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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 January 2026

Published 28 January 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-01-28.4
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 8 माघ 1947 (श0) सं(cid:201)या 4 पटना, बुधवार,———————— 28 जनवरी 2026(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-13 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 14-15 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 16-18 पूरक

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पूरक-क 19-21(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 2 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

Home Department

(Police Branch)

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NOTIFICATION

The 19th January 2026

No. 7/CCA-101/2025 H(P)-921--Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Sudhir Singh as the Chairman, Hon'ble Mr. Justice Birendra Kumar (Retired) andHon'ble Mr. Justice Chandra Prakash Singh (Retired) as member of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024. 2. National Security Act, 1980. 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974. 4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Sudhir Singh Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Birendra Kumar (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice Chandra Prakash Singh (Retired) Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar, Amlendu Kumar Singh, Joint Secretary.

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

19 जनवरी 2026

सं॰ 1/बि॰रा॰पु॰नि॰-01/2025-367(s)--बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन में निहित प्रावधान के अनुसार श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा॰प्र॰से॰, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अंशधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है। 2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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9 जनवरी 2026

सं॰ निग/सारा-9(आरोप)-103/2010-203(s)--श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा के पदस्थापन काल में अलकतरा अधिप्राप्ति के मामले में आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी करने इत्यादि आरोपों के लिए इनके विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई०कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) दिनांक-16.09.2009 में दिनांक-11. 02.2013 से 15.04.2013 तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने के फलस्वरूप् विभागीय अधिसूचना संख्या-9940(एस) दिनांक-27.

3 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

12.2013 के द्वारा श्री सिन्हा को काराधीन अवधि हेतु निलंबित किया गया। तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3577(एस)अनु० दिनांक-07.05.2014 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये गये आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-11867(एस) दिनांक-20.12.2017 के द्वारा ''दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड''संसूचित किया गया, साथ ही निर्णय लिया गया कि निलंबनावधि के विनियमन के संबंध में CBI कांड में अंतिम रूप से न्याय निर्णय होने के पश्चात ही नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। 2. उक्त CBI कांड में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०राँची के द्वारा दिनांक-29.03.2019 को पारित आदेश में भा0द0वि0 की धारा-420, 468, 471 एवं 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा-13(2) एवं 13(1)(D) के तह्‌त श्री सुनील कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी। तद्‌ालोक में श्री सिन्हा के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध ''तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त'' किये जाने का दण्ड संसूचित किया गया। 3. श्री सिन्हा द्वारा सी०बी०आई० कांड में पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Cr. Appeal No.-403/2019 में दिनांक-21.08.2023 को पारित आदेश में सी०बी०आई० न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री सिन्हा को दोष मुक्त (Acquitted) कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिन्हा के अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक-06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध संसूचित बर्खास्तगी दंडादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023) को मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या-8273(एस) सहपठित ज्ञापांक-8274(एस) दिनांक-04.10.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 4. उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक-04.10.2025 को अपराह्‌न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। सेवा में पुनस्र्थापन के पश्चात श्री सिन्हा के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-09.10.2025 के द्वारा इनके बर्खास्तगी अवधि एवं निलंबन अवधि को वैतनिक विनियमित किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री सिन्हा द्वारा विभाग में सेवारत नहीं रहने की अवधि में कहीं भी कार्ररत नहीं रहने और आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथपत्र समर्पित किया गया।

5. अतः वर्णित तथ्यों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-12(2)(i) के आलोक में श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रतिः सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी से सेवा में पुनस्र्थापन के बीच की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i) दिनांक-11.02.2013 से 15.04.2013 तक निलंबन अवधि एवंदिनांक-02.02.2023 से 04.10.2025 तक बर्खास्तगी से सेवा पुनस्र्थापन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ विनियमित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान के क्रम में निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव,

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8 जनवरी 2026

सं॰ निग/सारा-04(पथ)आरोप-67/2025-175(s)--माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, शिवहर अंतर्गत घोषित योजनाओं की प्रगति के संबंध में दिनांक-25.11.2025 को तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा समीक्षा की गयी, जिसमें अभियंता प्रमुख (कार्यप्रबंधन); मुख्य अभियंता, उत्तर; कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर, श्री प्रदीप कुमार झा एवं संबंधित संवेदक उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ परियोजना के संवेदक द्वारा बताया गया कि L.O.A. (Letter of acceptance) दिनांक-16.07.2025 को निर्गत किया जा चुका है, परन्तु कार्यपालक अभियंता, श्री झा द्वारा अबतक एकरारनामा नहीं किया गया है, जबकि एकरानामा करने हेतु संवेदक के तरफ से सभी औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं यथा-दिनांक-22.09.2025 को ही एकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रमंडल कार्यालय में जमा करने सहित Design हेतु Proof Consultant का चयन आदि को पूरा किया जा चूका है एवं योजना हेतु बाधारहित 80% भूमि भी उपलब्ध है। 2. E.P.C. Mode के तहत्‌ L.O.A. निर्गत होने के एक माह के अंदर एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है। तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा भी दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, श्री झा को एकरानामा कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया था। इसके बावजूद श्री झा के द्वारा L.O.A. निर्गत होने के लगभग 04 माह के पश्चात्‌ भी4 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 संवेदक के साथ एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक अतिशय विलंब हो रहा है। जिसके लिए श्री झा, कार्यपालक अभियंता उत्तरदायी हैं। उक्त कृत्य श्री झा की उदासीनता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। 3. अतः श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत्‌ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री झा का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के अध्याधीन शर्त्तों के तहत्‌ अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 6. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार अलग से आरोप पत्र निर्गत की जायेगी। 7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप सचिव।

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8 जनवरी 2026

सं॰ 1/स्था॰-13/2002 (खण्ड-II)-179(s)--बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन में निहित प्रावधान के अनुसार श्री पंकज कुमार पाल, भा॰प्र॰से॰, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अंशधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है। 2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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19 दिसम्बर 2025

