असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
16 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 179) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 5 फरवर(cid:547) 2026
f'k{kk foHkkx
————
ladYi
14 vxLr 2025
DBT
राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का पोशाक एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर आच्छादित किया जाता है।
2. लाभुकों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 1ली अप्रैल से 30 सितम्बर 2025 की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाती है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के नामांकन का डाटा संबंधित पोर्टल पर ससमय अपलोड कर दिया जाता है, परन्तु निर्दिष्ट अवधि की छात्रोपस्थिति का आकलन करने में काफी समय लगता है। फलस्वरूप जिस प्रयोजन से मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना संचालित की गई है, उस प्रयोजन का लाभ लाभुकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। लाभ से वंचित छात्राओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से लाभुक आधारित योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 फरवरी 2026 2 4. विभागीय संकल्प संख्या 107 दिनांक 19.02.2025 के कंडिका 04 के उप कंडिका i. में वर्ग 1ली में नामांकित होने वाले सभी विद्यार्थियों को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से निर्णय संसूचित है। 5. विभागीय संकल्प संख्या 107 दिनांक 19.02.2025 के कंडिका 04 के उप कंडिका ii. में वर्ग 2री से 12वीं तक के सभी लाभूकों को उनके विगत सत्र (1ली अप्रैल से 30 सितंबर तक) के 75 प्रतिशत औसत उपस्थिति के आधार पर पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने से संबंधित निर्णय संसूचित है। प्रस्तावित मामले द्वारा उक्त कंडिका के मात्र वर्ग 2री से 8वीं तक के सभी लाभूकों के संबंध में निर्णय प्रभावी होगा।
6. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप सचिव।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,