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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 December 2025

Published 31 December 2025

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-12-31.53
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

10 पौष 1947 (श0) सं(cid:201)या 53 पटना, बुधवार,———————— 31 दिसम्बर 2025(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-42 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 43-45 पूरक

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पूरक-क 46-47(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचना

23 दिसम्बर 2025

सं0 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 23814--भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को औरंगाबाद जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

अनुसूची

क्र0 स0 कार्मिक का नाम एवं पद नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है तिथि/अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक) जिला का नाम
1 2 3 4 5 6 7
1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-8553/गो0 दिनांक 15.12.2025 में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 महाराजगंज पैक्स निर्वाचन, 2025 मतदान की तिथि 16.12.2025 के लिए महाराजगंज पैक्स निर्वाचन, 2025 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी औरंगाबाद

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

16 दिसम्बर 2025

सं0 1/336343/2025--सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव (बि0नि0से0), अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (मुख्यालय) के अभ्यावेदन दिनांक 17.11.2025 के आलोक में उन्हें लोक प्रशासन विषय में शोध अध्ययन (Ph.D) (उच्च शिक्षा) हेतु विभागीय अनापत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार सेवा संहिता के नियम 205 के अंतर्गत अध्ययन अवकाश अर्जित नही रहने के फलस्वरूप सुश्री श्रीवास्तव को इनके अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 30.11.2026 तक कुल 365 दिनों के अवैतनिक असाधारण अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम-180, 236 एवं नियम-248 (यथा संशोेधित) के तहत प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025

गन्ना उद्योग विभाग

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अधिसूचना

15 दिसम्बर 2025

सं0 01/स्था०राज०-332/2025-1938--श्री सौरभ सिन्हा, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अनुषंसा के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, झारखंड, राँची की अधिसूचना संख्या-1233 दिनांक-27.11.2025 द्वारा झारखंण्ड वित्त सेवा में राज्य -कर पदाधिकारी (वेतन स्तर-09) के पद पर नियुक्त किया गया है। उक्त के आलोक में विभाग के कार्यहित में श्री पुष्कर राज, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा को ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं ईख पदाधिकारी , पूर्णिया का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। 2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संषोधित समझें जायेगें। 3. यह आदेष तुरंत प्रभावी होगा। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार, अवर सचिव।

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 587 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दयानन्द कुमार, (नामांकन सं0-BR/110/2015) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-219/2025/7039/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 587 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-219/2025/7039/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 587 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dayanand Kumar(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 4 (Enrolment No.- BR/110/2015), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-219/ 2025/7039/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 588 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सचित कुमार, (नामांकन सं0-BR/2501/2010) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-231/2025/7303/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 588 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-231/2025/7303/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 588 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sachit Kumar (Enrolment No.- BR/2501/2010), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-231/ 2025/7303/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)5 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 3 नवम्बर 2025 एस0ओ0 589 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणवेश कुमार, (नामांकन सं0-BR/1399/2017) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-327/2025/7024/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 589 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-327/2025/7024/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 589 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranvesh Kumar (Enrolment No.- BR/1399/2017), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-327/ 2025/7024/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 590 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रश्मि, (नामांकन सं0-BR/927/2013) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-330/2025/7108/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 6 5 नवम्बर 2025 एस0ओ0 590 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-330/2025/7108/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th November 2025

S.O. 590 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mrs. Rashmi (Enrolment No.- BR/927/2013), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-330/ 2025/7108/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 नवम्बर 2025

एस0ओ0 591 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुबास प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/1028/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-333/2025/7705/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 नवम्बर 2025

एस0ओ0 591 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-333/2025/7705/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 7 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 24th November 2025

S.O. 591 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subas Prasad (Enrolment No.- BR/1028/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-333/ 2025/7705/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 592 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रबिन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1151/2001) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-337/2025/7045/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 592 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-337/2025/7045/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 592 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ravindra Kumar Singh (Enrolment No.- BR/1151/2001), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtasfor the next five years.

