असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
16 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 178) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 5 फरवर(cid:547) 2026
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DBT
राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा एवं प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजना को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर आच्छादित किया जाता है।
2. लाभुकों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 1ली अप्रैल से 30 सितम्बर की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृति योजना, सामान्य कोटि (कक्षा 1 से 8 तक) की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाती है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा एवं प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं के नामांकन का डाटा NIC के पोर्टल पर ससमय अपलोड कर दिया जाता है, परन्तु निर्दिष्ट अवधि की छात्रोपस्थिति का आकलन करने में काफी समय लगता है। फलस्वरूप जिस प्रयोजन से छात्रवृति योजना संचालित की गई है, उस प्रयोजन का लाभ लाभुकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। फलस्वरूप लाभ से वंचित छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से लाभुक आधारित योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 फरवरी 2026 2 वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम दिये जाने का निर्णय लिया जाता है। 4. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,