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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 February 2026

Published 13 February 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-02-13.196
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

24 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 196) पटना, शु(cid:272)वार, 13 फरवर(cid:547) 2026 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष) ——— आदेश 13 फरवरी 2026

सं॰ 2/ई1-170/2024 श्र0सं0-09--दिनांक-21.06.2025 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-544/स्था0 दिनांक-21.06.2025 द्वारा स्व0 सुनील कुमार, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, श्रम अधीक्षक का कार्यालय, समस्तीपुर के आश्रित भाई-श्री अनिल कुमार को समूह-'ग' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा (क्रम सं0-08) की गई है। जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा संवर्ग के समूह-'ग' के निम्नवर्गीय लिपिक के पद (पुनरीक्षित वेतन स्तर-2) पर समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से श्री अनिल कुमार को औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त का कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।2. श्री अनिल कुमार की जन्म तिथि-16.04.1999 है। 3. श्री अनिल कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. श्री अनिल कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे मृृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण पोषण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। यदि श्री कुमार द्वारा मृत सरकारी सेवक के परिवार के भरण-पोषण मेें किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय एक कारण-पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। शपथ-पत्र में इस बात का भी उल्लेख होगा कि यदि वे अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करेंगे तो उनकी उपलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के परिवार को देने का अधिकार नियुक्ति पदाधिकारी का होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 फरवर(cid:547) 2026 5. श्री अनिल कुमार को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना है।

6. श्री अनिल कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।

7. श्री अनिल कुमार को विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र देना होगा। 8. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. श्री अनिल कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा। 10. श्री अनिल कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 ¼iUnzg) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द की जा सकेगी। भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होती है कि श्री अनिल कुमार द्वारा गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई है तो बाद में किसी भी समय एक कारण-पृच्छा नोटिस देते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा।

आदेश से, राजेश भारती,

श्रमायुक्त।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 196-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-02-13.196/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-02-13.196.