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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 February 2026

Published 11 February 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-02-11.6
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 22 1947 (श0) सं(cid:201)या 6 पटना, बुधवार,———————— 11 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-14 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 15-19 पूरक

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पूरक-क 20-21(cid:464)बहार गजट, 11 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

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सं॰ 1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र॰सं॰ 96--श्री शशि शेखर, श्रम अधीक्षक (प्रवासी) सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त (कार्यकारी प्रभार), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त (शोध), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। 2. उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक (बाल श्रम) (अतिरिक्त प्रभार- सहायक श्रमायुक्त (शोध), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को उनके अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त सचिव। सं॰ 1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-55/2024 श्र॰सं॰ 97--बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है :-

1 श्री संतोष कुमार झा श्रम अधीक्षक (योजना-सह-बोर्ड), उप श्रमायुक्त कार्यालय, सहरसा। श्रम अधीक्षक (अधिनियम) उप श्रमायुक्त कार्यालय, सहरसा।
2 श्री दिनेश कुमार श्रम अधीक्षक (योजना-सह-बोर्ड), उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा। श्रम अधीक्षक (अधिनियम) उप श्रमायुक्त कार्यालय, दरभंगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त सचिव। -------

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सं0 कौन/भी-127/2022-27/सी--श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपने बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में Refund of ITC on export of Goods and Services without payment of Tax मद में सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज, मोकामा (GSTIN 10JAPPK7975C1ZE) एवं सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज, मोकामा (GSTIN 10IQUPK2953N1Z6) को स्वीकृत दो रिफंड प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाये जाने के कारण उक्त दोनों मामलों की GSTBO तथा E-way bill Portal के आधार पर विस्तृत जाँच करते हुए स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन देने हेतु राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना को निदेश दिया गया। राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-741 दिनांक-29.08.2022 द्वारा मामले में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। मुख्यालय स्तर पर GSTBO तथा E-way bill Portal पर उपलब्ध सूचनाओं से जाँच एवं राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा जाँच के उपरांत मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य प्रतिवेदित किये गये:-

