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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 January 2026

Published 07 January 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-01-07.1
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 पौष 1947 (श0) सं(cid:201)या 1 पटना, बुधवार,———————— 7 जनवरी 2026(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-53 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 54-54 पूरक

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पूरक-क 55-56(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचना

31 दिसम्बर 2025

सं0 21/एस॰एस॰सी॰-56/2013,सा॰प्र॰-24271--बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-3 के अधीन श्री आलोक राज, भा॰पु॰से॰ (1989), महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से पाँच वर्षों अथवा 65 वर्षाें की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के "अध्यक्ष" के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ सोहैल, सचिव।

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

17 जून 2025

सं0 01/रा॰स्था॰ (विविध)-163/2024 सह॰-2917--विभागीय अधिसूचना संख्या-3784 दिनांक-12.11.2024 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 2. उक्त आदेश के विरूद्ध मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰सं॰-19247/2024 दायर किया गया है। दायर वाद में दिनांक-20.12.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है- "The order dated 12.11.2024 contained in Memo No. 3784 shall remain inoperative till further order. "

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰सं॰-19247/2024 में दिनांक-20.12.2024 एवं 13.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन तथा मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी के दिनांक-24.12.2024 को समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3784 दिनांक-12.11.2024 को इस हद तक संशोधित करते हुए मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी को जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधक, स॰स॰, बांका (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका) जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

4. उक्त अधिसूचना के शेष बिन्दु यथावत्‌ रहेंगे। 5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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27 जून 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰(उच्चत्तर प्रभार)-40/2025 सह॰-3145--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1 श्री निकेश कुमार उप निबंधक, स०स० 21/25
2 श्री समरेश कुमार उप निबंधक, स०स० 22/25
3 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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8 जुलाई 2025

सं० 01/रा०स्था० (निजी)-04/2025 सह०.-3306--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र०सं० पदाधिकारी का नाम/ पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5
1 श्रीमती संगीता कुमारी, (सहायक निबंधक, स॰स॰) प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर। 23.09.2020 07.06.2023

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)-67/2025 सह॰-4437--श्री सुभाष कुमार, सदस्य, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-1645, दिनांक-03.06.2020 के द्वारा संसूचित निन्दन के दण्ड को विभागीय अधिसूचना संख्या-351, दिनांक-06.02.2024 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-2471, दिनांक-08.09.2021 के द्वारा दिनांक-01.04.2021 के प्रभाव से प्रदत्त प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ के लाभ को दिनांक-28.06.2017 के प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा०स्था०एम०ए०सी०पी०-67/2025 सह०/4438--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री संतोष कुमार झा, संयुक्त निबंधक, स0स0 (वरीयता क्रमांक-04/25) (पदस्थापन-संयुक्त निबंधक, स0स0, पटना प्रमंडल, पटना) को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010'', वित्त विभाग के संकल्प सं0-630 दिनांक-21.01.2010, पत्रांक-3623 दिनांक-31.03.2010, पत्रांक-5153 दिनांक-21.05.2013, वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05.2017, वित्त विभागीय पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-1434 दिनांक-19.03.2013 के प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय अधिसूचना संख्या-2950 दिनांक-17.10.2023 द्वारा दिनांक-01.04.2017 से वेतन स्तर-12 में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान किया गया है। 2. वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-83 (22) दिनांक-04.01.2024 द्वारा प्रथम ए॰सी॰पी॰ या प्रथम प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में की गई पृच्छा के आलोक में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।

3. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार श्री संतोष कुमार झा, संयुक्त निबंधक, स॰स॰को दिनांक-07.12.2007 से अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000-325-15,200/- पुनरीक्षित पी॰बी॰-3, ग्रेड पे-6600/-में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. गैर संवर्गीय/बाह्‌य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम॰ए॰सी॰पी॰ लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप् बकाया राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

5. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप् वेतन का निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2003 के संगत प्रावधानों एवं समय-समय पर इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।4 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 6. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)-67/2025 सह॰-4439--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010'' के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-11 में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्रमांक वर्तमान पदस्थापन प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1 2 3 4
1 श्री समरेश कुमार, 22/25 संयुक्त निबंधक, स०स० (साख), बिहार, पटना। 15.05.2018
2 श्री धर्मनाथ प्रसाद, 30/25 जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ। 02.11.2019

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्ननयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट- I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्‌य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्‌द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)-67/2025 सह॰-4440--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010'' के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-12 में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्रमांक वर्तमान पदस्थापन द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि
1 2 3 4
1 श्रीमती अनिता कुमारी, 07/24 उप मुख्य अंकेक्षक, स०स०, मगध एवं पटना प्रमंडल, पटना। 05.05.2025
2 श्री धनंजय कुमार, 08/24 उप मुख्य अंकेक्षक, स०स०, बिहार, पटना। 07.05.2025
3 श्री बैद्यनाथ राय, 09/24 उप मुख्य अंकेक्षक, स०स०, बिस्कोमान, पटना। 06.05.2025

