निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 13 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 95) पटना, सोमवार, 2 फरवर(cid:547) 2026 LokLF; foHkkx ———— 'kqf)&i= 1 Qjojh 2026
A —विभागीय अधिसूचना संख्या-10(15A), दिनांक-
06.01.2026 में अंकित वाक्यां'k '' औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली-1945 के नियम-59(1) तथा 67(A)(1) मेंं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए'', उप औषधि नियंत्रक के पद हेतु प्रासंगिक नहीं होने के कारण उक्त अंकित वाक्यां'k ''औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली-1945 के नियम-59(1) तथा 67(A)(1) मेंं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए'' को उक्त अधिसूचना से विलोपित किया जाता है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-10(15A), दिनांक-06.01.2026 की शेष र्शाें यथावत् रहेंगे।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदे'k से, हिमां'ाु शर्मा, सरकार के वि'ksष सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,