3 (cid:464)बहार गजट, 11 2026

(i) रिफण्ड आवेदन में जिस माल का Export दर्शाया गया है, वह माल आवेदकों यथा-सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज, (GSTIN 10JAPPK7975C1ZE) एवं सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज, (GSTIN 10IQUPK2953N1Z6) के निबंधन ब्यौरे में शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, आवेदकों के सप्लायर यथा-सर्वश्री Desged Projects Private Limited (GSTIN 16AAICD6438L1Z9), सर्वश्री EAGLE EMPORIUM (GSTIN 19BWEPA1790C1ZV), सर्वश्री खातून इन्टरप्राईजेज (GSTIN 07FRUPK6836G1Z3) एवं सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स (GSTIN 07BQGPC7256P1ZC) ऐसे माल के कारोबार हेतु जीएसटी अधिनियम में निबंधित नहीं है। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री झा द्वारा रिफण्ड स्वी—त किया गया। (ii) सर्वश्री टुना इन्टर प्राईजेज के मामले में मालों के परिवहन के पूर्व वांछनीय E-way bill माह मार्च, 2022 में दिनांक 11.03.2022 को रात्रि 9:55 बजे गाड़ी संख्या WB-76A-2411 तथा गाड़ी संख्या WB-53B-8825 के लिये सृजित किया गया। सृजित किये गये E-way bill में त्रिपुरा से सीतामढ़ी की दूरी 1508 किलोमीटर अंकित है। किसी भी गाडी से रात 10:00 बजे त्रिपुरा से चलकर अगले दिन सीतामढ़ी कस्टम पोर्ट पर वाहन का पहुँचना संभव नहीं है। एक अन्य गाडी संख्या WB-76A-2411 का लोकेशन E-way bill Portal पर उपलब्ध RFID Module में दिनांक 11.03. 2022 से 17.03.2022 तक पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित हो रहा है जबकि आलोच्य अवधि में गाड़ी संख्या WB-53B-8825 का कोई भी Movement परिलक्षित नहीं हो रहा है। जिससे स्पष्ट है कि माल का भौतिक आवागमन हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार सर्वश्री सुरभि इन्टर प्राईजेज के मामले में सृजित किये गये E-way bill में प्रदर्शित कुछ वाहनों का कोई रिकॉर्ड E- way bill Portal पर उपलब्ध नहीं है तथा कुछ मामले में यदि है भी तो वाहन का Movement बिहार राज्य से बाहर दिखाई देता है। इस प्रकार श्री झा द्वारा रिफण्ड आदेश पारित करने के पूर्व E-way bill की समुचित जाँच नहीं की गयी। (iii) सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 15.11.2021 को बाढ़ अंचल में निबंधन प्राप्त करने के उपरांत माह जनवरी 2022 तक लगातार शून्य विवरणियाँ दाखिल की गयी और माह फरवरी 2022 में त्रिपुरा अवस्थित सर्वश्री Desged Projects Private Limited से कुल दो Invoice के आधार पर रू० 2.99 करोड़ की खरीद दर्शाते हुये रिटर्न में माल का निर्यात दर्शाया गया एवं Unutilised Input Tax Credit वास्ते रू० 53,83,362.00 का रिफन्ड लिया गया। सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 05.01.2022 को बाढ़ अंचल में निबंधन प्राप्त करने के उपरांत लगातार शून्य विवरणी दाखिल की गयी एवं केवल माह मार्च 2022 के विवरणी में वास्ते रू० 3.01 करोड़ का निर्यात दर्शाते हुए Unutilised Input Tax Credit रू० 83,98,804.00 का रिफण्ड लिया गया। इस प्रकार श्री झा द्वारा व्यवसायी सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज एवं सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज के क्रमशः दिनांक-15.11.2021 एवं दिनांक-05.01.2022 को बाढ़ अंचल, बाढ़ में निबंधित होने के उपरांत उनके द्वारा लगातार दाखिल शून्य विवरणियों की अनदेखी की गयी। (iv) रिफण्ड प्राप्तकर्ता व्यवसायी सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज द्वारा 2.99 करोड रूपये के माल का निर्यात दर्शाया गया। सभी निर्यात एक ही व्यक्ति को दर्शाये गये। निर्यात हेतु दिनांक-24.02.2022, 25.2.2022 एवं 26.02.2022 को कुल 30 Export Invoice निर्गत दर्शाये गये। सभी Invoices रू0 10 लाख से नीचे की राशि हेतु निर्गत किये गये, ताकि Custom Port पर ऐसे Export Invoices की सूक्ष्मता से जाँच न हो। इसी प्रकार रिफंड प्राप्तकर्ता व्यवसायी सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज द्वारा 3.01 करोड़ रूपये के माल का निर्यात दर्शाया गया। निर्यात हेतु दिनाक 29.03.2022, 30.03.2022 एवं 31.03.2022 को कुल 31 Export Invoices निर्गत दर्शाये गये। सभी Invoices रू० 10 लाख से नीचे की राशि हेतु निर्गत किये गये। इस प्रकार माल के एक ही आयातक को एक ही अवधि में छोटे-छोटे विपत्रों के आधार पर माल का निर्यात दर्शाने जैसे तथ्यों की श्री झा द्वारा सतर्कता एवं सूक्ष्मता से जाँच नहीं की गयी। (v) श्री झा द्वारा सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज के मामले में रिफण्ड हेतु दाखिल ऑनलाईन आवेदन के निष्पादन हेतु CBIC के परिपत्र संख्या-125, दिनांक-18.11.2019 एवं इस अनुरूप विभागीय स्तर पर भी निर्गत परिपत्र संख्या-746, दिनांक-28.04.2020 के आलोक में आवश्यक Supporting Documents नहीं होने के बावजूद रिफण्ड स्वी—त किया गया। (vi) रिफंड प्राप्तकर्ता दोनों व्यवसायी यथा-सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज तथा सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज नवनिबंधित थे एवं उनकी व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रथम –ष्टया संदिग्ध थी, फिर भी श्री झा द्वारा उनके व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा प्रेषित उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया गया कि रिफण्ड प्राप्तकर्ता व्यवसायियों द्वारा जान-बूझकर गलत तथ्यों/साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए रिफण्ड प्राप्त किया गया। साथ ही रिफण्ड आदेश पारित करनेवाले पदाधिकारी (तत्कालीन अंचल प्रभारी) द्वारा भी रिफण्ड आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक जाँच नहीं की गयी। फलतः जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में Erroneous Refund का मामला मानते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।(cid:464)बहार गजट, 11 2026 4 इस प्रकार पाया गया कि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा सर्वश्री टुना इन्टरप्राईजेज, मोकामा (GSTIN 10JAPPK7975C1ZE) एवं सर्वश्री सुरभि इन्टरप्राईजेज, मोकामा (GSTIN 10IQUPK2953N1Z6) को क्रमशः दिनांक-06.04.2022 को रू0 53,83,362.00 एवं दिनांक-30.05.2022 को रु० 83,98,804.00 के रिफन्ड आदेश पारित करने से पूर्व सभी आवश्यक बिन्दुओ एवं तथ्यों की सम्यक एवं समुचित जाँच नहीं की गयी तथा संगत परिपत्रों की अनदेखी करते हुए व्यवसायियाें को Erroneous Refund प्रदान किया गया। राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच के आलोक में श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुये अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र गठित किया गया। श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-01/सी(अनु0) दिनांक-09.01.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री झा द्वारा पत्रांक-234 दिनांक-12.06.2023 के माध्यम से अपना बचाव अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वी—त कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-208/सी दिनांक-11.08.2023 द्वारा उन्हे निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-207/सी(अनु0) दिनांक-11.08.2023 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस दरम्यान श्री झा से उन्हें निलंबन मुक्त किये जाने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन के सम्यक्‌ विचारोपरांत उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-333/सी दिनांक-08.10.2024 द्वारा अधिसूचना निर्गमन की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा के वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि-31.10.2024 तक विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं होने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या-408/सी दिनांक-19.12.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया। श्री झा के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्रांक-2677 दिनांक-30.06.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा श्री झा पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-252/सी(अनु0) दिनांक-23.07.2025 के द्वारा श्री झा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-25.08.2025 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के अंतर्गत उनके पेंशन से 30 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14123 दिनांक-16.10.2019 में वर्णित प्रावधानाें के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-295/सी (अनु0) दिनांक-17.09.2025 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी। तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4169 दिनांक-19.01.2026 के माध्यम से उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त/प्रदान की गयी। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति/परामर्श के आलोक में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से 30 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से करते हुए उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय कुमार, उप सचिव।