सं॰ 01/स्था॰-22/2024-9466(s)--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 28.11.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13A) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)/मेधा सूची क्रमांक अभ्युक्ति
1 श्री अनिल कुमार सिंह 647 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
2 श्री जितेन्द्र कुमार 664, 1995/33 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
3 श्री विजय कुमार 669, 1995/57 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
4 श्री अंजनी कुमार सुमन 686, 1995/9 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
5 श्री ललित कुमार 698, 1995/34 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
6 श्री उमाशंकर प्रसाद 703, 1995/49 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
7 श्री उदय कुमार दास 705, 1995/53 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
8 श्री अहमद हुसैन 707, 1995/1 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
9 श्री प्रिय रंजन केशव 709, 1995/7 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
10 श्री राजेश कुमार गुप्ता 710, 1995/10 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
11 मो॰ कमर हासमी 730, 1995/96 मूल पद अधीक्षण अभियंता (असैनिक)
5 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में एवं वरीय पदाधिकारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में कनीयतम्‌ पदाधिकारी, जिसको विहित वेतनमान्‌ सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त पदाधिकारी को विहित वेतनमान्‌ सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा। 3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :-

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्याें का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा। 4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करनेवाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी। 5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान्‌ के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम्‌ न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होनेवाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। 6. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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30 दिसम्बर 2025

सं॰ 01/स्था॰-33/2025-9632(s)--श्री अंशुमान कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

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14 जनवरी 2026

सं॰ प्र॰2/स्था॰-वि॰उ॰-19-02/2025-290(s)--राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-3/एम॰-2-5-वे॰पु॰-28/99/4685 (वि॰)-2, दिनांक 25.03.2003 द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003" दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रवृत किया गया था, जिसके प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के ग्रुप बी॰, सी॰ एवं डी॰ के वैसे नियमित कर्मियों को जिन्हें अपने वृत्ति के दौरान किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, 12 एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति के पदसोपान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य है तथा वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068 दिनांक 16.06.2023 द्वारा ए॰सी॰पी॰ नियमावली 2003 अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन दिनांक 12.07.2010 तक प्रदान किया जा सकता है। वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 06.10.2025 द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, 2025 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी किया गया है। इस योजना के प्रावधान के अनुसार तीन (क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पुरी करने पर) वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड पे/वेतन लेवल में अनुमान्य है। सप्तम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वित्त विभाग के पत्रांक-3ए-2-वे॰पु॰-08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 के कंडिका-2 (ii) द्वारा यह प्रावधान किया गया है, कि वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटिय वेतनमान PB-2+4800/-अथवा PB-2+5400/-स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situउत्क्रमण के तहत PB-3+5400/-का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 6 पुनरीक्षण किया जायेगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situउत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम॰ए॰सी॰पी॰ के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जायेगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01.01.2016, जो बाद मेें हो, से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतन स्तर-11 के अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्यक विचारोपरान्त कालावधि के अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम-6में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, कॉलम-7 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं कॉलम-8 में अंकित तिथि से उक्त कॉलम में अंकित वेतनमान्‌ में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता हैः-

क्र॰ संबंधित अभियंता का नाम वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक जन्म तिथि /सेवा निवृत्ति की तिथि प्रथम योगदान की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि प्रथम सुनिश्चित/ रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन द्वितीय सुनिश्चित /रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अभ्युक्ति
द य तिथि एवं े वेतनमान द य तिथि े एवंवेतनमान द य तिथि एवं े वेतनमान
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य 144 AE 01-01-1970 31-12-2029 15-06-1995 22-02-2008 - - 15-06-2025 Level-13
2. श्री उदय कुमार दास 160 AE 12-08-1968 31-08-2028 14-06-1995 02-02-2007 - - 14-06-2025 Level-13A
3 श्री प्रमोद कुमार 171 AE 01-01-1967 31-12-2026 11-07-1995 19-05-2009 - - 11-07-2025 Level-13
4 श्री राणा प्रभाष चन्द्र 177 AE 11-12-1967 31-12-2027 30-06-1995 15-04-2009 - - 30-06-2025 Level-13
5 श्री सुनील कुमार सुमन 128 AE 10-01-1972 31-01-2032 03-01-1995 04-10-2007 - - 03-01-2025 Level-13
6 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 565 AE 27-03-1971 31-03-2031 10-09-2004 23-06-2007 - 10-09-2024 Level-12 -
7 श्री प्रभात कुमार 585 AE 11-01-1971 31-01-2031 10-09-2004 21-08-2009 - 10-09-2024 Level-12 -
8. श्री राकेश कुमार 594 AE 11-10-1968 31-10-2028 04-08-2004 13-10-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
9 श्री शशि भूषण सिंह 601 AE 01-01-1974 31-12-2033 04-08-2004 13-10-2009 - 04-08-2024 Level-12 -
10 श्री अरविन्द प साद गुप्ता ्र 603 AE 01-03-1969 28-02-2029 13-09-2004 23-06-2007 - 13-09-2024 Level-12 -
11 श्रीमती सीमा रानी 611 AE 22-12-1974 31-12-2034 06-08-2004 01-12-2006 - 06-08-2024 Level-12 -
12 श्री आलोक कुमार ठाकुर 647 AE 30-08-1972 31-08-2032 16-04-2005 27-08-2007 - 16-04-2025 Level-12 -
13 श्री अभय कुमार 655 AE 15-11-1973 30-11-2033 11-11-2005 11-11-2007 - 11-11-2025 Level-12 -
14 श्री ललित कुमार 153 AE 25-11-1966 30-11-2026 15-06-1995 04-10-2007 - - 15-06-2025 Level-13A
15 श्री मनीष कुमार वर्मा 226/ 2018 15-01-1985 31-01-2045 01-02-2014 10-06-2016 01-02-2024 Level-11 - -
16 श्री दीपक कुमार मिश्रा 209/ 2018 09-07-1973 31-07-2033 14-12-2012 26-09-2017 01-07-2025 Level-11 - - देय तिथि दिनांक 14.12.2022 किन्तु संसूचित शास्ति के प भाव समाप्त ्र होने की तिथि 01.07.2025 के प्रभाव से प थम ्र एम॰ए॰सी॰पी स्वीकृत।
17 श्री शशि रंजन कुमार 11/2019 (Mech.) 01-01-1980 31-12-2039 15-01-2014 26-09-2017 15-01-2025 Level-11 - -
18 श्री सुबोध कुमार 12/2019 (Mech.) 01-02-1986 31-01-2046 13-01-2014 26-09-2017 13-01-2025 Level-11 - -
7 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

3. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12 में अथवा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3ए॰-2-वे॰पु॰-09/2016-3590, दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-3ए॰-2-वे॰पु॰-08/2017-8928/वि॰, दिनांक 15.11.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वित्तीय उन्नयन, व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। 5. यदि पूर्व में सामान ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति दी गयी हो तो उसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। (उदाहरण के रूप में यदि किसी अभियंता को प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ की स्वीकृति पूर्व में दी गयी है तथा इस अधिसूचना में भी प्रथम ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ स्वीकृत की गयी है तो इस अधिसूचना के हद तक उक्त ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ संशोधित समझी जायेगी)

6. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित ओदश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली उनसे कर ली जायेगी।

प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रींनिग समिति के अनुशंसा के उपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को)।

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2 जनवरी 2026

सं॰ निग/सारा(निगम)आरोप-71/2025-31(s)--रोहतास़ जिलान्तर्गत रोहतास गढ़ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित मामले में अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय आदेश सं0-209 दिनांक 26.12.2025 द्वारा इसके जाँच हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में उप मुख्य अभियंता, योजना अंचल एवं तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1 की समिति गठित की गयी। उक्त के आलोक में दिनांक 27.12.2025 को समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निगम को प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गयी। अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-2432अनु0 दिनांक-27.12.2025 के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए संबंधित परियोजना अभियंता एवं कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि रोहतास गढ़ पर्वत पर आकाशीय रज्जूमार्ग के Trial Run के दौरान श्री कौशलेन्द्र कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), कार्य प्रमंडल, आरा को स्थल पर उपस्थित रहना चाहिए था, परन्तु इस तरह के Critical कार्य के दौरान उपस्थित नहीं थे। श्री कुमार का यह —त्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3. (1) (i), (ii) एवं (iii), यथा सरकारी सेवक को पूरी शील निष्ठा रखना, कर्त्तव्य के प्रतिनिष्ठा रखना तथा ऐसा कोई काम न करना जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो का उल्लंघन है, जिसके लिए वे दोषी है। अतः सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री कौशलेन्द्र कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), कार्य प्रमंडल, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत्‌ अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 8 5. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। 6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव,

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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

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अधिसूचना

15 जनवरी 2026

la0 iz0&izks0&04@2014¼[kaM&1½&271&&वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-4685 दिनांक-25.

06.2003 एवं संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा परिचारित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के आलोक में बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के कार्यरत/सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षकों/पणन पदाधिकारियों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-162 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति को इस हद तक संशोधित करते हुए पुनर्गठित की जाती हैः-

(1) श्री अभय कुमार सिंह - अध्यक्ष

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

(2) मो0 नैय्‌यर इकबाल, - सदस्य

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

(3) श्री रामाशंकर - सदस्य

संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

(4) श्री रविन्द्र नाथ चौधरी - सदस्य

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

(5) श्री रवीन्द्र कुमार, - सदस्य

संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

(6) श्री अशोक कुमार, - सदस्य

आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय कुमार सिंह, सचिव।9 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 सं0 10/पी03-10-03/2025 गृ0आ0--12698

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) -------

सेवा में, महालेखाकार( ले0 एवं ह0), बिहार, पटना। द्वाराः- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-04.10.2025 विषयः- साईबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से पृथक करते हुये साईबर अपराध एवं साईबर सुरक्षा के लिए एक समर्पित "साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई" का गठन करने एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 23(तेईस) नये पदों को सृजन और पूर्व से सृजित एवं विमुक्त विभिन्न कोटि के 321(तीन सौ इक्कीस) पदों को कर्णांकित किये जाने तथा 207 पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत।

वैश्विक स्तर के साथ ही भारत एवं बिहार राज्य में साईबर अपराधों की संख्या एवं जटिलता अत्यंत तेजी से बढ़ी है, यथा साईबर बैंकिंग लेन देन में ठगी/जालसाजी/नौकरी/लॉटरी/डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर ठगी/नकली वेबसाईट/सोशल मीडिया/ई-मेल हैकिंग आदि जो समय के साथ और जटिल रूपों यथा रैन्समवेयर अटैक/डॉस अटैक/डीप/डार्क वेब पर गैरकानूनी कार्य/बिटकॉइन घोखाधड़ी/साईबर आतंकवाद/साईबर सुरक्षा की जटिलता आदि नित्य नये आयामों में सामने आ रहे हैं।

2. गृह मंत्रालय के एनसीआरपी पोर्टल के अनुसार वर्ष 2019 से नवम्बर-2024 तक बिहार में साईबर अपराध से संबंधित लगभग 1,68,703 शिकायतें दर्ज किये गयीं हैं। इनमें उत्तरोतर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के वृहद दायित्वों और साईबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुये पृथक साईबर पुलिस संगठन की स्थापना एवं मानव तथा तकनीकी संसाधनों का गुणात्मक विस्तार आवश्यक है। बिहार राज्य पुलिस के वर्त्तमान साईबर संगठन संरचना में राज्य स्तर पर मानव, तकनीकी एवं सहायक संसाधनों की विस्तार की आवश्यकता है।

