेंने निर्धारित समय के भीतर किया। अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में वर्णित है कि ''यदि पूर्व में न्यास के आय-व्यय का लेखा-बही का ऑडिट नहीं हुआ था, तो आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त लेखा-बही का ऑडिट कराकर आरोपित पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार द्वारा रिटर्न फाइल किये जाने की समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी एवं प्रक्रिया में समस्या होने संबंधी मामले का संज्ञान वरीय पदाधिकारी के समक्ष लाया जाना चाहिए था।'' यह विश्लेषण साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। साक्ष्य और जाँच रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उनके द्वारा अपने कार्यकाल (नवंबर, 2016 से अगस्त, 2020) के दौरान ट्रस्ट के खातों का ऑडिट कराने के लिए निरंतर प्रयास किया गया, जो कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक पूर्वापेक्षा थी। उनका यह प्रयास COVID-19 महामारी और उसके बाद मार्च, 2020 से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से काफी प्रभावित हुआ, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएँ गंभीर रूप से बाधित हुईं। यह बात अनुशासनिक प्राधिकार के संज्ञान में बिल्कुल नहीं आई कि ऑडिट पूरा होने और उसके बाद आई0टी0आर0 दाखिल होने से पहले ही उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और उसके बाद की ज़िम्मेदारी अगले अधिकारी पर आ गई। संचालन पदाधिकारी ने इन तथ्यों को सही ढंग से समझा और आरोप को ''सिद्ध नहीं'' माना, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकार ने बिना किसी वैध आधार के उन्हें नजरअंदाज कर दिया। "अपराध पीड़ित कल्याण ट्रस्ट" के खातों की ऑडिट और आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित मुद्दे उनकेे दिनांक-16.11.2016 को कार्यभार ग्रहण करने से पहले के हैं। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने के संबंध में उनके निवेदन को अस्वीकार करना अनुचित है, क्योंकि यह एक मूलभूत मुद्दा था। उन्होंने अपने कार्यकाल (नवंबर, 2016 से अगस्त, 2020) के दौरान ट्रस्ट के खातों का ऑडिट कराने के लिए निरंतर प्रयास किए, जो आई0टी0आर0 फाइलिंग के लिए एक शर्त थी। आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/156/2022-23 1051393067(1) दिनांक-27.03.2023, जिसके कारण विभाग को ₹1,99,08,232/- का जुर्माना हुआ, कार्यालय को दिनांक-29.08.2022 को प्राप्त हुआ, जो कि दिनांक-22.07.2020 को बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद से उनके स्थानांतरण और दिनांक-10.08.2020 को बांका में उनकेे कार्यभार ग्रहण करने के दो वर्ष से अधिक समय बाद की बात है। यह तथ्य उनके द्वारा बचाव में स्पष्ट रूप से कहा गया है और संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट की गवाही से इसकी पुष्टि होती है। उनके कार्यकाल के बाद प्राप्त नोटिस से संबंधित कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। श्री कुमार का कहना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री मनीष कुमार चौरसिया द्वारा अपनी लिखित गवाही में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयकर विभाग द्वारा ₹1,99,08,232/- की मांग मुख्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A/12AA के अंतर्गत संबंधित आयकर आयुक्त (छूट) के पास ट्रस्ट का पंजीकरण न कराने के कारण थी, न कि केवल वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विवरणी दाखिल न करने के कारण। यह उनकेे नियंत्रण से परे एक पूर्व-मौजूदा संरचनात्मक समस्या को उजागर करता है, जिसके लिए एक अलग और विशिष्ट कार्रवाई (छूट के लिए पंजीकरण) की आवश्यकता थी, जो प्रारंभिक शुल्कों का हिस्सा नहीं थी या समाधान के लिए उनके तत्काल अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। दिनांक-25.07.2019 के उनके उत्तर के अनुरूप, आयकर अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सूचना भी आयकर विभाग से उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त नहीं हुई, जो दिनांक-22.07.2020 को समाप्त हो गया। इस प्रकार, उनके कार्यकाल के दौरान आयकर विवरणी दाखिल करना असंभव हो गया। इसके अलावा, लेखा परीक्षा प्रक्रिया में प्रक्रियागत देरी, जिसमें पिछली आपत्तियों का निराकरण, कोरोना महामारी लॉकडाउन और ''ऑटो स्वीप एम0ओ0डी0'' खातों से जुड़ी कठिनाइयाँ शामिल हैं, ने उनके कार्यकाल के दौरान लेखा परीक्षा पूरी नहीं हो पाई, जिसके बिना आयकर विवरणी दाखिल करना भी संभव नहीं था। लेखा परीक्षा शुरू करने और उसे शीघ्र पूरा करने के उनकेे निरंतर प्रयास/परिश्रम को दर्शाते हैं। श्री कुमार का कहना है कि उन्होंने अपने र्काव्यों का निर्वह्‌न पूरी ईमानदारी और लगन से किया और अपने कार्यकाल केे पहले से एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए। श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के माध्यम से उनपर अधिरोपित दंड को निरस्त करने, उनके विरुद्ध लगाए गए दोनों आरोपों से उन्हेें पूर्णतः दोषमुक्त करने एवं उनके सेवा रिकॉर्ड में लगाए गए दंड से संबंधित सभी प्रविष्टियों को हटाने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) के उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि आयकर विभाग के पत्र संख्या ITBA/AIM/S/95/2019-20/ 1016711355(1) दिनांक-09.07.2019 द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने का आदेश नहीं था, बल्कि मूल्यांकन वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल न करने के संबंध में अनुपालन मॉड्‌यूल में प्रतिक्रिया हेतु एक आह्‌वान मात्र था। इस नोटिस के अनुसरण में आयकर रिटर्न दाखिल करना भी संभव नहीं था, क्योंकि 2 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद किसी भी आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु आयकर विभाग द्वारा सक्षम धाराओं के अंतर्गत एक नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। उनके द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशेवर सलाह के अनुसार, नोटिस के तहत दी गई बीस (20) दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आयकर अनुपालन पोर्टल पर विधिवत्‌ उचित प्रतिक्रिया दाखिल कर दी गयी थी।

