(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 182) पटना, शु(cid:272)वार, 6 फरवर(cid:547) 2026
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15 tuojh 2026
सं॰ 09/न॰वि॰मा॰प्ला॰(SOP)-22/2024- —राज्य में नगरों के सुनियोजित विकास एवं भूमि-उपयोग को अधिसूचित करने के उद्देश्य से, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-26 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के द्वारा आयोजना क्षेत्र का "Master Plan" तैयार किया जाना है। उक्त के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-86 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना है :-
1. राज्य में तैयार किए जाने वाले सभी "Master Plan" विभागीय पत्रांक-8163, दिनांक-28.10.2024 द्वारा निर्गत "Standard Operating Procedure for Formulation of GIS Based Master Plan in Bihar" के अनुरूप अनिवार्य रूप से "Geographic Information System (GIS)" तकनीक पर आधारित होगा।
2. वैसे "Master Plan" जो "GIS" तकनीक पर आधारित नहीं होगा उन्हें अधिसूचित नहीं किया जाएगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,