3. सम्यक विचारोपरांत साईबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के प्रभार में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा इस इकाई का कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होगा। गृह विभाग(आरक्षी शाखा) का पत्रांक-9251, दिनांक-12.09.2022 द्वारा आर्थिक अपराध इकाई में सृजित बिहार साईबर अपराध समन्वय केन्द्र Bihar Cyber Crime Co-ordination Center (B4C) और क्षेत्रीय स्तर पर जिला साईबर अपराध समन्वय केन्द्र तथा District Cyber Crime Co-ordination Center (D4C) एवं पूर्व से आर्थिक अपराध इकाई में स्थापित 7 साईबर क्राईम तथा सोशल मीडिया यूनिट (CCSMU) के पदों को इस इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा।

4. प्रस्तावित "साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई़़" के अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक को उनके कार्यों में सहयोग हेतु पुलिस उप-महानिरीक्षक (साईबर) एवं दो पुलिस अधीक्षक यथा-(i) पुलिस अधीक्षक, साईबर प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय तथा (ii) पुलिस अधीक्षक (साईबर अन्वेषण एवं अभियान) रहेंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, साईबर सुरक्षा का पद सृजित किया जाना हैं, जो राज्य की डिजिटल/साईबर सुरक्षा एवं Ransomware अटैक, हैकिंग, साईबर आतंकवाद आदि की रोकथाम हेतु सक्रिय निरोधात्मक एवं सुधारात्मक कार्य करेंगे। पुलिस अधीक्षक, साईबर सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा को समानान्तर रिपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त इस इकाई में कार्यों के सम्यक निष्पादन हेतु वांछित संख्या में अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी भी कार्यरत रहेंगे। यह इकाई साईबर अपराधों के अनुसंधान के साथ-साथ जिला पुलिस द्वारा अनुसंधानित साईबर कांडों पर भी नियंत्रण रख सकेगी। प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई) राज्य के साईबर अपराध से संबंधित किसी भी कांड का अनुसंधान या अनुसंधान का नियंत्रण, इस इकाई द्वारा किये जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से आदेश पारित करने में सक्षम होंगे। इस इकाई का यह भी दायित्व होगा कि यह आवश्यकतानुसार जिला पुलिस को साईबर अपराधों के अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने एवं साईबर सुरक्षा के संदर्भ में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

5.(i) साईबर अपराधों के अनुसंधान एवं साईबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ''साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना'' का गठन करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित वेतन-स्तर में निम्नांकित पदों को सृजित किया जाता है :-

(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 10
क्र0सं0 पदनाम सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या वेतन-स्तर
1 2 3 4
1 अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, साईबर 01 15/14
2 पुलिस अधीक्षक, साईबर सुरक्षा 01 12
3 पुलिस उपाधीक्षक 02 09
4 पुलिस निरीक्षक 12 07
5 प्रधान लिपिक 01 06
6 उच्च वर्गीय लिपिक 02 04
7 निम्न वर्गीय लिपिक 04 02
कुल 23 -

(ii) इसके साथ ही ''साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना''के गठन हेतु गृहविभाग(आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश सं0-1674 दिनांक-03.02.2023 द्वारा सीधी नियुक्ति हेतु सृजित एवं विमुक्त पदों में से निम्न को कर्णांकित किया जाता है :-

क्र0सं0 पद नाम कर्णांकित किये जाने वाले पदों की संख्या वेतन-स्तर
1 पुलिस अवर निरीक्षक 50 06
2 प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक(परिचारी) 05 06
3 सिपाही 266 03
कुल 321 --

(iii) इसके अतिरिक्त ''साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार, पटना''के गठन हेतु गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश सं0-5120 दिनांक-12.06.2018 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-9251 दिनांक-12.09.2022 द्वारा स्वीकृत निम्नांकित पदों को इस इकाई में हस्तांतरित किया जाता हैः-

क्र0 सं0 पदनाम पदों की संख्या वेतन-स्तर
1 पुलिस उप-महानिरीक्षक, साईबर 01 13ए
2 पुलिस अधीक्षक, साईबर 01 12
3 पुलिस उपाधीक्षक(साईबर) प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय 01 12
4 पुलिस उपाधीक्षक(साईबर) 16 09
5 पुलिस निरीक्षक 32 07
6 पुलिस निरीक्षक प्रवाचक 03 07
7 पुलिस अवर निरीक्षक 25 06
8 आशु सहायक अवर निरीक्षक 16 05
9 प्रोग्रामर 07 06
10 सिपाही 58 03
11 डाटा सहायक (सिपाही) 21 03
12 चालक सिपाही 26 03
कुल 207 --
11 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

6. साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के लिये अलग से कार्यालय की व्यवस्था की जायेगी। कार्यालय की व्यवस्था होने तक आवश्यकतानुसार कार्यालय उपयोग के लिये किराये पर भवन लिया जा सकेगा। इस इकाई को पुलिस मुख्यालय के बजट से आवंटन एवं व्ययन का अधिकार होगा। नये 23(तेईस) पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 2,40,60,900(रुपये दो करोड़ चालीस लाख साठ हजार नौ सौ) मात्र है। इस इकाई पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष 2055, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101, उपशीर्ष-0007 तथा विपत्र कोड 22-2055001010007 से विकलनीय होगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-03.10.2025 की बैठक में मद सं0-71 पर स्वीकृति प्राप्त है। 8. स्वीकृत्यादेश पर संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

अनुलग्नक-'घ' साईबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई से पृथक करते हुए समर्पित (Dedicated) साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के संचालन हेतु निम्नलिखित कुल 23 पदों पर व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणीः-