श्री कुमार का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग के पत्र संख्या- ITBA/AIM/S/95/2019-20/ 1016711355(1), दिनांक-09.07.2019 द्वारा अपराध पीड़ित न्यास के खाता से संबंधित36 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 विाीय वर्ष-2012-13 (मूल्यांकन वर्ष-2013-14) के लिए आयकर रिटर्न फाईल करने संंबंधी नोटिस विभाग को प्राप्त हुआ था। उक्त नोटिस वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के खाता से संबंधित आयकर विवरणी को दाखिल न करने के संबंध में था, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि "As per records, you do not appear to have filed Income Tax Returns for Assessment Year(s) 2013-14" किन्तु श्री राजीव कुमार द्वारा संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित की गई कि ''संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0) से विमर्षानुसार चार्टर्ड एकाउण्टेंट से परामर्ष के आधार पर Online फाईलिंग कर दी गई है। उपरोक्त में विवरणी के आधार पर पुनः अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी'', परन्तु उक्त संचिका के पत्राचार भाग पर रक्षित आयकर विभाग से प्राप्त Compliance Response Sheet में Assessment Year 2013-14, 2014-15, 2015-16 के लिए Response ITR has not been filed अंकित है। इस प्रकार आयकर विभाग से प्राप्त उक्त नोटिस के आलोक में आरोपित पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार द्वारा रिटर्न फाईल की समुचित कार्रवाई नहीं की गई एवं गलत तथ्य संबंधित संचिका में अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित किया गया है। फलस्वरूप आरोपित पदाधिकारी, श्री राजीव कुमार के उक्त कृत्य के कारण अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के खाता से संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल किये जाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी तथा तद्‌न्तर में आयकर विभाग द्वारा विभाग को नोटिस कर जुर्माना लगाया गया है।

श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि उस समय आयकर विभाग के पोर्टल ने संबंधित मूल्यांकन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने या भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं दिया था। इस तकनीकी सीमा ने उस समय वास्तविक आई0टी0आर0 फाइलिंग को असंभव बना दिया था। श्री कुमार का कहना है कि उनके पूर्व के अधिकारियों ने इन वर्षों के लिए कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किये थे और ट्रस्ट के खातों का कभी ऑडिट नहीं किया गया था, इस आरोप के लिए उन्हें पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराना स्वाभाविक रूप से अनुचित है। "अपराध पीड़ित कल्याण ट्रस्ट" के खातों की ऑडिट और आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित मुद्दे उनकेे दिनांक-16.11.2016 को कार्यभार ग्रहण करने से पहले के हैं। श्री कुमार का कहना है कि अपने कार्यकाल (नवंबर, 2016 से अगस्त, 2020) के दौरान, उन्होेंने ट्रस्ट के खातों की ऑडिट कराने के लिए निरंतर प्रयास किए, जो आई0टी0आर0 फाइलिंग के लिए एक शर्त थी। आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/156/2022-23 1051393067(1) दिनांक- 27.03.2023, जिसके कारण विभाग को D1,99,08,232/- का जुर्माना हुआ, कार्यालय को दिनांक-29.08.2022 को प्राप्त हुआ, जो कि दिनांक-22.07.2020 को बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद से उनके स्थानांतरण और दिनांक-10.08.2020 को बांका में उनकेे कार्यभार ग्रहण करने के दो वर्ष से अधिक समय बाद की बात है।