(File no. -A/Not-337/ 2025/7045/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 8 10 नवम्बर 2025 एस0ओ0 593 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धीरज कुमार, (नामांकन सं0-BR/854/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-399/2025/7155/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 593 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-399/2025/7155/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 593 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dhiraj Kumar (Enrolment No.- BR/854/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-399/ 2025/7155/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 594 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार सिंह, (नामांकन सं0-1996/1997), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-445/2025/7453/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 9 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 594 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-445/2025/7453/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 594 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Singh, (Enrolment No.- 1996/1997), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-445/2025/7453/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 595 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती अनुपमा कुमारी, (नामांकन सं0-BR/570/2015), अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-447/2025/7826/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 595 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-447/2025/7826/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 10

The 26th November 2025

S.O. 595 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Anupama Kumari, (Enrolment No.- BR/570/2015), Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-447/2025/7826/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 596 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, (नामांकन सं0-2463/2005), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-448/2025/7812/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 596 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-448/2025/7812/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 596 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, (Enrolment No.- 2463/2005), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-448/2025/7812/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)11 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 597 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुमार विधान, (नामांकन सं0-489/2005), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-449/2025/7312/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 597 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-449/2025/7312/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 597 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kumar Bidhan, (Enrolment No.- 489/2005), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-449/2025/7312/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 598 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमरेन्द्र कुमार पाठक, (नामांकन सं0-1248/2007), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-450/2025/7451/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 12 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 598 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-450/2025/7451/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 598 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amrendra Kumar Pathak, (Enrolment No.- 1248/2007), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-450/2025/7451/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 599 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार पासवान, (नामांकन सं0-313/2008), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-451/2025/7788/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 599 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-451/2025/7788/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 13 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 26th November 2025

S.O. 599 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Paswan, (Enrolment No.- 313/2008), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-451/2025/7788/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 600 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणजीत कुमार, (नामांकन सं0-1156/2011), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-453/2025/7458/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 600 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-453/2025/7458/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 600 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar, (Enrolment No.- 1156/2011), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-453/2025/7458/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 14 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 601 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनोद कुमार सिंह, (नामांकन सं0-28/2008), अधिवक्ता, गोपालगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गोपालगंज जिला के लिए गोपालगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-454/2025/7313/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 601 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-454/2025/7313/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 601 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Singh, (Enrolment No.- 28/2008), Advocate, Gopalganj a notary under the said Act who will act as such, in Gopalganj district for the district of Gopalganj for the next five years.

(File no. -A/Not-454/2025/7313/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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24 नवम्बर 2025

एस0ओ0 602 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कमलेश कुमार राय, (नामांकन सं0-BR/843/2013), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-460/2025/7702/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 15 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 24 नवम्बर 2025 एस0ओ0 602 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-460/2025/7702/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 24th November 2025

S.O. 602 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Roy, (Enrolment No.- BR/843/2013), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-460/2025/7702/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 603 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमित सेन गुप्ता, (नामांकन सं0-1925/2010), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-461/2025/7611/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 603 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-461/2025/7611/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 16

The 21st November 2025

S.O. 603 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amit Sen Gupta, (Enrolment No.- 1925/2010), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-461/2025/7611/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 604 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री पवन कुमार, (नामांकन सं0-1466/2009), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-462/2025/7615/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 604 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-462/2025/7615/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 604 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, (Enrolment No.- 1466/2009), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-462/2025/7615/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)17 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 21 नवम्बर 2025 एस0ओ0 605 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 इदरीस, (नामांकन सं0-661/1998), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-463/2025/7613/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 605 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-463/2025/7613/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 605 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Edaris, (Enrolment No.- 661/1998), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-463/2025/7613/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 606 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती बबीता कुमारी, (नामांकन सं0-688/2011), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-464/2025/7610/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 18 21 नवम्बर 2025 एस0ओ0 606 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-464/2025/7610/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 606 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Babita Kumari, (Enrolment No.- 688/2011), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-464/2025/7610/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 607 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुशहरू शर्मा, (नामांकन सं0-BR/2092/2013), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-465/2025/7420/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 607 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-465/2025/7420/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 19 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 17th November 2025