क्र0सं0 पदनाम पदों की सं0 आयोग) वेतनस्तर (सप्तम वेतन मासिक वेतन व्यय (रुपयों में) ) ं (रुपयों मे कुल पदों पर वार्षिक व्यय
मूल वेतन (55%) मंहगाई भत्ता (20%) मकान किराया भत्ता चिकित्सा भत्ता भोजन भत्ता शहरी परिवाहन भत्ता चालक भत्ता मोटर भत्ता कुल (मासिक)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, साईबर 1 15 182200 100210 36440 - - - - - 3,18,850 38,26,200
2 पुलिस अधीक्षक, साईबर सुरक्षा 1 12 78800 43340 15760 - - - - - 1,37,900 16,54,800
3 प्ुलिस उपाधीक्षक 2 9 53100 29205 10620 1000 - - - - 1,87,850 22,54,200
4 पुलिस निरीक्षक 12 7 44900 24695 8980 1000 3000 4650 - - 10,46,700 1,25,60,400
9 प्रधान लिपिक 1 6 35400 19470 7080 1000 2325 - - 65,275 7,83,300
10 उच्चवर्गीय लिपिक 2 4 25500 14025 5100 1000 2325 - - 95,900 11,50,800
11 निम्न वर्गीय लिपिक 4 2 19900 10945 3980 1000 2325 - - 1,52,600 18,31,200
कुल योग 23 2,40,60,900
कुल अनुमानित वार्षिक व्ययः-2,40,60,900 (रूपये दो करोड़ चालीस लाख साठ हजार नौ सौ मात्र)
(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 12

ह0/-अस्पष्ट, अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)।

------- श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ------ कार्यालय आदेश 22 जनवरी 2026 सं॰ 1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-55/2024(खण्ड-I)श्र॰सं॰/199--विभागीय अधिसूचना सं॰ 10 दिनांक 25.04.2025 द्वारा श्री दिनेश कुमार, श्रम अधीक्षक (योजना-सह-बोर्ड), उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, श्रम अधीक्षक कार्यालय, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त है। मधुबनी जिला में कार्य करने हेतु श्री कुमार के लिए सोमवार के दिन का कार्य दिवस निर्धारित किया जाता है। 2. श्री दिनेश कुमार को आदेश दिया जाता है कि सोमवार के दिन मधुबनी जिला में उपस्थित होकर अपने कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगें। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

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स्वास्थ्य विभाग

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अधिसूचना

21 जनवरी 2026

सं0 15/औ॰-01-25/2025-48(15A)/स्वा॰--असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-1336, दिनांक- 03.09.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग के अंतर्गत अरवल जिला में पदस्थापित/कार्यरत औषधि निरीक्षक, अरवल-01 एवं 02, श्री शैलेन्द्र नारायण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए दिनांक-03.09.2025 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(2)(क) में निहित प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय अधिसूचना सं॰-1012(15ए), दिनांक-23.09.2025 द्वारा श्री नारायण को अभिरक्षा में जाने की तिथि (03.09.2025) से निलंबित किया गया था।

2. जमानत पर कारावास से रिहा होने के पश्चात्‌ श्री नारायण द्वारा दिनांक-10.12.2025 के पूर्वाह्‌न में अपना योगदान स्वीकृति व निलंबन मुक्ति संबंधी आवेदन विभाग में समर्पित किया गया है। उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(3)(i) में निहित प्रावधानों के तहत्‌ श्री नारायण का योगदान स्वीकार करते हुए विभाग में समर्पित आवेदन की तिथि (10.12.2025 के पूर्वाह्‌न) से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. श्री नारायण के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।


  1. श्री नारायण का निलंबन अवधि में मुख्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय, गया निर्धारित किया जाता है। श्री नारायण निलंबन अवधि में नियमित रूप से निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगें। ↩
13 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

5. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हिमांशु शर्मा, विशेष सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 14

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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शुद्धि पत्र

21 नवम्बर 2025

सं0 10/पी03-10-03/2025 गृ0आ0-14369--गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार पटना के स्वीकृत्यादेश सं0-12698 दिनांक-04.10.2025 की कंडिका सं0-05(III) के क्रम संख्या-03 में टंकण भूलवश ''पुलिस अधीक्षक(साईबर), प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय (वेतन स्तर 12) के स्थान पर ''पुलिस उपाधीक्षक (साईबर), प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय (वेतन स्तर 12) अंकित हो गया है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेशकी कंडिका सं0-05(III) के क्रम संख्या-03 में अंकित पदनाम ''पुलिस उपाधीक्षक(साईबर), प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय (वेतन स्तर 12) के स्थान पर सही पदनाम ''पुलिस अधीक्षक (साईबर), प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय (वेतन स्तर 12) पढ़ा जाय।

3. उक्त स्वीकृत्यादेश के शेष अंश यथावत्‌ रहेंगे।

आदेश से, इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

(शुद्धि-पत्र)

14 जनवरी 2026

सं0 प्र॰2/स्था॰-वि॰उ॰-19-02/2025-288(s)--बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सीधे नियुक्ति पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंताओं को विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व में स्वीकृत ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ में कतिपय कारणों से (यथा प्रथम योगदान एवं प्रभार ग्रहण के बीच की अवधि का विनियमन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2910 दिनांक 28. 02.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश (अधिरोपित दंड प्रभावी होने के बीच में देय तिथि आने की स्थिति में वित्तीय उन्नयन दंड समाप्ति के पश्चात अनुमान्य होगा) एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना द्वारा कतिपय अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि त्रुटिपूर्ण होना प्रतिवेदित किये जाने) संशोधन अपेक्षित था। फलस्वरूप् उक्त मामले को विभागीय स्क्रींनिग समिति की दिनांक 30.12.2025 को आहूत बैठक में रखा गया। समिति द्वारा मामलों की समीक्षोपरान्त कुल-08 मामलों में योगदान की तिथि/देय तिथि/वेतनमान आदि संशोधित करने हेतु अनुशंसा किया गया। अतः स्क्रींनिग समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-11 पर अंकित श्री राज कुमार के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 16.02.1995 के स्थान पर 01.06.1995 तथा कॉलम-8 में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 16.02.2025 के स्थान पर 01.06.2025 पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-23 को विलोपित समझा जाय।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-26 पर अंकित श्री संजय कुमार के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 11.09.2004 के स्थान पर15 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 12.01.2005 तथा कॉलम-7 में अंकित द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 11.09.2024 के स्थान पर 12.01.2025 पढ़ा जाय।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-27 पर अंकित खुर्शीद करीम के नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.2029 के स्थान पर 30.04.2033 पढ़ा जाय।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-28 पर अंकित श्री मिथिलेश कुमार चौधरी के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 11.09.2004 के स्थान पर 31.12.2004 तथा कॉलम-7 में अंकित द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 11.09.2024 के स्थान पर 31.12.2024 पढ़ा जाय।

6. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-34 पर अंकित श्री नकीब आलम के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 24.03.1981 के स्थान पर 01.04.1981, कॉलम-7 में अंकित द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 24.03.2005 के स्थान पर 01.04.2005 तथा कॉलम-8 में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 24.03.2011 के स्थान पर 01.04.2011 पढ़ा जाय। 7. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-35 पर अंकित श्री सैयद सिकन्दर आलम के नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित प्रथम योगदान की तिथि 16.06.1987 के स्थान पर 27.06.1987 तथा कॉलम-8 में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि 16.06.2017 के स्थान पर 27.06.2017 पढ़ा जाय।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या-7448(एस)-सहपठित ज्ञापांक-7449(एस॰) दिनांक 25.08.2025 के क्रमांक-36 पर अंकित श्री परमानन्द सिंह के नाम के सामने कॉलम-8 में अंकित तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का देय वेतनमान-पी॰बी॰-4 ग्रेडपे॰ 8700/- के स्थान पर पी॰बी॰-4 ग्रेड पे॰ 8900/- पढ़ा जाय। पूर्व में निर्गत इससे संबंधित सभी अधिसूचनाओं (शुद्वि पत्र सहित) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से, सुमित वत्स, अवर सचिव (प्र॰को॰)।

------- गन्ना उद्योग विभाग ------ अधिसूचना (शुद्धि पत्र) 19 जनवरी 2026

सं० 01/ स्था०राज०-361/2025-93--विभागीय अधिसूचना संख्या-1528, दिनांक-06.10.2025 के क्रम संख्या-08 पर अंकित श्रीमती षिवांगी सिंह यादव के नाम के सामने कॉलम-05 में दिनांक-08.09.2025 पूर्वाहन के स्थान पर शुद्ध रूप से दिनांक-08.09.2025 अपराह्‌न पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 16

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना -------

No. 75--I, Mohammad Shahwan Ahmad, S/o- Ali Sajjad R/o - ward no. - 08, Jalkoura, Jal Kaura, Khagaria, Pin- 851204, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (MD AATIF) educational documents of class 10th (CBSE) my name is mentioned as Mohammad Shahavan. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Mohammad Shahwan Ahmad. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as MOHAMMAD SHAHWAN AHMAD for all legal purposes. Affidavit no. – 2831 Date: - 11/12/2025.

Mohammad Shahwan Ahmad.

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No. 76--I, Pramod Chaudhari, S/o- Kishun Chaudhari R/o- Jal Kaura, Khagaria, Bihar- 851204. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar Card my name is mentioned as Pramod Choudhari. But, in my Pan card and in my voter ID Card my name is mentioned as Pramod Chaudhari, which is true and correct. Here, both the names belongs to the names of same person i.e me. And, from now in my future I will be known as PRAMOD CHAUDHARI for all my legal purposes. Affidavit no.- 2368 Date: - 18/11/2025.

Pramod Chaudhari.

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No. 77--I, Krishna Kumar Singh S/o Late Sushil Singh R/o Khairi Dih, P.S.-Sonmanki Ghat, Distt.-Khagaria-851205, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2845 dt. 11.12.2025 that Swati Priya is my daughter her name is written in her Shool record as Swati Priya whereas in Aadhar Card written as Swati Kumari. Both names are same and one person. From now she shall be known as Swati Priya for all purposes.

Krishna Kumar Singh.

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No. 78--I, Pankaj Kumar Jalan, S/O Binod Kumar Jalan Residing At Anandam, Dr. R.P. Road, Near Mahadeo Bansikunj, Cinema Hall, P.O+P.S- Kotwali, District Bhagalpur,Bihar, Pincode - 812002. Do Hereby Solemnly Affirm And Declare That In My Son's (Vaibhav Jalan) Aadhar Card As Well As In His School His Name Is Mentioned As Baibhav Jalan. But In His Birth Certificate His Name Is Mentioned As Vaibhav Jalan, Which Is True And Correct. Here Both The Names Belong To The Names Of My Same Son. And, From Now In His Future He Will Be Known As Vaibhav Jalan For All His Legal Purposes. Affidavit No. – 22 Date: - 06/11/2025.

Pankaj Kumar Jalan.

17 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

No. 79--I, Sujeet Kumar Kejriwal, S/o Arun Kumar Kejriwal R/o Ward No.-04, Municipal Area Jhanjharpur, Distt.-Madhubani, Bihar-847404 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2840 dt. 11.12.2025 that my name is written in my son Ketan Bansal's all educational documents as Sujeet Kejriwal. As per Aadhar Card my name is Sujeet Kumar Kejriwal. Both names are same and one person. From now I will be known as Sujeet Kumar Kejriwal for all purposes.

Sujeet Kumar Kejriwal.

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No. 80--I, Jyotsana Kumari, W/o Sanjay Kumar Azad R/o Ashok Nagar, Main Road Kankarbagh, P.O.-Lohia Nagar, P.S.-Kankarbagh Distt. Patna, Bihar-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1309 dt. 13.12.25 that my name is written as Jyotsana Azad in my daughter Jitisha Azad's C.B.S.E Class 10th all educationl documents. As per Aadhar card my name is Jyotsana Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Jyotsana Kumari for all purposes.