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्ननयन योजना नियमावली, 2010 के नियम परिशिष्ट-I के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. गैर संवर्गीय/बाह्‌य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।5 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्‌द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰प्रो॰-153/2024 सह॰-4454--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि का पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1 श्री सतीश कुमार मिश्र मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 107/2023
2 श्री हेमन्त कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 108/2023
3 श्री राघवेन्द्र दयाल मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 109/2023
4 श्री भुवनेश्वर झा मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 115/2023
5 श्री संजीव कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 118/2023
6 श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 123/2023
7 श्री संजीव रंजन मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 124/2023
8 श्री राजीव कुमार सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 125/2023
9 श्री अनिल कुमार मिश्रा मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 129/2023
10 श्री अजय कुमार गुप्ता मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 130/2023
11 श्री सत्येन्द्र प्रसाद वर्मा मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 134/2023
12 श्री सचिन्त कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 135/2023
13 श्री दीपक कुमार सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 136/2023
14 श्री सन्तोष कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 137/2023
15 श्री रामावतार यादव मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 138/2023
16 श्री रविन्द्र कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 141/2023
17 श्री विनोद कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 142/2023
18 श्री अजय कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 146/2023
19 मो. शहाब याहया मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 147/2023
20 मो. रियाजुल हक मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 152/2023
21 श्री रवि शंकर सिंह मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 155/2023
22 श्रीमती गिरजा कुमारी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 156/2023
23 श्री प्रफुल्ल चन्द्र सिन्हा मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 158/2023
24 श्रीमती निरूपमा कुमारी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 160/2023
25 श्रीमती शशिकला कुमारी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 161/2023
26 श्री सुरेन्द्र अमरनाथ मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 165/2023
27 श्री सुरेश चौधरी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 166/2023
28 श्री संजीव कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 167/2023
29 श्री सुधीर कुमार मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 168/2023
30 श्री बच्चु प्रसाद चौधरी मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 169/2023
31 श्री अरविन्द कुमार प्रभाकर मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 171/2023

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।6 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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28 अगस्त 2025

सं०सं० 01/रा॰स्था॰प्रो॰-153/2024 सह॰-4455--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि का पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-

क्रमांक पदाधिकारी का नाम वर्तमान कोटि सिविल लिस्ट क्रमांक
1 2 3 4
1 श्री अक्षय कुमार सिन्हा अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 05/23
2 श्री अभय कुमार वर्मा अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 15/23
3 श्री प्रदीप कुमार अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 16/23
4 श्री वेद प्रकाश गुप्ता अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 18/23
5 श्री विमल सोरेन अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 34/23
6 श्री सुनील कुमार चौधरी अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 36/23
7 श्री संतोष कुमार अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 37/23
8 श्री श्याम रजक अनु॰ अंके॰ पदा॰, स॰स॰ 38/23

निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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3 सितम्बर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰ (भेजफेड)-89/2023 सह॰-4564--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत स्तम्भ-05 में अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्रमसं॰ पदाधिकारियों का नाम/ कोटि क्रमांक पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 श्री सैयद मशरूख आलम 03/25 संयुक्त निबंधक, स॰स॰ संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक, स॰स॰, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल विपणन सहकारी संघलि॰, मुजफ्फरपुर।
2 श्री संतोष कुमार झा 04/25 संयुक्त निबंधक, स॰स॰ संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पटना प्रमंडल, पटना। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, पटना।
3 श्री विद्या भूषण मिश्र 20/25 उप निबंधक, स॰स॰ संयुक्त निबंधक, स॰स॰, मगध प्रमंडल, गयाजी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मगध प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, गयाजी।
7 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026

2. बुनकर विपणन सहकारी संघ के योजना एवं प्रस्ताव का कार्य करने हेतु श्री सफदर रहमान, सहायक निबंधक (खादी), स॰स॰, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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11 सितम्बर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-43/2025 सह॰-4724--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता के दृष्टिगत स्तम्भ-05 में अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता हैः-

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्र॰ पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 श्री नयन प्रकाश 27/2025 उप निबंधक, स॰स॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम सहायक निबंधक, स॰स॰, बिक्रमगंज
2 श्री अरूण कुमार 32/2025 उप निबंधक, स॰स॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, दरभंगा सहायक निबंधक, स॰स॰, बेनीपुर
3 श्री अमृताश ओझा 41/2025 सहायक निबंधक, स॰स॰, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैशाली, हाजीपुर जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर एवं सहायक निबंधक, स॰स॰, हाजीपुर (सुश्री अंजलि, सहायक निबंधक, स॰स॰, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के अवकाश अवधि तक)
4 श्री अमित कुमार 56/2025 सहायक निबंधक, स॰स॰, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, गोपालगंज) प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज (सुश्री पुनम कुमारी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, गोपालगंज के अवकाश अवधि तक)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो॰ अब्दुल रब खाँ, उप सचिव।

