(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 43) पटना, मंगलवार, 6 जनवर(cid:547) 2026 fcgkj jkT; fuokZpu izkf/kdkj ———
12 fnlEcj 2025
सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-04/2023 खण्ड-2- —चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्राण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2.
3.
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धरा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा तथा दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, मोतिहारी के अध्यक्ष पद के मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि एवं प्राधिकार के निदेशों के अधीन अध्यक्ष को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 2824 दिनांक 10.10.2025 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.09.2025 निर्धरित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.11.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जनवर(cid:547) 2026 4.
के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्रा-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 18.12.2025 (गुरूवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 03.01.2026 (शनिवार) एवं 05.01.2026 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 06.01.2026 (मंगलवार) एवं 07.01.2026 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी तिथि | 09.01.2026 (शुक्रवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 16.01.2026 (शुक्रवार) 7ः00 बजे पूर्वाहन् से 4ः30 बजे अपराहन् तक |
| (vi) | मतगणना | 16.01.2026 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 19.01.2026 (सोमवार) |
5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। 6.
http://bsea.bihar.gov.in/
| i | सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात् | ई0-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। | |
| ii | संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/निर्विरोध/मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है। | |
| iii | मतदान के दिन विभिन्न अवध्यिों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है। | |
| iv | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्रा ई0-18), को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल [email protected] पर भेजना है। | |
| v | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाध्किारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
7.
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जनवर(cid:547) 20268. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अध्निियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धरा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे। (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
9.
(a) 10. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 11.
इससे संबंधित प्राधिकार के पत्राांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
12. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात दिनांक 19.01.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जनवर(cid:547) 2026 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, ..................................., निबंधन संख्या.............................., पता .................................के निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक..............................को किया जाना है,
मैं...........................................................(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 01 है, जिसका विवरण निम्नवत है -
| (a) (अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का ग्रुप-IA) अध्यक्ष | 01 (अनारक्षित) |
(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.................................... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.............................................................................(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को.....................................................................(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ............................................. (नामांकन पत्रा दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराहन् तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक..........................से दिनांक............................
तक ................................बजे से.............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
(iv) नामांकन पत्राों की संवीक्षा दिनांक.......................को.................................................(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाहन में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।
(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.............................................को अपराहन् ................................. बजे के पूर्व तक ...........................................पर (स्थान का नाम) दाखिल की जा सकती है।
(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.........................को ............................................(स्थान का नाम) पर 07 बजे पूर्वाहन् से 4ः30 बजे अपराहन् तक होगा।
(Vii) मतगणना दिनांक...........................को ..........................बजे से............................................(स्थान का नाम) पर की जायेगी। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,