असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
15 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 36) पटना, सोमवार, 5 जनवर(cid:547) 2026
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24 fnlEcj 2025
—विभागीय संकल्प संख्या-6234, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा पूर्व से गठित सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को के रूप में नामित करते हुए इसका पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है :-
(क) जिला पदाधिकारी, सहरसा - अध्यक्ष (ख) मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि - सदस्य (ग) चार से अनधिक शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का नाम :- (i) नगर आयुक्त, नगर निगम सहरसा - सदस्य (ii) जिला मुख्यालय के नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला अन्तर्गत अन्य 03 नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का सदस्य के रूप में मनोनयन जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा किया जाएगा।
(घ) पाँच से अनधिक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारी :-
(i) उप विकास आयुक्त, सहरसा - सदस्य (ii) अपर समाहर्त्ता (राजस्व), सहरसा - सदस्य (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, सहरसा - सदस्य - सदस्य (iv) संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक
स्वास्थ्य प्रमण्डल, सहरसा
- सदस्य (v) संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 जनवरी 2026 2 उपरोक्त उपकंडिका (ङ) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
2. इस प्राधिकार के द्वारा सहरसा आयोजना क्षेत्र एवं सहरसा जिला अन्तर्गत संभावित सभी आयोजना क्षेत्रों का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
3. सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के गठन से संबंधित पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-761, दिनांक-23.08.2017 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा पूर्व से किये गये सभी कार्य विधिमान्य होंगे। सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार तथा सहरसा जिला अन्तर्गत संभावित अन्य आयोजना क्षेत्रों के सभी कार्य सहरसा जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा सम्पादित किए जाऐंगे। 4. तत्काल नगर निगम, सहरसा का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा। 5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,