Jyotsana Kumari.

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No. 81--I, Maltee Kumari W/o Vikash Singh R/o Usra ward no.-01, Distt.-Bhojpur, Bihar- 802129 do hereby solemnly affirmn and declare as per aff. No-679, dt. 11.10.2025 that my name is written in Aadhar Card, Voter Card writting as Malti Devi. In Pan Card, Saving Bank Account written as Maltee Devi whereas in educational documents written as Maltee Kumari. Above all three names are same and one person. From now I shall be known as Maltee Kumari for all purposes.

Maltee Kumari.

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No. 82--I, Shivani Kumari D/o Chandan Kumar R/o Khakhri, Nawada, Bihar-805130 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3385, dt. 27.09.2025 that my name is written in Aadhar Card, Pan Card as Shivni Kumari. Whereas in or documents written as Shivani Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Shivani Kumari for all purposes.

Shivani Kumari.

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No. 83--I, Uttam Raj Devi, w/o - Late Radhe Shyam Singh, am a permanent resident of vill-Dihra, Post-Kudra, Dihra, Kaimur (Bhabua), Bihar-821108. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar Card as well as in my voter ID Card my name is mentioned as Uttam Devi. But, in my husband's PPO my name is mentioned as Uttam Raj Devi. Here, both the names belong to the names of same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as Uttam Raj Devi for all legal purposes. Affidavit No.- 2776 Date:- 08/12/2025.

Uttam Raj Devi.

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सं0 84--मैं मंजु कुमारी पति महेन्द्र प्रसाद निवासी अम्बेडकर पथ साकेत विहार कॉलोनी पटना, पो.-वेटनरी कॉलेज, थाना-राजीवनगर, जिला-पटना (बिहार) की स्थायी निवासी हूँ। शपथ पत्र सं.-18061 दिनांक-17/11/25 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरी पूत्री के आधार कार्ड में नाम IRA दर्ज है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में नाम IRA SUHASINI दर्ज है, जो सही है। अब सभी कार्यो हेतु IRA SUHASINI के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

मंजु कुमारी।(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 18 No. 85--I, Purnima Devi w/o Anil Kumar Sharma R/o Chauchakka Sasamusa, Gopalganj Bihar-841505, At Present Nehru Nagar Patliputra, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 9265 dt. 07.11.25 that my name is mentioned in my Son Anshu Kumar's Class XIIth passing certificate as Purnima Sharma. As per Aadhar card my correct name is Purnima Devi. From now I shall be known as Purnima Devi for all purposes.

Purnima Devi.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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19 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 R-504/82/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM-302166)--5029739

(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग -------

संक(cid:227)प

7 tuojh 2026

मो० (cid:871)मनहाज अहमद (अनु(cid:272)मांक-124953), त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), आलमनगर (मधेपुरा) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त-सहायक प(cid:464)रयोजना पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:467)नवा(cid:91)चन जैसे मह(cid:215)वपूण(cid:91) काय(cid:91) क(cid:551) उपे(cid:162)ा, मतदाता सूची (cid:874)वखंडीकरण, (cid:467)नमा(cid:91)ण म(cid:581) घोर लापरवाह(cid:547) तथा उदासीनता बरतने के आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) के प(cid:287)ांक- 2290/पं० (cid:465)दनांक-03.10.2023 (cid:622)वारा आरोप प(cid:287) उपल(cid:222)ध कराया गया। िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) पर (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-83306/2023 (cid:465)दनांक-16.10.2023 (cid:622)वारा मो० अहमद से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी, िजसके (cid:272)म म(cid:581) (cid:292)खंड काया(cid:91)लय, चौथम (खग(cid:875) ़डया) के प(cid:287)ांक-1388 (cid:465)दनांक-18.10.2023 (cid:622)वारा (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण एवं प(cid:287)ांक-1276 (cid:465)दनांक-25.08.2025 (cid:622)वारा मो० अहमद अपना पूरक (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:874)वभाग (cid:874)वभाग म(cid:581) सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया ।

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मो० अहमद के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287), मो० अहमद (cid:622)वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण तथा िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) (cid:622)वारा उपल(cid:222)ध कराये गये मंत(cid:229)य क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग (cid:622)वारा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:873)क मो० अहमद के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) (cid:622)वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप गंभीर (cid:292)कृ (cid:467)त के ह(cid:583), िजसक(cid:551) वृहत एवं गहन जॉ ंच क(cid:551) आव(cid:230)यकता है। तदालोक म(cid:581) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा मो० अहमद के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने का (cid:467)नण(cid:91)य (cid:871)लया गया है ।(cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 20 उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) मो० अहमद के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने हेतु (cid:302)ीमती रेणु कु मार(cid:547), (cid:874)वशेष काय(cid:91) पदा(cid:876)धकार(cid:547), (cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग, (cid:466)बहार, पटना को संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त (cid:873)कया जाता है एवं उप(cid:232)थापन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त करने हेतु िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547) (मधेपुरा) को (cid:467)नदेश (cid:465)दया जाता है।

एत(cid:622) (cid:622)वारा मो (cid:871)मनहाज अहमद को आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त होने पर संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) के सम(cid:162) उपि(cid:232)थत होकर जैसा (cid:873)क संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) आदेश द(cid:581) अपना (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण/(cid:871)ल(cid:872)खत बचाव बयान (सा(cid:234)य स(cid:465)हत) उनके सम(cid:162) (cid:292)(cid:232)तुत कर(cid:581)गे ।

(cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचालन के (cid:292)(cid:232)ताव पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

म(cid:219)जु (cid:292)साद, अपर स(cid:876)चव।

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सं0 R-504/21/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-391929) )--5029798

(cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग -------

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7 tuojh 2026

(cid:302)ी च(cid:219)(cid:289) भूषण गु(cid:220)ता (अनु(cid:272)मांक-118945), त(cid:215)काल(cid:547)न (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), चैनपुर (कै मूर) स(cid:224)(cid:292)(cid:467)त- (cid:292)खंड (cid:874)वकास पदा(cid:876)धकार(cid:547), कोचस (रोहतास) के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध वाहन जांच के (cid:272)म म(cid:581) शराब के नशे म(cid:581) धु(cid:419) पाए जाने, लोक सभा (cid:467)नवा(cid:91)चन, 2024 जैसे मह(cid:215)वपूण(cid:91) काय(cid:91) के दौरान (cid:466)बना सूचना के अना(cid:876)धकृ त (cid:510)प से मु(cid:201)यालय से बाहर रहने एवं मोबाईल लोकशन भोजपुर िजले म(cid:581) पाया जाने, कत(cid:91)(cid:229)य के (cid:292)(cid:467)त मनमानेपन, (cid:232)वे(cid:205)छाचा(cid:464)रता एवं लापरवाह(cid:547) बरतने के आरोप(cid:585) पर िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) के प(cid:287)ांक-1127/(cid:232)था० (cid:465)दनांक-24.08.2024 (cid:622)वारा (cid:874)वभाग को आरोप प(cid:287) उपल(cid:222)ध कराया गया। िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287) पर (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-3185821 (cid:465)दनांक-18.09.2024 (cid:622)वारा (cid:302)ी गु(cid:220)ता से (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी, िजसके (cid:272)म म(cid:581) (cid:302)ी गु(cid:220)ता (cid:622)वारा (cid:465)दनांक- 07.10.2024 को (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण एवं (cid:465)दनांक-23.10.2024 को पूरक (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण (cid:874)वभाग म(cid:581) सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:873)कया गया। िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) (cid:622)वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप एवं (cid:302)ी च(cid:219)(cid:289) भूषण गु(cid:220)ता (cid:622)वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण पर (cid:874)वभागीय प(cid:287)ांक-3446811 (cid:465)दनांक-12.12.2024 (cid:622)वारा िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) से मंत(cid:229)य क(cid:551) मांग क(cid:551) गयी। फल(cid:232)व(cid:510)प िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) के प(cid:287)ांक-1018/(cid:232)था० (cid:465)दनांक-08.07.2025 (cid:622)वारा मंत(cid:229)य उपल(cid:222)ध कराया गया है। िजसम(cid:581) आरोपी पदा(cid:876)धकर(cid:547) के (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण को (cid:232)वीकार यो(cid:202)य नह(cid:547)ं पाया गया। (cid:302)ी च(cid:219)(cid:289) भूषण गु(cid:220)ता के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) से (cid:292)ा(cid:220)त आरोप प(cid:287), (cid:302)ी गु(cid:220)ता (cid:622)वारा सम(cid:874)प(cid:91)त (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण तथा िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) (cid:622)वारा उपल(cid:222)ध कराये गये मंत(cid:229)य क(cid:551) समी(cid:162)ा (cid:874)वभाग (cid:622)वारा क(cid:551) गयी। समी(cid:162)ोपरा(cid:219)त पाया गया (cid:873)क (cid:302)ी गु(cid:220)ता के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) (cid:622)वारा (cid:292)(cid:467)तवे(cid:465)दत आरोप गंभीर (cid:292)कृ (cid:467)त के ह(cid:583), िजसक(cid:551) वृहत एवं गहन जॉ ंच क(cid:551) आव(cid:230)यकता है । तदालोक म(cid:581) (cid:874)वभाग (cid:622)वारा (cid:302)ी गु(cid:220)ता के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने का (cid:467)नण(cid:91)य (cid:871)लया गया है।21 (cid:464)बहार गजट, 28 जनवरी 2026 उ(cid:200)त के आलोक म(cid:581) (cid:302)ी च(cid:219)(cid:289) भूषण गु(cid:220)ता के (cid:874)व(cid:510)(cid:622)ध (cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचा(cid:871)लत करने हेतु (cid:302)ी र(cid:874)व कु मार, संयु(cid:200)त स(cid:876)चव, (cid:274)ामीण (cid:874)वकास (cid:874)वभाग, (cid:466)बहार, पटना को संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त (cid:873)कया जाता है एवं उप(cid:232)थापन पदा(cid:876)धकार(cid:547) (cid:467)नयु(cid:200)त करने हेतु िजला पदा(cid:876)धकार(cid:547), कै मूर (भभुआ) को (cid:467)नदेश (cid:465)दया जाता है।

एत(cid:622) (cid:622)वारा (cid:302)ी गु(cid:220)ता को आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त (cid:292)ा(cid:220)त होने पर संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) के सम(cid:162) उपि(cid:232)थत होकर जैसा (cid:873)क संचालन पदा(cid:876)धकार(cid:547) आदेश द(cid:581) अपना (cid:232)प(cid:231)ट(cid:547)करण/(cid:871)ल(cid:872)खत बचाव बयान (सा(cid:234)य स(cid:465)हत) उनके सम(cid:162) (cid:292)(cid:232)तुत कर(cid:581)गे ।

(cid:874)वभागीय काय(cid:91)वाह(cid:547) संचालन के (cid:292)(cid:232)ताव पर स(cid:162)म (cid:292)ा(cid:876)धकार का अनुमोदन (cid:292)ा(cid:220)त है।

आदेश:-आदेश (cid:465)दया जाता है (cid:873)क संक(cid:227)प क(cid:551) (cid:292)(cid:467)त सभी संबं(cid:876)धत(cid:585) को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230)यक कार(cid:91)वाई हेतु भेज द(cid:547) जाय ।

(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल के आदेश से,

म(cid:219)जु (cid:292)साद, अपर स(cid:876)चव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 45—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 January 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-01-28.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-01-28.4.