S.O. 607 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mushahru Sharma, (Enrolment No.- BR/2092/2013), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-465/2025/7420/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 608 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शरत चन्द्र वर्मा, (नामांकन सं0-656/1999), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-466/2025/7450/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 608 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-466/2025/7450/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 608 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sharat Chandra Verma, (Enrolment No.- 656/1999), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-466/2025/7450/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 20 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 609 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र सिंह, (नामांकन सं0-1033/1990), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-467/2025/7797/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 609 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-467/2025/7797/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 609 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Singh, (Enrolment No.- 1033/1990), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-467/2025/7797/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 610 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री वृजनन्दन प्रसाद, (नामांकन सं0-608/1992), अधिवक्ता, दरभंगा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-469/2025/7787/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 21 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 610 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-469/2025/7787/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 610 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Braj Nandan Prasad, (Enrolment No.- 608/1992), Advocate, Darbhanga a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-469/2025/7787/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 611 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रवीण प्रभाकर, (नामांकन सं0-5000/1995), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-470/2025/7622/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 611 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-470/2025/7622/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 22

The 21st November 2025

S.O. 611 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Praveen Prabhakar, (Enrolment No.- 5000/1995), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-470/2025/7622/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 612 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री फिरोज अरशद, (नामांकन सं0-BR/5526/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-478/2025/7282/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 612 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-478/2025/7282/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 612 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Firoze Arshad (Enrolment No.- BR/5526/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-478/ 2025/7282/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)23 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 613 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सिमाब अहमद सिद्दिकी, (नामांकन सं0-1422/1995), अधिवक्ता, गयाजी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गयाजी जिला के लिए गयाजी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-484/2025/7459/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 613 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-484/2025/7459/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 613 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Semab Ahmad Siddique, (Enrolment No.- 1422/1995), Advocate, Gayaji a notary under the said Act who will act as such, in Gayaji district for the district of Gayaji for the next five years.

(File no. -A/Not-484/2025/7459/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 614 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री निखिल चन्द्र, (नामांकन सं0-2614/1992), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-485/2025/7804/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 24 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 614 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-485/2025/7804/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 614 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nikhil Chandra, (Enrolment No.- 2614/1992), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-485/2025/7804/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 615 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उदय कुमार सिंह, (नामांकन सं0-2886/2005), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-486/2025/7867/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2025

एस0ओ0 615 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-486/2025/7867/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 28th November 2025

S.O. 615 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Uday Kumar Singh, (Enrolment No.- 2886/2005), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-486/2025/7867/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 616 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेश कुमार, (नामांकन सं0-3838/1999), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-487/2025/7452/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 616 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-487/2025/7452/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 616 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suresh Kumar, (Enrolment No.- 3838/1999), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-487/2025/7452/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 26 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 617 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गनौरी पासवान, (नामांकन सं0-3114/2003), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-488/2025/7310/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 617 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-488/2025/7310/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 617 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ganauri Paswan, (Enrolment No.- 3114/2003), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-488/2025/7310/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 618 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अखिलेश कुमार, (नामांकन सं0-543/2006), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-489/2025/7421/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 27 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 618 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-489/2025/7421/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 618 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Akhilesh Kumar, (Enrolment No.- 543/2006), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-489/2025/7421/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 619 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज कुमार साह, (नामांकन सं0-BR/953/2013), अधिवक्ता, दरभंगा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-490/2025/7794/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 619 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-490/2025/7794/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 28

The 26th November 2025

S.O. 619 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj Kumar Sah, (Enrolment No.- BR/953/2013), Advocate, Darbhanga a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-490/2025/7794/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 620 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती निशा कुमारी, (नामांकन सं0-BR/1533/2017), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-491/2025/7523/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 620 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-491/2025/7523/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 620 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Nisha Kumari, (Enrolment No.- BR/1533/2017), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-491/2025/7523/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)29 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 21 नवम्बर 2025 एस0ओ0 621 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सीतेश सुधांशु, (नामांकन सं0-BR/1895/2012), अधिवक्ता, लखीसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में लखीसराय जिला के लिए लखीसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-493/2025/7616/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 621 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-493/2025/7616/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 621 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sitesh Sudhanshu, (Enrolment No.- BR/1895/2012), Advocate, Lakhisarai a notary under the said Act who will act as such, in Lakhisarai district for the district of Lakhisarai for the next five years.

