िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 183) पटना, शु(cid:272)वार, 06 फरवर(cid:547) 2026
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--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1-
(1) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में जहाँ कहीं भी ''भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष'' अंकित है, को ''अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में अनुसूची-2 को अन्तः स्थापित किया जाना।- उक्त नियमावली के नियम-3(क), 10 एवं 11 के अधीन ''अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी'' के कार्य एवं दायित्व से संबंधित अनुसूची-2 अन्तः स्थापित किया जाएगा।