श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि दिनांक-25.07.2019 के उनके उत्तर के अनुरूप, आयकर अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सूचना भी आयकर विभाग से उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त नहीं हुई, जो दिनांक-22.07.2020 को समाप्त हो गया। इस प्रकार, उनके कार्यकाल के दौरान आयकर विवरणी दाखिल करना असंभव हो गया। इसके अलावा, लेखा परीक्षा प्रक्रिया में प्रक्रियागत देरी, जिसमें पिछली आपत्तियों का निराकरण, कोरोना महामारी लॉकडाउन और ''ऑटो स्वीप एम0ओ0डी0'' खातों से जुड़ी कठिनाइयाँ शामिल हैं, ने उनके कार्यकाल के दौरान लेखा परीक्षा पूरी नहीं हो पाई, जिसके बिना आयकर विवरणी दाखिल करना भी संभव नहीं था। लेखा परीक्षा शुरू करने और उसे शीघ्र पूरा करने के उनकेे निरंतर प्रयास परिश्रम को दर्शाता है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने र्काव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और लगन से किया और अपने कार्यकाल केे पहले से एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए।

जबकि श्री राजीव कुमार के पूर्व के पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा न्यास के आय-व्यय का लेखा-बही का ऑडिट नहीं कराये जाने तथा पूर्व के पदाधिकारियों के द्वारा ससमय आयकर रिटर्न फाईल नहीं करने संबंधित उनका तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग से रिटर्न दाखिल करने के संबंध में नोटिस श्री कुमार के कारा निरीक्षणालय में बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन काल में ही प्राप्त हुआ था, किन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त नोटिस के आलोक में समुचित कार्रवाई नहीं कर संबंधित संचिका में आयकर रिटर्न ऑनलाईन फाईल किये जाने का गलत तथ्य अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित किया गया। यदि पूर्व में न्यास के आय-व्यय का लेखा-बही का ऑडिट नहीं हुआ था तो आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त लेखा-बही का ऑडिट कराकर श्री राजीव कुमार द्वारा रिटर्न फाइल किये जाने की समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी एवं प्रक्रिया में समस्या होने संबंधी मामले का संज्ञान वरीय पदाधिकारी के समक्ष लाया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा आयकर रिटर्न ऑनलाईन फाईल किये जाने का गलत तथ्य प्रतिवेदित किया गया, परिणामस्वरूप आयकर विभाग के उक्त नोटिस पर आयकर रिटर्न फाईल नहीं होने के कारण आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AST/S/156/2022-23/1051393067(1), दिनांक-27.03.2023 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिए कुल राषि D1,99,08,232/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार दौ सौ बत्तीस) रूपये तीस (30) दिनों के अन्दर जमा करने का नोटिस विभाग को दिया गया है तथा ससमय राषि जमा नहीं करने पर एक (1%) प्रतिषत साधारण ब्याज की दर से प्रतिमाह ब्याज का जुर्माना लगाया गया है। श्री राजीव कुमार की उक्त लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के कारण वर्तमान आयकर संंबंधी समस्या उत्पन्न हुई तथा आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया है। श्री कुमार का कहना है कि आयकर रिटर्न फाइल करने में तथा अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के ऑडिट में कई समस्याएँ थी, किन्तु उन्होंने अपने37 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 पदस्थापन के दौरान इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों का समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया और न ही इनका निराकरण हेतु कोई सार्थक प्रयास किया गया। उन्होंने इस संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार आयकर विभाग द्वारा दिनांक-09.07.2019 को निर्गत नोटिस के आलोक में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा रिटर्न फाईल की समुचित कार्रवाई नहीं किये जाने एवं संबंधित संचिका में गलत तथ्य अंकित कर वरीय पदाधिकारी को भ्रमित किये जाने के कारण आयकर रिटर्न फाईल नहीं हो पाया तथा आयकर विभाग द्वारा इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया है, जो श्री राजीव कुमार की लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुषासनहीनता का द्योतक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) के कारा निरीक्षणालय में बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान आयकर विभाग के पत्र संख्या-ITBA/AIM/S/95/2019- 20/1016711355(1), दिनांक-09.07.2019 द्वारा अपराध पीड़ित न्यास के खाता से संबंधित विाीय वर्ष-2012-13 (मूल्यांकन वर्ष-2013-14) के लिए आयकर रिटर्न फाईल नहीं किये जाने एवं इस संबंध में संचिका पर गलत जानकारी अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित किये जाने के आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही में सभी विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को ''निन्दन'' (आरोप वर्ष 2019-20) एवं ''दो (02) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड'' अधिरोपित किया गया है, जो आरोप के सापेक्ष है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रोबेषन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार) के विरूद्ध गठित आरोप की प्र—ति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः उनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी—त किया जाता है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