(File no. -A/Not-493/2025/7616/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 622 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजीव कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/1125/2012), अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-494/2025/7617/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 30 21 नवम्बर 2025 एस0ओ0 622 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-494/2025/7617/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21st November 2025

S.O. 622 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Singh, (Enrolment No.- BR/1125/2012), Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-494/2025/7617/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 623 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुक्ति नाथ यादव, (नामांकन सं0-BR/957/2003), अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-495/2025/7618/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2025

एस0ओ0 623 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-495/2025/7618/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 31 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 21st November 2025

S.O. 623 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mukti Nath Yadav, (Enrolment No.- BR/957/2003), Advocate, Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-495/2025/7618/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 624 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 साबिर हुसैन, (नामांकन सं0-2705/1999), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-496/2025/7535/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 624 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-496/2025/7535/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 624 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Sabir Hussain, (Enrolment No.- 2705/1999), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-496/2025/7535/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 32 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 625 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री समीर कुमार वर्मा, (नामांकन सं0-368/2010), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-498/2025/7820/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 625 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-498/2025/7820/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 625 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Samir Kumar Verma, (Enrolment No.- 368/2010), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-498/2025/7820/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 626 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राकेश कुमार दास, (नामांकन सं0-175/2001), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-500/2025/7533/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 33 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 19 नवम्बर 2025 एस0ओ0 626 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-500/2025/7533/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 626 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Das, (Enrolment No.- 175/2001), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-500/2025/7533/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 627 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुभाष कुमार, (नामांकन सं0-705/2012), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-506/2025/7792/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 627 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-506/2025/7792/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 34

The 26th November 2025

S.O. 627 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subhash Kumar, (Enrolment No.- 705/2012), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-506/2025/7792/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 628 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-3181/2007), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-507/2025/7813/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 628 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-507/2025/7813/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 628 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vishwajeet kumar Sinha, (Enrolment No.- 3181/2007), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-507/2025/7813/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)35 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 629 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रमेश कुमार पंडित, (नामांकन सं0-729/2002), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-508/2025/7816/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 629 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-508/2025/7816/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 629 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar Pandit, (Enrolment No.- 729/2002), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-508/2025/7816/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 630 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज कुमार साह, (नामांकन सं0-1413/1998), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-509/2025/7815/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 36 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 630 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-509/2025/7815/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 630 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj kumar Sah, (Enrolment No.- 1413/1998), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-509/2025/7815/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 631 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार डॉ राजेश चन्द्र, (नामांकन सं0-860/2012), अधिवक्ता, अरवल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अरवल जिला के लिए अरवल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-510/2025/7526/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 631 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-510/2025/7526/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 37 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 The 19th November 2025

S.O. 631 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Dr. Rajesh Chandra, (Enrolment No.- 860/2012), Advocate, Arwal a notary under the said Act who will act as such, in Arwal district for the district of Arwal for the next five years.

(File no. -A/Not-510/2025/7526/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 632 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-2275/1999), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-511/2025/7525/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 632 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-511/2025/7525/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 632 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar, (Enrolment No.- 2275/1999), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-511/2025/7525/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 38 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 633 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, (नामांकन सं0-1615/2000), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-513/2025/7807/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 633 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-513/2025/7807/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 633 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, (Enrolment No.- 1615/2000), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-513/2025/7807/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 634 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिव रतन प्रसाद, (नामांकन सं0-44/1983), अधिवक्ता, नवादा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-514/2025/7795/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 39 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 634 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-514/2025/7795/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 634 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sheo Ratan Prasad, (Enrolment No.- 44/1983), Advocate, Nawada a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-514/2025/7795/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 635 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दिलीप कुमार दास, (नामांकन सं0-24/2005), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-516/2025/7798/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 635 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-516/2025/7798/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 40