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सं॰-ई2-1-007/2003-02--श्री रौशन अली, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना (HRMS-Employee ID-10403394) को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-PCFC/ELECTION/BELS/2014/ 0075/1301(23) दिनांक 11.09.2025 एवं कोषांग के पत्रांक-1561(23) दिनांक 13.11.2024 से प्राप्त आदेयता के आलोक में5 (cid:464)बहार गजट, 11 2026 स्वयं की चिकित्सा के निमित्त उनके द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 14.03.2025 से 20.06.2025 तककुल 99 (निन्यानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात कोषांग के पत्रांक-PCFC/ELECTION/BELS/2014/ 0075/1301(23) दिनांक 11.09.2025 एवं पत्रांक-1561(23) दिनांक 13.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदित उपार्जित अवकाश की आदेयता 254-99=155 दिन शेष रहेगी।

2. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

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बिहार विधन सभा सचिवालय ------

अध्सिूचना

2 दिसम्बर 2025

सं0 02स्था0-91/2023- /वि0स0।--श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय जो वेतन स्तर-13 में प्रतिमाह अंके-1,42,700/-रूपये वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल0टी0सी0 नियमावली-1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10. 2017 की कंडिका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022-25 में एल0टी0सी0 सुविधा के तहत सपरिवार के साथ दिनांक-20.12. 2025 से 31.12.2025 तक पटना से मुंबई एवं मुंबई से पटना तक की यात्रा की स्वीकृत के साथ दिनांक-22.12.2025, 23. 12.2025, 26.12.2025, 29.12.2025, 30.12.2025 एवं को आकस्मिक अवकाश, दिनांक-24.12.2025 को प्रतिबंधित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-27.12.2025 एवं 28.12.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने के साथ ही दिनांक-27.12.2025 एवं 28.12.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने के उपभोग करने के साथ ही दिनांक-27.12.2025 एवं 28.12.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने के साथ ही दिनांक-20.12.2025 से 31.12. 2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

अमितष रंजन, अवर सचिव,

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ग्रामीण विकास विभाग ------

अध्सिूचनाएं

20 जनवरी 2026

सं0 R-503/112/2022-Section-14-RDD-RDD-5092342--श्री सिद्धार्थ कु मार, (अनुक्रमांक-102022) तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक- 1409 दिनांक- 04.07.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय ज्ञापांक- ।/31077/2022 दिनांक 26.08.2022 द्वारा श्री सिद्धार्थ कु मार से स्पष्टीकरण/बचाव बयान की माँग की गई ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एंव श्री सिद्धार्थ कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव बयान की वृहत जाँच हेतु अधिसूचना सं0- 1860166 दिनांक- 23.06.2023 द्वारा श्री सिद्धार्थ कु मार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0- 4567460 दिनांक-08.09.2025 द्वारा इनके विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री सिद्धार्थ कु मार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक- 21.10.2025 समर्पित किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिद्धार्थ कु मार के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है ।(cid:464)बहार गजट, 11 2026 6 अत: समीक्षोपरांत श्री सिद्धार्थ कु मार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृ त किया जाता है । उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मन्जु प्रसाद, अपर सचिव।

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27 जनवरी 2026

सं0 ग्रा0वि0-R-504/07/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-353379)-5110775--श्री मनोज कु मार, तत्कालीन प्रख(cid:214)ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (स०स०), मोहनिया (कै मूर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर (पूर्णियां) के विरूद्ध सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-73 दिनांक- 12.01.2024 द्वारा अग्रसारित आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अग्रसारित आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-114459/2024 दिनांक- 21.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रखंड कार्यालय, नावानगर (बक्सर) के पत्रांक-563 दिनांक- 02.07.2024 द्वारा श्री कु मार का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री मनोज कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक-3172046 दिनांक-12.09.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) से मंतव्य की मांग की गयी। उप विकास आयुक्त, कै मूर (भभुआ) के पत्रांक-297 दिनांक-27.09.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री मनोज कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उप विकास आयुक्त, कै मूर (भभुआ) द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उप विकास आयुक्त, कै मूर (भभुआ) द्वारा श्री मनोज कु मार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण को प्रतिउत्तर स्वीकारात्मक प्रतिवेदित किया गया है।

अतएव समयक विचारोपरांत श्री मनोज कु मार, तत्कालीन प्रख(cid:214)ड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी (स०स०), मोहनिया (कै मूर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर (पूर्णियां) के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मन्जु प्रसाद, अपर सचिव।

------ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ------ अधिसूचनाएं 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-580--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार गव्य सेवा के पदाधिकारी को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन स्तर-9 (वेतन बैण्ड-2, ग्रेड वेतन रू0 5400/-) में सूची के क्रमांक-3 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-7 (cid:464)बहार गजट, 11 2026

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1 2 3
1 श्री अनमोल कुमार, सेवानिवृत्त जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज 10.02.2015

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

------ 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-582--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम प्रथम एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1 2 3
1 श्री पवन कुमार पासवान, उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना। 18.08.2015
2 मो0 राशिद फारूकी, उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना। 17.08.2015

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

------ 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-584--वित्त विभागीय पत्रांक-10936, दिनांक-27.11.2014 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम(cid:464)बहार गजट, 11 2026 8 प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन स्तर-11 (वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 6600/-) में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम प्रथम एम0ए0सी0पी0 प्राप्ति की तिथि
1 2 3
1 डा0 हरिनन्दन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अमौर, पूर्णियाँ 24.08.2018