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4 अक्तूबर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-43/2025 सह॰-5062--श्री रवि शंकर, सहायक निबंधक, स॰स॰ (उच्चतर प्रभार) को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-7260, दिनांक-30.06.2025 द्वारा पैतृक विभाग में सेवा वापस किये जाने के उपरान्त विरमित होकर दिनांक-14.07.2025 को सहकारिता विभाग में योगदान समर्पित किया गया तथा श्री रवि शंकर दिनांक-30.09.2025 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके है।

2. उक्त के आलोक में श्री रवि शंकर का योगदान स्वीकृत करते हुए सहायक निबंधक (अ॰र॰), स॰स॰, कार्यालय निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना के पद पर उनके बकाया वेतन की राशि एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु योगदान की तिथि दिनांक-14.07.2025 से सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक-30.09.2025 तक पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 8 4 अक्तूबर 2025 सं0 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-43/2025 सह॰-5063--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में

क्र॰ सं॰ पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र॰/गृह जिला पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 श्री अरूण कुमार, 32/25 जमुई उप निबंधक, स॰स॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार-महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, दरभंगा/सहायक निबंधक, स॰स॰, बेनीपुर) सहायक निबंधक, स॰स॰, दरभंगा

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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3 अक्तूबर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰(वेजफेड)-89/2023 सह॰-5053--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में

क्र॰ सं॰ पदाधिकारियोंका नाम/ सिविल लिस्ट क्र॰/गृह जिला पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 श्री मणिभूषण प्रसाद, 71/25 पूर्वी चम्पारण सहायक निबंधक, स॰स॰ सहायक निबंधक, स॰स॰, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदा॰, भागलपुर/सहायक निबंधक, स॰स॰, नवगछिया) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, भागलपुर

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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1 दिसम्बर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-43/2025 सह॰-5975--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में

क्र॰ सं॰ पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट क्र॰/ ग ृह जिला पदनाम वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान अतिरिक्त प्रभार
1 2 3 4 5
1 मो॰ जैनुल आबदीन अंसारी 24/25 भोजपुर सहायक निबंधक, स॰स॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका। सहायक निबंधक, स॰स॰, बांका।
2 श्री शिवशंकर कुमार 37/25 पटना सहायक निबंधक, स॰स॰ जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, मधेपुरा)। सहायक निबंधक, स॰स॰, उदाकिशुनगंज अंचल, मधेपुरा।
3 सुश्री मीनु कुमारी, 127/25 दरभंगा सहायक निबंधक, स॰स॰ सहायक निबंधक, स॰स॰, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर एवं सहायक निबंधक, स॰स॰, मुंगेर।
9 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

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24 दिसम्बर 2025

सं0 01/रा॰स्था॰ (निजी)-51/2025 सह॰-6446--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

क्र॰सं॰ पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5
1. श्री अमृताश ओझा प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैशाली, हाजीपुर। 17.01.2019 29.10.2024

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।

------ Home Department (Police Branch) ------ NOTIFICATION The 18th November 2025

No. 7/CCA-101/2025 H(P)-14248--Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Sudhir Singh as the Acting Chief Justice of Patna High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024. 2. National Security Act, 1980. 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974. 4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice PrabhatKumar Jha (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar, PrakashRanjan, Deputy Secretary.

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ऊर्जा विभाग

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अधिसूचना

31 दिसम्बर 2025

सं0 प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन-03/2015-16--विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा 85 की उप धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती हैः-(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 10 (क) न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री विनोद कुमार सिन्हा - अध्यक्ष

(ख) मुख्य सचिव, बिहार - सदस्य (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नईदिल्ली - सदस्य 2. सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे। 3. चयन की प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना है। 4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार सिंह, सचिव।

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विधि विभाग -------

अधिसूचनाएं

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 1 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सम्पा कुमारी, (नामांकन सं0-961/2011) अधिवक्ता, भागलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भागलपुर जिला के लिए भागलपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2025/5882/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2025

एस0ओ0 1 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2025/5882/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th September 2025

S.O. 1 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Shampa Kumari, (Enrolment No.- 961/2011) Advocate Bhagalpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhagalpur district for the district of Bhagalpur for the next five years.