The 26th November 2025

S.O. 635 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Das, (Enrolment No.- 24/2005), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-516/2025/7798/J)

By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar,

Joint Secretary-cum-Additional

Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 636 दिनांक 31 दिसम्बर 2025--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, (नामांकन सं0-1561/1996), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-517/2025/7796/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 636 दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-517/2025/7796/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 636 dated the 31st December 2025--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satyendra Kumar Singh,41 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 (Enrolment No.- 1561/1996), Advocate, Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-517/2025/7796/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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लघु जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

26 दिसम्बर 2025

क्र 0 सं0 संयुक्त मेधा क्रमांक /अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि/गृह जिला पिता का नाम/स्थायी पता मूल कोटि अनुशंसित कोटि फोटो
1 2 3 4 5 6 7
1 530 203362 देवेन्द्र कुमार/ 03.06.1989/ बोकारो(झारखण्ड) स्व0 लखन लाल बर्णवाल/ मकान सं0-745, जरीडीह बाजार, बेरमो, थाना-गाँधी नगर, जिला-बोकारो, राज्य-झारखण्ड, पिन कोड-829114 UR UR

सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-01/2022(नियुक्ति)-9349--MJC No.- 1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं MJC No.- 1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0- 02/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-07ए/स0अभि0(असैनिक) 01-03/2019{06} लो0से0ओ0/गो0 दिनांक-04.09.2025 द्वारा विभाग आवंटित करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । तत्पश्चात्‌ पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7827(एस) दिनांक-08.09.2025 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को अनारक्षित कोटि के कुल 24(चौबीस) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गयी । अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित निम्नांकित 01(एक) अभ्यर्थी को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन ं के साथ विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्न वर्णित शर्त्तो प्रभार ग्रहण/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता हैः- अनुशंसित कोटि

2 नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) को मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई या़त्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 42 4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी ।

5. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है । यदि भविष्य में किसी भी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

6. सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) को नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी । 7. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, वैसे अभ्यर्थी का बिहार सरकार में नयी नियुक्ति के क्रम में बॉन्ड लिये जाने का प्रावधान नहीं है और बॉन्ड स्थानान्तरण का भी कोई प्रावधान नहीं है । संबंधी अभ्यर्थी पूर्व नियोक्ता से बॉन्ड का निपटारा कर ही विधिवत विरमित/तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत/त्याग-पत्र स्वीकृत कराकर विभाग में योगदान समर्पित करेंगे ।

8. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) की सेवा 01(एक) वर्ष तक परीक्ष्यमान अवधि में रहेगी । इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024(समय-समय पर यथासंशोधित) प्रभावी होगी ।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे0को0, दिनांक- 03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं(असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

10. प्रमाण-पत्रों की जाँच के क्रम में चरित्र प्रमाण-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/अनुमण्डल पदाधिकारी / कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र/दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र यदि समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान के पूर्व निश्चित रूप से समर्पित करना होगा । 11. यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

12. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्‌नुसार संशोधित किया जायेगा ।

13. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, सुशांत कुमार, अपर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 41—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

43 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना -------

No. 1272--I, Bibi Unmbari Khatoon, D/o Zahir Uddin W/o Abdul Matin, R/o Dehati Ward No.-02, P.O.-Tola Bhangora, P.S.-Palasi Araria, Bihar-854333 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2224 dt. 24.03.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Ambari Khatoon which is wrong. As per Bihar State Madarsa Education Board, Patna my true/correct name is Bibi Unmbari Khatoon. Both names are same and one person. From now I will be known as Bibi Unmbari Khatoon for all purposes.

Bibi Unmbari Khatoon.