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

------ 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-586--वित्त विभागीय पत्रांक-8928, दिनांक-15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन स्तर-11 (वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 6600/-) में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम प्रथम एम0ए0सी0पी0 (वेतन स्तर-11) प्राप्ति की तिथि
1 2 3
1 डॉ0 रजनीश लाल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भुतही, सीतामढ़ी 01.01.2016
2 डॉ0 संदीप कुमार गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण 01.01.2016

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।9 (cid:464)बहार गजट, 11 2026 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-588--वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान 10000-15200/- में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्ति की तिथि
1 2 3
1. स्व0 डॉ0 राजन प्रसाद वर्मा, भू0पू0 जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय 09.08.1999

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव। ------ 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-590--वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक-25.06.2003 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी को द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान 12000-16500/- में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम द्वितीय ए0सी0पी0 प्राप्ति की तिथि
1 2 3
1. स्व0 डॉ0 राजन प्रसाद वर्मा, भू0पू0 जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय 09.08.1999

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 11 2026 10 3 फरवरी 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-592--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुषंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन स्तर-12 (वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन रू0 7600/-) में सूची के स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1 2 3
1. डा0 जोनुन सांगी, स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, दरभंगा 10.09.2023
2. डा0 बृज मोहन महतो, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टंडवा, औरंगाबाद 30.08.2023
3. डा0 प्रतिमा मिंज, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद 01.09.2023
4. डा0 प्रकाश चन्द्र गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोसवरी, पटना 01.09.2023
5. डा0 कुमुद मुण्डू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बीहट, बेगूसराय 01.09.2023
6. डा0 विरेन चन्द्र मुर्मू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तड़वाँ, गया जी 30.08.2023
7. डा0 जितेन्द्र कुमार दीपक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नारदीगंज, नवादा 17.02.2025
8. डा0 मुकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गौरा, सारण 20.02.2025
9. डा0 संजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फेसर, औरंगाबाद 15.02.2025
10. डा0 राजेश कुमार महथा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, इमादपट्टी, मधुबनी 17.02.2025
11. डा0 भागीरथ प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया जी 15.02.2025
12. डा0 श्रीनिवास कुमार शर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलन्त), नवादा 17.02.2025
13. डा0 इन्द्रदेव प्रसाद, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, पूर्णियाँ 15.02.2025
14. डा0 ललन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लाढपुर, गोपालगंज 17.02.2025
15. डा0 महेन्द्र पासवान, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रघुनाथपुर, पूर्वी चम्पारण 15.02.2025
11 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
16. डा0 राम अनुज प्रसाद, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जमुई 17.02.2025
17. डा0 अजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सरैया साहेबगंज, मुजफ्फरपुर 25.02.2025
18. डा0 राम शरण राम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फरबिसगंज, अररिया 15.02.2025
19. डा0 प्रकाश सिंह बादल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रौतारा, कटिहार 15.02.2025
20. डा0 परमानन्द रजक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), मुजफ्फरपुर 16.02.2025
21. डा0 अनिल कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), सिवान 15.02.2025
22. डा0 दीपक कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नरॉव, सारण 17.02.2025
23. डा0 दिलीप कुमार प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, धोरैया, बांका 21.05.2025
24. डा0 जय प्रकाश सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रौशनाहाट, कटिहार 16.02.2025
25. डा0 माधुरी कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गुरारू, गया जी 21.02.2025
26. डा0 उपेन्द्र कुमार चौधरी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर 15.02.2025
27. डा0 शिवशंकर कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फुलाड़ी, भोजपुर 15.02.2025
28. डा0 जितेन्द्र प्रसाद सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परबत्ता, खगड़िया 16.02.2025
29. डा0 सुनील कुमार बैठा, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, रोहतास-सासाराम 17.02.2025
30. डा0 रामनन्दन प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हलसी, लखीसराय 16.02.2025
31. डा0 अर्जुन पासवान, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर 15.02.2025
32. डा0 रवीन्द्र नाथ प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, देव, औरंगाबाद 17.02.2025
33. डा0 शम्भू शरण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नियाजीपुर, बक्सर 15.02.2025
(cid:464)बहार गजट, 11 2026 12
34. डा0 सुनील कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हिसुआ, नवादा 15.02.2025
35. डा0 विनय प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोर्रा, जहानाबाद 25.02.2025
36. डा0 आशुतोष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बरहनी बाजार, सिवान 15.02.2025
37. डा0 रानी कुमारी, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जहानाबाद 12.08.2025
38. डा0 मंजु सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (जनन विज्ञान), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 25.08.2025
39. डा0 राजेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), आरा, भोजपुर 11.08.2025
40. डा0 रंजना कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भारथु, जहानाबाद 11.08.2025
41. डा0 फिरोज अहमद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोसाईगाँव, पटना 12.08.2025
42. डा0 प्रभा भारती, रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्राीय निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना 12.08.2025
43. डा0 अभय किशोर रजक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सुल्तानगंज, भागलपुर 12.08.2025
44. डा0 शशि कला, सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 11.08.2025
45. डा0 असद अयूब, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 12.08.2025
46. डा0 पप्पू राम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रहिका, मधुबनी 12.08.2025
47. डा0 राजकुमार कोईरी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नरहा पानापुर, मोतिहारी 12.08.2025
48. डा0 मनोज कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महेशपुर, भागलपुर 12.08.2025
49. डा0 श्रीमती शिप्रा नायक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रघुनाथपुर, सिवान 20.08.2025
50. डा0 राम नरेश रमण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा 12.08.2025
51. डा0 उमेश प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नारायणपुर, भोजपुर 12.08.2025
13 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
52. डा0 विनोद कुमार रंजन, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 12.08.2025
53. डा0 संजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सरिसवा, पश्चिम चम्पारण 12.08.2025
54. डा0 संतोष कुमार, सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 12.08.2025
55. डा0 पवन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), कटिहार 14.08.2025
56. डा0 दीपक सुवर्ण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसथुआँ, रोहतास 11.08.2025
57. डा0 अर्चना, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खैरपुर कदवा, भागलपुर 11.08.2025
58. डा0 कुमार शशांक शेखर, रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्राीय निदेशक कार्यालय, दरभंगा 12.08.2025
59. डा0 कुमार शंभु शरणम, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 11.08.2025
60. डा0 बच्चा सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टेकुना, गया जी 11.08.2025
61. डा0 रवि शंकर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शमशेर नगर, औरंगाबाद 24.08.2025
62. डा0 कुमारी प्रमिला सिन्हा, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 12.08.2025
63. डा0 मो0 रेयाज अली, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 16.08.2025
64. डा0 राम प्रवेश राम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलन्त), गया जी 14.08.2025
65. डा0 मनोज कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नागपुर, बक्सर 12.08.2025
66. डा0 रीता कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खनवा, नवादा 12.08.2025
67. डा0 दलीप कुमार बैठा, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना 12.08.2025
68. डा0 निक्की कुमारी, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना 12.08.2025
69. डा0 आनन्द प्रकाश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कटोरिया, बांका 12.08.2025
(cid:464)बहार गजट, 11 2026 14
70. डा0 नन्द लाल चौधरी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलन्त) गोपालगंज 12.08.2025
71. डा0 संतोष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, देवरिया, मुजफ्फरपुर 12.08.2025
72. डा0 उमेश कुमार पासवान, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जमालपुर, मुंगेर 16.08.2025
73. डा0 रजनीश लाल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भुतही, सीतामढ़ी 12.08.2025
74. डॉ0 संजय कुमार कौशिक, पशु शल्य चिकित्सक, मनियारी, मुजफ्फरपुर 01.07.2017
75. डॉ0 संदीप कुमार गुप्ता, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण 01.07.2022

