असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 15 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 07) पटना, सोमवार, 5 जनवर(cid:547) 2026 ———
24 fnlEcj 2025
सं॰ 09/न0वि0(अधि0)-03/2025-13059@uŒfoŒ,oavkŒfoŒ—विभागीय संकल्प संख्या-6234, दिनांक 03.06.2025 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा पूर्व से गठित बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को के रूप में नामित करते हुए इसका पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है :-
(क) जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ) - अध्यक्ष (ख) मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि - सदस्य (ग) चार से अनधिक शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का नामः- (i) नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ - सदस्य (ii) जिला मुख्यालय के नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक
पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला अन्तर्गत अन्य 03 नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का सदस्य के रूप में मनोनयन जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ) द्वारा किया जाएगा।
(घ) पाँच से अनधिक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारीः- (i) उप विकास आयुक्त, नालन्दा (बिहारशरीफ) - सदस्य (ii) अपर समाहर्त्ता (राजस्व), नालन्दा (बिहारशरीफ) - सदस्य - सदस्य (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर(cid:547) 2026 - सदस्य (v) संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) (ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनधिक वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर निवेशन - सदस्य का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो
(च) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार - सदस्य सचिव 2. उपरोक्त उपकंडिका (ङ) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे। 3. इस प्राधिकार के द्वारा बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र, राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र एवं नालन्दा जिला अन्तर्गत संभावित सभी आयोजना क्षेत्रों का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
4. बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के गठन से संबंधित पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-829, दिनांक-11.09.2017 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा एवं अधिसूचना संख्या-768, दिनांक-24.08.2017 द्वारा पूर्व में गठित राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विघटित समझा जाएगा। बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार तथा राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा पूर्व से किये गये सभी कार्य विधिमान्य होंगे। बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार एवं राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार तथा नालन्दा जिला अन्तर्गत संभावित अन्य आयोजना क्षेत्रों के सभी कार्य नालन्दा जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा सम्पादित किए जाऐंगे। 5. तत्काल नगर निगम, बिहारशरीफ का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा। 6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,