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सं0 1273--म(cid:167), अंिकता कु मारी, पु(cid:253)ी अमर कु मार और प(cid:194)नी िवकाश (cid:174)ीवा(cid:214)तव, िनवासी - 201, मनोअमृत सदन, शांितपथ, स(cid:229)र(cid:214)ताबाद, पो.-जी.पी.ओ., थाना-गद(cid:170)नीबाग, पटना-1, शपथ प(cid:253) सं(cid:180)या 1958, िदनांक 12.06.25 के अनुसार, भिव(cid:213)य म(cid:164) अंिकता (cid:174)ीवा(cid:214)तव के नाम से जानी जाऊँ गी ।

अंिकता कु मारी । No. 1273--I, Ankita Kumari, D/o Amar Kumar and W/o Vikash Srivastava, R/o 201, Manoamrit Sadan, Shanti Path, Saristabad, PO - GPO, PS - Gardanibagh, Patna - 1, vide Afd. No. 1958 Dt. 12.06.25, shall be known as Ankita Srivastava for all future purposes.

Ankita Kumari.

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सं0 1274--मैं श्वेता कुमारी, (SHWETA KUMARI) पिता-स्व0 शशि कान्त कुमार, पति-अंशुमान कुमार, मकान नं0. 285 रोड नं0-3ई न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, थाना+पोस्ट-पाटलिपुत्र, जिला-पटना बिहार 800013 की स्थायी निवासी हूँ तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करती हूँ यह कि, मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम श्वेता (SHWETA KUMARI) अंकित है, यह कि, मेरे 10वीं एवं 12वीं के अंक प्रमाण पत्र में मेरा नाम श्वेता (SHWETA) अंकित है, यह कि मैं अब श्वेता (SHWETA) के जगह पर श्वेता कुमारी (SHWETA KUMARI) के नाम से भविष्य में सभी कार्याें के लिए जानी व पहचानी जाउँगी शपथ पत्र सं 1152 दिनांक 01.12.2025.

श्वेता कुमारी, (SHWETA KUMARI).

No. 1275--I, Archana Sinha, D/o-Krishandeo Prasad, Permanent Address-Vill+Post- Mahuari, P.S.-Mufassil, Dist.-Siwan, Bihar-841227, Present Address-C/O Uma Kant Singh, Flat No: 204, Winsome Park-2, Mainpura, Danapur, Patna, Bihar-801503 vide Affidavit No: 19829 dated 18/09/2025 declare that in my education certificate my name is Archana Sinha. However in my Card, Aadhaar Card, Driving License name mentioned is Archana Singh. Both name is mine. My correct name is Archana Sinha and I shall be known as Archana Sinha for all purpose.

Archana Sinha.

(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 44

No. 1276--I, Beby Kumari, w/o Vikash Gupta, R/o- ward number 01, near Babuna Mandir, Laheriyaganj Rahika, Madhubani, pin- 847211, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my birth certificate as well as in my educational certificates (metric and inter) my name is mentioned as Beby Kumari. But, in my Aadhar and in my PAN card my name is mentioned as Beby Devi. Here, both the names Baby Kumari and Baby Devi belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as BEBY KUMARI for all legal purposes. Affidavit no. - 1985 Date:- 16/10/2025.

Beby Kumari.

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No. 1277--I, Bablu Kumar Singh, s/o - Sakal Singh, R/o - vill- Raghopur, P.O + P.S - Bakhtiyarpur, Dist - Patna pin- 803212, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that Thakur Tejaswi Singh is my minor son. And in my son's Aadhar card his name is mentioned as Tejaswi Singh instead of Thakur Tejaswi Singh. But, in my son's birth certificate and in his residence certificate his name is mentioned as Thakur Tejaswi Singh, which is true and correct.

Here, both the names Tejaswi Singh and Thakur Tejaswi Singh belong to the same and one person. And, from now in his future he will be known as THAKUR TEJASWI SINGH for all legal purposes. Affidavit no.: - 1623 Date: - 24/09/2025.

Bablu Kumar Singh.

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No. 1278--I, Jayshree Devi W/o Kamal Kishor Mandal, R/o 70G.C., Banerjee Lane Bhikhanpur, Jagdishpur, Bhagalpur, Bihar-812001do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2897 dt. 28.07.2025 that my name is written in my daughter Manaswi Bharti's 12th all educatioinal documents as Jayshree Kamal whereas in my Aadhar Card written as Jayshree Devi. Both names are same and one person. From now I will be known as Jayshree Devi for all purposes.