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

15 (cid:464)बहार गजट, 11 2026

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना --------

No. 121--I, UMESH KUMAR PANDEY, S/o – Bhuneshwar Pandey, R/o – Srinagar, Rifadarpur, Bhagalpur, Pincode – 813209, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that Vidisha Garg is my daughter. And, in my daughter's educational documents of class 10th (CBSE), her name is mentioned as Vidisha. But, in her Aadhar card her name is mentioned as Vidisha Garg. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as VIDISHA GARG for all her legal purposes. Affidavit no.- 2878 Date: -12/12/2025.

UMESH KUMAR PANDEY.

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सं0 123--मैं संजीदा परवीन, पिता मो. उसमान, पति-जमीलूर रहमान, पता-फ्लैटनं.-ए.-2, ग्रॉड मित्रा अपार्टमेंट, नियर तारा हॉस्पीटल, बैंक रोड, पोस्ट-जी.पी.ओ., थाना-गांधी मैदान, जिला-पटना, (बिहार), शपथ-पत्र संख्या-8644, दिनांक-28.07.2025 के आलोक में संजीदा परवीन से संजीदा रहमान के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी। यह भविष्य में सभी कागजात एवं सभी कार्यो में मान्य होगा।

संजीदा परवीन। No. 123--I, Sanjida Pravin, D/o- Md. Usman, W/o- Jamilur Rahman, R/o- Flat No. A- 2, Grand Mitra Apartment, Near Tara Hospital, Bank Road, P.O.- G.P.O., P.S- Gandhi Maidan, Patna- 800001 (Bihar) declare vide Affidavit No. 8644, date-28/07/2025. That I Sanjida Pravin, now on wards known as Sanjida Rahman for all in future documents and Legal purpose.

Sanjida Pravin.

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सं0 124--मैं सब्बू खातून, (Sabbu Khatun) पिता-ताजमहम्मद मियां, ग्राम मोहल्ला नवका सेमरा, वार्ड नं0-05, पो0-समेरा बाजार थाना-गोपालपुर, जिला-गोपालगंज, बिहार की स्थायी निवासी हूँ तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करती हूँ यह कि, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम साबू खातून अंकित है । यह कि, दसवीं के अंक प्रमाण पत्र में मेरा नाम सब्बू खातून, (Sabbu Khatun) अंकित है, जो सही है। यह कि मैं अब साबू खातून के जगह पर सब्बू खातून, (Sabbu Khatun) के नाम से भविष्य में सभी कार्याें के लिए जानी व पहचानी जाउँगी। शपथ पत्र सं0-37 दिनांक 26.07.2025.

सब्बू खातून, (Sabbu Khatun).

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No. 125--I, AZMAT Perween, W/o Md. Mohibullah, R/o-Mohalla Bakerganj Mahrajganj, P.S.-Laheriasarai, District Darbhanga vide Affi. No.- 44249/26.11.2025 declare that my name is entered as Azmat parween in my Aadhar, whereas my real name is Azmat Perween as mentioned in my matriculation educational certificate. From now I will be known and recognized as Azmat Perween for all purposes.

AZMAT Perween.

(cid:464)बहार गजट, 11 2026 16

No. 126--I, Pannulal Kumar S/o Krishna Saw R/o Tetua Tar, P.O+P.S.-Atri. Distt.-Gaya, Bihar-823311 do hereby solemnly affirm and decalre as per aff. No.-2787 dt. 09.12.2025 that my name is written in my son Rohit Kumar;s C.B.S.E. class 10th all educational documents as Pannulal. As per Aadhar Card my name is Pannulal Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Pannulal Kumar for all purposes.

