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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2026

Published 20 January 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-01-20.75
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

30 पौष 1947 (श0)

(सं0 पटना 75) पटना, मंगलवार, 20 जनवर(cid:547) 2026

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A, B,

C, D, E, A, B

E F

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-29 क(1) के अनुसार लघु खनिज के रूप में बालू की बंदोबस्ती समाहर्त्ता द्वारा/राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सबसे अधिक ई-बोली लगाने वाले (उच्चतम डाकवक्ता) केे पक्ष में सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

2. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पत्रांक-1689, दिनांक-14.07.2025 से जे0पी0गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना (फेज-1) के निर्माण, भद्रघाट से दीदारगंज पथ के 4-लेन चौड़ीकरण/निर्माण तथा दीदारगंज-फतुहा-बख्तियारपुर- करजान (अथमलगोला) पथ के 4-लेन चौड़ीकरण परियोजनाओं को लोकहित में ससमय पूरा किये जाने हेतु पटना जिलान्तर्गत गंगा नदी के 07 तथा वैशाली जिलान्तर्गत गंगा नदी के 02 बालूघाटों के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।3. अतः सम्यक विचारोपरांत लोकहित में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 के परन्तुक एवं नियम-78 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को कार्य विभाग मानते हुए बालूघाट के सुरक्षित जमा राशि पर पटना जिलान्तर्गत कुल 07 बालूघाट यथा पटना गंगा-2A, पटना गंगा-2B, पटना गंगा-2C, पटना गंगा-2D, पटना गंगा-2E, पटना गंगा-3A, तथा पटना गंगा-3B एवं वैशाली जिलान्तर्गत 02 बालूघाट यथा वैशाली गंगा-6E एवं वैशाली गंगा-6F के आवंटन की स्वीकृति बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में निम्नलिखित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन दिया जाता है :- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 जनवर(cid:547) 2026 i. निगम को आवंटित होने वाली सभी बालूघाटों का प्रत्येक बालूघाट के 01 वर्ष की वार्षिक खनन योग्य मात्रा के अनुुसार समानुदान राशि (सुरक्षित जमा राशि) को पट्टा आवंटन से पूर्व जमा करना होगा।

ii. निगम को आवंटित किये जाने वाले बालूघाट में उल्लेखित वार्षिक खनन योग्य मात्रा के अनुरूप परियोजना में उजला बालू की आवश्यकता से संबंधित दस्तावेज (प्राक्कलन) योजनावार एवं बालूघाटवार उपलब्ध कराना होगा।

iii. निगम द्वारा सभी वैधानिक अनापाि प्राप्त करने के उपरान्त 01 वर्ष की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु पट्टा स्वीकृत किया जाएगा, जिसे द्वितीय वर्ष एवं उसके अनुक्रम वर्ष में सुरक्षित जमा राशि में अधिकतम 05 (पाँच) वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर, निगम द्वारा अग्रिम निर्धारित वार्षिक देय राशि (क्रमिक वर्ष का सुरक्षित जमा राशि) का भुगतान करने पर पट्टा नवीकृत किया जायेगा। निगम को संबंधित समाहर्त्ता से विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार पट्टा विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करना होगा। निगम के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से 01 वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, जिसे उपरोक्त वर्णित विहित रीति से अग्रिम भुगतान पर नवीकृत किया जा सकेगा।

iv. पट्टा आवंटन हेतु भुगतान की गयी प्रथम वर्ष की समानुदान की राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए आवंटन की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की पट्टा के नवीकरण की राशि गत्‌ वर्ष में जमा की गयी राशि के 120 प्रतिशत्‌ के बराबर होगी, जो निगम के द्वारा वर्तमान वर्ष के पट्टा समाप्ति के 60 दिन पूर्व तक भुगतान किया जाएगा। v. निगम को आवंटित बालूघाट से बालू का निष्कासन/खनन कर उनके द्वारा उल्लेखित परियोजना में ही प्रयोग किया जायेगा एवं उत्खनित बालू का बाजार में विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

vi. निगम को बालूघाट से उत्खनित बालू का प्रेषण ई-चालान से ही करना होगा तथा ई-चालान में गंतव्य स्थल के रूप में उनके द्वारा पूर्व में उल्लेखित परियोजना में निर्धारित स्थल ही अंकित करना होगा। इसके इतर ई-चालान में गंतव्य स्थल अंकित नहीं किया जा सकेगा।

vii. आवंटित पट्टा के समानुदान का प्रत्यार्पण करने पर कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी।

viii. निगम को नदी तट से 300 मीटर के बाहर बालू भण्डारण करने हेतु प्रपत्र 'K' अनुज्ञप्ति लेने की अनुमति नहीं होगी।

ix. बालूघाट की पट्टा अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

x. उक्त शर्त्तों के अतिरिक्त बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति, 2019 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय पत्रों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

xi. विभाग द्वारा अनुमोदित निविदा दस्तावेज, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) तथा बिहार बालू खनन नीति, 2019 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपरोक्त सभी शर्त्तों एवं बंधेजों का पालन निगम द्वारा किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति दिनांक-13.01.2026 की बैठक के मद संख्या-39 में दी गई है।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 75-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-01-20.75/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-01-20.75.