(File no. -A/Not-62/2025/5882/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)11 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 4 दिसम्बर 2025 एस0ओ0 2 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भवेश कुमार दास, (नामांकन सं0-2083/2013), अधिवक्ता, कटिहार को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/2025/8141/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 2 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/2025/8141/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 4th December 2025

S.O. 2 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhawesh Kumar Das, (Enrolment No.- 2083/2013), Advocate, Katihar a notary under the said Act who will act as such, in Katihar district for the district of Katihar for the next five years.

(File no. -A/Not-71/2025/8141/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 3 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार ठाकुर, (नामांकन सं0-BR/403/2002) अधिवक्ता, लखीसराय को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में लखीसराय जिला के लिए लखीसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-145/2025/6651/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 12 13 अक्तूबर 2025 एस0ओ0 3 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-145/2025/6651/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th October 2025

S.O. 3 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Thakur, (Enrolment No.-BR/403/2002) Advocate Lakhisarai a notary under the said Act who will act as such, in Lakhisarai district for the district of Lakhisarai for the next five years.

(File no. -A/Not-145/2025/6651/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 4 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती बेबी फरज़ाना सिराजी, (नामांकन सं0-BR/1881/2011) अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-153/2025/6871/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

22 अक्तूबर 2025

एस0ओ0 4 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-153/2025/6871/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 13 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 22nd October 2025

S.O. 4 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Baby Farzana Siragi, (Enrolment No.- BR/1881/2011) Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-153/2025/6871/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 5 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम प्रहलाद प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/926/2010) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2025/7401/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 5 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-192/2025/7401/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 5 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Prahlad Prasad (Enrolment No.- BR/926/2010), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-192/ 2025/7401/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 14 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 6 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0-BR/735/2010) अधिवक्ता, नालंदा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालंदा जिला के लिए नालंदा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2025/7305/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 6 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-199/2025/7305/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 6 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar (Enrolment No.- BR/735/2010), Advocate, Nalanda a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-199/ 2025/7305/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 7 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रजनीश कुमार, (नामांकन सं0-121/2012) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-223/2025/7241/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)15 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 12 नवम्बर 2025 एस0ओ0 7 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-223/2025/7241/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 12th November 2025

S.O. 7 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajneesh Kumar (Enrolment No.- 121/2012), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishalidistrict for the district of Vaishalifor the next five years.

(File no. -A/Not-223/ 2025/7241/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 8 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भोला नाथ गुप्ता, (नामांकन सं0-804/1997), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-238/2025/7460/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 8 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-238/2025/7460/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 16

The 18th November 2025

S.O. 8 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhola Nath Gupta, (Enrolment No.- 804/1997), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-238/2025/7460/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 9 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-4873/1995) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-280/2025/7040/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

3 नवम्बर 2025

एस0ओ0 9 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-280/2025/7040/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 3rd November 2025

S.O. 9 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Surendra Prasad Singh (Enrolment No.- 4873/1995), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-280/ 2025/7040/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)17 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 10 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा, (नामांकन सं0-2222/2005) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-286/2025/7276/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 10 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-286/2025/7276/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 10 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar Verma (Enrolment No.- 2222/2005), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-286/ 2025/7276/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 11 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बिपिन कुमार सिंह, (नामांकन सं0-BR/3153/2006) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-287/2025/7275/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 18 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 11 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-287/2025/7275/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 11 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bipin Kumar Singh (Enrolment No.- BR/3153/2006), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-287/ 2025/7275/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 12 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार मिश्र, (नामांकन सं0-2333/1999) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-310/2025/7414/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 12 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-310/2025/7414/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 19 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 17th November 2025

S.O. 12 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Mishra (Enrolment No.- 2333/1999), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-310/ 2025/7414/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 13 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार, (नामांकन सं0-BR/1444/2004) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-315/2025/7224/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 13 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके ेजी भाषा में उसका द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्र प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-315/2025/7224/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 12th November 2025

S.O. 13 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar (Enrolment No.- BR/1444/2004), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-315/ 2025/7224/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 20 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 14 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-BR/8485/1999) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-319/2025/7278/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 14 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-319/2025/7278/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 14 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandra Shekhar Prasad Singh (Enrolment No.- BR/8485/1999), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-319/ 2025/7278/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 15 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ब्रज भूषण प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/1121/1981) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप् में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-323/2025/7410/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 21 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 15 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-323/2025/7410/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 15 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Braj Bhushan Prasad (Enrolment No.- BR/1121/1981), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-323/ 2025/7410/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 16 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-BR/572/2005) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-328/2025/7409/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 16 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-328/2025/7409/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 22

The 17th November 2025

S.O. 16 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar (Enrolment No.- BR/572/2005), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-328/ 2025/7409/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 17 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री देव नारायण मेहरा, (नामांकन सं0-5092/1999), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-345/2025/7109/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 17 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-345/2025/7109/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 5th November 2025