Pannulal Kumar.

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No. 127--I, Aman Saurav Minz S/o Jayant Kumar Minz R/o Flat No. 203, Sitaram Ganpati Awas, Hanuman Nagar Road No.-01, Near S.B.I. Bank Rajbanshi Nagar, New Puniachak, P.O.-Shastri Nagar, Patna Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff.66 No.-1936 dt. 14.10.25 that my name is written in CBSE Class 10th marksheet as Aman Sourav Minz whereas in Aadhar card written as Aman Saurav Minz. Both names are same and one person. From now I will be known as Aman Saurav Minz for all purposes.

Aman Saurav Minz.

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No. 128--I, Priyanka Pandey W/o Late Manoj Kumar Pandey R/o Alamganj Chauki, Lala Sundar Lal Lane Distt.-Patna Bihar-800007 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1597 dt. 18.08.25 that my name is written in my educanatiol documents as Kumari Priyanka whereas in Aadhar, Pan card written as Priyanka Pandey. Both names are same. Both and one person. From now I will be known as Priyanka Pandey for all purposes.

Priyanka Pandey.

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No. 129--I, Vinay Kumar Pandit S/o Jayanandan Pandit R/o Village-Basantpur, P.S.- Paroo, P.O.-Jaintpur, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-843123 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-275 dt. 03.11.2025 that my name is written in my son Rahul Kumar's educational documents as Vinay Kumar Gupta. As per Aadhar Card my name is Vinay Kumar Pandit. Both names are same and one person. From now I will be known as Vinay Kumar Pandit for all purposes.

Vinay Kumar Pandit.

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No. 130--I, MONICA D/o Manoj Kumar R/o Ganga Gate no. 36, Near Mainpura, Rajapur, PO- G.P.O., PS- Patliputra, Patna declare vide affidavit no. 14764 dated 8.12.25 shall be known as Monica Sharma for all purposes.

MONICA.

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No. 131--I, Mamta Devi Wo Ajay Kumar R/o Near Durga Mandir, Shivpur Mahendru, P.O Mahendru, P.S.-Sultanganj. Patna, Bihar-800006 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3161 dt. 23.12.2025 that Aastha Mehta is my minor daughter. Her name is written in her CBSE Class 10th educational certificate as Aastha Metha where as in Aadhar Card and Birth Certificate written as Aastha Mehta. Both names are same and oner person. From now she shall be known as Aastha Mehta for all purposes.

Mamta Devi.

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सं0 132--म(cid:339), सीमा कु मारी, पति- (cid:738)० मु(cid:580)ा कु मार, वत(cid:330)मान पता (cid:356)ाम- तिलाताह कोलियरी, पो०- कतरास, थाना- कतरास, ज़िला- धनबाद, झारखंड, एवं (cid:725)ायी पता- (cid:356)ाम+पो०- खरासिन, थाना- करपी, ज़िला- अरवल, बिहार, पिन- 804419, शपथपूव(cid:330)क यह बयान करती (cid:353)ँ कि सीमा कु मारी एवं सीमा देवी ये दोनों नाम एक ही (cid:681)(cid:304)(cid:389) (मुझ) से संबंधित ह(cid:339)। अब म(cid:339) भवि(cid:712) म(cid:336) सभी काय(cid:344) हेतू सीमा कु मारी के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊं गी। शपथ-प(cid:361) सं(cid:421)ा:- 61 िदनांक: - 18/08/2025.

सीमा कु मारी।17 (cid:464)बहार गजट, 11 2026 No. 133--I, ISHU BAGLA, W/o-VAIBHAV MITTAL, R/o - house no. 7C, A Block, Ashiana Orchid, Rajendra Path, Ward No. 36, P.O. + P.S- Kadam kuan, DISTT. - Patna, Pin code - 800 003 Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that I want to add the title 'MITTAL' to my name. In that way my new name became ISHU BAGLA MITTAL. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as ISHU BAGLA MITTAL for all my legal purposes. Affidavit no.–3126 Date: - 22/12/2025.

ISHU BAGLA.

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सं0 134--मैं मुके श कु मार साह (Mukesh Kumar Sah) पिता-दिलीप साह निवासी-चकमाही उर्फ अंधारवारा

ं कि मेरे चौक बिदुपुर आर.एस. वैशाली, बिहार-844502 शपथ पत्र सं.-9774, दिनांक 11.12.2025 द्वारा सूचित करता हू शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम मुके श कु मार (Mukesh Kumar) दर्ज हैं मेरे आधार कार्ड में मुके श कु मार साह

ं। आगे सभी कार्यों एवं (Mukesh Kumar Sah) दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हू उद्देष्यों हेतु मुके श कु मार साह (Mukesh Kumar Sah) के नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा।

मुके श कु मार साह (Mukesh Kumar Sah).

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No. 135--I, Shubham S/o Chandra Bhusan Verma R/o Vill-Mundershwari Jalalpur Tower, Abhimanyu Nagar, P.O.-Danapur, P.S.-Rupaspur, Distt.-Patna-801503, Bihar A/p-Postal Park, Road No.-2, Chirayatar, P.S.-Kankarbagh, Patna-20 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-13651, dt. 11.11.2025 that my name is written in my academic records and all other identification cards as Shubham. From now I will be known as Shubham Verma for all purposes.