Jayshree Devi.

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No. 1279--I, Kanchan Kumari W/o Umesh Prasad Singh R/o vill.+P.O.-Govindpur Gokhula P.S.-Bidupur, Distt. Vaishali Bihar-844503 At Present Mohalla Saketpuri colony, P.O.- Hajipur P.S.-Town Hajipur Vaishali Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 274-dt. 19.11.25 that my name is written in my Son Satyam Singh's educational certificate as Kanchan Singh. As per Aadhar card and Voter card my name is Kanchan Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kanchan Kumari for all purposes.

Kanchan Kumari.

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सं0 1280--म(cid:583), (cid:232)मीता कु मार(cid:547) उफ(cid:91) (cid:468)(cid:232)मता कु मार िग(cid:464)र, पित- (cid:464)रतेश कु मार िग(cid:464)र, (cid:221)लैट नंबर-303, अमर (cid:466)वला, रोड नंबर-1, (cid:219)यू पाटिलपु(cid:287) कॉलोनी, पटना-800013, शपथ-प(cid:287) सं(cid:201)या-10118/28.11.2025 के (cid:430)ारा घोषणा करती हू ँ (cid:465)क पूव(cid:91) म(cid:581) मेरा नाम (cid:232)मीता कु मार(cid:547) था। अब मै सभी काय(cid:607) हेतू (cid:468)(cid:232)मता कु मार िग(cid:464)र के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँ गी।

(cid:232)मीता कु मार(cid:547) उफ(cid:91) (cid:468)(cid:232)मता कु मार िग(cid:464)र। No. 1280--I, Smita Kumari alias Smita Kumar Giri W/o Mr Ritesh Kumar Giri. Resident of flat no 303, Amar Villa, Rd.no-1, New Patliputra Colony, Patna-800013, have changed my name from Smita Kumari to Smita Kumar Giri for all purposes. Vide Affidavit no-10118 Dated: 28.11.2025.

Smita Kumari alias Smita Kumar Giri.

45 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025

No. 1281--I, ATIKAH MOHI D/o MOHIUDDIN IMAM and W/o OMER SHAHAB, Residence of 29/A, Milkiyan Mohalla, Phulwari sharif, Phulwari, Dist. – Patna, Bihar – 801505 have changed the name of my minor son ZOHAAN OMER and he shall be known as SYED ZOHAAN AHMED for all future purposes. Vide Affidavit No. 1163, Date 15/10/2025.

ATIKAH MOHI.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 41—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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(cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 46

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 प्र0-II-अरा0(आ0)-06/2025-7737/एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

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संकल्प

19 दिसम्बर 2025

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-928/2024, सुभाष प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय उड़नदस्ता टीम के द्वारा अवैध खनन स्थल पर जाँच के क्रम में पाया गया कि परिवादी के दिनांक 01.11.2023 को दिये गये परिवाद पत्र के आलोक में दिनांक 23.04.2025 तक जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा जाँच हेतु खान निरीक्षक, समस्तीपुर को निदेशित किया गया, लेकिन खान निरीक्षक, समस्तीपुर द्वारा तत्समय परिवाद पत्र के आलोक में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसका अनुश्रवण श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।

2. श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-3923, दिनांक- 17.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा दिनांक-16.

09.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती सुमन कुमारी से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में परिवाद पत्र के आलोक में खान निरीक्षक के द्वारा कार्य नहीं किये जाने की समीक्षा उनके द्वारा नहीं की गई। फलतः वर्णित स्थल से अवैध खनन रोकने की कार्रवाई के संबंध में इनके द्वारा महज खानापूर्ति की गई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण परिवादी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर करना पड़ा। इस स्थिति में श्रीमती सुमन कुमारी का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्रीमती सुमन कुमारी प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाई गई हैं। श्रीमती सुमन कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।47 (cid:464)बहार गजट, 31 दिसम्बर 2025 4. अतएव श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर सम्प्रति बेतिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समस्तीपुर तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर को नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती सुमन कुमारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगी एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगी।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 41—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-12-31.53/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-12-31.53.