S.O. 17 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deo Narayan Mehra, (Enrolment No.- 5092/1999), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-345/2025/7109/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)23 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 11 नवम्बर 2025 एस0ओ0 18 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बलिराम भगत, (नामांकन सं0-2254/1994), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-352/2025/7209/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

11 नवम्बर 2025

एस0ओ0 18 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-352/2025/7209/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 11th November 2025

S.O. 18 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bali Ram Bhagat, (Enrolment No.- 2254/1994), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-352/2025/7209/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 19 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संतोष कुमार सिंह, (नामांकन सं0-3267/2006), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-369/2025/7314/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 24 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 19 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-369/2025/7314/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 19 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Singh, (Enrolment No.- 3267/2006), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-369/2025/7314/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 20 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुण्डल सिंह, (नामांकन सं0-BR/1705/1989) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-395/2025/7390/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 20 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-395/2025/7390/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 25 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 17th November 2025

S.O. 20 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kundal Singh (Enrolment No.- BR/1705/1989), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-395/ 2025/7390/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 21 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम कुमार, (नामांकन सं0-BR/1963/2004) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-396/2025/7412/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 21 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-396/2025/7412/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 21 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Kumar (Enrolment No.- BR/1963/2004), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-396/ 2025/7412/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 26 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 22 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उपेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-1378/2009) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-397/2025/7387/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 22 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-397/2025/7387/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 22 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Upendra Kumar (Enrolment No.- 1378/2009), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-397/ 2025/7387/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 23 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेन्द्र मोहन मौर्य, (नामांकन सं0-BR/3293/2010) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-401/2025/7415/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 27 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 23 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-401/2025/7415/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 23 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahendra Mohan Maurya (Enrolment No.- BR/3293/2010), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-401/ 2025/7415/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 24 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ओम प्रकाश सिंह, (नामांकन सं0-BR/508/1977) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-403/2025/7388/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 24 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-403/2025/7388/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 28

The 17th November 2025

S.O. 24 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Om Prakash Singh (Enrolment No.- BR/508/1977), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-403/ 2025/7388/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 25 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री बसंत राम, (नामांकन सं0-BR/650/1983) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-406/2025/7254/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

12 नवम्बर 2025

एस0ओ0 25 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-406/2025/7254/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 12th November 2025

S.O. 25 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Basant Ram (Enrolment No.- BR/650/1983), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-406/ 2025/7254/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)29 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 26 नवम्बर 2025 एस0ओ0 26 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिव शंकर प्रसाद, (नामांकन सं0-88/1999), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-417/2025/7790/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 26 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-417/2025/7790/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 26th November 2025

S.O. 26 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shiv Shankar Prasad, (Enrolment No.- 88/1999), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-417/2025/7790/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 27 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, (नामांकन सं0-446/1997), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-427/2025/7537/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 30 19 नवम्बर 2025 एस0ओ0 27 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-427/2025/7537/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 27 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shambhu Prasad Gupta, (Enrolment No.- 446/1997), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-427/2025/7537/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 28 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय शंकर तिवारी, (नामांकन सं0-BR/1764/2002) अधिवक्ता, भोजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-430/2025/7413/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 28 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-430/2025/7413/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 31 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 17th November 2025

S.O. 28 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jai Shankar Tiwari (Enrolment No.- BR/1764/2002), Advocate, Bhojpur a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-430/ 2025/7413/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 29 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 जुनेद अंसारी, (नामांकन सं0-BR/1876/1994) अधिवक्ता, कैमूर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-431/2025/7449/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 29 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-431/2025/7449/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 29 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint MD. Juned Ansari (Enrolment No.- BR/1876/1994), Advocate, Kaimur a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-431/ 2025/7449/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 32 5 नवम्बर 2025 एस0ओ0 30 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सैयद अनवर हुसैन, (नामांकन सं0-BR/1209/2002) अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-432/2025/7117/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

5 नवम्बर 2025

एस0ओ0 30 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-432/2025/7117/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 5th November 2025

S.O. 30 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Syed Anwar Hussain (Enrolment No.- BR/1209/2002), Advocate, West Champaran a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-432/ 2025/7117/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 31 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संतोष कुमार, (नामांकन सं0-BR/414/2017) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-433/2025/7389/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 33 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 31 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-433/2025/7389/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 31 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Santosh Kumar (Enrolment No.- BR/414/2017), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-433/ 2025/7389/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 32 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ओम प्रकाश सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/618/2000) अधिवक्ता, रोहतास को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-435/2025/7316/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 32 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-435/2025/7316/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 34

The 13th November 2025

S.O. 32 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Om Prakash Sinha (Enrolment No.- BR/618/2000), Advocate, Rohtas a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-435/ 2025/7316/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 33 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नितेश कुमार, (नामांकन सं0-BR/709/2013) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 33 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 33 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nitesh Kumar (Enrolment No.- BR/709/2013), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-438/ 2025/7159/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)35 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 34 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम नन्दन प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-765/1988), अधिवक्ता, जहानाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-446/2025/7418/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 34 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-446/2025/7418/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 34 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Nandan Pd. Singh, (Enrolment No.- 765/1988), Advocate, Jehanabad a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabad for the next five years.