Shubham.

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No. 136--I, Bachhi Devi (बच्ची देवी), w/o - Late Jagdish Singh, R/o - ward no. 07, matiyariya, P.O - makhua P.S - harsiddhi, Dist- purvi champaran, pin- 845437, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my voter ID card my name is mentioned as Bachhi Devi (बच्ची देवी), which is true and correct. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Bachchi kunar (बच्ची कु ं अर). Here I want to convey that both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as Bachhi Devi (बच्ची देवी) for all legal purposes. Affidavit no. – 3125 Date: - 22/12/2025.

Bachhi Devi (बच्ची देवी).

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No. 137--I, Harendra Narayan S/o Late Rajeshwar Prasad Singh C301 Narayan City Apartment Sheikhpura, Patna, Bihar-800014 do hereby solemnly affrim and declare as per aff. No.-67 dated 06.10.25 that my name is written in my minor son Ishan Prabhay Singh's 10th Marksheet as Harendra Narayan Singh. As per Aadhar card my name is written as Harendra Narayan. Both names are same and one person. From now I will be known as Harendra Narayan only for all purposes.

Harendra Narayan.

(cid:464)बहार गजट, 11 2026 18

No. 138--I, NIKITA SINGH, D/o-Ranjeet Singh, R/o-Jagiraha P.O+P.S-Thakaraha, Dist- west champaran, pin- 845404, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card and in my class 12th educational certificates (U.P Board) my name is mentioned as NIKITA SINGH. But, in my class 10th educational certificates (C.B.S.E) my name is mentioned as NIKITA PANDEY. Here, both the names NIKITA SINGH and NIKITA PANDEY belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as NIKITA SINGH for all legal purposes. Affidavit no.:-1621 Date :-24/09/2025.

NIKITA SINGH.

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No. 139--I, Sahla Khatun, W/o - Md Mahfuj R/o - mohalla- mirdad, Bihar, Biharsharif, Nalanda, Bihar - 803101. Do hereby solemnly affirm and declare that Warina Kauser is my daughter. In my daughter's school, her name is mentioned as Warina Kauser, which is true and correct. But, in her Aadhar card her name is mentioned as Warina Hayat. Here, both the names belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as WARINA KAUSER for all her legal purposes. Affidavit no. – 3110 Date: - 20/12/2025.

Sahla Khatun.

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सं0 140--मैं निशा पति बिरेन्द्र प्रसाद, निवासी-मो. वार्ड नं.-15 दोगी, पो.-गोगौर, थाना-छबिलापुर, जिला-नालंदा (बिहारशरीफ) वतर्मान निवासी-राजीव नगर, रोड नं. -25बी, पो.-के शरीनगर, थाना-राजीवनगर, पटना-800024 बिहार शपथ पत्र

ं कि भविष्य में अब निशा प्रसाद के नाम से जानी और पहचानी जाऊं गी। सं. 321 दिनांक 05.03.2025 द्वारा सूचित करती हू

निशा।

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No. 141--I, Shailja D/o Yogesh Nandan R/o Chhapra Colony Gali No.-2 New Jakkanpur, P.S.-Jakkanpur, Distt.-Patna, Bihar-800001 do hereby solemny affirm and declare as per aff. No.-89 dt. 06.01.25 that my name is written in my Aadhar card, Pan card and educational documents as Shailja where is. birth certificate written as Kumari Shailja. Both names are same and one person. From now I shall be known as Shailja for all pruposes.

Shailja.

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No. 142--I, Swata Mishra W/o Deepak Kumar R/o Ward No.-05, 1, Village-Amba, Ambaicharua, P.O-Amba, Distt.-Khagaria, Bihar-848203 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1534, dt: 29.07.2025 that my daughter's name is written in her birth certificate as Adrija Kaushik. Now she shall be known as Adrija Mishra Kaushik for all purposes..

Swata Mishra.

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No. 143--I, Md. Neishat Haider, S/o Md. Shafi Haider, R/o Muzaffarpur Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-102 dt. 01.11.25 that my name is written in my Aadhar card and as Mohammad Neishat Haider which is wrong. As per Voter ID and Driving Licence my name is written as Md. Neishat Haider which is true. Both name are same and pne person. From now I will be known as Md. Neishat Haider for all purposes.

Md. Neishat Haider.

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No. 144--I, Vinod Kumar Jaiswal S/o–Rajendra Prasad Jaiswal, am a permanent resident of vill- Siswar, ward no-10, Madhubani, Bihar- 847409. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (Aditya Jayashwal) Aadhar card my name is mentioned as Vinod Kumar Jayswal. Also, in his educational documents my name is mentioned as Binod Kumar Jaiswal. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Vinod Kumar Jaiswal. Here, all these names belong to the names of same and one person. And, from now in my future, I will be known as VINOD KUMAR JAISWAL for all legal purposes. Affidavit no.–2275 Date:-08/12/2025.

Vinod Kumar Jaiswal.

19 (cid:464)बहार गजट, 11 2026

No. 145--I, Vinod Kumar Jaiswal S/o–Rajendra Prasad Jaiswal, am a permanent resident of vill- Siswar, ward no- 10, Madhubani, Bihar- 847409, in my son's Aadhar card his name is mentioned as Adity Jashwal. And, in his educational documents as well as in his residence certificate his name is mentioned as Aditya Jayshwal, which is true and correct. Here, both the names Adity Jayshwal and Aditya Jayshwal belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as ADITYA JAYSHWAL for all his legal purposes. Affidavit no.– 2070 Date:-22/10/2025.

