असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 15 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 17) पटना, सोमवार, 5 जनवर(cid:547) 2026 ———
24 fnlEcj 2025
सं॰ 09/न0वि0(अधि0)-03/2025-13044@uŒfoŒ,oavkŒfoŒ—विभागीय संकल्प संख्या-6234, दिनांक 03.06.2025 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा पूर्व से गठित सुपौल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को के रूप में नामित करते हुए इसका पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है :-
(क) जिला पदाधिकारी, सुपौल - अध्यक्ष (ख) मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि - सदस्य (ग) चार से अनधिक शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का नामः- (i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुपौल - सदस्य (ii) जिला मुख्यालय के नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक
पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला अन्तर्गत अन्य 03 नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का सदस्य के रूप में मनोनयन जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा किया जाएगा।
(घ) पाँच से अनधिक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारीः- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर(cid:547) 2026 (ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनधिक वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर निवेशन - सदस्य का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो (च) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सुपौल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार - सदस्य सचिव 2. उपरोक्त उपकंडिका (ङ) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे। 3. इस प्राधिकार के द्वारा सुपौल आयोजना क्षेत्र एवं सुपौल जिला अन्तर्गत संभावित सभी आयोजना क्षेत्रों का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
4. सुपौल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के गठन से संबंधित पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1142, दिनांक-04.03.2023 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। सुपौल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा पूर्व से किये गये सभी कार्य विधिमान्य होंगे। सुपौल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार तथा सुपौल जिला अन्तर्गत संभावित अन्य आयोजना क्षेत्रों के सभी कार्य सुपौल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा सम्पादित किए जाऐंगे। 5. तत्काल नगर परिषद्, सुपौल का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा। 6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,