(File no. -A/Not-446/2025/7418/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 नवम्बर 2025

एस0ओ0 35 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री लक्ष्मण रजक, (नामांकन सं0-2482/1998), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-452/2025/7165/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 36 10 नवम्बर 2025 एस0ओ0 35 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-452/2025/7165/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 10th November 2025

S.O. 35 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Lakshman Rajak, (Enrolment No.- 2482/1998), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-452/2025/7165/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 36 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभात कुमार, (नामांकन सं0-2398/2009), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-468/2025/7528/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 36 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-468/2025/7528/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 37 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 19th November 2025

S.O. 36 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar, (Enrolment No.- 2398/2009), Advocate, Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-468/2025/7528/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 37 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चन्द्रशेखर कुमार, (नामांकन सं0-BR/866/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-472/2025/7321/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 37 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-472/2025/7321/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 37 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandrashekhar Kumar (Enrolment No.- BR/866/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-472/ 2025/7321/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 38 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 38 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार सिन्हा, (नामांकन सं0-BR/1844/2004) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-473/2025/7456/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 38 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-473/2025/7456/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 38 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Sinha (Enrolment No.- BR/1844/2004), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-473/ 2025/7456/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 39 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विश्वम्भर प्रसाद, (नामांकन सं0-BR/1672/2014) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-475/2025/7273/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 39 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 13 नवम्बर 2025 एस0ओ0 39 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-475/2025/7273/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13th November 2025

S.O. 39 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bishwambhar Prasad (Enrolment No.- BR/1672/2014), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-475/ 2025/7273/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 निवम्बर 2025

एस0ओ0 40 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार, (नामांकन सं0-BR/201/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-476/2025/7277/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

13 नवम्बर 2025

एस0ओ0 40 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-476/2025/7277/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 40

The 13th November 2025

S.O. 40 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar (Enrolment No.- BR/201/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-476/ 2025/7277/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 41 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रणव रंजन, (नामांकन सं0-BR/1652/2012) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-477/2025/7416/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 41 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-477/2025/7416/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 41 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pranav Ranjan (Enrolment No.- BR/1652/2012), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-477/ 2025/7416/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)41 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 42 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जगदीश महतो, (नामांकन सं0-BR/5356/1995) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-479/2025/7457/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 42 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-479/2025/7457/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 42 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jagdish Mahto (Enrolment No.- BR/5356/1995), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-479/ 2025/7457/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 43 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आलोक कुमार, (नामांकन सं0-BR/6/2004) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-480/2025/7419/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 42 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 43 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-480/2025/7419/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 43 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Alok Kumar (Enrolment No.- BR/6/2004), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-480/ 2025/7419/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 44 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अरविन्द कुमार सिंह, (नामांकन सं0-413/2012) अधिवक्ता, वैशाली को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में वैशाली जिला के लिए वैशाली जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-481/2025/8142/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

4 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 44 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-481/2025/8142/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 43 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 4th December 2025

S.O. 44 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Arvind Kumar Singh (Enrolment No.- 413/2012), Advocate, Vaishali a notary under the said Act who will act as such, in Vaishali district for the district of Vaishali for the next five years.

(File no. -A/Not-481/ 2025/8142/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 45 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजीत कुमार ठाकुर, (नामांकन सं0-BR/715/2009) अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-482/2025/7492/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 45 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-482/2025/7492/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 45 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajeet Kumar Thakur (Enrolment No.- BR/715/2009), Advocate, Muzaffarpur a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years. (File no. -A/Not-482/ 2025/7492/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 44 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 46 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री योगेन्द्र कुमार योगेश, (नामांकन सं0-BR/2047/2010) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-483/2025/7455/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 46 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-483/2025/7455/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 46 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Yogendra Kumar Yogesh (Enrolment No.- BR/2047/2010), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-483/ 2025/7455/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2025

एस0ओ0 47 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कृष्ण कुमार झा, (नामांकन सं0-BR/9489/1996) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-492/2025/7454/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)45 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 18 नवम्बर 2025 एस0ओ0 47 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-492/2025/7454/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 18th November 2025