Vinod Kumar Jaiswal.

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No. 157--I, Mohammad Khalid Masood, S/o Mohammad Masood Ahsan R/o-Mallick Tola, P.O+P.S.-Banka, Distt-Banka, Bihar-813102, At present-101, Shad Plaza Federal Colony Haroon Nagar, Sec-1, P.O+P.S.-Phulwarisharif, Distt.-Patna, Bihar-801505 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-13468 dt. 01.11.2025 that my name is written as Khalid Masood in my daughter Zara Masood's CBSE Class 10th educational documents in my Aadhar Card my name is written Mohammad Khalid Masood. Both names are same and one person, From now I will be known as Mohammad Khalid Masood for all purposes.

Mohammad Khalid Masood.

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No. 158--I, Priyanka Kishor W/o Rahul Kanojia D/o Nand Kishor Chaudhary R/o Ratan Villa Lane No-09 House No.-196 Ranjan Path Nehru Path, P.O.-Danapur Cantt., P.S.-Danapur Patna Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2209 dt 22.12.25 that my name is written in higher educational (Graduate) documents as Priyanka Kishor, in higher education (Intermidiate) as Priyanka Kishore in Aadhar and Pan card as Priyanka Kanojia. All three names are same and one person. From now I shall be known as Priyanka Kanojia for all purposes.

Priyanka Kishor.

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No. 159--I, Rahul Kanojia S/o Ratan Lal Kanojia, R/o Ratan Villa Lane. P.S.-Danapur, Distt-Patna Bihar-801503. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2207 dt. 22.12.25 that Abhyuday Kanojia is my minor son. His name is written in his Aadhar card, Birth certificate as Abhyuday Kanojia. From now he will be known as Abhyuday Ratan for all purposes.

Rahul Kanojia.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 11 2026 20

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 वि0(27)-पे0को0-120/2009--89 पे0)

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लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1073 दिनांक-19.10.2023 में निहित प्रावधान संकल्प निर्गत तिथि दिनांक-19.10.2023 के बाद सम्पन्न बिहार राज्य पैक्स निर्वाचन, 2024 के लिए यथारूप भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा । आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जय सिंह, सचिव (संसाधन)। ------ सं0 ग्रा०वि०-R-504/55/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-534471)--

ग्रामीण विकास विभाग ------

संकल्प मो० महताब अंसारी (अनुक्रमांक-162132), तत्कालीन सहायक निर्वाचक पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर) के विरुद्ध निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-953 दिनांक-08.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-08.11.2025 को मध्याह्न लगभग 12.30 बजे सूचना एवं विडियो प्राप्त होने पर सरायरंजन के के दार संत रामाश्रय विद्यालय, सरायरंजन से लगभग 500 मीटर दूर कु ड़े में श्रेडिंग की हुई वी०वी०पैट पर्ची एवं कु छ बिना श्रेडिंग की हुई वी०वी०पैट पर्ची फे की हुई है । उक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर पता चला की ई०वी०एम० कमिशनिंग के दौरान मॉकपोल से संबंधित पर्चियों की श्रेडिंग करने के उपरांत निस्तार का निर्वाचन आयोग का निदेश है, परंतु इस मामले में संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही प्रतीत होती है । कमिशनिंग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन आयोग के निदेशों के तहत नहीं किया गया है । इस प्रकार उक्त कार्य में संलिप्त सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होने पर निलंबित करत हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया ।21 (cid:464)बहार गजट, 11 2026 विभागीय संकल्प सं0-4801382 दिनांक-10.11.2025 द्वारा मो० महताब अंसारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबित करते हुये मो० महताब अंसारी का मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया । जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-6008/सी०जी० दिनांक-30.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ई०वी०एम० कमिशनिंग के दौरान प्रिंटेड पर्ची के अल्प मात्र में अनश्रेडिंग रहने में मो० महताब अंसारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर-सह-प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, विद्यापतिनगर के द्वारा

ंकि वी०वी०पै०पैट की पर्ची कमिशनिंग से संबंधित थी, इसलिए मतदान की लापरवाही प्रतीत नहीं होती है। चू

गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है । यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कई अभ्यर्थियों के अभिकत्र्ता द्वारा लिखित में दिया गया है कि 136-सरायरंजन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत के दार संत रामाश्रय महाविद्यालय, सरायरंजन में दिनांक-29.10.2025 से 01.11.2025 तक ई०वी०एम० कमिशनिंग की पूरी प्रक्रिया उनके देखरेख एवं सी०सी०टी०वी० कै मरा की निगरानी में की गयी है तथा दिनांक-01.11.2025 को उनके द्वारा चुने गये ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट से 1000 (एक हजार) मॉक पॉल उनके एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा किया गया । पूरी प्रक्रिया से वे लोग संतुष्ट है । नगर पंचायत, सरायरंजन के सफाई कर्मी द्वारा श्रेडिंग की हुई एवं बची हुई पर्ची कचरा में उठाकर फें क दिया गया । इसमें पूरी गलती नगर पंचायत के सफाईकर्मी की है । ई०वी०एम० कमिशनिंग के कार्य में लगे किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को कोई गलती नहीं है । उक्त के आलोक में निलंबित किये गये पदाधिकारी को निलंबन से मुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है ।

अत: जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मो० महताब अंसारी (अनुक्रमांक- 162132), तत्कालीन सहायक निर्वाचक पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर) को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मन्जु प्रसाद, अपर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 47—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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