------ सं0 e.gov/विविध-14/2025-12561 वित्त विभाग ------ संकल्प 10 दिसम्बर 2025 विषयः-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुम्बई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम (Student Skilling Programme) संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुम्बई, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेेंज है, जो अपने एजेंटों एवं मध्यस्थों (Intermediaries) को व्यापार सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। 2. उक्त संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता कोर्स हेतु उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। 3. उक्त संस्था द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु 'विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम' के तहत ऑनलाईन वेबिनार/ऑफलाईन सेमिनार के माध्यम से निवेशक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों, लाभुकों एवं व्यावसायिक लोगों के बीच जागरूकता बढाने का कार्य किया जायेगा। 4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) प्लैटफार्म एवं इसके सहयोग से MSME- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इंटरप्राईजेज को लक्ष्य कर सेमिनार, कार्यशाला, रोड शो आदि के माध्यम से सघन जागरूकता अभियान चलाया जाना है। 5. इसके सहयोग से शहरी स्थानीय निकाय, राज्य लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाना है ताकि NSE Debt Platform का उपयोग कर म्यूनिसिपल बाँन्ड्‌स, कॉरपोरेट बाँन्ड्‌स, सोशल इम्पेक्ट बाँन्ड्‌स आदि के जरिए अतिरिक्त राशि का प्रबंध किया जा सके। 6. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) द्वारा 'विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम' के तहत वित्तीय साक्षरता कोर्स संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लाभुकों को सफल प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।38 (cid:464)बहार गजट, 17 दिसम्बर 2025 7. बिहार सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम हेतु स्थान एवं अन्य सहयोग प्रदान किया जायेगा, लाभुकों का चयन एवं इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 8. अतः सम्यक्‌ विचारोपरांत नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुम्बई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम (Student Skilling Programme) संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित करने हेतु दिनांक-09. 12.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव।

------

सं0 e.gov/विविध-13/2025--12563

वित्त विभाग

------

संकल्प

11 दिसम्बर 2025

विषयः-नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (एमओयू) पर स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में बुनियादी ढाँचा तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वैकल्पिक वित्त पोषण श्रोत के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें PPP मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी भी शामिल है। इसी क्रम में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) राज्य सरकार में निवेश योग्य परियोजनाओं की पाईपलाइन तैयार करने में सहायता प्रदान करने को इच्छुक है।

2. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड का प्रबंधन करती है जिसमें भारत सरकार प्रमुख निवेशक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) की भूमिका बुनियादि ढाँचा विकास हेतु पूँजी आकर्षित करने पर केन्द्रित रणनीतिक सलाहकार तक सीमित रहेगी तथा उनकी टीम राज्य सरकार के लिए एक तकनीकी इनपुट प्रदाता एवं ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करेगी।

3. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) का कार्य क्षेत्र मुख्यतः निम्नलिखित होगा :-

I. राजस्व मॉडल की पहचान,

II. कार्यान्वयन के लिए व्यापक मॉडल का निर्धारण, (जैसे BOO, HAM, TOT इत्यादि)

III. सड़कों, पावर ट्रांसमिशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिकरण की अवसरों की पहचान, IV. निवेशकों/हितधारकों के साथ चर्चाओं में सहायता प्रदान करना आदि,

V. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए PPP, अवसंरचना निवेश आदि विषयों पर क्षमता निर्माण (Capacity Building) का विस्तार करना इत्यादि।

4. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित करने हेतु दिनांक-09.12.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव।

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 39—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https: / / egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-12-17.51/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-12-17.51.