S.O. 47 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Krishna Kumar Jha (Enrolment No.- BR/9489/1996), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-492/ 2025/7454/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 48 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम ठाकुर, (नामांकन सं0-1225/2010), अधिवक्ता, सहरसा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-497/2025/7522/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 48 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-497/2025/7522/जे0) बिहार राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 46

The 19th November 2025

S.O. 48 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Thakur, (Enrolment No.- 1225/2010), Advocate, Saharsa a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-497/2025/7522/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 49 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार, (नामांकन सं0-9180/1996), अधिवक्ता, मधेपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मधेपुरा जिला के लिए मधेपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-499/2025/7532/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 49 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-499/2025/7532/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 49 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, (Enrolment No.- 9180/1996), Advocate, Madhepura a notary under the said Act who will act as such, in Madhepura district for the district of Madhepura for the next five years.

(File no. -A/Not-499/2025/7532/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)47 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 19 नवम्बर 2025 एस0ओ0 50 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय कुमार, (नामांकन सं0-538/2006), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-501/2025/7531/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 50 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-501/2025/7531/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 50 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, (Enrolment No.- 538/2006), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-501/2025/7531/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 51 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चंदन कुमार, (नामांकन सं0-862/2010), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-502/2025/7530/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 48 19 नवम्बर 2025 एस0ओ0 51 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-502/2025/7530/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 51 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chandan Kumar, (Enrolment No.- 862/2010), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(File no. -A/Not-502/2025/7530/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 52 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोज कुमार, (नामांकन सं0-2208/2002), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-503/2025/7534/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 52 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-503/2025/7534/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 49 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 19th November 2025

S.O. 52 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoj Kumar, (Enrolment No.- 2208/2002), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-503/2025/7534/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 53 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार प्रसाद, (नामांकन सं0-2346/2011), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-504/2025/7527/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 53 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-504/2025/7527/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th November 2025

S.O. 53 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar Prasad, (Enrolment No.- 2346/2011), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-504/2025/7527/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 50 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 54 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव कुमार पटेल, (नामांकन सं0-BR/174/2014), अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-505/2025/7431/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 54 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-505/2025/7431/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 54 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Patel, (Enrolment No.- BR/174/2014), Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-505/2025/7431/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 नवम्बर 2025

एस0ओ0 55 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, (नामांकन सं0-144/2003), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-512/2025/7407/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) 51 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 17 नवम्बर 2025 एस0ओ0 55 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-512/2025/7407/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 17th November 2025

S.O. 55 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satyendra Prasad Singh, (Enrolment No.- 144/2003), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-512/2025/7407/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 56 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सुनीता कुमारी, (नामांकन सं0-708/2009), अधिवक्ता, सारण को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सारण जिला के लिए सारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-515/2025/7529/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

19 नवम्बर 2025

एस0ओ0 56 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-515/2025/7529/जे0)बिहार राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 52

The 19th November 2025

S.O. 56 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Smt. Sunita Kumari, (Enrolment No.- 708/2009), Advocate, Saran a notary under the said Act who will act as such, in Saran district for the district of Saran for the next five years.

(File no. -A/Not-515/2025/7529/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 57 दिनांक 7 जनवरी 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री युगल किशोर महतो, (नामांकन सं0-01/2012), अधिवक्ता, पूर्णियाँ को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्णियाँ जिला के लिए पूर्णियाँ जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-518/2025/7756/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

26 नवम्बर 2025

एस0ओ0 57 दिनांक 7 जनवरी 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-518/2025/7756/जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)53 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 The 26th November 2025

S.O. 57 dated the 7th January 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Yugal Kishore Mahto, (Enrolment No.- 01/2012), Advocate, Purnea a notary under the said Act who will act as such, in Purnea district for the district of Purnea for the next five years.

(File no. -A/Not-518/2025/7756/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 42—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 54

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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lwpuk

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No. 1294--I, RAJIYA SULTANA, W/o - Hazrat Mukhtar Ahmad Ansari, R/o - vill- Sikanderpur, ward no.- 08, P.O.- Sikanderpur, P.S- Chainpur, Sikandarpur, Kaimur(Bhabhua), Bihar- 821103. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational documents my name is mentioned as Rajiya Sultana. Whereas, in my Aadhar and PAN card as well as in my voter ID card my name is mentioned as Rajia Sultana. Here, both the names Rajiya Sultana and Rajia Sultana belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as RAJIYA SULTANA for all my legal purposes. Affidavit no.- 2213 Date: - 08/11/2025.

RAJIYA SULTANA.

