निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 29 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 67) पटना, सोमवार, 19 जनवर(cid:547) 2026 fcgkj fo/kku ifj"kn~ lfpoky; ———— vf/klwpuk 26 fnlEcj 2025
वि.प.स्था.- 186/2023(नी.वि.)-3819(2)/वि.प.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय के श्रीमती देवन्ती देवी, प्रशाखा पदाधिकारी को अवर सचिव का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-
भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर प्रदत्त प्रभार आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर की राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।
यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 एवं (cid:6980)ापांक- 636, दिनांक- 10.01.2024 में निहित शत(cid:7300) के अध्यधीन है।
उपयु र्क्त पदाधिकारी द्वारा वतर्मान में धारित पद को अगले आदेश तक अवर सचिव के पद (विहित वेतनमान वेतन स्तर-11) में उत्(cid:7059)मित किया जाता है।
र्क्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न उपयु
कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से, नवीन कु मार मिश्र, उप सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,