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No. 1298--I, SHOBHA KANT LAL, S/o - Shrikrishna Lal Das, R/o - Premlata Kunj Apartment, Flat no.- 443, Mahuabag, Dhanaut, P.O- Dhanaut, Dist.- Patna, Bihar - 801506. Do hereby solemnly affirm and declare that Chandra Rekha Kumari is my wife. And, in my wife's (Chandra Rekha Kumari's) Aadhar and in her voter ID card my name is mentioned as Shobha Kant Lal. But, in her Passport my name is mentioned as Shobha Kant Das. Here, both the names Shobha Kant Lal and Shobha Kant Das belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as SHOBHA KANT LAL for all my legal purposes. Affidavit no.- 2255 Date: - 11/11/2025.

SHOBHA KANT LAL.

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No. 1299--I, NITA KUMARI W/o- Brajesh Kumar Singh, R/o- 89 Gandhi Road North Sk Puri Boring Road, P.O-Patliputra, PS-Patliputra, Phulwari Dist.- Patna, Pin-800013, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare as follows per Affidavit No 829 dated 11.11.2025. That my Son name is SARANSH SINGH. That in SARANSH SINGH, matriculation C.B.S.E all educational certificates my name is wrongly mentioned as NITA SINGH. That my correct name is mentioned in my aadhar card as NITA KUMARI. That in place of NITA SINGH I will be known as NITA KUMARI for all purposes.

NITA KUMARI.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 42—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

55 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0सं0 यो0आ06/6-02/2023--7171/यो0वि0 योजना एवं विकास विभाग ------- संकल्प 31 दिसम्बर 2025

श्री रौशन कुमार रौनक, तत्कालीन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर द्वारा गठित आरोप पत्र मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना के पत्रांक 4054 दिनांक 31.07.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री रौनक, सहायक अभियंता के विरूद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, पूछे गये स्पष्टीकरणों का इच्छानुसार प्रतिउत्तर समर्पित करने/नहीं करने की प्रवृत्ति, वरीय पदाधिकारी का निदेश की अवहेलना की प्रवृत्ति, कार्यालय में ससमय उपस्थित नहीं रहने/आने, अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता एवं संवेदकों से पदीय अनुरूप व्यवहार नहीं करने तथा कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने के साथ-साथ सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय पत्रांक 4882 दिनांक 02.09.2024 द्वारा उक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश श्री रौनक, सहायक अभियंता को दिया गया। उक्त के अनुपालन में श्री रौनक, सहायक अभियंता के पत्रांक- शून्य दिनांक 21.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अस्पष्ट रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक 5841 दिनांक 16.10.2024 द्वारा वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने का निदेश श्री रौनक को दिया गया। जिसके अनुपालन में श्री रौनक के पत्रांक- शून्य दिनांक 23.10.2024 द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरणों को संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया।

3. विभागीय पत्रांक 6326 दिनांक 13.11.2024 द्वारा श्री रौनक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना से किया गया। मुख्य अभियंता के पत्रांक 1560 दिनांक 28.03.2025 द्वारा श्री रौनक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

4. मुख्य अभियंता, पटना द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में श्री रौनक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या- 2194 दिनांक 22.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 के तहत श्री रौनक, सहायक अभियंता को निलंबित करते हुए मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया।

5. तत्पश्चात मुख्य अभियंता, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 2611 दिनांक 15.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) को दिया गया। विभागीय पत्रांक 3253 दिनांक 16.06.2025, पत्रांक 4044 दिनांक 17.07.2025 द्वारा स्मारित किया गया। पुन विभागीय पत्रांक 5001 दिनांक 29. 08.2025 एवं पत्रांक 6256 दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्मारित करते हुए निदेशित किया गया कि एक पक्ष के अंदर स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित किया जाय। यदि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उनको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और ऐसे में विभाग द्वारा आरोप पत्र के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।56 (cid:464)बहार गजट, 7 जनवरी 2026 6. विभागीय अधिसूचना सं0- 2194 दिनांक 22.04.2025 द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध समीक्षा के निरस्तीकरण हेतु श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) के पत्रांक- शून्य दिनांक 28.04.2025 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण/ बचाव बयान के आलोक में श्री रौनक द्वारा अन्य अभ्यावेदनों के माध्यम से विभाग को सूचित किया गया कि जबतक सरकारी नियमावली अनुसार उनके अपील पर अपीलीय प्राधिकार (प्रधान सचिव) के स्तर से कोई उचित, विधिसम्मत एवं निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जाता तबतक स्पष्टीकरण की मांग को उचित सीमाओं में सीमित रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि श्री रौनक को उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण/बचाव बयान समर्पित करने का निदेश अनेक बार दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव बयान विभाग को समर्पित नहीं किया गया है।

7. तत्पश्चात समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रणजीत कुमार, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री ललन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

8. श्री रौशन कुमार रौनक, सहायक अभियंता (निलंबित), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संचालन पदाधिकारी/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 नुरूल हक सिवानी, उप सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 42—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-01-07.1/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-01-07.1.